8/2012 : परिपत्र संख्या 8/2012 [F.संख्या 275/192/2012-IT(B)], दिनांक 5-10-2012
परिपत्र सं.
8/2012
परिपत्र की तिथि
05/10/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/10/2012
आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961 - स्रोत पर कर की कटौती - वेतन - वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अनुभाग 192 के तहत वेतन से आयकर कटौती
परिपत्र नहीं. 8/2012 [F.NO. 2012/05/10 दिनांक 275/192/2012-IT (ख)],
संदर्भ 16-8-2011 दिनांकित, परिपत्र सं 05/2011 के लिए आमंत्रित किया है, जिसके तहत आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर, 1961 (बाद में की कटौती की दरें 'अधिनियम'), वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, सूचित किया गया. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर की कटौती की दर में शामिल है और आयकर अधिनियम के कुछ संबंधित प्रावधानों, 1961 (बाद अधिनियम) बताते हैं और आयकर नियम, 1962 (बाद में नियम). प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और सूचनाएं आयकर विभाग www.incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
प्र.20. प्रति वित्त अधिनियम, 2012 के रूप में आयकर की दरों:
वित्त अधिनियम, 2012 के अनुसार, आयकर वित्तीय वर्ष के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत कटौती करने की आवश्यकता है 2012-13 (यानी निर्धारण वर्ष 2013-14) निम्न दरों पर:
टैक्स से 2.1 दरें
टैक्स से ए सामान्य दर:
| क्रम सं. बेच | कुल आय | कर की दर |
| १ | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 2,00,000 / -. | शून्य |
| 2. | कुल आय रुपए से अधिक है. 2,00,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 5,00,000 / -. | 10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 2,00,000/- |
| I3 | कुल आय रुपए से अधिक है. 5,00,000 / - लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10,00,000 / -. | रुपये. 30,000 / - से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी. 5,00,000 / -. |
| 4 ज | कुल आय रुपए से अधिक है. 10,00,000 / -. | रुपये. 1,30,000 / - प्लस कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 10,00,000/- |
वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ साल या उससे अधिक है लेकिन कम से कम अस्सी साल की उम्र का है, जो भारत में हर व्यक्ति, निवासी, के लिए कर की बी दरें:
| क्रम सं. नहीं | कुल आय | कर की दर |
| १ | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 2,50,000 / -. | शून्य |
| 2. | कुल आय रुपए से अधिक है. 2,50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 5,00,000 / -. | 10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 2,50,000 / - |
| I3 | कुल आय रुपए से अधिक है. 5,00,000 / - लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10,00,000 / -. | रुपये. 25,000 / - से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी. 5,00,000 / -. |
| 4 ज | कुल आय रुपए से अधिक है. 10,00,000 / -. | रुपये. 1,25,000 / - प्लस कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 10,00,000/- |
वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी साल या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक निवासी होने के नाते हर व्यक्ति की सी में प्रकरण:
| क्रम सं. नहीं | कुल आय | कर की दर |
| १ | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 5,00,000 / -. | शून्य |
| 2. | कुल आय रुपए से अधिक है. 5,00,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 10,00,000 / -. | 20 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 5,00,000 / - |
| I3 | कुल आय रुपए से अधिक है. 10,00,000 / -. | रुपये. 1,00,000 / - प्लस कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 10,00,000/- |
आयकर पर 2.2 सरचार्ज:
वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा आयकर भुगतान पर कोई अधिभार (प्र 2013-14) हो जाएगा.
आयकर पर 2.3.1 शिक्षा उपकर:
आयकर की राशि आयकर की दो प्रतिशत की दर से आयकर पर शिक्षा उपकर की वृद्धि की जाएगी.
आयकर पर 2.3.2 माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर:
बाद वित्तीय वर्ष 2007-08 से, एक अतिरिक्त अधिभार (आयकर पर शिक्षा उपकर सहित) आयकर की एक प्रतिशत की दर पर प्रभार्य है.
शिक्षा उपकर, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर निवासी और अनिवासी निर्धारिती दोनों द्वारा देय हैं.
(3) आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961: "वेतन" से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना:
कर की गणना की 3.1 विधि:
सिर "वेतन" वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत निर्धारिती की अनुमानित आय पर आयकर घटा जाएगा के अधीन किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति. आयकर अधिनियम की धारा 206AA और प्रत्येक भुगतान के समय में कटौती की जाएगी के उपबंधों के अधीन ऊपर दिए दरों के आधार पर गणना की जानी आवश्यक है. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता होगी. 2,00,000 / - या 2 रुपए, 50,000 / - रुपए या. 5,00,000 / -, जैसा भी मामला हो, कर्मचारी की उम्र पर निर्भर करता है. (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध-I में दिया जाता है).
3.2 नियोक्ता द्वारा गैर मौद्रिक अनुलाभ पर टैक्स का भुगतान:
एक विकल्प के एक कर्मचारी को दिया गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को दिया गया है. नियोक्ता, उसके विकल्प में, कर्मचारी के वेतन से किसी भी टीडीएस बनाने के बिना इस तरह के अनुलाभ खुद पर कर का भुगतान कर सकते हैं. नियोक्ता इस तरह के कर कर्मचारी को सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान के समय अन्यथा घटाया यानी था जब समय पर इस तरह के टैक्स का भुगतान करना होगा.
जवाब आयकर का 3.3 संगणना:
उपर्युक्त पैरा 3.2 में वर्णित कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, कर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य पर, वित्तीय वर्ष के लिए बल में दर के आधार पर गणना आयकर की औसत से निर्धारित किया जा रहा है , नियोक्ता द्वारा खुद को भुगतान किया गया है जो कर के लिए अनुलाभ का मूल्य भी शामिल है.
उदाहरण:
सभी अनुलाभ का वर्ष समावेशी के लिए उम्र के साठ साल से कम एक कर्मचारी के सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य रुपये है कि मान लीजिए. 4,50,000 / -, जो रुपये से बाहर. 50,000 / - गैर मौद्रिक अनुलाभ के कारण है और नियोक्ता ऊपर पैरा 3.2 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए चुनता है.
उपाय:
| सभी अनुलाभ के समावेशी सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य | र 4,50,000 / - |
| (उपकर सहित) कुल वेतन पर टैक्स | र 25,750 / - |
| टैक्स की औसत दर [(25750 / 4,50,000) 100 ×] | 5.72% |
| टैक्स 50 रुपए पर देय, 000 / = (50,000 से 5.72%) | र 2,861 / - |
| प्रत्येक माह जमा किया जाना आवश्यक राशि | र 240 (रुपए 238,4) (= 2061/12) |
ताकि नियोक्ता द्वारा भुगतान कर कर्मचारी के वेतन से बनाया टीडीएस होना समझा जाएगा.
एक से अधिक नियोक्ता से 3.4 वेतन:
धारा 192 (2) एक व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या किसी अन्य के लिए एक नियोक्ता से बदल गया है, जहां स्थितियों से संबंधित है. यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब कारण या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित सिर "वेतन" के अंतर्गत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान / चुना नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.
3.5 राहत जब वेतन बकाया या अग्रिम भुगतान:
3.5.1 अनुभाग 192 के तहत (2 क) जहां निर्धारिती, एक कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या शरीर की धारा 89 के तहत राहत पाने का हकदार है में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने के नाते (1) वह पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं, फार्म सं 10E में ऐसे विवरण विधिवत उसके द्वारा सत्यापित, और जिम्मेदार व्यक्ति इस के बाद उपरोक्त के रूप में, इस तरह के ब्यौरे के आधार पर राहत की गणना करेगा और ऊपर पैरा के तहत कटौती (3.1) बनाने में खाते में एक ही लेते हैं.
यहाँ "विश्वविद्यालय का मतलब है एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया है, और के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है, अधिनियम.
3.5.2 प्रभाव के साथ 2010/01/04 से (प्र 2010-11), ऐसी कोई राहत किसी भी योजना के अनुसार, किसी भी प्राप्त राशि या अपनी सेवा के अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समाप्ति पर एक निर्धारिती द्वारा प्राप्य के संबंध में प्रदान किया जाएगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में योजनाओं (नियम 2BA साथ पढ़ें) धारा 10 (10C) (क) में निर्दिष्ट, स्वैच्छिक अलगाव की योजना, किसी भी राशि के संबंध में एक छूट प्राप्त या प्राप्य पर अगर उसकी सेवा या स्वैच्छिक जुदाई के ऐसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समाप्ति के इस तरह के संबंध में धारा 10 (10C), या किसी भी अन्य, आकलन वर्ष के तहत निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है.
किसी भी अन्य मद में 3.6 आय: (i) धारा 192 (2 बी) "वेतन" (से सिर "आय के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान नहीं होने के अलावा अन्य किसी भी मद में आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है एक ही वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा और स्रोत उस पर कटौती की किसी भी कर से प्राप्त घर की संपत्ति "). फॉर्म संख्या पहले इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया गया था, जो 12C, के बाद से आयकर (24 वां संशोधन) नियम, 2003 से प्रभावी द्वारा नियम से हटा दिया गया है 2003/01/10. हालांकि, ब्यौरे अब (2) नियम की और सरल बयान को कब्जे में लिया जाएगा नियम 26B के तहत निर्धारित रूप में ठीक ढंग से हस्ताक्षर किए और करदाता द्वारा सत्यापित है जो एक साधारण बयान में दी जाए. सत्यापन के फार्म नीचे के रूप में reproduced है:
मैं, _________ (निर्धारिती के नाम), जो ऊपर कहा गया है मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है कि घोषणा है.
(Ii) ऐसी आय एक ही वित्तीय वर्ष के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा अन्य किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान नहीं होना चाहिए. किसी भी अगर डीडीओ 2 बी अनुभाग 192 (के मामले में कर छूट कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए खाते में सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत, यदि कोई हो, ऐसी आय और हानि पर, स्रोत पर कर काटा ऐसे अन्य आय और कर ले जाएगा ) अधिनियम की. हालांकि, इस उपधारा के किसी भी मामले में राशि नीचे सिर "वेतन" के तहत आय से (सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान को ध्यान में रखा गया है जहां को छोड़कर) कर छूट को कम करने का असर नहीं होगा अन्य आय और कर कटौती की उस 'के खाते में नहीं लिया गया था कि अगर इतना घटाया होगा. दूसरे शब्दों में, डीडीओ के खाते में ही कटौती की जा के लिए कुल कर की राशि बाहर काम करने के लिए सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय" और कोई अन्य सिर के तहत किसी भी हानि (नकारात्मक आय) ले जा सकते हैं.
(Iii) की धारा 192 (2 सी) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति इस तरह के भुगतान के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक बयान दिया है जिसे व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा कि नीचे देता है उसे और पर्चा 12BA (अनुबंध-II) में इनका मूल्य के लिए प्रदान की वेतन. फार्म 16 के साथ फार्म 12BA, नियोक्ता द्वारा जारी किए गए, जैसा कि अधिनियम की धारा 139C के संदर्भ में आकलन अधिकारी के समक्ष मांग पर उत्पादन किया जाना आवश्यक हैं.
सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत आय की 3.7 संगणना:
खाते में हाउस प्रॉपर्टी से नुकसान लेने हालांकि, डीडीओ कर्मचारी ऊपर उल्लेख घोषणा फ़ाइलें और हाउस प्रॉपर्टी से इस तरह के नुकसान की गणना के सिवा encloses यह सुनिश्चित करेगा कि. निम्नलिखित विवरण प्रत्येक घर की संपत्ति के लिए अलग से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत दावा किया घटाने के संबंध में प्राप्त की और नियोक्ता द्वारा रखा जाएगा:
(क) सकल वार्षिक किराया मूल्य /
यदि कोई हो, (ख) नगरपालिका कर, भुगतान किया
किसी भी अगर (ग) कटौती, ब्याज भुगतान के लिए दावा किया
(घ) अन्य कटौतियों का दावा किया
संपत्ति का (ई) पता
ऋण की (च) राशि, यदि कोई हो; और
(छ) नाम और ऋणदाता के पते (ऋण प्रदाता)
हाउस प्रॉपर्टी धारा 24 तक आय की गणना के लिए उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती का दावा करने के लिए 3.7.1 स्थितियां (ख):
अधिनियम की धारा 24 (ख) के तहत के रूप में उधार पूंजी पर ब्याज पर गृह संपत्ति से आय से कटौती की अनुमति देता है: -
(मैं) कटौती केवल स्वामित्व में है जो घर की संपत्ति के मामले में और अपने ही निवास के लिए कर्मचारी के कब्जे में अनुमति दी है. यह वास्तव में अन्य जगह पर की जा रही रोजगार की अपनी जगह को देखते हुए कर्मचारी के कब्जे में नहीं है, तो हालांकि, कि अन्य जगह में अपने निवास उससे संबंधित एक इमारत में नहीं होना चाहिए.
(Ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार अनुमति दी कटौती की मात्रा:
| क्रम सं. नहीं | उधार पूंजी का उद्देश्य | उधार पूंजी की तिथि | अधिकतम कटौती स्वीकार्य |
| १ | मरम्मत या घर के नवीकरण या पुनर्निर्माण | किसी भी समय | र 30,000 / - |
| 2. | घर के अधिग्रहण या निर्माण | 1999/04/01 से पहले | र 30,000 / - |
| I3 | घर के अधिग्रहण या निर्माण | 1999/04/01 को या उसके बाद | र 1,50,000 / - |
सीरियल नंबर 3 के मामले में ऊपर
(एक) तो हासिल कर ली है या निर्माण घर पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से within3 साल पूरा किया जाना चाहिए. डीडीओ कटौती बिल्डर से या कर्मचारी से आत्म - घोषणा के माध्यम से या तो दावा किया है जिसके खिलाफ घर की संपत्ति के पूरा होने के प्रमाण पत्र के लिए इसलिए यह आवश्यक है.
(ख) संपत्ति का अधिग्रहण और निर्माण प्रश्न में वित्तीय वर्ष और बाद में चार FYS के लिए समान किस्तों में कटौती की जाएगी किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए ऊपर FYS के लिए किसी भी पूर्व की अवधि ब्याज आगे.
(ग) कर्मचारी डीडीओ से पहले किसी भी ब्याज देय ब्याज की राशि का उल्लेख उधार पूंजी पर देय किसके लिए व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए है. मामले में एक नया ऋण तो प्रमाण पत्र भी प्रधानाचार्य और इसलिए चुकाया ऋण के ब्याज की व्यापक तस्वीर दिखाने चाहिए, पहले ऋण चुकाने के लिए लिया जाता है.
अतिरिक्त या कटौती की कमी के लिए 3.8 समायोजन:
धारा 192 के प्रावधानों (3) deductor कि वित्तीय वर्ष के भीतर ही उस कर्मचारी के लिए बाद में कटौती में, पहले से ही वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स की कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए अनुमति देते हैं.
विदेशी मुद्रा में भुगतान किया 3.9 वेतन:
विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य संवर्धित कर (स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है जिस पर आज की तारीख में इस तरह के मुद्रा के "तार स्थानांतरण खरीद दर" पर गणना की जाएगी नियम 26) देखें.
(4) कर और अपने कर्तव्यों की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों:
4.1 धारा 204 (क) अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या नियोक्ता एक कंपनी है, तो तत्संबंधी प्रधान अधिकारी सहित कंपनी ही. जैसा भी मामला हो इसके अलावा, के रूप में धारा 204 प्रति (चतुर्थ), क्रेडिट के मामले में, या, भुगतान बुलाया द्वारा या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, डीडीओ या जो भी नाम से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से है, तो जिम्मेदार जमा करने, या मामले के रूप में हो सकता है के लिए, ऐसी राशि का भुगतान "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" है.
4.2 पैरा 8 के अनुसार निर्धारित कर वेतन अधिनियम के यू / एस 192 से काट दिया जाना चाहिए.
4.3 कम दर पर कर की कटौती:
करदाता के क्षेत्राधिकार टीडीएस अधिकारी करदाता द्वारा फार्म नहीं 13 में उसे पहले दायर आवेदन को बाद में आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत कोई कटौती या टैक्स की कम कटौती का एक प्रमाण पत्र जारी करता है; फिर डीडीओ के खाते में इस तरह के प्रमाण पत्र लेने के लिए और उसमें उल्लिखित दरों पर देय वेतन पर कर कटौती करनी चाहिए. (नियम 28AA देखें).
4.4 टैक्स कटौती के जमा:
नियम 30 समय और केन्द्र सरकार के खाते में स्रोत पर कर कटौती के भुगतान का तरीका निर्धारित करता है.
