आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

085

अधिसूचना तिथि

28/03/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/03/2007

अधिसूचना: 85 जारी करने की तिथि: 28/3/2007
अधिसूचना सं. 85/2007, 28-3-2007 दिनांक

यह इस संगठन एम / एस स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान के भारतीय संस्थान, जयपुर के उप खंड के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आय की धारा 35 के आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) ने कहा, नियमों 5C और आयकर नियमों के 5D, 1962 के साथ पठित (कहा नियम) निम्न शर्तों के 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' विषय की श्रेणी में 2005/01/04 से प्रभाव के साथ, अर्थात्: -
  1. अनुमोदित 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक शोध करने होंगे;
  2. अनुमोदित संगठन अपने आप में वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाएगा;
  3. अनुमोदित संगठन खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें मिल जाएगा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत के लिए हस्ताक्षर किए और इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत आयकर या आयकर (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त;
  4. संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20.   केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
(क) से (ग) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट खाते की पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(ग) दान के अपने बयान प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त विफल रहता है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन मात्रा में उप पैरा (iv) अनुच्छेद 1 के में निर्दिष्ट; या
(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या
(ई) के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5D के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.
[F.No.203/35/2006/ITA-II]