आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1

अधिसूचना तिथि

06/01/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/01/2006

अधिसूचना: 1 जारी करने की तिथि: 6/1/2006

अधिसूचना सं. 1/2006, 2006/06/01 दिनांक


यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है संगठन एम / एस कि.BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, Urulikanchan, ताल. हवेली, जिला. पुणे 412 202 (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 पढ़ा खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है श्रेणी के तहत 31-3-2007 तक 2004/01/04 से अवधि के लिए 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था' आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (और नहीं केवल अनुसंधान के लिए मौजूदा एक वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के रूप में) को निम्न शर्तों के अधीन: -


(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(क) (1) धारा 35 की उप - धारा की दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान / सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय सामाजिक विज्ञान / सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

[F.No. 203/21/2005-ITA-II]