4.4.1 केन्द्र सरकार के खाते में क्रेडिट करने के लिए किए गए टीडीएस का भुगतान / जमा का निर्धारित समय के रूप में नीचे है:
(क) सरकार के एक कार्यालय के मामले में:
| क्रम सं. बेच | विवरण | जमा करने की जो अप करने के लिए समय. |
| १ | टैक्स चालान बिना जमा [पुस्तक प्रवेश] | उसी दिन |
| 2. | चालान के साथ जमा कर | 7 वें दिन अगले महीने |
| I3 | अनुलाभ पर कर नियोक्ता द्वारा जमा किया जा चुनते हैं. | 7 वें दिन अगले महीने |
(ख) सरकार के एक अधिकारी के अलावा अन्य किसी भी मामले में
| क्रम सं. बेच | विवरण | जमा करने की जो अप करने के लिए समय. |
| १ | मार्च टैक्स घटाया | 30 अप्रैल को अगले वित्तीय वर्ष |
| 2. | किसी भी अन्य माह में कर छूट | 7 वें दिन अगले महीने |
| I3 | अनुलाभ पर कर नियोक्ता द्वारा जमा किया जा करने के लिए चुनते | 7 वें दिन अगले महीने |
एक डीडीओ खंड 192, नियम 30 के तहत टीडीएस की त्रैमासिक भुगतान की अनुमति के लिए इनकम टैक्स के क्षेत्राधिकार अतिरिक्त / संयुक्त आयुक्त से पहले लागू होता है हालांकि, अगर (3) नीचे तालिका में दी तिमाही आधार और समय पर भुगतान के लिए अनुमति देते हैं:
| क्रम सं. बेच | को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए क्वार्टर | त्रैमासिक भुगतान के लिए तिथि |
| १ | 30 जून | 7 जुलाई |
| 2. | 30 सितंबर | 7 अक्टूबर |
| I3 | 31 दिसंबर | 7 जनवरी |
| 4 ज | 31 मार्च | 30 अप्रैल को अगले वित्तीय वर्ष |
टीडीएस का भुगतान 4.4.2 मोड
पुस्तक प्रवेश द्वारा 4.4.2.1 भुगतान:
कर एक चालान [पुस्तक प्रवेश], वेतन एवं लेखा अधिकारी या ट्रेजरी अधिकारी या चैक आहरण और संवितरण अधिकारी या के उत्पादन के बिना केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया गया है, जहां सरकार के एक कार्यालय के मामले में deductor कर रिपोर्ट जिसे करने के लिए कहा जाता है, भी नाम से किसी अन्य व्यक्ति को तो काट ली जाती है और जो केन्द्र सरकार के ऋण के लिए इस तरह की राशि जमा करने के लिए जिम्मेदार है, होगा-
(क) आयकर महानिदेशक (सिस्टम) द्वारा अधिकृत एजेंसी को इस महीने के अंत से दस दिनों के भीतर फार्म सं 24G में एक वक्तव्य प्रस्तुत [वर्तमान में एम / एस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित टीआईएन सुविधा केन्द्र ] कटौती से काट लिया और उस महीने के लिए उसे करने के लिए सूचित कर के संबंध में; और
(ख) की कटौती की राशि जमा किया गया है जिनके संबंध में कटौती करने से प्रत्येक के लिए एजेंसी द्वारा उत्पन्न संख्या (बाद में बही पहचान संख्या या बिन के रूप में संदर्भित) अंतरंग. बिन पर्चा 24G, टैक्स जमा किया जाता है जिस पर डीडीओ अनुक्रम संख्या और तारीख की रसीद संख्या से मिलकर.
पर्चा 24G प्रस्तुत की प्रक्रिया अनुबंध चतुर्थ में विस्तृत है. पी ऐ ओ / डीडीओ सही प्रक्रिया का पालन किया जाना समझने के लिए उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न के माध्यम से जाना चाहिए.
एक आयकर चालान द्वारा 4.4.2.2 भुगतान:
(मैं) इस तरह के एक मामले में तो कर कटौती की राशि भारतीय रिजर्व बैंक की किसी भी शाखा में उपरोक्त तालिका 4.4.1 में निर्धारित समय के भीतर या स्टेट बैंक की यह जारीकर्ता द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए जमा किया जाएगा भारत का या किसी अधिकृत बैंक की;
(Ii) लागू कर रहे हैं खंड 44AB के प्रावधानों जिसे एक कंपनी और (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति के मामले में, कटौती की राशि इलेक्ट्रॉनिक भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिकृत बैंक में जमा कर सकता है एक इलेक्ट्रॉनिक आयकर चालान के साथ.
राशि के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, तो राशि, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए या भारतीय स्टेट बैंक को या किसी अधिकृत बैंक को प्रेषित के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लगाया जाएगा:
भारतीय रिजर्व बैंक की या भारत की या किसी अधिकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक (क) इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा; या
(ख) डेबिट कार्ड (अधिसूचना No.41/2010, दिनांक 31 मई 2010)
4.5 ब्याज, शुल्क, जुर्माना और जमा कर कटौती करने में विफलता के लिए अभियोजन पक्ष:
एक व्यक्ति को घटाने के बाद, स्रोत पर पूरे या कर के किसी भी भाग घटा, या विफल रहता है, के तहत के रूप में निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार की साख को पूरा या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है:
उन्होंने कहा कि धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा 4.5.1. धारा 201 (1 ए) ऐसे व्यक्ति साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है
(मैं) इस तरह के कर इस तरह के कर कटौती की जाती है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर हर महीने या महीने के भाग के लिए 1% से कम है और
(Ii) एक और इस तरह कर इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को काट ली गई है जिस पर तारीख से इस तरह के कर की राशि पर हर महीने या एक महीने के भाग के लिए एक फीसदी से डेढ़ पर.
इस तरह के ब्याज, प्रभार्य हैं, प्रकृति में अनिवार्य है और संबंधित तिमाही के लिए टीडीएस की त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने से पहले भुगतान किया जाना है.
4.5.2 धारा 271C किसी भी व्यक्ति स्रोत पर पूरे या कर के किसी भी भाग घटा विफल रहता है या कर कटौती के पूरे या हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह दंड के माध्यम से, के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि नीचे देता है कर की राशि की कटौती की जाती है या उसके द्वारा भुगतान नहीं किया.
4.5.3 इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति के रूप में ऊपर, निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती, वह एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि नीचे देता है जो ठीक साथ, 3 महीने और 7 साल के बीच किया जाएगा.
टैक्स कटौती (धारा 203) के लिए प्रमाण पत्र की 4.6 प्रस्तुत:
4.6.1 धारा 203 कर्मचारी टीडीएस और कुछ अन्य विवरण की राशि का ब्यौरा फॉर्म 16 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए डीडीओ की आवश्यकता है. अधिनियम फॉर्म 16 आय भुगतान किया है और कर कटौती की गई जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 मई से कर्मचारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि अनुबंध. यहां तक कि पेंशन के भुगतान की समय पर कर की कटौती के बैंकों में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हैं. अधिसूचना 31-5-2010 दिनांकित को कब्जे में संशोधित फार्म 16 संलग्न है. फॉर्म 16 में प्रमाण पत्र निर्दिष्ट करेगा
(एक) वैध स्थायी खाता deductee की संख्या (पैन);
(ख) deductor के वैध कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन);
कर कटौती की जमा सरकार के एक कार्यालय के मामले में चालान के उत्पादन के बिना है जहां (ग) (i) बुक पहचान संख्या या संख्या (बिन);
(Ii) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या या संख्या (सीआईएन *).
(घ) के बयान के खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में सभी प्रासंगिक तिमाही बयान की रसीद संख्या सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के लिए है. त्रैमासिक बयान की रसीद संख्या 8 अंकों की है.
यह नया टीडीएस प्रक्रिया के तहत, टैन, पैन और deductor द्वारा दायर टीडीएस बयान की रसीद संख्या की सटीकता और उपलब्धता टीडीएस के लिए ऑनलाइन ऋण देने के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता हो जाएगा कि नोट किया जाए. इसलिए उचित देखभाल इन ब्यौरे भरने में लिया जाना चाहिए.
उचित देखभाल भी टीडीएस प्रमाणपत्र में सही सीआईएन / बिन का संकेत में लिया जाना जाना चाहिए.
डीडीओ अनुभाग 203 से आवश्यक के रूप में, संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, वह, धारा 272A (2) (जी) के तहत दंड के वैसे, रुपये हो जाएगा जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100/-for विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन.
यह, हालांकि, स्रोत पर मामला टैक्स में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई दायित्व नहीं छूट और कटौती के दावों की हैसियत से कटौती की जाती / घटाया नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है.
एक निर्धारिती वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता द्वारा नियोजित है, तो 4.6.2, नियोक्ताओं के ऐसे प्रत्येक निर्धारिती नियोक्ताओं और भाग से प्रत्येक के साथ नियोजित किया गया था, जिसके लिए अवधि से संबंधित फार्म नंबर 16 में प्रमाण पत्र के भाग अ जारी करेगा बी निर्धारिती के विकल्प पर नियोक्ता या पिछले नियोक्ता से प्रत्येक के द्वारा जारी किया जा सकता है.
Deductee तो जारी मूल प्रमाणपत्र खो दिया है और एक नकली प्रमाण पत्र और ऐसे डुप्लीकेट प्रमाण पत्र deductor द्वारा डुप्लीकेट के रूप में प्रमाणित है जारी करने के लिए अनुरोध करता है तो 4.6.3 नियोक्ता फार्म नंबर 16 में एक डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है.
4.6.4. डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन:
एक प्रमाण पत्र फार्म नंबर 16 में प्रस्तुत किए जाने कहां है (मैं), deductor, उनके विकल्प पर, ** इस तरह के प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं.
(Ii) खंड (क) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र के मामले में, deductor यह सुनिश्चित करेगा कि
(क) पैरा 4.6.1 में निर्धारित शर्तों के ऊपर के साथ पालन कर रहे हैं;
प्रमाणपत्र डिजिटली हस्ताक्षरित है एक बार (ख), प्रमाण पत्र की सामग्री को बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं; और
(ग) सर्टिफिकेट नियंत्रण संख्या है और इस तरह के प्रमाण पत्र की एक लॉग deductor द्वारा बनाए रखा है.
चालान पहचान संख्या (सीआईएन) मूलभूत सांख्यिकी रिटर्न टैक्स, टैक्स जमा किया गया है, जिस पर तारीख और बैंक द्वारा दिए गए चालान सीरियल नंबर जमा किया गया है, जहां बैंक शाखा की (बीएसआर) कोड शामिल नंबर का मतलब है.
• डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग की जानकारी के प्रसारण फेलसेफ है के रूप में इंटरनेट पर ई लेनदेन का सबसे प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. यह संगठनों का मार्गदर्शन हस्ताक्षर के साथ कर की कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने में काफ़ी समय है, जहां कर्मचारियों की बड़ी संख्या होने में विशेष रूप से समय की बचत होती है (सर्कुलर नं. 2007 के 2, 21-5-2007 दिनांकित)
4.6.5. आदि अनुलाभ, (धारा 192 (2 सी) से संबंधित ब्यौरे की प्रस्तुत:
4.6.5.1 अनुभाग 192 (2 सी) के अनुसार, एक कर्मचारी को दिया वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ऐसी आय यानी भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर रखा गया है, पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्रोत. इस तरह के ब्यौरे के प्रपत्र और तरीके से नियम 26A, प्रपत्र 12BA और नियम के फॉर्म 16 में निर्धारित कर रहे हैं. - अनुलाभ की प्रकृति और मूल्य से संबंधित सूचना मामला भुगतान वेतन या देय 2 रुपए से ऊपर है, 00,000 / में पर्चा 12BA में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है. अन्य मामलों में, जानकारी फार्म 16 ही में नियोक्ता द्वारा प्रदान करना होगा.
पारस 3.2 और इस परिपत्र की 3.3 में चर्चा प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभ पर कर का भुगतान किया गया है, जो 4.6.5.2 एक नियोक्ता, संबंधित कर्मचारी को प्रस्तुत करेगा, कर के लिए भुगतान किया गया है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार और इसलिए भुगतान की गई राशि, कर में संशोधन फार्म 16 में भुगतान किया है और कुछ अन्य विवरण दिया गया है जिस दर पर निर्दिष्ट.
कर्मचारी के लिए प्रदान की परिलब्धियों के मूल्य दिखा एक बयान प्रस्तुत करने के लिए धारा 192 (2 सी) के तहत नियोक्ता पर डाली 4.6.5.3 दायित्व कानून और मूल्यांकन के नियमों के अनुसार छुट्टी होने की उम्मीद है जो नियोक्ता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वहां के तहत बनाए. अपेक्षित जानकारी के किसी भी झूठी जानकारी, गढ़े प्रलेखन या दमन उसके कानून के तहत प्रदान परिणामों आवश्यक होगा. फार्म 16 और / या ऊपर निर्दिष्ट नियम 12BA में प्रमाण पत्र, तुरंत आय भुगतान किया है और कर कटौती की गई जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष की 31 मई से कर्मचारी को प्रस्तुत किया जाएगा. वह अनुभाग 192 (2 सी) द्वारा अपेक्षित के रूप में, संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, वह, (2) (i) धारा 272A के तहत, दंड के वैसे, रुपये हो जाएगा जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 / - विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए.
पैन और टैन का हवाला देते हुए 4.7 अनिवार्य:
अधिनियम की 4.7.1 धारा 203A प्राप्त करने और चालान, टीडीएस प्रमाण पत्र, बयानों और अन्य दस्तावेजों में टैक्स कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य बनाता है. इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र No.497 [1987/09/10 दिनांकित F.No.275/118/87-IT (बी),] में उपलब्ध हैं. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के माध्यम से, दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. इसी तरह, धारा 139 क (5 ब) के अनुसार, यह व्यक्ति जिसका आयकर यू / एस 192 (-2) सुसज्जित बयान में कटौती की गई है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर यू / एस से व्यक्ति का पैन उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए अनिवार्य है 203 और सभी लाभ (3) अधिनियम की धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया और वितरित किया.
4.7.2 सभी कर कटौती (वेतन से कटौती कर के लिए) फार्म No.24Q में टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आवश्यक हैं. टीडीएस / टीसीएस प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता के रूप में, आयकर रिटर्न के साथ कर्मचारी द्वारा, देदुक्टीस के पैन की कमी कर कटौती के लिए ऋण देने में कठिनाई पैदा कर रही है, साथ दूर किया गया है. टैक्स कटौती और कर संग्राहकों, इसलिए, प्रपत्र 24Q में वेतन के लिए टीडीएस रिटर्न में सभी देदुक्टीस का सही पैन विवरण उद्धृत करने के लिए सलाह दी जाती है. टीडीएस के लिए उत्तरदायी करदाताओं को भी अपने कटौती करने के साथ उनके सही पैन प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी जाती है. यह deductor (नियोक्ता) को deductee (कर्मचारी) द्वारा पैन के गैर प्रस्तुत अधिनियम की 206AA नीचे पैरा 4.8 में वर्णित उच्च दर यू / एस पर टीडीएस की कटौती में परिणाम होगा कि उल्लेख किया जा सकता.
कर्मचारी (धारा 206AA) द्वारा पैन प्रस्तुत करने के लिए 4.8 अनिवार्य आवश्यकता:
अधिनियम में 4.8.1 धारा 206AA कर घटाया है जिस पर किसी भी राशि या आय या राशि, प्राप्त होने के मामले में कर्मचारी अनिवार्य द्वारा पैन की प्रस्तुत करता है. कर्मचारी (deductee) deductor को उसकी / उसके पैन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो deductor निम्न दरों के उच्च पर टीडीएस बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है:
इस अधिनियम की प्रासंगिक प्रावधान में निर्धारित दर पर (मैं); या
(Ii) बल में दर या दरों पर; या
(Iii) बीस फीसदी की दर से.
deductor सभी तीन शर्तों में कर की राशि का निर्धारण और टीडीएस की उच्च दर लागू करने के लिए है. हालांकि, टीडीएस यू / एस 192 के लिए अभिकलन कर्मचारी की आय, कोई कर कटौती की जाएगी कर योग्य सीमा से नीचे है, जहां. टीडीएस यू / एस 192 के लिए अभिकलन कर्मचारी की आय कर योग्य सीमा से ऊपर है लेकिन जहां, deductor सेकंड में 192 के रूप में प्रदान बल में दरों के आधार पर आयकर की औसत दर की गणना करेगा. इसलिए परिकलित कर 20% से कम है तो कर की कटौती के 20% की दर पर किया जाएगा और मामले में औसत दर 20% से अधिक है, कर औसत दर से काटी जाती है. शिक्षा उपकर @ 2% और 1% @ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर टीडीएस अधिनियम की 20% यू / एस 206AA पर कटौती की जाती है, के मामले में कटौती करने की नहीं है.
4.9 अनुभाग 200 (3) [टीडीएस की त्रैमासिक विवरण] के तहत कर की कटौती का विवरण:
4.9.1. (वेतन आय के मामले में नियोक्ता) कर की कटौती के व्यक्ति, विधिवत निदेशक आयकर महानिदेशक (सिस्टम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की [नीचे तालिका में विवरण] अवधि के लिए फार्म 24Q में टीडीएस की त्रैमासिक विवरण सत्यापित फाइल करने की जरूरत है ) आरा केन्द्र, झंडेवालान एक्सटेंशन., नई दिल्ली या वर्तमान में एम / एस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो प्र. (सिस्टम) के द्वारा अधिकृत टिन / सुविधा केन्द्र (एनएसडीएल). टीडीएस की वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता से प्रभावी के साथ दूर किया गया है 2006/01/04. पर्चा 24Q में दायर की अंतिम तिमाही के लिए तिमाही बयान (2006/12/05 दिनांकित अधिसूचना संख्या SO704 (ई), के द्वारा संशोधित) टीडीएस की वार्षिक वापसी के रूप में माना जाएगा. इस बयान quarterwise दाखिल करने की देय तिथियों नीचे तालिका में के रूप में है.
टेबल: त्रैमासिक विवरण ई टीडीएस रिटर्न 24Q दाखिल की तिथियां
| क्रम सं. नहीं | न खत्म होने वाली तिमाही के लिए लौटें | सरकार के कार्यालयों के लिए नियत तारीख | अन्य कटौती करने के लिए नियत तारीख |
| १ | 30 जून | 31 जुलाई | 15 जुलाई |
| 2. | 30 सितंबर | 31 अक्टूबर | 15 अक्टूबर |
| I3 | 31 दिसंबर | 31 जनवरी | 15 जनवरी |
| 4 ज | 31 मार्च | 15 मई | 15 मई |
4.9.2. ऊपर संदर्भित बयान फार्म में बयान के सत्यापन 27 ए के साथ साथ आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, स्वरूपों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र फार्म या में प्रस्तुत किया जा सकता है
4.9.3. पर्चा 24Q में सभी रिटर्न deductee अभिलेखों की संख्या कम से कम 20 है जहां मामले में छोड़कर कंप्यूटर मीडिया में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है. इस दिनांक 26-8-2003 अधिसूचना संख्या का.आ. 1261 (ई) के साथ पठित दिनांक अधिसूचित अधिसूचना सं के रूप में "स्रोत स्कीम, 2003 में टैक्स कटौती के रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग" तो 974 (ई), के अनुसार है 31-5-2010. कटौती टीआईएन सुविधा केन्द्रों में से किसी में ई टीडीएस मध्यस्थ के साथ त्रैमासिक बयान दाखिल करने के लिए है, http://www.incometaxindia.gov.in पर और http://tin-nsdl.com पर उपलब्ध हैं ब्यौरे जो की.
प्रस्तुत विवरण (धारा 234E) में चूक के लिए 4.9.4 शुल्क:
एक व्यक्ति को देने या धारा 200 में निर्धारित समय के भीतर एक बयान वितरित होने की वजह से विफल रहता है (3) 2012/01/07 पर या के बाद स्रोत पर कर कटौती के संबंध में वह शुल्क एक के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा रुपये की राशि. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200. हालांकि, इस तरह के शुल्क की राशि स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी. यह शुल्क प्रकृति में अनिवार्य है और इस तरह के बयान से प्रस्तुत करने से पहले भुगतान किया जाना है.
प्रस्तुत विवरण (अनुभाग 271H) में विफलता के लिए 4.9.5 पेनल्टी:
एक व्यक्ति को देने या अनुभाग 200 में निर्धारित समय के भीतर एक बयान वितरित होने की वजह से विफल रहता है (3) 30-6-2012 को या उससे पहले स्रोत पर कर कटौती के संबंध में, वह दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा रुपये की राशि. 100 विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए, [धारा 272A (2) (कश्मीर)]. हालांकि, इस तरह के शुल्क की राशि स्रोत पर घटाया था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी.
एक व्यक्ति को देने या अनुभाग 200 में निर्धारित समय के भीतर एक बयान वितरित होने की वजह से विफल रहता है (3) 2012/01/07 पर या के बाद स्रोत पर कर कटौती के संबंध में, वह दंड के माध्यम से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि. 10,000 / - है, लेकिन जो रुपये 1,00,000 / तक का हो सकता -. व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए, यदि कोई हो, शुल्क और ब्याज के साथ टीडीएस भुगतान करने के बाद, वह पहुंचाने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की समाप्ति से पहले इस तरह के बयान दिया था साबित होता है कि हालांकि, अगर जुर्माना लगाया नहीं की जाएगी बयान.
गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए 4.9.6 जुर्माना (धारा 271H)
एक व्यक्ति 2012/01/07 को या उसके बाद स्रोत पर कर कटौती के संबंध में बयान में गलत जानकारी प्रस्तुत करते हैं, तो वह रुपये से कम नहीं होगी जो दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 10,000 / - है, लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. 1,00,000 / -.
4.9.7. कर कटौती के बयान की तैयारी का समय, deductor अनिवार्य बोली के लिए आवश्यक है:
(मैं) के बयान में अपने कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन);
(Ii) deductor) राज्य सरकार सहित सरकार के एक कार्यालय है जहां मामले में छोड़कर बयान में अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) बोली. सरकार कटौती ई टीडीएस बयान में उद्धृत किया जा "PANNOTREQD" के मामले में;
(Iii) सभी देदुक्टीस की स्थायी खाता संख्या पैन बोली;
जैसा भी मामला हो (चतुर्थ), पुस्तक पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या सहित केन्द्र सरकार को भुगतान कर का विवरण प्रस्तुत.
(वि) का भुगतान किया है या जो कर पर जमा राशियों का विशेष प्रस्तुत आदाता का निर्धारण अधिकारी द्वारा कर यू / एस 197 की कोई कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने की निगाह में कटौती नहीं की गई थी.
पेंशन से होने वाली आय पर 4.10 टीडीएस:
वे वेतन आय पर लागू होते हैं के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के मामले में, इस परिपत्र में समाहित निर्देश एक ही तरीके से लागू नहीं होगी. पेंशनर बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत यदि आदि जीवन बीमा, भविष्य निधि, एनएससी के लिए योगदान के कारण धारा 80 सी के तहत पेंशन की राशि में से कटौती, अनुमति दी जा सकती है. डीजीबीए: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) No.7/CDR/1992 (संदर्भ सीओ ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं .60/GA.64 (11 CVL) -/92), इन निर्देशों को पेंशन का भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए, 27 अप्रैल 1992 दिनांकित, और. इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाओं यू / एस 203 पेंशनरों को भी मुहैया सीबीडीटी परिपत्र नहीं करने के लिए फॉर्म 16 में कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य कर रहे हैं. 761, 13-1-1998 दिनांकित.
4.11 नई पेंशन योजना:
नई पेंशन योजना (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 के बाद से लागू हो और 1 जनवरी 2004 से केन्द्र सरकार सेवा करने के लिए सभी नए रंगरूटों के लिए अनिवार्य है. तब से यह राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र एवं स्वरोजगारों के कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया है. एनपीएस ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आय छूट प्राप्त है. एनपीएस विश्वास लाभांश वितरण कर से छूट दी गई है और यह भी इक्विटी और डेरिवेटिव के सभी खरीद और बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर से छूट दी है. एनपीएस ट्रस्ट भी स्रोत पर कर कटौती के बिना आय प्राप्त होगा. ऊपर संशोधनों के बाद (प्र 2009-10) 2009/01/04 से retrospectively प्रभावी रहे हैं.
4.12. अनिवासी के मामले में की गई टीडीएस से संबंधित मामलों:
गैर निवासियों भारत में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं और किसी भी वापसी में वह पहले से ही भारत छोड़ दिया है के बाद कर्मचारी की वजह से हो जाता है और मूल्यांकन के आदेश पारित कर रहे हैं समय से भारत में कोई बैंक खाता है तो करों, नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता कहां 4.12.1 वापसी कर यह [1995/11/07 सर्कुलर नं 707,] द्वारा वहन किया गया है के रूप में नियोक्ता के लिए जारी किया जा सकता है.
अनिवासियों के संबंध में 4.12.2, भारत में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान वेतन भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा. यह विशेष रूप से शेष अवधि के लिए देय या पहले या भारत में सेवा से सफल रहा और रोजगार की सेवा अनुबंध का हिस्सा है है, जो दोनों की अवधि को छोड़ किसी भी वेतन भी भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है.
प्र.5. हेड "वेतन" के तहत आय की संगणना
सिर "वेतन" के तहत 5.1 आय प्रभार्य:
(1) निम्न आय सिर "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी:
(एक) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से किसी भी वजह से वेतन का भुगतान किया है या नहीं;
(ख) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं है.
(ग) वेतन के किसी भी बकाया भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.
(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन के कारण हो जाता है जब अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया जाता है, जहां .
कारण, कहा जाता है, या द्वारा प्राप्त भी नाम से कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.
"वेतन" के 5.2 परिभाषा, "विशेषाधिकार" और "वेतन के एवज में लाभ" (धारा 17):
5.2.1 "वेतन" शामिल हैं: -
के बदले, या, वेतन के अलावा, वेतन, वार्षिकी या पेंशन की अग्रिम, ग्रेच्युटी, आदि छोड़ के नकदीकरण के संबंध में भुगतान में मैं. मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, मुनाफा
द्वितीय {अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6} के होते हैं के रूप में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी की शेष राशि क्रेडिट करने में कर्मचारी के खाते में सालाना अभिवृद्धि का भाग.:
(क) कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान,
(ख) के रूप में यह इस तरह की दर से अधिक दर पर अनुमति दी है के रूप में अब तक में कर्मचारी की जमा राशि पर जमा ब्याज केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है. [- अधिसूचना संख्या का.आ. 1046 (ई) 13-5-2011 दिनांक से प्रभावी 2010/01/09 दर 9.5% पर तय किया जाता है]
ईई. 22-12-2003 दिनांकित, अधिसूचित अधिसूचना एफ एन 5/7/2003-ECB और पीआर के रूप में नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान (अनुबंध के रूप में संलग्न) खंड में निर्दिष्ट 80CCD (इस परिपत्र के पैरा 5.4 (ग)) भी वेतन आय में शामिल किया जाएगा.
यह वेतन स्रोत पर पेंशन और टैक्स भी शामिल है के बाद से अन्यथा के लिए कहा जाता है, तो भी पेंशन से कटौती करना होगा, कि उल्लेख किया जा सकता. हालांकि, कोई कर धारा 10 (10 ए) के तहत छूट सीमा तक पेंशन के रूपान्तरित भाग से काट किया जाना आवश्यक है.
पारिवारिक पेंशन और न सिर 'वेतन' के तहत सिर 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत कर के दायरे में है. इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के लागू नहीं कर रहे हैं.
5.2.2 दस्तूरी में शामिल हैं:
{ किराया मुक्त आवास का मूल्य उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई;
II उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;
3 कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या निम्न में से किसी मामले में नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई का मूल्य:
इस तरह कंपनी के एक निदेशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा (मैं);
(Ii) कंपनी में पर्याप्त रुचि है, जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(Iii) (क) और (ख) के ऊपर कवर और जिनकी आय सिर के वेतन 'के तहत (से कारण या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति नहीं है कि क्या एक कर्मचारी जो, (एक कंपनी सहित) एक नियोक्ता द्वारा ), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से प्रदान की नहीं सभी लाभ और सुविधाओं के मूल्य के अनन्य, 50 से अधिक है, 000 / -.
[क्या किराया के मामले में रियायत का गठन आयकर अधिनियम, 1961 की (2) (ख) धारा 17 नीचे से 4 स्पष्टीकरण 1 में निर्धारित किया गया है]
4 निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया होगा जो किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि.
5. नियोक्ता द्वारा देय किसी राशि, सीधे चाहे या किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि या यू / एस 17, एक निर्धारिती के जीवन पर एक आश्वासन लागू करने के लिए या के लिए एक अनुबंध लागू करने के लिए अन्य निर्दिष्ट धन के अलावा किसी अन्य फंड, के माध्यम से एक वार्षिकी.
6 प्रभाव के साथ 2010/01/04 से (प्र 2010-11) यह आगे किसी भी निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य लागत से मुक्त नियोक्ता, या पूर्व नियोक्ता द्वारा या में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आवंटित या स्थानांतरित कर स्पष्ट किया है कि निर्धारिती को रियायती दर, कर्मचारियों के हाथ में एक विशेषाधिकार का गठन करेगा.
यहाँ
कर्मचारियों के शेयर विकल्प इसलिए किसी भी योजना या स्कीम के तहत दी गई है जहां प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और, की धारा 2 (ज) में परिभाषित के रूप में (एक) "निर्दिष्ट सुरक्षा", प्रतिभूतियों का मतलब ऐसी योजना या स्कीम के तहत की पेशकश की प्रतिभूतियां भी शामिल है;
(ख) 'स्वेट इक्विटी शेयरों "से, एक डिस्काउंट पर या पता है कि कैसे प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य परिवर्धन की प्रकृति में उपलब्ध अधिकार बनाने के लिए नकदी के अलावा और विचार के लिए अपने कर्मचारियों या निर्देशकों के लिए एक कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों का मतलब कहा जाता है जो भी नाम;
मामले से कम के रूप में विकल्प निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया जाता है जिस पर तारीख पर, हो सकता है के रूप में (ग) किसी भी निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के मूल्य, निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगी राशि वास्तव में से भुगतान किया है, या इस तरह के सुरक्षा या शेयरों के संबंध में निर्धारिती से बरामद;
(घ) "उचित बाजार मूल्य" निर्धारित किया जा सकता है के रूप में विधि के अनुसार निर्धारित मूल्य का मतलब है;
(ई) "विकल्प" एक सही नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई एक दायित्व का मतलब है;
७. हद तक निर्धारिती के संबंध में नियोक्ता द्वारा एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए किसी भी योगदान की राशि एक लाख रुपए से अधिक है; और
आठवीं के रूप में किसी भी अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधा का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है.
दस्तूरी के मूल्यांकन के लिए 5.2.2A नियम इस प्रकार हैं: -
5.2.2A.1 गैर मौद्रिक अनुलाभ: गैर मौद्रिक लाभ कर्मचारियों को मौद्रिक भुगतान के तरीके के द्वारा प्रदान नहीं कर रहे हैं कि उन हैं
नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मैं रिहायशी आवास: -
"आवास" आदि एक घर, फ्लैट, फार्म हाउस, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, एक कारवां, मोबाइल घर, जहाज शामिल
किराया मुक्त बिना असबाब आवास की रिआयत की ए मूल्यांकन, सभी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में विभाजित हैं:
दस्तूरी का मूल्य वास्तव में कर्मचारी द्वारा भुगतान किराया द्वारा कम के रूप में इस तरह के आवास के लिए शुल्क लिया लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए (मैं).
नीचे के रूप में चर्चा (ii) सभी दूसरों के लिए, यानी, उन वेतनभोगी करदाताओं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में, आवास के संबंध में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्यांकन, निर्धारित दरों पर किया जाएगा नहीं:
(क) कर्मचारी को उपलब्ध कराई आवास नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है जहाँ:
| कोई क्र. | शहरों के 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाले | दस्तूरी | |
| १ | 25 लाख से अधिक है | वेतन का 15% | |
| 2. | 10 लाख से अधिक है, लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं है | वेतन का 10% | |
| I3 | अन्य स्थानों के लिए | वेतन का 7.5% |
(ख) यदि हां प्रदान की आवास नियोक्ता द्वारा पट्टा / किराए पर लिया जाता है:
निर्धारित दर 15 वेतन का% या कर्मचारी द्वारा भुगतान किराए की किसी भी राशि से कम के रूप में, जो भी कम हो नियोक्ता द्वारा देय लीज किराए पर लेने की वास्तविक राशि है. रिहायशी आवास के संबंध में अधिक लाभ की गणना के प्रयोजन के लिए 'वेतन' का मतलब:
क मूल वेतन;
ख. महंगाई भत्ता, रोजगार के मामले तो प्रदान करते हैं;
ग. बोनस;
घ. आयोग;
ङ. फीस;
छ. (कर योग्य नहीं भाग को छोड़कर) सभी अन्य कर योग्य भत्ते; और
ज. (बुलाया भी नाम से) कर के दायरे में है जो किसी भी मौद्रिक भुगतान.
इसके अलावा, वेतन 'प्रोद्भवन' के आधार पर गणना की जानी चाहिए. अग्रिम वेतन इस उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा. सभी नियोक्ताओं से वेतन एक आवास प्रदान की जाती है, जिसके दौरान अवधि के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा. एक और एक जगह से एक कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण, वह अन्य जगह पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग की नई जगह पर आवास के साथ प्रदान की जाती है जहां, दस्तूरी का मूल्य केवल एक ही तरह के आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो नहीं 90 दिन से अधिक और उसके बाद अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य दोनों तरह के आवास के लिए शुल्क लिया जाएगा अवधि के लिए कम कीमत है.
सुसज्जित आवास की दस्तूरी के बी मूल्यांकन, (ए) में उपरोक्त विधि द्वारा निर्धारित रूप में रिआयत की मूल्य दर वृद्धि की जाएगी
फर्नीचर, उपकरण और उपकरणों की लागत, या (i) 10% ओ
(Ii) फर्नीचर, उपकरणों और साधनों का कर्मचारी खुद के द्वारा भुगतान किसी भी आरोप से कम के रूप में देय वास्तविक किराया शुल्क की राशि से, किराए पर ले लिया गया है जहां.
यह आवास इस तरह सरकार के नियंत्रण के तहत किसी को भी या उपक्रम के साथ प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रही है, जो किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जहां कहा है कि -
(मैं) इस तरह के एक कर्मचारी का नियोक्ता कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रही है जहां कि शरीर या उपक्रम होना समझा जाएगा; और
(Ii) इस तरह के एक आवास के विशेषाधिकार का मूल्य आवास नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है के रूप में अगर, (द्वितीय) (क) से ऊपर में टेबल के अनुसार गणना की राशि दी जाएगी.
एक होटल में सी. सुसज्जित आवास: दस्तूरी का मान निम्न दो में से कम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा:
1. वेतन का 24% भुगतान या आवास प्रदान की जाती है, जिसके दौरान अवधि के संबंध में देय.
प्र.20. भुगतान किया है या इस तरह के होटल के लिए नियोक्ता द्वारा देय वास्तविक शुल्क.
वास्तव में भुगतान या कर्मचारी द्वारा देय किसी भी किराए से कम के रूप में इस तरह के आवास प्रदान की जाती है, जिसके दौरान अवधि के लिए.
निम्नलिखित दो शर्तों संतुष्ट हैं हालांकि, सी में कुछ भी नहीं कर योग्य होगी:
1 होटल आवास नहीं पिछले एक साल में कुल 15 दिनों में से अधिक कुल अवधि के लिए प्रदान की जाती है.
प्र.20. ऐसे आवास एक अन्य जगह पर एक ही स्थान से एक कर्मचारी के स्थानांतरण पर प्रदान की जाती है.
यह सेवाएं आवास का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि दस्तूरी, नियोक्ता भुगतान करता है या प्रति कर्मचारी के रूप में एक विशेषाधिकार के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रतिपूर्ति जिसके लिए अधिक और ऊपर है कि किसी भी अन्य सेवाओं के रूप में अलग से महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है अवशिष्ट खंड. दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र टैरिफ नियम के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क अलग से अवशिष्ट खंड के अधीन महत्वपूर्ण हो जाएगा.
डी., तो दूसरे के लिए एक जगह से एक कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण, कर्मचारी अन्य जगह पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग की नई जगह पर आवास के साथ प्रदान की जाती है, दस्तूरी का मूल्य केवल एक ही तरह के आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो 90 दिन तक की अवधि के लिए, नियमों के नियम 3 में निर्धारित तालिका के अनुसार कम मूल्य की है. निर्धारित लेकिन, जैसा कि बाद दस्तूरी का मूल्य दोनों मनाने के लिए शुल्क लिया जाएगा.
ई. हालांकि, एक खनन स्थल या एक किनारे पर तेल की खोज साइट या एक परियोजना निष्पादन साइट या एक बांध स्थल या एक विद्युत उत्पादन साइट या एक बंद किनारे साइट पर काम कर रहे एक कर्मचारी को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास का मूल्य नहीं माना जाएगा एक विशेषाधिकार के रूप में यदि:
(मैं) इस तरह के आवास या तो एक "दूरदराज के इलाके में स्थित" या किया जाना चाहिए
यह एक "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित नहीं है जहां (द्वितीय), आवास नहीं अधिक 800 से अधिक वर्ग फुट की कुर्सी क्षेत्र वाले एक अस्थायी प्रकृति की होनी चाहिए और किसी भी नगर पालिका या छावनी की स्थानीय सीमाओं के 8 किलोमीटर के भीतर स्थित नहीं होना चाहिए बोर्ड.
यहाँ एक परियोजना निष्पादन साइट अपने कमीशन के स्तर को ऊपर परियोजना की एक साइट का मतलब है. एक "दूरस्थ क्षेत्र" कम से कम 40 किलोमीटर दूर नहीं पूरे भारत की जनगणना प्रकाशित नवीनतम के अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले एक शहर से दूर स्थित एक क्षेत्र का मतलब है.
द्वितीय व्यक्तिगत आने आदि: एक सफाई कर्मचारी, माली और एक चौकीदार सहित सभी व्यक्तिगत आने की नि: शुल्क सेवा के मूल्य नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत पर लिया जा रहा है. परिचर कर्मचारी के निवास पर प्रदान की जाती है जहां, पूरी लागत पर ध्यान दिए बिना उसे गाया व्यक्तिगत सेवा की डिग्री के कर्मचारी के हाथों में अधिक लाभ के रूप में लगाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.
तृतीय गैस, बिजली और पानी: रिआयत की मूल्य भुगतान की गई राशि या किसी भी अगर कर्मचारी से बरामद राशि से कम के रूप में नियोक्ता द्वारा देय पर निर्धारित किया जाएगा. यह पानी की आपूर्ति या बिजली कनेक्शन कर्मचारी के नाम पर है और खर्च नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, बशर्ते कि (निर्दिष्ट किया जाए या नहीं) सभी कर्मचारियों के हाथ में कर योग्य है. हालांकि, पानी की आपूर्ति या बिजली कनेक्शन नियोक्ता के नाम पर है और खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, तो, दस्तूरी केवल निर्दिष्ट कर्मचारियों के हाथ में कर योग्य है.
'निर्दिष्ट कर्मचारी' का मतलब:
1 निदेशक कर्मचारी.
प्र.20. पर्याप्त रुचि (20% या उससे अधिक मतदान बिजली ले जाने के इक्विटी शेयरों की लाभकारी स्वामी) के बाद एक कर्मचारी.
(3) जिनकी आय प्रभार्य सिर के वेतन 'के तहत (मौद्रिक भुगतान के तरीके के द्वारा प्रदान नहीं सभी लाभ या सुविधाओं के मूल्य के अनन्य) एक कर्मचारी 50 से अधिक है, 000 / -.
आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया जाता है, नियोक्ता द्वारा खर्च प्रति यूनिट उत्पादन लागत अधिक लाभ के मूल्यांकन के लिए ले जाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.
चतुर्थ मुफ्त या रियायती शिक्षा: दस्तूरी मुफ्त या रियायती शिक्षा के कारण इस तरह के खर्चों कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है यह सोचते हैं कि एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा, और एक नियोक्ता, चल बनाए रखने या सीधे या परोक्ष रूप से शिक्षा संस्था के वित्तपोषण है जिन मामलों को कवर किया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा. हालांकि, जहां इस तरह के शिक्षण संस्थान में ही बनाए रखा है और इस तरह मुक्त शैक्षिक सुविधाओं कि नियोक्ता के रोजगार में अपने होने के कारण किसी भी संस्था में प्रदान की जाती हैं नियोक्ता या जहां के स्वामित्व में है, कर्मचारी को दस्तूरी के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा PM - जैसे शिक्षा या बच्चे के प्रति इस तरह के लाभ की लागत 1000 / से अधिक है या इलाके के पास एक ऐसी ही संस्था में इस तरह की शिक्षा की लागत
वी ब्याज मुक्त या रियायती ऋण: यह कर्मचारियों या अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों में, आम बात है. इस तरह के कर्ज से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव में कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा भुगतान किया है, यदि कोई हो, ब्याज में निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज के अतिरिक्त होगा. निर्धारित ब्याज दर अब एक ही प्रकार के ऋणों के संबंध में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के 1 दिन पर और आम जनता के लिए यह द्वारा उन्नत एक ही उद्देश्य के लिए के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिवर्ष आरोप लगाया दर होगी. दस्तूरी मूल्य अधिकतम बकाया मासिक शेष पद्धति के आधार पर गणना की जाएगी. इस नियम के तहत अनुलाभ मूल्य के लिए, नहीं तो नियोक्ता द्वारा अपनाया गणना और समायोजन के किसी अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगा.
हालांकि, रुपये तक के छोटे ऋणों. 20,000 / - कुल में छूट दी गई है. नियम 3 ए में निर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए ऋण, भी छूट रहे हैं किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऋण की राशि प्रदान की. किसी भी चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त है कहां, निर्धारित दर पर अतिरिक्त उपार्जन मूल्य प्रतिपूर्ति राशि पर प्रतिपूर्ति की तारीख से चार्ज किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिया बकाया ऋण के खिलाफ चुकाया नहीं किया जाएगा.
संपत्ति की छठी का प्रयोग करें: यह कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया जा नियोक्ता के स्वामित्व में एक संपत्ति के लिए आम बात है. इस दस्तूरी इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से बरामद किसी भी आरोप से कम के रूप में संपत्ति की मूल लागत का 10% की दर से शुल्क लिया जा रहा है. हालांकि, कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग किसी भी दस्तूरी को जन्म नहीं देना होगा.
संपत्ति की सातवीं स्थानांतरण: कोई भी कीमत पर कम या ज्यादा नियोक्ता से अपने बाजार मूल्य की तुलना में लागत से चल परिसंपत्ति (नहीं किया जा रहा शेयर या प्रतिभूतियों) के हस्तांतरण से अपने घर के लाभ के अक्सर एक कर्मचारी या सदस्य. कर्मचारी द्वारा भुगतान की चल संपत्ति (नहीं किया जा रहा है शेयर या प्रतिभूतियों) की मूल लागत और राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर, दस्तूरी के मूल्य के रूप में लिया जाएगा. पहले से ही उपयोग करने के लिए डाल दिया गया है जो एक चल संपत्ति के मामले में, मूल लागत परिसंपत्ति के उपयोग की हर पूरा साल के लिए इस तरह के मूल लागत का 10% की राशि से कम हो जाएगा. कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में, अप्रचलित हो जाने के एक उच्च डिग्री के कारण, तथापि, दस्तूरी का मूल्य उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50% कम करने से बाहर काम किया जाएगा. इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर जैसे डेटा भंडारण और हैंडलिंग उपकरणों का मतलब है. वे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन आदि जैसे उपकरण (यानी व्हाइट गुड्स) शामिल नहीं हैं इसी प्रकार, कारों के मामले में, दस्तूरी के मूल्य से इसकी वास्तविक लागत का 20% कम करने से बाहर काम किया जाएगा उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि.
आठवीं सदस्यता फीस और वार्षिक शुल्क क्रेडिट कार्ड: कोई सदस्यता शुल्क और (किसी भी कार्ड पर जोड़ने सहित) क्रेडिट कार्ड को चार्ज किया जाता है, जो कर्मचारी (या उसके घर के किसी भी सदस्य), द्वारा किए गए वार्षिक फीस निम्न आधार पर कर योग्य है:
| नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि | XXX | |
| कम: राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग पर व्यय | XXX | |
| कम: कर्मचारी से बरामद राशि, यदि कोई हो, | XXX | XXX |
| गैर मौद्रिक दस्तूरी के रूप में कर योग्य राशि | XXX |
नौवीं क्लब व्यय:
कोई वार्षिक या समय - समय पर फीस, नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति की जाती है, जो कर्मचारी (या उसके घर के किसी भी सदस्य), द्वारा प्रयोग किया जाता क्लब सुविधा पर निम्नलिखित आधार पर कर योग्य है:
| नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि | XXX | |
| कम: राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग पर व्यय | XXX | |
| कम: कर्मचारी से बरामद राशि, यदि कोई हो, | XXX | XXX |
| गैर मौद्रिक दस्तूरी के रूप में कर योग्य राशि | XXX |
नोट: (1) स्वास्थ्य क्लब, खेल सुविधाओं आदि नियोक्ता के परिसर में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सभी वर्गों को समान रूप से प्रदान की है और उन पर किए गए व्यय छूट रहे हैं. (2) लाभ रोजगार की समाप्ति के बाद एक विशेष कर्मचारी के साथ नहीं रहना है, जहां कॉर्पोरेट या संस्थागत सदस्यता के लिए प्रारंभिक एकमुश्त जमा या शुल्क छूट दी गई है. प्रारंभिक शुल्क / जमा, ऐसे मामले में, शामिल नहीं है.
मुफ्त / सहायताप्राप्त दोपहर के भोजन के IXA मूल्य एक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई:
कर योग्य दस्तूरी का मूल्य इस प्रकार गणना की है:
| केवल जोड़ों खाने में हस्तांतरणीय और प्रयोग करने योग्य नहीं हैं जो भोजन / गैर अल्कोहल सहित भुगतान वाउचर के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय | XXX | |
| कम: रुपए की राशि का निर्धारित मूल्य. 50 / - भोजन के प्रति | XXX | |
| कम: कर्मचारी से बरामद राशि | XXX | XXX |
| शेष राशि कर्मचारियों को उपलब्ध कराई भोजन के मूल्य पर कर योग्य गैर मौद्रिक अनुलाभ है | XXX |
नोट: छूट निम्न स्थितियों में दी गई है:
1 काम के घंटे में प्रदान की चाय / नाश्ता.
प्र.20. खाद्य और काम के घंटे दूरदराज के इलाके में या एक अपतटीय स्थापना में में प्रदान की गैर अल्कोहल पेय पदार्थ.
नियोक्ता द्वारा बनाए रखा एक्स अवकाश सुविधा:
एक अवकाश सुविधा नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, तो इस तरह के लाभ का मूल्य छूट दी जाएगी.
5.2.2A.2 मौद्रिक अनुलाभ:
ग्यारहवीं वाहन रख प्रतिपूर्ति:
कार्यालय में या कार्यालय से अपने आवास पर उसके घर से उसके द्वारा यात्रा के लिए एक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन की (एक) का प्रयोग कर के दायरे में नहीं होंगे.
(ख) कार कर्मचारी या नियोक्ता और रखरखाव और चालक वेतन सहित व्यय चलाकर स्वामित्व में है कहां, नियोक्ता से मिले हैं और कार शासकीय प्रयोजनों के लिए पूरी तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो रिआयत प्रदान के रूप में, कोई मान लिया जाएगा:
द. नियोक्ता शासकीय प्रयोजनों के लिए शुरू की यात्रा का पूरा विवरण को बनाए रखा है;
ii नियोक्ता व्यय सरकारी कर्तव्यों के लिए पूरी तरह से खर्च किया गया था कि एक प्रमाण पत्र देता है.
धारा 10 (14) की धारा 17 के अर्थ के भीतर रिआयत की प्रकृति में नहीं हैं, जो केवल उन भत्ते शामिल हैं (2). वाहन रखरखाव प्रतिपूर्ति की धारा 17 के दायरे के भीतर गिर जाता है (2). इसलिए, इस छूट शासकीय प्रयोजनों के लिए वाहन प्रतिपूर्ति का दावा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है. प्रधानमंत्री या रुपये - रुपये 800 / की सीमा तक वाहन भत्ता. (एक अंधे व्यक्ति के लिए) 1600 बजे कार्यालय के निवास और जगह की जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए खर्च को पूरा करने के लिए वाहन प्रतिपूर्ति का दावा करने के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है.
बारहवीं घर की सफाई प्रतिपूर्ति:
कर्मचारी (या घर के किसी भी सदस्य) के लिए लाभ का मूल्य, किसी भी कर्मचारी से बरामद अगर राशि से कम के रूप में नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत होगी. एक घरेलू नौकर कर्मचारी से लगी हुई है, तो अधिक लाभ सभी कर्मचारियों के हाथ में कर योग्य है (निर्दिष्ट है या नहीं). एक घरेलू नौकर नियोक्ता द्वारा लगी हुई है, तो ऊपरी फायदा केवल निर्दिष्ट कर्मचारियों के हाथ में कर योग्य है. घरेलू नौकर भत्ता कर्मचारी को दिया जाता है, तो यह भत्ता एक घरेलू नौकर को उलझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, भले ही विशेषाधिकार के रूप में कर के दायरे में है.
तेरहवीं पुस्तक अनुदान प्रतिपूर्ति:
वास्तविक बिल प्रदान की जाती हैं, तो यह यह पुस्तकों के अधिग्रहण के व्यापार के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि साबित किया जा सकता है यदि कर योग्य नहीं है जो प्रतिपूर्ति की प्रकृति रूपों.
XIV स्टाफ प्रस्तुत योजना:
यह इस तरह के खर्च वसूल व्यापार के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि साबित किया जा सकता है अगर यह एक व्यापार व्यय है.
XV संक्षिप्त मामले प्रतिपूर्ति:
यह इस तरह के खर्च वसूल व्यापार के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि साबित किया जा सकता है अगर यह एक व्यापार व्यय है.
XVI मनोरंजन भत्ता:
गैर सरकारी कर्मचारियों को भुगतान किसी भी मनोरंजन भत्ते कर योग्य हैं.
XVII उपहार / पुरस्कार:
नकद या (उपहार चेक) की तरह पैसे में परिवर्तनीय में किए गए हैं, वे अनुलाभ के रूप में कर योग्य हैं. तरह अप रुपये तक में किए गए हैं. यह कर योग्य होगा, जिसके आगे कुल प्रति वर्ष में 5,000, मुक्त किया जाएगा.
XVIII अनुदान भत्ता स्थानांतरण:
इस संबंध में यह धारा 10 के अनुसार (14) के दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता स्थानांतरण, पैकिंग और पर व्यक्तिगत प्रभाव के परिवहन के संबंध में भुगतान किसी भी राशि शामिल है नियम 2BB साथ पढ़ा है कि ध्यान दिया जाना है इस तरह के हस्तांतरण मुक्त किया जाएगा. इसके अलावा ड्यूटी के अपने सामान्य स्थान से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए साधारण दैनिक प्रभार मिलने के लिए, हस्तांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दी, चाहे किसी भी भत्ता, मुक्त किया जाएगा.
XIX अवकाश व्यय प्रतिपूर्ति:
यह कर योग्य नहीं है. यह एक स्वीकार्य व्यय यू / एस 37 अवकाश (पिकनिक) नियोक्ता द्वारा आयोजित किया जाता है प्रदान की है. हालांकि, किसी भी छुट्टी (एक दिन पिकनिक) के लिए भुगतान किया है या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति किसी भी व्यय लाभ उठाया या कर्मचारी या किसी भी सदस्य या अपने घर से कर योग्य दस्तूरी रूप में माना जा रहा है.
XX अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी):
निम्नलिखित नियमों के नियम 2 बी के साथ पढ़ा, छूट यू / एस 10 (5) अधिनियम का दावा करने के लिए ध्यान में रखा जाना करने के लिए महत्वपूर्ण अंक,, कर रहे हैं:
1 परिभाषा - एलटीसी के मान से प्राप्त या कारण उसकी वर्तमान या पिछले नियोक्ता से, जैसा भी मामला हो, खुद को और भारत में किसी भी स्थान पर या सेवानिवृत्ति के बाद भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही के संबंध में अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति के लिए या सेवा के / से समाप्ति. कर्मचारी अकेले यात्रा या उनके परिवार के साथ है छूट या तो उपलब्ध हो जाएगा. परिवार के सदस्यों को छुट्टी पर नहीं है, जो कर्मचारी बिना अलग से यात्रा कर रहे हैं लेकिन, अगर छूट उपलब्ध नहीं होगा.
प्र.20. यात्राओं की संख्या - छूट 4 कैलेंडर साल के ब्लॉक में प्रदर्शन 2 यात्रा के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा.
• घोषणा के आधार पर - किसी भी यात्रा के प्रदर्शन और उन पर खर्च उठाने के बिना, कोई छूट का दावा किया जा सकता है.
• गैर घोषणा के आधार पर - छूट की मात्रा 1997/01/10 पर या प्रदर्शन के बाद यात्रा के लिए निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन हो जाएगा:
| क्रम सं. नहीं | द्वारा की गई यात्रा | छूट की सीमा | |
| १ | हवा | गंतव्य की जगह के लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा राष्ट्रीय वाहक (एयर इंडिया) के एयर अर्थव्यवस्था किराया | |
| 2. | रेल और हवाई के अलावा अन्य किसी भी विधा द्वारा की गई यात्रा से जुड़े स्थानों. | फर्स्ट क्लास एयर गंतव्य की जगह के लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा रेल किराया वातानुकूलित | |
| I3 | मूल और गंतव्य या भाग की जगह उसके रेल द्वारा जुड़ा हुआ नहीं. | (क) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है, जहां, प्रथम श्रेणी या गंतव्य की जगह के लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा इस तरह के परिवहन पर डीलक्स क्लास का किराया. (ख) यदि यात्रा रेल द्वारा प्रदर्शन किया गया है के रूप में अगर कोई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सबसे छोटा मार्ग से यात्रा की दूरी के लिए, प्रथम श्रेणी ए / सी रेल किराया,, जहाँ मौजूद |
○ यह छूट बदले में सख्ती से हवाई किराया, रेल किराया और केवल बस किराया पर खर्च के लिए सीमित है जो यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित है. आदि स्थानीय वाहन, दृष्टि से देखकर खर्च की तरह कोई अन्य खर्च, छूट के लिए अर्हता प्राप्त होगा.
यात्रा एक घुमावदार मार्ग में किया जाता है कहाँ ○, छूट सबसे छोटा मार्ग से स्वीकार्य है क्या करने के लिए सीमित है. यात्रा विभिन्न स्थानों छू एक परिपत्र के रूप में किया जाता है जहां इसी तरह, छूट सबसे छोटा मार्ग से भारत में पहुंचा दूर बात करने के लिए मूल स्थान से यात्रा के लिए स्वीकार्य है क्या तक सीमित है.
• बच्चों पर प्रतिबंध - छूट 1998/01/10 के बाद पैदा हुए एक व्यक्ति की अधिक से अधिक 2 जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. यह प्रतिबंध एक बच्चे के बाद 1998/01/10 से पहले पैदा हुए बच्चों के संबंध में और भी कई जन्मों के मामले में लागू नहीं होगा. यह एक कदम बच्चे और व्यक्ति के एक बच्चे को गोद लिया शामिल के रूप में अधिनियम की धारा 2 (15B) एक बच्चे को परिभाषित करता है कि नोट किया जाए.
• परिवार की परिभाषा - नियम के प्रावधानों के अनुसार, परिवार का मतलब:
○ पति और व्यक्ति के बच्चे.
○ माता पिता, भाई और पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर हैं जो बहनों.
• विदेश यात्रा - नियम के प्रावधानों के अनुसार, छूट विदेश यात्रा के मामले में स्वीकार्य नहीं है.
• नियोक्ता नियोक्ता की बाध्यता (किराया) रियायत धारा 10 के दृश्य में कर योग्य नहीं है (5), नियोक्ता उक्त खंड की सामग्री के बारे में संतुष्ट होने के लिए आवश्यक भी है लेकिन न केवल यात्रा है कि छुट्टी दायित्व को पूरा करने के लिए है रखने के लिए और उसके समर्थन में सबूत की रक्षा करने के लिए.
माना जा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं निम्नानुसार हैं:
1 यह सभी कर्मचारियों के लिए एक समान है
प्र.20. एक कर्मचारी को एलटीसी, 4 कैलेंडर साल के ब्लॉक के दौरान एक या दोनों अवसरों पर या तो लाभ उठाने नहीं करता है, पहले तुरंत सफल ब्लॉक के पहले कैलेंडर वर्ष के दौरान लाभ उठाया एलटीसी के मूल्य का लाभ उठाया नहीं छूट के एवज में छूट के लिए पात्र होंगे पूर्ववर्ती ब्लॉक के दौरान ही एक यात्रा के तुरंत सफल ब्लॉक में लाभ उठाया जा करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है.
(3) छूट का क्वांटम - मूल नियम में छूट की मात्रा यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय को सीमित किया जाएगा.
रुपये से अधिक नियोक्ता द्वारा XXI चिकित्सा प्रतिपूर्ति. 15,000 / - प्रति वर्ष यू / एस 17 (2) (वी) दस्तूरी के रूप में लिया जा रहा है.
यह आगे अनुलाभ के मूल्यांकन के संबंध में शासन की स्थिति (2) अधिनियम की और नियमों के नियम 3 में धारा 17 में दिए गए हैं कि स्पष्ट किया जाता है. वे कटौती प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त उपार्जन मूल्य निर्धारण से पहले कटौती ध्यान से उपरोक्त प्रावधानों पर गौर कर सकते हैं.
यह लाभ विशेष रूप से यू / एस 10 (13A), 10 (5), 10 (14) को छूट देने का उल्लेख है कि उचित है, इस अधिनियम के 17 आदि मुक्त होने के लिए जारी रहेगा. ये टूर और स्थानांतरण पर यात्रा की तरह लाभ में शामिल शर्तों के अधीन निर्धारित, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए यात्रा, दैनिक भत्ता छोड़ दें.
5.2.3 'वेतन के एवज में मुनाफे' में शामिल होगा
मैं भी कारण के लिए किसी भी मुआवजे की राशि या अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता पर या अपने रोजगार या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन की समाप्ति के सिलसिले में से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त;
द्वितीय. कारण (10), (10 ए), (10 बी), (11), (12) (13) (13A) की धारा 10 में निर्दिष्ट या एक नियोक्ता या एक से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान के अलावा अन्य किसी भी भुगतान ( पूर्व नियोक्ता या एक प्रोविडेंट या अन्य निधि से, यह एक ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित निर्धारिती या इस तरह के योगदान पर [ब्याज या एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि से योगदान से मिलकर नहीं करता करने के लिए किस हद तक .
"मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी" धारा 10 (10 डी) में उसे सौंपे रूप में एक ही अर्थ होगा;]
तृतीय. किसी भी कारण के लिए राशि या किसी भी व्यक्ति से किसी भी निर्धारिती द्वारा, चाहे मुश्त राशि में या अन्यथा, प्राप्त
(ए) ने अपने उस व्यक्ति के साथ किसी भी रोजगार में शामिल होने से पहले; या
(बी) के उस व्यक्ति के साथ उनके रोजगार की समाप्ति के बाद.
5.3 आय हेड "वेतन" के अंतर्गत शामिल नहीं (छूट)
निम्नलिखित खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय धारा अधिनियम के 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा: -
(1) भारत में या (ख) पर किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही (ए) के संबंध में कारण, अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य सेवा से सेवानिवृत्ति, या, भारत में किसी भी स्थान पर सेवा की समाप्ति के बाद धारा 10 के तहत छूट प्राप्त है (5) विषय, हालांकि, नियमों के नियम 2 बी में निर्धारित शर्तों के.
इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है:
(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और
(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर की बहनों.
यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च की राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.
(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या धारा 10 (10) के तहत कुल आय की गणना में शामिल किए जाने से निर्दिष्ट सीमा तक छूट दी गई है जो किसी भी अन्य ग्रेच्युटी. जैसा भी मामला हो किसी भी मौत एवं सेवानिवृत्ति उपदान, केन्द्र सरकार के संशोधित पेंशन नियम के तहत प्राप्त या, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, या की सिविल सेवा के सदस्यों पर लागू होनेवाले भी इसी योजना के तहत संघ या रक्षा के साथ या संघ या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या एक की सिविल सेवा के सदस्यों के लिए (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत सिविल पदों के जुड़े पदों के धारकों राज्य या किसी राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी या रक्षा सेवा के सदस्यों पर लागू पेंशन कोड या नियमों के तहत प्राप्त अवकाश ग्रहण करने वाले उपदान के किसी भी भुगतान के कर्मचारियों को सिविल पदों के धारकों. बोर्ड द्वारा निर्धारित ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति पर ऊपर से अन्य मामलों में प्राप्त किया, समापन आदि सीमा तक छूट दी गई है. वर्तमान में सीमा रुपये है. 10 लाख से प्रभावी 24-5-2010 [अधिसूचना नहीं. 43/2010 तो 1414 (ई) F.No. 200/33/2009-ITA-l, दिनांक 11 जून 2010].
(3) पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान, केंद्र सरकार के सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत या संघ की सिविल सेवा के सदस्यों, या रक्षा के साथ जुड़ा सिविल पदों / पदों के धारकों के लिए लागू किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पदों के तहत, या अखिल भारतीय सेवा / रक्षा सेवा, या के सदस्यों के लिए, एक स्थानीय प्राधिकारी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के कर्मचारियों के लिए, धारा के तहत छूट प्राप्त है 10 (10 ए) (मैं). किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट धारा 10 के प्रावधानों (10A) (ख) के द्वारा संचालित किया जाएगा. इसके अलावा, एक फंड से पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान धारा 10 में निर्दिष्ट (23AAB) की धारा 10 (10 ए) के तहत छूट प्राप्त है (तीन).
(4) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान के रूप में नकद समकक्ष उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन की, सेवानिवृत्ति पर किया जाए या नहीं तो, धारा 10 (10AA) (क) के तहत छूट प्राप्त है. अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट दस महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए विषय अन्यथा सेवानिवृत्ति, या, पर सेवानिवृत्ति के समय पर अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे रुपये में 31-5-2002 को भारत अधिसूचना संख्या SO588 सरकार (ई), द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि तक सीमित होगी. 3,00,000 / - 1998/01/04 के बाद, कि क्या सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, रिटायर, जो इस तरह के कर्मचारियों के संबंध में.
(5) की धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है. मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. 50,000 / - केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा जो भी कम हो सरकारी राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है. इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात. इस तरह के भुगतान की अधिकतम सीमा रुपये है. 5,00,000 / - छंटनी 1997/01/01 को या उसके बाद जहां.
(6) की धारा 10 (10C) के तहत किसी भी भुगतान के किसी भी योजना या स्कीम के अनुसार, उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा की समाप्ति के समय शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा (किश्तों में प्राप्त हो) पर प्राप्त या प्राप्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक अलगाव की योजना, इस तरह की राशि रुपये से अधिक नहीं है कि सीमा तक आयकर से छूट दी है. 5,00,000 / -:
(क) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;
(ख) किसी अन्य कंपनी;
(ग) एक प्राधिकरण के एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किया गया;
(घ) एक स्थानीय प्राधिकारी;
(ई) एक सहकारी सोसायटी;
(च) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था के अधीन;
(छ) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थान की धारा 3 (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान;
(ज) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के इस तरह के संस्थान सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.
वीआरएस के तहत प्राप्त राशि की छूट केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिसूचित संस्थानों को भारत या किसी भी राज्य या राज्य भर में महत्व होने के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है. यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी के लिए अनुमति दी गई है जहां, यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए.
(7) किसी भी राशि के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी (धारा 10 (10 डी) के तहत प्राप्त:
(I) खंड 80 डीडी के तहत प्राप्त किसी भी राशि (3) या खंड 80DDA (3) या,
(Ii) मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी या के तहत प्राप्त किसी भी राशि,
(Iii) किसी भी राशि 2003/01/04 को या उसके बाद जारी किए गए एक बीमा नीति के तहत प्राप्त है, लेकिन पर या 31-3-2012 से पहले, जिनके संबंध में पॉलिसी की अवधि के दौरान साल से किसी के लिए देय प्रीमियम 20 से अधिक है आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि का प्रतिशत. हालांकि, एक व्यक्ति की मौत पर ऐसी नीति के तहत प्राप्त किसी भी राशि अभी भी मुक्त किया जाएगा.
(8) एक भविष्य निधि [धारा 10 (11)] भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से जो करने से कोई भुगतान सरकारी राजपत्र में.
(9) की धारा 10 के तहत अधिनियम की (13A) किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई आय से छूट प्राप्त है यथा निर्धारित सीमा तक टैक्स, इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए. नियम के 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा होगी:
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन का 1/10 से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, कारण प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 50% में स्थित है; या
(घ) जहां इस तरह के आवास से कम है, जो भी कारण प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को किसी भी अन्य स्थानों पर, वेतन के 40% में स्थित है.
इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में नियम 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों मकान किराया भत्ता या उसके किसी कर्मचारी की कुल आय में से किसी भी भाग को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों रुपये को मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है. 3000 / - प्रति माह किराया रसीद के उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा. यह, हालांकि, इस रियायत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है, और, वह करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी के नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया कि खुद को संतोषजनक.
कर्मचारी द्वारा भुगतान वार्षिक किराया रुपये से अधिक आगे है. कर्मचारी नियोक्ता के लिए मकान मालिक के पैन रिपोर्ट करने के लिए प्रति वर्ष 2,00,000, यह अनिवार्य है. मामले में मकान मालिक एक पैन नहीं है, मकान मालिक के नाम और पते के साथ मकान मालिक से इस आशय की घोषणा कर्मचारी द्वारा दायर की जानी चाहिए.
(10) की धारा 10 (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -
(मैं) जो इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं करने के लिए इस हद तक शासन 2BB विषय के तहत निर्धारित के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई किसी भी विशेष भत्ता या लाभ.
(Ii) एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता या तो उसकी पोस्टिंग के स्थान पर या वह आमतौर पर रहता है या हो सकता है के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए और हद तक उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित.
ऐसे भत्ता से संबंधित है बहरहाल, जब तक में निर्दिष्ट भत्ता (ख) के ऊपर पारिश्रमिक देना या उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति के कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए उसकी पोस्टिंग या निवास की जगह.
सीबीडीटी धारा 10 (14) (क) 7 जुलाई 1995 (एफ नहीं l42/9/95-TPL) दिनांक / (द्वितीय) अधिसूचना सं SO617 (ई), के प्रयोजन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया है जो है अतः सं 403 (ई), डीटी अधिसूचना के अनुसार संशोधन किया गया. 24-4-2000 (एफ नहीं l42/34/99-TPL). अपने निवास की जगह और कर्तव्य की जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए अपने व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई परिवहन भत्ता महीने अधिसूचना के अनुसार प्रति 800 की हद तक मुक्त है तो सं 395 (ई), 13 दिनांकित -5-1998.
(11) की धारा 10 (15) (चतुर्थ) अधिनियम (i), उनकी सेवानिवृत्ति लाभों के बाहर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कर्मचारी या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा बनाई गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय ब्याज, में के तहत केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार आयकर से छूट प्राप्त है. 1989/12/10 दिनांकित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II, केन्द्रीय द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ 2/14/89-NS-II करके,, 1989/07/06 दिनांकित सरकार ने कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना नामक एक योजना को अधिसूचित किया है.
शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए प्रदान (12) किसी भी छात्रवृत्ति अधिनियम की धारा 10 (16) के अनुसार कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं है.
(13) की धारा 10 (18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है और "परम वीर चक्र 'या' महावीर चक्र 'से सम्मानित किया गया है जो एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन के माध्यम से किसी भी आय की छूट के लिए प्रदान करता है या "वीर चक्र" या ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार विशेष रूप से ऐसा 1948 (ई) (24-11-2000 और 81 दिनांक केन्द्रीय सरकार या ऐसे व्यक्ति [नोटिफिकेशन नंबर के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है ई),] अनुबंध के अनुसार संलग्न हैं, जो 29-1-2001 दिनांकित. इस उद्देश्य के लिए "परिवार" (5) अधिनियम की धारा 10 में उसे सौंपे अर्थ होगा.
डीडीओ दावे की सच्चाई के बारे में खुद को संतोषजनक के बाद इस तरह के पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के मामले में किसी भी कर कटौती नहीं हो सकता है.
(14) अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट कर से भी के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा: -
(क) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;
(ख) वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि:
सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में (मैं);
(Ii) नियम 3 ए में प्रदान के रूप में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में (2) मुख्य आयुक्त नियमों के नियम 3 (ए) (एल) में प्रदान के रूप में निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में नियमों का .
(ग) प्रीमियम या खुद के लिए या के लिए चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (केन्द्र सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत) अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान उनके परिवार के सदस्यों (केन्द्र सरकार या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत);
कुल रु से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य नहीं प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति,. 15,000 / - एक साल में.
(ई) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय, विदेश में चिकित्सा उपचार का संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ. यह कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, रुपये से अधिक नहीं है केवल यदि रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय, अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा कि नोट किया जाए. 2 लाख.
चिकित्सा उपचार पर हुए खर्च पर छूट का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए, "अस्पताल" एक डिस्पेंसरी या क्लिनिक या नर्सिंग होम भी शामिल है, और एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' पति और व्यक्ति के बच्चों का मतलब है. वे पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर हैं, तो परिवार भी माता - पिता, भाई और व्यक्ति की बहनों शामिल हैं.
5.4 कटौती यू / एस 16 अधिनियम के वेतन से आय से
5.4.1 मनोरंजन भत्ता [धारा 16 (ख)]:
एक कटौती भी की अनुमति दी है धारा 16 के तहत (द्वितीय) एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में विशेष रूप से सरकार की ओर से एक वेतन, एक पांचवें के बराबर राशि की रसीद में है जो निर्धारिती, एक नियोक्ता द्वारा दी गई (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) या जो भी कम हो पांच हजार रुपए अपने वेतन की. मनोरंजन भत्ता के कारण कोई कटौती गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है.
रोजगार पर 5.4.2 टैक्स [धारा 16 (ग)]:
द्वारा या किसी भी कानून के तहत लगाया (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के अर्थ के भीतर रोजगार (प्रोफेशनल टैक्स) पर टैक्स, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी.
यह वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए ऊपर की अनुमति दी जा रही थी जो सकल वेतन आय, से "मानक कटौती" के बाद वित्तीय वर्ष 2005-06 से स्वीकार्य नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है.
अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत 5.5 कटौती
कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में, अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उसकी सकल कुल आय से अनुमति दी जानी हैं:
जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में 5.5.1 कटौती, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में योगदान, कुछ इक्विटी शेयरों या आदि डिबेंचर, (धारा 80 सी) के लिए सदस्यता
धारा 80 सी, रुपये की एक सीमा के अधीन निम्नलिखित योजनाओं में भुगतान किया है या चालू वित्त वर्ष में जमा राशियों के पूरे के लिए कटौती करने के लिए एक कर्मचारी को मिलती हैं. 1,00,000 / -:
(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्ति, पति या पत्नी या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.
(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति के जीवन, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे पर (7) के साथ साथ नीचे मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान व्यक्तिगत, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमाधारक द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि;
(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पति या पत्नी या बच्चे, अब तक की कटौती की राशि वेतन के 1/5th से अधिक नहीं है के रूप में;
(4) किसी भी योगदान दिया:
(क) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;
(ख) ऐसे योगदान एक व्यक्ति, या पति या पत्नी या बच्चों के नाम में खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए;
[केन्द्र सरकार के बाद से, (ई) सार्वजनिक भविष्य निधि अधिसूचना का.आ. संख्या 1559 अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित है]
एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा (ग);
एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा (घ);
यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए;
(5) किसी भी सदस्यता: -
(क) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(ख) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.
[केन्द्र सरकार के बाद से, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (आठवीं अंक) अधिसूचना का.आ. संख्या 1560 (ई) अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (नौवीं अंक) अधिसूचना का.आ. संख्या (गया हैई), दिनांक 29-11-2011 एफ नहीं l-13/2011-NS-II]
(6) कोई भी राशि एक व्यक्ति के मामले में योगदान के रूप में भुगतान किया, खुद के लिए, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे,
एक भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए.;
बी. एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए धारा 10 (23D) का उल्लेख करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित.
[केन्द्र सरकार अधिसूचित यूनिट 2005/03/11 दिनांकित एलआईसी म्युचुअल फंड अधिसूचना का.आ. संख्या 1561 (ई), के (पूर्व Dhanraksha, 1989 के रूप में जाना जाता है) बीमा योजना से जोड़ दिया है के बाद से.]
(7) जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना या केन्द्र सरकार के रूप में किसी अन्य बीमा कंपनी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
[केन्द्र सरकार के बाद से, न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन धारा मैं नई जीवन अक्षय, नई जीवन, अक्षय, मैं और नई जीवन अक्षय-II अधिसूचना का.आ. संख्या 1562 (ई) अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित और जीवन दिया है अक्षय तृतीय अधिसूचना एसओ सं 847 (ई), 2006/01/06 दिनांकित]
(8) किसी भी आपसी धारा 10 के फंड, (23D), या प्रशासक से या निर्दिष्ट कंपनी किसी भी योजना के तहत भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 में करने के लिए भेजा के किसी भी यूनिट के लिए किए गए किसी भी सदस्यता तैयार केन्द्र सरकार के रूप में किसी भी योजना के अनुसार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
[केन्द्र सरकार के बाद से, इस उद्देश्य अधिसूचना का.आ. संख्या 1563 (ई) के लिए बचत योजना, 2005 इक्विटी लिंक्ड अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित है]
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1992 या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1998 के अनुसार तैयार की योजनाओं में 2006/01/04 के बाद किए गए निवेश भी धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य होगा.
(9) किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान धारा 10 (23D) में निर्दिष्ट, या, व्यवस्थापक द्वारा या निर्दिष्ट कंपनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट (में निर्दिष्ट उपक्रम और निरसन का स्थानांतरण ) अधिनियम, 2002, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
[केन्द्र सरकार के बाद से (ई) यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड अधिसूचना का.आ. संख्या 1564 अधिसूचित 2005/03/11 दिनांकित है.]
(10) की किसी भी तरह के जमा योजना, या, केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;
(11) केन्द्रीय सरकार के रूप में, किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम में किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्माण या खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है (एक) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किया जा रहा है के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है आवासीय प्रयोजनों, या के लिए भारत में मकानों की, (ख) किसी भी अधिकारी के साथ काम कर और आवास के लिए या योजना, विकास या के प्रयोजन के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत, द्वारा भारत में गठित, या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार, या दोनों के लिए.
[केन्द्र सरकार के बाद धारा 80 सी (2) (XVI) (क) के प्रयोजनों के लिए, 2007/11/01 दिनांकित हुडको अधिसूचना के सार्वजनिक जमा योजना तो नहीं, 37 (ई), अधिसूचित किया है].
(12) एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम, आय जिसमें से सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, इसे इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो जो इस तरह के भुगतान की दिशा में या किसी भी वजह से आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण की अन्य योजना, हाउसिंग बोर्ड आदि के तहत राशि का किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए,) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है
कटौती भी लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए सरकार से एक निर्धारिती, या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या संस्थाओं के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए. नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, या कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज, या एक स्थानीय प्राधिकारी होना होता है, कवर किया जाएगा, या एक सहकारी समिति, या एक अधिकार, या एक बोर्ड, या एक निगम, या किसी भी अन्य शरीर एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया.
स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या, नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र, या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है. कटौती अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा.
जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति का अधिकार उसे या वह द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय कर दाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापस, वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, धारा 80 सी (2) (अठारह) में निर्दिष्ट किसी भी राशि प्राप्त करता है, इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती हस्तांतरण किया जाता है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम का सम्मान और कुल में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति आय की कटौती की राशि इस तरह पिछले साल की निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा जाएगा और तदनुसार कर के लिए उत्तरदायी होंगे.
(13) ट्यूशन फीस, प्रवेश के समय किया जाए या इसके बाद कर्मचारी के किसी भी दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या भारत में स्थित अन्य शैक्षिक संस्था को भुगतान किया.
पूर्णकालिक शिक्षा कहा कोर्स के लिए पूर्णकालिक दाखिला लिया है जो एक छात्र के लिए किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा की पेशकश की किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम भी शामिल है. यह भी पूर्णकालिक शिक्षा प्ले स्कूल की गतिविधियों, पूर्व नर्सरी और नर्सरी की कक्षाएं भी शामिल है कि स्पष्ट किया जाता है.
यह ट्यूशन फीस के रूप में स्वीकार्य राशि किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या विकास शुल्क या दान या कैपिटेशन फीस या इसी तरह की प्रकृति के भुगतान की प्रकृति में भुगतान का प्रतिनिधित्व राशि को छोड़कर भारत के अन्य शैक्षिक संस्था के लिए शुल्क के किसी भी भुगतान शामिल होगा कि स्पष्ट किया जाता है .
इक्विटी शेयरों या बोर्ड द्वारा या किसी भी सार्वजनिक वित्त संस्था से मंजूरी दे दी है, जो एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने डिबेंचरों के लिए (14) सदस्यता.
धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट और ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि ही किसी भी कंपनी की पूंजी के पात्र अंक में सदस्यता दी गई है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए (15) सदस्यता.
इन उद्देश्यों के लिए तैयार किए और सरकारी राजपत्र में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना के अनुसार है, जो एक अनुसूचित बैंक, साथ कम से कम पाँच साल की एक निश्चित अवधि के लिए एक अवधि के जमा के रूप में (16) निवेश.
[केन्द्र सरकार के बाद से इस उद्देश्य अधिसूचना का.आ. संख्या 1220 (ई) के लिए बैंक सावधि जमा योजना, 2006 अधिसूचित 28-7-2006 दिनांक है]
केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में ऐसी अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, के रूप में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए इस तरह के बांड के लिए (17) सदस्यता.
(18) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के तहत एक खाते में किसी भी निवेश.
डाकघर टाइम जमा नियम, 1981 के तहत एक खाते में पांच वर्ष का समय जमा के रूप में (19) किसी भी निवेश.
धारा 80 सी (3) और 80 सी (3) एक आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध के अलावा अन्य बीमा पॉलिसी के मामले में किसी भी प्रीमियम या बनाया अन्य भुगतान की राशि तक सीमित है जो बताता है:
| 1 अप्रैल 2012 से पहले जारी किए गए नीति | वास्तविक पूंजी राशि का 20% का आश्वासन दिया |
| अप्रैल 2012 को या 1 के बाद जारी किए गए नीति | वास्तविक पूंजी राशि का 10% का आश्वासन दिया |
एक जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में आश्वासन दिया 2013/01/04 वास्तविक पूंजी राशि से खाते में नहीं ले रही है, पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पॉलिसी के अंतर्गत बीमित न्यूनतम राशि का मतलब है -
मैं. किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने के लिए सहमत हो, या
द्वितीय. किसी भी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि से ऊपर.
निश्चित पेंशन फंड के लिए योगदान के सम्मान में 5.5.2 कटौती (धारा 80CCC)
धारा 80CCC भुगतान या कोष से पेंशन प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी से किसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य के बाहर जमा राशि का एक कर्मचारी कटौती में निर्दिष्ट की अनुमति देता है धारा 10 (23AAB). हालांकि, कटौती ब्याज या बोनस उपार्जित या किसी और रुपये से अधिक नहीं होगी, तो कर्मचारी के खाते में जमा बहिष्कार नहीं करेगा. 1 लाख.
किसी भी राशि से ऊपर और कटौती संदर्भित फंड में कर्मचारी के ऋण के लिए खड़ा है अगर ऊपर और कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति के कारण उपार्जित या इस खाते में जमा पर ब्याज या बोनस के साथ मिलकर इस राशि प्राप्त कहा लेकिन, जैसा कि अनुमति दी गई है कारण की:
चाहे पूरे या हिस्से में वार्षिकी योजना आत्मसमर्पण करने के लिए कारण (मैं)
(Ii) पेंशन वार्षिकी योजना से प्राप्त
तब तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि है कि वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति को आय होगी और उसके अनुसार कर लगाया जाएगा.
भुगतान या कर्मचारी द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक कटौती धारा 80 सी के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.
केन्द्र सरकार (धारा 80CCD) की पेंशन योजना के लिए योगदान के सम्मान में 5.5.3 कटौती:
धारा 80CCD 2004/01/01 पर या के बाद केन्द्रीय सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित एक व्यक्ति जा रहा है, एक कर्मचारी की अनुमति देता है, अधिसूचित रूप में एक पेंशन योजना के तहत कर के भुगतान या उसकी आय प्रभार्य के बाहर जमा एक राशि की कटौती या केन्द्र सरकार, अधिसूचना एफ एन 5/7/2003- ईसीबी और पीआर, द्वारा notifed किया जा सकता है के रूप में 22-12-2003 दिनांकित. हालांकि, कटौती उनके वेतन का 10% के बराबर राशि (महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं) से अधिक नहीं होगी.
एक कर्मचारी के मामले में केन्द्र सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता से कहा पेंशन योजना में किसी भी योगदान प्राप्त करता है इसके अलावा जहां तो कर्मचारी केन्द्रीय सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता विषय योगदान पूरी राशि की उसकी कुल आय में से कटौती की अनुमति दी जाएगी पिछले वर्ष के अपने वेतन का 10% की सीमा तक.
किसी भी राशि से ऊपर और कटौती संदर्भित पेंशन योजना में कर्मचारी के ऋण के लिए खड़ा है अगर ऊपर कहा गया है लेकिन, जैसा कि अनुमति दी गई है और कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति के कारण कारण के लिए, उस पर अर्जित राशि के साथ मिलकर इस राशि को प्राप्त करता है
(मैं) बंद करने या पेंशन योजना से बाहर निकलने या
(Ii) पेंशन खरीदा है और इस तरह के बंद होने पर लिया जाता है या बाहर चुनने वार्षिकी योजना से प्राप्त
तब तो FYS दौरान प्राप्त राशि है कि वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति की आय होगी और उसके अनुसार कर लगाया जाएगा.
भुगतान या कर्मचारी द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक कटौती धारा 80 सी के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.
इसके अलावा यह 2009/01/04 wref नई पेंशन योजना से कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी राशि इस तरह की राशि पिछले वर्ष में एक वार्षिकी योजना की खरीद के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पिछले वर्ष में प्राप्त करने के लिए नहीं समझा जाएगा कि निर्दिष्ट किया गया है.
यह खंड के अनुसार वर्गों 80 सी, 80CCC और धारा 80CCD के तहत कटौती की कुल राशि (1) रुपये से अधिक नहीं होगी 80CCE कि बल दिया है. 1,00,000 / -. एक पेंशन योजना यू / एस 80CCD के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान (2) Rs.1 की सीमा से बाहर रखा जाना होगा हालांकि, 00,000 / - इस धारा के तहत प्रदान की.
लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए सदस्यता के संबंध में 5.5.4 कटौती:
धारा 80CCF वित्तीय वर्ष 2012-13 से वापस ले लिया गया है. इसलिए कोई कटौती के बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए इस धारा के तहत स्वीकार्य है.
एक इक्विटी बचत बचत (धारा 80 CCG) के तहत किए गए निवेश के संबंध में 5.5.5 कटौती:
नव डाला धारा 80CCG अधिसूचित इक्विटी बचत योजना के तहत किए गए निवेश के संबंध में आकलन वर्ष 2013-14 कटौती से प्रभावी प्रदान करता है. निम्न स्थितियों संतुष्ट हैं, तो इस धारा के तहत कटौती उपलब्ध है:
(क) निर्धारिती एक निवासी व्यक्ति है (आमतौर पर निवासी मामूली तौर पर निवासी है या नहीं हो सकता है)
(ख) उनकी सकल कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 10 लाख;
(ग) वह एक अधिसूचित योजना के अनुसार सूचीबद्ध शेयरों का अधिग्रहण किया है;
(घ) निर्धारिती ऊपर अधिसूचित योजना में निर्दिष्ट के रूप में एक नए खुदरा निवेशक है;
(ई) निवेश बंद में है उपर्युक्त योजना के अनुसार अधिग्रहण की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए;
(च) निर्धारिती निर्धारित किया जा सकता है के रूप में किसी अन्य शर्त को संतुष्ट करता है.
कटौती की कटौती राशि की राशि इक्विटी शेयरों में निवेश की गई राशि का 50% से कम है. हालांकि, इस प्रावधान के तहत कटौती की राशि रुपये से अधिक नहीं हो सकता है. 25,000. किसी भी कटौती के लिए किसी भी वर्ष में इस खंड के अंतर्गत एक करदाता द्वारा दावा किया जाता है, तो वह किसी भी बाद साल के लिए इस धारा के तहत किसी भी कटौती करने के हकदार नहीं होंगे.
कटौती की वापसी - निर्धारिती, उक्त कटौती का दावा करने के बाद, ऊपर शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, मूल रूप से अनुमति दी कटौती डिफ़ॉल्ट प्रतिबद्ध है जिसमें वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा.
"राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (RGESS)" नाम की एक योजना इस कटौती के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जा रहा है.
भुगतान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए, आदि के संबंध में 5.5.6 कटौती (धारा 80 डी)
धारा 80 डी के तहत के रूप में गणना की है, जो आदि का भुगतान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए उपलब्ध कटौती के लिए प्रदान करता है:
| क्रम सं. बेच | बनाया व्यक्तियों जिनके लिए भुगतान | भुगतान की प्रकृति | भुगतान का साधन | स्वीकार्य कटौती (करोड़ रु.) |
| १ | कर्मचारी या उसके परिवार | कर्मचारी या उसके परिवार के स्वास्थ्य या पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान की गई राशि का पूरा ♦ सीजीएचएस या में किए गए योगदान ♦ ♦ कर्मचारी या परिवार के निवारक स्वास्थ्य जांच के कारण किसी भी भुगतान, [रुपये तक ही सीमित. 5000 / -; नकद भुगतान यहाँ की अनुमति] |
नकदी के अलावा अन्य किसी भी विधा | कुल स्वीकार्य रुपये है. 15,000 / {वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह रुपये है. 20000 / -}. |
| 2. | माता पिता या कर्मचारी के माता पिता | माता - पिता या कर्मचारी के माता - पिता के स्वास्थ्य या पर एक बीमा प्रभाव या बल में रखने के लिए भुगतान की गई राशि का पूरा ♦ माता - पिता या रुपये तक ही सीमित कर्मचारी [के माता - पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच के खाते पर किए गए किसी भी भुगतान ♦. 5000 / -; नकद भुगतान यहाँ की अनुमति] |
नकदी के अलावा अन्य किसी भी विधा | कुल स्वीकार्य रुपये है. 15,000 / रुपये है वरिष्ठ नकद नागरिकों के लिए {से. 20000 / -} |
यहाँ
(मैं) "परिवार" पति और कर्मचारी के आश्रित बच्चों का मतलब है.
(Ii) वरिष्ठ नागरिक "{बाद प्र 2013-14 के लिए] या अधिक प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ साल की उम्र के है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी का मतलब है.
डीडीओ ऊपर उल्लेख चिकित्सा बीमा द्वारा इस संबंध में किए गए एक योजना के अनुसार किया जाएगा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए
(क) भारतीय साधारण बीमा निगम के सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के तहत बनाई और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या
(ख) किसी अन्य बीमा कंपनी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उप - धारा के तहत स्थापित (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की.
विकलांग व्यक्तियों या आश्रितों पर व्यय के संबंध में 5.5.7 कटौती
विकलांगता (धारा 80 डीडी) के साथ एक व्यक्ति है जो एक आश्रित के इलाज सहित रखरखाव के संबंध में 5.5.7.1 कटौती:
के तहत भारत में एक निवासी है जो एक कर्मचारी है, जहां खंड 80 डीडी, पिछले दौरान साल
(क) विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक आश्रित के पुनर्वास के लिए किसी भी खर्च किए गए; या
(ख) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी या रखरखाव के लिए इस संबंध में इस संबंध में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों के प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी विषय द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा एक आश्रित की, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, कर्मचारी है कि इस वर्ष के अपने सकल कुल आय से पचास हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.
हालांकि, इस तरह निर्भर गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति है, जहां एक लाख रुपए की राशि निर्दिष्ट शर्तों को कटौती विषय के रूप में दी जाएगी.
(ख) के तहत कटौती ऊपर निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल यदि अनुमति दी जाएगी: -
(मैं) योजना जिसका नाम सदस्यता योजना में व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, (ख) ऊपर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, एक आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता है में करने के लिए भेजा बनाया गया है;
(Ii) कर्मचारी पर मनोनीत या तो आश्रित, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति, या किसी भी अन्य व्यक्ति या आश्रित के लाभ के लिए, अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक ट्रस्ट की जा रही विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है.
निर्भर हालांकि, अगर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, कर्मचारी, (ख) के ऊपर पिछले साल के कर्मचारी की आय होना समझा जाएगा उप पैरा के तहत भुगतान या जमा राशि के बराबर राशि predeceases जो इस तरह के राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त होता है और तदनुसार कि पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी.
विकलांगता (धारा 80U) के साथ एक व्यक्ति के संबंध में 5.5.7.2 कटौती:
खंड 80U के तहत, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति होने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, जो एक निवासी, किया जा रहा है, एक व्यक्ति की कुल आय की गणना में, एक राशि से की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी पचास हजार रुपए. ऐसे व्यक्ति गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति है, जहां हालांकि, एक लाख रुपए की एक उच्च कटौती स्वीकार्य होगा.
डीडीओ कि खंड 80 डीडी कटौती अनुभाग 80U कटौती कर्मचारी खुद के मामले में है, जबकि कर्मचारी के आश्रित के मामले में है को ध्यान देना चाहिए. हालांकि दोनों वर्गों के तहत कर्मचारी निम्नलिखित डीडीओ को प्रस्तुत करेगा:
1 नियम (2) के नियम 11 ए के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में नियम 11 ए (1) के रूप में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की एक प्रति. डीडीओ ही सुसज्जित सर्टिफिकेट इस नियम में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकरण से है और उसमें वर्णित के रूप में एक ही फार्म में है कि देखने के बाद कटौती की अनुमति है.
प्र.20. एक नए प्रमाण पत्र 1 के रूप में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त किया जाता है जब तक कि आगे विकलांगता की हालत अस्थायी है और उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है जहां मामलों में, इस धारा के तहत कोई कटौती किसी भी बाद की अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी ऊपर और डीडीओ से पहले सुसज्जित.
(3) खंड 80 डीडी और 80 यू के प्रयोजनों के लिए परिभाषित शब्दों में से कुछ इस प्रकार हैं: -
(क) "प्रशासक" यूनिट भारत के ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 (क) खंड में निर्दिष्ट के रूप में प्रशासक का मतलब है;
(ख) "आश्रित" का मतलब है,
एक व्यक्ति के मामले में (मैं), पति या पत्नी, बच्चे, माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी की बहनों;
(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है, पूरी तरह या मुख्य रूप से अपने समर्थन और रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर निर्भर है, और जो के मामले में कंप्यूटिंग में खंड 80U के तहत किसी भी कटौती के लिए दावा नहीं किया गया है उसकी पिछले वर्ष से संबंधित आकलन वर्ष के लिए कुल आय;
(ग) "विकलांगता" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (क) में उसे सौंपे अर्थ है और "आत्मकेंद्रित 'भी शामिल होगा "सेरेब्रल पाल्सी" और खंड आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (क), (ग) और (ज), 1999 में करने के लिए भेजा "कई विकलांगता" (1999 का 44);
(घ) "जीवन बीमा निगम 'के रूप में एक ही अर्थ होगा खंड (ग) उप - धारा (8) धारा 88 के;
(ई) "चिकित्सा प्राधिकारी" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम की धारा 2, 1995 (1996 का 1) या ऐसे अन्य चिकित्सा के खंड (पी) में निर्दिष्ट के रूप में चिकित्सा अधिकार का मतलब प्राधिकरण मई के रूप में, अधिसूचना द्वारा, "आत्मकेंद्रित", "सेरेब्रल पाल्सी", "बहु विकलांगता", "विकलांग व्यक्ति" और खंड में निर्दिष्ट "गंभीर विकलांगता" प्रमाणित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया (क), (ग) , आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (ज), (जे) और (ओ);
(च) "विकलांग व्यक्ति" विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) या खंड (जम्मू की धारा 2 के खंड (टी) में निर्दिष्ट के रूप में एक व्यक्ति का मतलब ) आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के;
"गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति" का मतलब है,
(I) प्रतिशत अस्सी या एक या एक से अधिक विकलांग के अधिक के साथ एक व्यक्ति को, उपधारा में निर्दिष्ट के रूप में (4) विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 के ( 1996 के 1); या
(Ii) गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 के (ओ) खंड में निर्दिष्ट;
(ज) "निर्दिष्ट कंपनी" भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट के रूप में एक कंपनी का मतलब है.
5.5.8. चिकित्सा उपचार, आदि के संबंध में कटौती (धारा 80DDB):
धारा 80DDB भारत का निवासी है, जो कर्मचारी के मामले में एक कटौती, पिछले वर्ष के दौरान, वास्तव में नियमों HDD (1) (अनुबंध देखें) के लिए में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रोग या बीमारी के इलाज के लिए किसी भी राशि का भुगतान की अनुमति देता है खुद या एक आश्रित. अनुमति दी कटौती वास्तव में भुगतान की गई राशि या रुपये के बराबर है. 40,000 इनमें से जो भी कम है. इसके अलावा भुगतान की गई राशि भी एक insurerer से बीमा के तहत किसी भी अगर प्राप्त राशि से कम या एक नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए. एक वरिष्ठ नागरिक (प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ साल या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति निवासी) के मामले में अनुमति कटौती की राशि रुपये है. 60,000 / -.
डीडीओ (2) नियम के प्रावधान के नियम 11 में वर्णित के रूप में कर्मचारी, एक न्यूरोलॉजिस्ट से फार्म 10 मैं में एक प्रमाण पत्र, एक oncologist, एक मूत्र रोग विशेषज्ञ, nephrologist, एक रक्तविशेषज्ञ, एक इम्यूनोलॉजिस्ट या ऐसे अन्य विशेषज्ञ प्रस्तुत यह सुनिश्चित करना चाहिए.
एक कर्मचारी के मामले में इस खंड के प्रयोजन के लिए "आश्रित", व्यक्ति, पति या पत्नी, बच्चे, माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी की बहनों का मतलब
उच्च शिक्षा (धारा 80 ई) के लिए उठाए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में 5.5.9 कटौती:
धारा 80 ई के लिए अनुमति देता है उसकी उच्च शिक्षा का पीछा करने के प्रयोजन के लिए या उच्च अपने पति या पत्नी या अपने बच्चों की शिक्षा या के लिए छात्र के प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण लिया या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था पर ब्याज की अदायगी के संबंध में कटौती वह कानूनी अभिभावक है जिसे.
कटौती कर्मचारी ऋण पर ब्याज लिया जाता है और तुरंत सात वित्तीय साल सफल या वित्तीय वर्ष तक ब्याज है, जो भी करदाता द्वारा पूरा भुगतान किया गया था चुकाने शुरू होता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय की गणना में अनुमति दी जाएगी पहले.
इस खंड के प्रयोजन के लिए -
(क) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया है और विहित प्राधिकारी धारा 10 (23 सी), या धारा 80 जी में निर्दिष्ट एक संस्था द्वारा अनुमोदित संस्था का अर्थ है (2) (क);
(ख) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी; या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान;
(ग) "उच्च शिक्षा" केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष गुजर जाने के बाद अपनाई अध्ययन के किसी भी कोर्स का मतलब या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी ऐसा करने के लिए;
आदि कुछ धन, धर्मार्थ संस्थाओं को दान के संबंध पर 5.5.10 कटौती (धारा 80 जी):
धारा 80 जी के कर्मचारियों को अपने संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में दान करने के मामलों में जहां आदि विभिन्न निधियों, धर्मार्थ संगठनों के लिए किए गए दान के कारण कटौती के लिए प्रदान करता है, यह है इन फंडों में किए गए योगदान के रूप में इस तरह के फंडों में किए गए दान के संबंध में हर तरह के कर्मचारी को अलग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस तरह के धन के लिए संभव नहीं एक समेकित चेक के रूप में कर रहे हैं. इन फंडों की ओर से दान में आता है, जो एक कर्मचारी खंड 80 जी के तहत छूट का दावा करने के पात्र है. यह एतद्द्वारा / ऊपर संकेत के रूप में इस तरह के दान के संबंध में दावा इस ओर परिपत्र नंबर 2 में आरेखण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) / नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर खंड 80 जी के तहत स्वीकार्य होगा कि स्पष्ट किया जाता है 2005, 2005/12/01 दिनांकित.
इस धारा के तहत कोई कटौती रुपये से अधिक है, तो दान की राशि के मामले में स्वीकार्य है. 10000 / - राशि नकद के अलावा अन्य किसी भी विधा के द्वारा भुगतान किया जाता है जब तक.
5.5.11 कटौती (धारा 80GG) भुगतान के किराए का सम्मान है:
धारा 80GG अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने के लिए कर्मचारी की अनुमति देता है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -
(क) कर्मचारी विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) कर्मचारी फार्म सं 10BA में घोषणा फ़ाइलें. (अनुबंध आठवीं)
(ग) वह 25 तत्संबंधी% या रुपये की सीमा के अध्यधीन उसकी कुल आय के 10% से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. 2,000 / - प्रति माह, जो भी कम है. इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी.
(घ) कर्मचारी ही नहीं करता है:
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां इस तरह के कर्मचारी एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, कर्मचारी के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य धारा 23 के तहत निर्धारित किया जा रहा है (2) (ए) या धारा 23 (4) (क) के मामले के रूप में हो सकता है हो.
आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती कर्मचारी को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास (धारा 80 GGA) के लिए कुछ दान के संबंध में 5.5.12 कटौती:
धारा 80GGA अनुमति देता है नीचे तालिका में दिए गए के रूप में किसी भी राशि का दान के संबंध में कर्मचारी की कुल आय में से कटौती:
| क्रम सं. बेच | व्यक्तियों के लिए किए गए दान | धारा के तहत अनुमोदन / अधिसूचना | अधिकार देने के अनुमोदन / अधिसूचना |
| १ | अपने उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के उपक्रम के रूप में या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था है जो एक शोध एसोसिएशन के | यू / एस 35 (एल) (ख) | केन्द्रीय सरकार |
| 2. | सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में या सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए एक विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था को अपने उद्देश्य के रूप में अनुसंधान का उपक्रम है जो एक शोध एसोसिएशन के | u/s35 (एल) (ग) | केन्द्रीय सरकार |
| I3 | अपने उद्देश्य के रूप में ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम के उपक्रम, खंड 35CCA के प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है जो एक संघ या संस्था, करने के लिए | प्रमाणपत्र यू / एस 35CCA प्रस्तुत (2) | नियम 6AAA तहत प्राधिकरण निर्धारित |
| 4 ज | अपने उद्देश्य के रूप में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण है जो एक संघ या संस्था. | प्रमाणपत्र यू / एस 35CCA प्रस्तुत (2) | नियम 6AAA तहत प्राधिकरण निर्धारित |
| III. 5 | सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी पात्र परियोजना या स्कीम से बाहर ले जाने के लिए, राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित एक संघ या संस्था के लिए. | प्रस्तुत प्रमाणपत्र यू / एस 35AC (2) (क) | सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति |
| IV.7 | एक ग्रामीण विकास निधि के लिए | यू / एस अधिसूचित 35CCA (1) (सी) | की स्थापना की और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित |
| ८ | राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष के लिए | यू / एस 35CCA (एल) (डी) अधिसूचित | की स्थापना की और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित |
इस धारा के तहत कोई कटौती मामले में स्वीकार्य है:
(I) कर्मचारी सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के अंतर्गत प्रभार्य है जो आय भी शामिल है जो सकल कुल आय है.
(Ii) दान की राशि रुपये से अधिक है. 10000 और नकदी में भुगतान किया जाता है.
आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती कर्मचारी को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी दान के वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन और दान किया गया है जिसे करने के लिए व्यक्ति से एक रसीद पर जोर दे द्वारा इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने और अनुमोदन / अधिसूचना सही प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए. डीडीओ उन्होंने कहा, "मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ" से कोई आय है कि कर्मचारी से एक स्वयं घोषणा सुनिश्चित करना चाहिए.
बचत खाते (धारा 80TTA) में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में 5.5.13 कटौती:
धारा 80TTA इस वित्त वर्ष [2012-13] से शुरू किया गया है और इसे करने के लिए राशि की कटौती खाता एक बचत में (समय जमा नहीं किया जा रहा) जमा राशि पर ब्याज के रूप में किसी भी आय भी शामिल है, तो यह उसके सकल कुल आय में से एक कर्मचारी की अनुमति देता है :
(I) ऐसी आय की राशि कुल दस हजार रुपये, ऐसी राशि के पूरे में अधिक नहीं है जहां एक मामले में; और
(Ii) किसी अन्य मामले में, दस हजार रुपए.
इस तरह के बचत खाते में बनाए रखा गया है, तो
(एक) बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट सहित) लागू होता है;
(ख) सहकारी सोसायटी (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे; या
(ग) डाकघर भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 2 के खंड (कश्मीर) के रूप में परिभाषित,
इस अनुभाग के लिए, "समय जमा" निर्धारित अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जमा का मतलब है.
प्र.6. संचित मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के तहत बैलेंस और अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष से अंशदान के भुगतान पर टीडीएस:
6.1 किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा मामलों में जहां चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के उप नियम (एल) के लिए अधिनियम के कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है जब समय पर लागू होता है, इस अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती उधर से बनाते हैं.
संचित संतुलन सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के रूप में व्यवहार किया जाता है
एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान तो भुगतान की गई राशि पर कर्मचारी, कर के लिए भुगतान किया जाता है 6.2 नियम में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ख के 6. वह फंड का सदस्य था जब उस अवधि, कम से कम तीन साल है अगर टीडीएस टैक्स की औसत दर से किया जाना चाहिए, कर्मचारी, पिछले तीन वर्षों के दौरान या अवधि के दौरान लगाया जा करने के लिए उत्तरदायी था.
deductor एक कोष का एक फंड या भाग एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं रहता है, भले ही (यदि कोई हो, ब्याज सहित) लौट योगदान के खाते पर भुगतान किसी भी राशि पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे.
प्र.7. दावे की सत्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए डीडीओ:
आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त कटौती की अनुमति से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. डीडीओ कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी द्वारा दाखिल इस तरह की राशि पर कटौती / छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की उसकी वापसी, सिवा,.
8 कटौती करने की आयकर की गणना;
धारा 192 के प्रयोजन के लिए 8.1 वेतन आय पालन के रूप में गणना की जाएगी: -
पैरा 5.2 में वर्णित सभी आय सहित और पैरा 5.3 में वर्णित आय को छोड़कर पैरा 5.1 में वर्णित के रूप में (एक) पहली सकल वेतन की गणना.
(ख) चित्रा से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती (एक) ऊपर पर पहुंचे अनुमति दें और कर्मचारी की शुद्ध वेतन पर पहुंचने के लिए राशि की गणना
साधारण बयान का उल्लेख किया para3.6 के रूप में दिखाया गया है (ग) अन्य सभी सिर गृह संपत्ति से आय जोड़ें, मुनाफे और व्यापार या व्यवसाय के लाभ, अन्य स्रोतों से पूंजीगत लाभ और आय सकल कुल आय पर पहुंचने के लिए. हालांकि यह किसी भी तरह के सिर के नीचे कोई नुकसान सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत नुकसान के अलावा और डीडीओ द्वारा स्वीकार्य है कि याद किया जा सकता.
(घ) चित्रा से पैरा 5.5 में वर्णित कटौती प्रासंगिक शर्तों से संतुष्ट हैं सुनिश्चित करना है कि ऊपर (ग) पर पहुंचे अनुमति दें. पैरा 5.5 में वर्णित सीमा सीमा के अधीन कटौती की सकल (ख) के ऊपर और यह अधिक है, तो यह है कि राशि के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए पर राशि से अधिक नहीं होगी.
यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी, जिस पर कर्मचारी की कुल आय की राशि होगी. यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए.
ऐसी आय पर 8.2 आयकर पैरा 4.8 में चर्चा की, देखें अनुभाग 206AA के उपबंधों के कर्मचारी और इस विषय की उम्र में इस परिपत्र रखने के पैरा 2 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी.
8.3 देय इतने पर पहुंचे कर की राशि कुल देय कर पर पहुंचने के लिए लागू (माध्यमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक और 1% के लिए 2%) के रूप में शिक्षा उपकर की वृद्धि की जाएगी.
8.4 पैरा 8.3 में आ के रूप में कर की राशि के बराबर किश्तों में हर महीने कटौती की जानी चाहिए. किसी भी अतिरिक्त या किसी भी पिछले कटौती से उत्पन्न घाटे को एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान बाद में कटौती की राशि बढ़ाने या कम से समायोजित किया जा सकता है.
9 विविध:
9.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. कोई संदेह नहीं है जहाँ भी संदर्भ आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962, वित्त अधिनियम, 2012 और प्रासंगिक परिपत्र / अधिसूचनाएं के लिए किया जा सकता है.
मामले में 9.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, आयकर विभाग के मूल्यांकन अधिकारी / स्थानीय पब्लिक रिलेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
9.3 ये निर्देश केंद्र / राज्य सरकारों के नियंत्रण में उन सहित सभी संवितरण अधिकारी और उपक्रमों के ध्यान में लाया जा सकता है.
इस सर्कुलर के 9.4 प्रतियां आयकर निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन एवं जनसम्पर्क), 6 मंजिल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110 001 और निम्नलिखित वेबसाइटों पर साथ उपलब्ध हैं:
www.finmin.nic.in और www.incometaxindia.gov.in
अनुबंध-1
कुछ चित्र
उदाहरण १
आकलन वर्ष 2013-14 के लिए
(ए) साठ साल की उम्र और के सकल वेतन आय होने के नीचे एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना:
(मैं) रु. 1,50,000 / -,
(Ii) 2, 00,000 / -,
(Iii) 5, 00,000 / -,
(Iv) रु. 10,00,000 / और
(V) 20, 00,000 / -.
पैन उनके डीडीओ / कार्यालयों को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं है (बी) क्या है, ऊपर के कर्मचारियों के मामले में टीडीएस की मात्रा हो जाएगा:
| विवरण | रुपए (मैं) | रुपए (द्वितीय) | रुपए (तीन) | रुपए (चतुर्थ) | रुपए (वी) |
| (भत्ते सहित) सकल वेतन आय | 1]50]000 | 2]00]000 | 5,00,000 | 10,00,]000 | 20,00,000 |
| जीपीएफ का योगदान | 10]000 | 45]000 | 50]000 | 1,00,000 | 1]00]000 |
कुल आय की गणना और कर देय आगे
| विवरण | रुपए (मैं) | रुपए (द्वितीय) | रुपए (तीन) | रुपए (चतुर्थ) | रुपए (वी) |
| सकल वेतन | 1]50]000 | 2]00]000 | 5,00,000 | 10,00,]000 | 20,00,000 |
| कम: कटौती यू / एस 80 सी | 10]000 | 45]000 | 50]000 | 1,00,000 | 1]00]000 |
| करयोग्य आय | 1]40]000 | 1,55,000 | 4,50,000 | 9,00,000 | 19,00,000 |
| (ए) कर उस पर | शून्य | शून्य | 25]000 | 1]10]000 | 4]00]000 |
जोड़ें: @ 2% (मैं) शिक्षा उपकर. (द्वितीय) माध्यमिक एवं उच्चतर 1% @ शिक्षा उपकर |
शून्य शून्य |
शून्य शून्य |
50 2200 |
250 रु. 1100 |
8000 ४००० |
| कुल कर देय | शून्य | शून्य | 25,750 | 1,13,300 | 4,12,000 |
| धारा के तहत (बी) टीडीएस. पैन कर्मचारी से सुसज्जित नहीं है जहां मामले में 206AA | शून्य | शून्य | 90]000 | 1]80]000 | 4,12,000 |
उदाहरण २
आकलन वर्ष 2013-14 के लिए
(नियोक्ता के लिए सुसज्जित वैध पैन के साथ) एक विकलांग आश्रित होने के साठ साल से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.
| क्र.सं. | विवरण | रुपए |
| १ | सकल वेतन | 3,20,000 |
| 2. | राशि विकलांगता के साथ व्यक्ति जा रहा है, एक आश्रित के इलाज पर खर्च (लेकिन गंभीर विकलांगता नहीं) | 7000 |
| I3 | एक विकलांगता के साथ निर्भर किया जा रहा व्यक्ति (लेकिन गंभीर नहीं विकलांगता) के रखरखाव के लिए वार्षिकी के संबंध में एलआईसी के लिए भुगतान की गई राशि | 50]000 |
| 4 ज | जीपीएफ अंशदान 25,000 | |
| III. 5 | अदा होंठ | 10]000 |
टैक्स की गणना
| क्र.सं. | विवरण | रुपए |
| 1 सकल वेतन | 3,20,000 | |
| कम: कटौती यू / एस 80 डीडी (50 करने के लिए प्रतिबंधित, 000 / - केवल) | 50]000 | |
| 2 कर योग्य आय | 2]70]000 | |
कम: कटौती यू / एस 80 सी (मैं) जीपीएफ 25, 000 / - (Ii) होंठ रुपये. 10,000 / - = 35, 000 / - |
35]000 | |
| I3 | कुल आय | 2,35,000 |
| 4 ज | आयकर उस पर / देय | 3]500 |
जोड़ें: (मैं). @ 2% शिक्षा उपकर (द्वितीय). 1% @ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
७० ३५ |
|
| III. 5 | कुल आयकर देय | 3,605 |
| = 6 रुपये | को गोल | 3,610 |
उदाहरण ३
आकलन वर्ष 2013-14 के लिए
चिकित्सा उपचार व्यय (नियोक्ता के लिए सुसज्जित वैध पैन के साथ) नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था, जहां साठ साल से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.
| क्र.सं. | Articulars | रुपए |
| १ | सकल वेतन | 3]00]000 |
| 2. | स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज पर नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 30]000 |
| I3 | जीपीएफ का योगदान | 20]000 |
| 4 ज | एलआईसी प्रीमियम | 20]000 |
| III. 5 | गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी | 25]000 |
| = 6 रुपये | दो बच्चों के लिए ट्यूशन फीस | 60,000 रूपये |
| IV.7 | यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश | 20]000 |
टैक्स की गणना
| क्र.सं. | विवरण | रुपए | |
| १ | सकल वेतन | 3]00]000 | |
जोड़ें: दस्तूरी रुपये से अधिक में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में. 15,000 / - की धारा 17 के दृश्य में (2) (वी) |
15]000 | ||
| 2. | कर योग्य आय | 3]15]000 | |
| कम: कटौती यू / एस 80 सी | |||
| (मैं) जीपीएफ | र 20,000 / - | ||
| (Ii) एलआईसी | र 20,000 / - | ||
| गृह निर्माण अग्रिम (iii) चुकौती | 25, 000 / - | ||
| दो बच्चों के लिए (चार) ट्यूशन फीस | र 60,000 / - | ||
| यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (v) निवेश | र 20,000 / - | ||
| कुल = रु. 1,45,000 / - | |||
| रुपये के लिए प्रतिबंधित है. 1,00,000/- रु. | 1]00]000 | ||
| I3 | कुल आय | 2,15,000 | |
| 4 ज | आयकर उस पर / देय | 1]500 | |
जोड़ें: (मैं). @ 2% शिक्षा उपकर (द्वितीय). 1% @ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
३० 15 जुलाई |
||
| III. 5 | कुल आयकर देय | 1,545 | |
| = 6 रुपये | को गोल | 1,550 | |
उदाहरण 4
आकलन वर्ष 2013-14 के लिए
(नियोक्ता के लिए सुसज्जित वैध पैन के साथ) साठ साल से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में मकान किराया भत्ता यू / एस 10 (13A) की व्याख्यात्मक गणना.
| क्र.सं. | विवरण | रुपए |
| १ | वेतन | 2]50]000 |
| 2. | महंगाई भत्ता | 1]00]000 |
| I3 | मकान किराया भत्ता | 1]40]000 |
| 4 ज | भुगतान मकान किराया | 1]44]000 |
| III. 5 | सामान्य भविष्य निधि | 36]000 |
| = 6 रुपये | जीवन बीमा प्रीमियम | 4]000 |
| IV.7 | यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के लिए सदस्यता | 50]000 |
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
| क्र.सं. | विवरण | रुपए |
| १ | वेतन + महंगाई भत्ता + मकान किराया भत्ता 2,50,000 +1,00,000 +1,40,000 = 4,90,000 | 4]90]000 |
| 2. | कुल वेतन आय | 4]90]000 |
| I3 | कम: मकान किराया भत्ता मुक्त यू / एस 10 (13A): कम से कम: (क) एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त = 1,40,000 (ख) (डी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए लिया जाता है कि अपने ऊपर भरोसा रखनेवाला महंगाई भत्ते सहित) वेतन का 10% से अधिक में किराए के व्यय (1,44,000-35,000) = 1,09,000 वेतन (बेसिक + डीए) = 1,75,000 (ग) 50% |
1,09,000 |
| सकल कुल आय | 3,81,000 | |
कम: कटौती यू / एस 80 सी (मैं) जीपीएफ रुपये. 36,000 / - (Ii) एलआईसी रुपये. 4,000 / - (Iii) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान रुपये में निवेश. 50,000 / - कुल = 90, 000 / - |
90]000 | |
| I3 | कुल आय | 2,91,000 |
| टैक्स कुल आय पर देय | 9,100 | |
जोड़ें: (मैं). @ 2% शिक्षा उपकर (द्वितीय). 1% @ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
182 ९१ |
|
| कुल आयकर देय | 9373 | |
| को गोल | 9370 |
उदाहरण 5
आकलन वर्ष 2013-14 के लिए
वैध पैन के साथ दो महीने के लिए दस महीनों के लिए रियायती दर पर और एक होटल में एक फ्लैट में आवास प्रदान किया गया था, जो मुंबई में एक निजी कंपनी के साठ साल से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना की illustrating मूल्यांकन (सुसज्जित नियोक्ता के लिए).
| क्र.सं. | विवरण | रुपए |
| १ | वेतन | • क्रेडिट बिक्री 7,00,000 रुपए |
| 2. | बोनस | 1]40]000 |
| I3 | नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी आदि (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल) | 40]000 |
| 4 (क) | (दस माह के लिए) रियायती दर पर फ्लैट. = 3,60,000 रु | 3,60, 000 |
| 4 (ख) | (दो माह के लिए) नियोक्ता द्वारा भुगतान होटल किराया | 1]00]000 |
| 4 (ग) | किराए पर कर्मचारी से बरामद | 60,000 रूपये |
| 4 (D) | फर्नीचर की लागत. | 2]00]000 |
| III. 5 | यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के लिए सदस्यता | 50]000 |
| = 6 रुपये | जीवन बीमा प्रीमियम | 10]000 |
| IV.7 | मान्यता प्राप्त पीएफ में अंशदान | 42]000 |
| ८ | लंबी अवधि के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश (80CCF) | 20]000 |
कुल आय और कर का भुगतान किया उस पर की गणना:
| क्र.सं. | विवरण | रुपए |
| १ | वेतन | • क्रेडिट बिक्री 7,00,000 रुपए |
| 2. | बोनस | 1]40]000 |
| I3 | अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए कुल वेतन (एल 2) | 8,40,000 |
| अनुलाभ का मूल्यांकन | ||
| 4 (क) | Perq. 10 mnths के लिए वेतन की (15% की लोअर: फ्लैट के लिए.= रु. 1,05,000 / -) और (= रुपये 3,60,000 भुगतान वास्तविक किराया) रू. 1,05,000 1,38,600 | रुपये एल, 38600 |
| 4 (ख) | होटल के लिए Perq: 2 महीना के वेतन का (24% की लोअर.= रु 33,600) और (वास्तविक भुगतान = 1,00,000 रुपए) रुपए. 33,600 | |
| 4 (ग) | लागत 20,000 से 10% @ फर्नीचर (2, 00,000) के लिए अनुलाभ | |
| 4 (ग) (i) | [4 (क) (ख) (ग)] (1,05,000 + 33,600 + 20,000) रुपए का कुल. 158,600 कम: (-) रुपये किराया बरामद किए. 60,000 रूपये = 98,600 |
|
| 4 (D) | जोड़ो perq. के लिए नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी आदि 40, 000 (+) रुपये 98,600 [4 (ग) (i)] = रुपये एल, 38600 कुल अनुलाभ |
|
| III. 5 | सकल कुल आय (Rs.8, 40,000 + 1,38,600) | 9,78,600 |
| = 6 रुपये | सकल कुल आय | 9,78,600 |
| IV.7 | कम: कटौती यू / एस 80 सी और 80CCF: (मैं). भविष्य निधि (80 सी): 42,000 (Ii) एलआईसी (80 सी): 10,000 यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (80 सी) (iii) सदस्यता: 50,000 / - इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (80CCF) में (चतुर्थ) निवेश: 20,000 कुल = 1,22,000 1,00,000 रु यू / एस 80 सी और 20,000 रुपये यू / एस 80CCF के लिए प्रतिबंधित |
1]20]000 |
| ८ | कुल आय | 8,58,600 |
| 1 | टैक्स देय | 1,01,720 |
| 10 रू. | जोड़ें: @ 2% (मैं) शिक्षा उपकर 1% @ (द्वितीय) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
2,034 1,017 |
| 1 | कुल आयकर देय | 1,04,771 |
| ii राष्ट्रीय सचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करना। | को गोल | 1,04,770 |
उदाहरण 6
आकलन वर्ष 2013-14 के लिए
एक निजी कंपनी के 60 वर्ष से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में विशेषाधिकार और कर की गणना की illustrating मूल्यांकन (नियोक्ता के लिए सुसज्जित वैध पैन के साथ) दिल्ली और चुकाने गृह निर्माण ऋण में तैनात
| क्र.सं. | विवरण | रुपए |
| १ | वेतन | 3]00]000 |
| 2. | महंगाई भत्ता | 1]00]000 |
| I3 | मकान किराया भत्ता | 1]80]000 |
| 4 ज | विशेष कर्तव्य भत्ता | 12]000 |
| III. 5 | भविष्य निधि | 60,000 रूपये |
| = 6 रुपये | होंठ | 10]000 |
| IV.7 | एनएससी आठवीं अंक में जमा | 30]000 |
| ८ | उसके द्वारा काम पर रखा घर के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किया रेंट | 1]20]000 |
| 1 | गृह निर्माण ऋण की चुकौती (प्रधान) | 60,000 रूपये |
| 10 रू. | तीन बच्चों के लिए ट्यूशन फीस (रुपए प्रति बच्चा 10,000) | 30]000 |
कुल आय और कर देय आगे की संगणना
| क्र.सं. | विवरण | रुपए |
| १ | सकल वेतन (बेसिक + डीए + एचआरए + एसडीए) | 5,92,000 |
कम: मकान किराया भत्ता मुक्त यू / एस 10 (13A) कम से कम: (क) एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त की. : Rs. 1]80]000 ख) रुपये: - (40,000 1,20,000) (डीए शामिल करते हुए) वेतन महंगाई भत्ते सेवानिवृत्ति लाभों के लिए शामिल है संभालने के 10% से अधिक में किराए पर व्यय. 80]000 (ग). रुपये: (डीए सहित) वेतन का 50%. 2]00]000 |
80]000 | |
| 2. | सकल कुल कर योग्य आय 5,12,000 | |
कम: कटौती यू / एस 80 सी (मैं). भविष्य निधि: 60,000 (द्वितीय). होंठ: 10,000 (Iii). एनएससी आठवीं मुद्दा: 30,000 (चतुर्थ). एचवीए की चुकौती: 60,000 (v) (दो बच्चों के लिए प्रतिबंधित) ट्यूशन फीस: 20,000 कुल: 1,80,000 1,00,000 तक प्रतिबंधित |
1]00]000 | |
| कुल आय | 4,12,000 | |
| आयकर उस पर / देय | 21,200 | |
जोड़ें: @ 2% (मैं) शिक्षा उपकर 1% @ (द्वितीय) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
424 212 |
|
| कुल आयकर देय | 21,836 | |
| को गोल | 21,840 |
उदाहरण 7
आकलन वर्ष 2013-14 के लिए
साठ साल की आयु से ऊपर है, लेकिन 80 साल की उम्र और के सकल पेंशन होने नीचे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में आयकर की ए गणना:
द. र 4,50,000 / -,
ii र 8,00,000 / -,
पैन उनके डीडीओ / कार्यालयों को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बी क्या, ऊपर कर्मचारियों के मामले में टीडीएस की मात्रा हो जाएगा:
| विवरण | रुपए (मैं) | रुपए (द्वितीय) |
| सकल पेंशन | 4,50,000 | 8,00,000 |
| पीपीएफ का योगदान | 70,000 रूपये | 70,000 रूपये |
कुल आय की गणना और कर देय आगे
| विवरण | रुपए (मैं) | रुपए (द्वितीय) |
| सकल पेंशन | 4,50,000 | 8,00,000 |
| कम: कटौती यू / एस 80 सी | 70,000 रूपये | 70,000 रूपये |
| करयोग्य आय | 3]80]000 | 7,30,000 |
| टैक्स आगे | 13]000 | 71,000 |
जोड़ें: @ 2% (मैं) शिक्षा उपकर. 1% @ (द्वितीय) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
260 130 |
1420 710 |
| कुल कर देय | 13,390 | 73,130 |
| धारा के तहत टीडीएस. पैन कर्मचारी से सुसज्जित नहीं है जहां मामले में 206AA | 26]000 | 1,46,000 रु |
उदाहरण 8
आकलन वर्ष 2013-14 के लिए
80 साल की उम्र और के सकल पेंशन होने के ऊपर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में आयकर की ए गणना:
ईई. र 4,50,000 / -,
चतुर्थ. रुपये. 8,00,000 / -,
पैन उनके डीडीओ / कार्यालयों को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बी क्या, ऊपर कर्मचारियों के मामले में टीडीएस की मात्रा हो जाएगा:
| विवरण | रुपए (मैं) | रुपए (द्वितीय) |
| सकल पेंशन | 4,50,000 | 8,00,000 |
| पीपीएफ का योगदान | 70,000 रूपये | 70,000 रूपये |
कुल आय की गणना और कर देय आगे
| विवरण | रुपए (मैं) | रुपए (द्वितीय) |
| सकल पेंशन | 4,50,000 | 8,00,000 |
| कम: कटौती यू / एस 80 सी | 70,000 रूपये | 70,000 रूपये |
| करयोग्य आय | 3]80]000 | 7,30,000 |
| टैक्स आगे | शून्य | 46,000 |
जोड़ें: @ 2% (मैं) शिक्षा उपकर. 1% @ (द्वितीय) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर |
920 460 रू |
|
| कुल कर देय | शून्य | 47,380 |
| धारा के तहत टीडीएस. पैन कर्मचारी से सुसज्जित नहीं है जहां मामले में 206AA | शून्य | 1,46,000 रु |
अनुबंध-II
फार्म सं 12BA
(नियम 26A देखें (2) (बी)
इनका मूल्य के साथ वेतन के एवज में अनुलाभ, अन्य अनुषंगी लाभ या सुख और लाभ का विवरण दर्शाने वाला विवरण
(1) नाम और नियोक्ता का पता:
(2) टैन
नियोक्ता की (3) टीडीएस आकलन रेंज:
(4) नाम, पदनाम और कर्मचारी के पैन:
(5) कर्मचारी के साथ एक निर्देशक या एक व्यक्ति है:
कंपनी में पर्याप्त रुचि (जहां नियोक्ता कंपनी है)
(6) कर्मचारी का सिर 'वेतन' के तहत आय:
(अन्य अनुलाभ से से)
(7) वित्तीय वर्ष:
अनुलाभ (8) मूल्यांकन
| क्रम सं | रिआयत की प्रकृति (नियम 3 देखें) | दस्तूरी के मूल्य के रूप में नियमों के अनुसार (रुपए) | राशि किसी भी कर्मचारी से बरामद अगर (रुपए) | कर्नल कर दस्तूरी प्रभार्य की राशि (3) - कर्नल (4) (रुपए) |
| (1) डेरिवेटिव | (2) | (3) | (4) संचार सेवाएं | (5) |
| 1 | iii. आवास सुविधाएं | |||
| प्र.20. | कारें / अन्य मोटर वाहन | |||
| (3) | स्वीपर, माली, चौकीदार या व्यक्तिगत परिचर | |||
| (4) | गैस, बिजली, पानी | |||
| प्र.5. | ब्याज मुक्त या रियायती ऋण | |||
| प्र.6. | छुट्टी व्यय | |||
| प्र.7. | नि: शुल्क या रियायती यात्रा | |||
| 8 | नि: शुल्क भोजन | |||
| 9 | निःशुल्क शिक्षा | |||
| 10 | उपहार, वाउचर आदि | |||
| प्र।11. | क्रेडिट कार्ड का खर्च | |||
| प्र.12. | क्लब का खर्च | |||
| प्र.13. | कर्मचारियों ने चल संपत्ति का उपयोग करें | |||
| प्र.14. | कर्मचारियों को संपत्ति का हस्तांतरण | |||
| प्र.15. | किसी भी अन्य लाभ / लाभ / सेवा / privil Ege का मूल्य | |||
| प्र.16. | स्टॉक विकल्प (गैर योग्य विकल्प) | |||
| प्र.17. | अन्य लाभ या सुख | |||
| प्र.18. | अनुलाभ का कुल मूल्य | |||
| प्र.19. | वेतन के एवज में मुनाफे का कुल मूल्य के रूप में 17 प्रति (3) |
9 कर का विवरण -
(क) कर्मचारी यू / एस के वेतन से कटौती कर 192 (1) ..........
(ख) कर्मचारी यू / एस 192 (1 ए) की ओर से नियोक्ता द्वारा भुगतान कर ..........
(ग) कुल कर का भुगतान किया ..........
सरकार के राजकोष में भुगतान (डी) तिथि ..........
नियोक्ता द्वारा घोषणा
मैं ............................ S / O ................. ....................... रूप में काम कर ......................... . (पद) एतद्द्वारा जानकारी दी कि .............................. (नियोक्ता का नाम) की ओर से घोषित ऊपर खाते की किताबें, दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड या जानकारी हमें और हर तरह के विशेषाधिकार के मूल्य के विवरण के साथ उपलब्ध है के आधार पर धारा 17 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार और इस तरह की जानकारी सत्य और सही है कि कर रहे हैं.
| कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर | |
| जगह ......... | पूरा नाम ........................ |
| तिथि ......... | पदनाम ...................... |
अनुबंध - III
एफ नहीं SW/TDS/TIN/1/2010-DIT (एस) द्वितीय
निदेशालय आयकर (सिस्टम)
नई दिल्ली
संशोधित प्रक्रिया
कटौती / कलेक्टरों द्वारा त्रैमासिक e-TDS/TCS वक्तव्य के प्रस्तुत
टिन एफसी के माध्यम से सुसज्जित 1.1 तिमाही इलेक्ट्रॉनिक बयान: त्रैमासिक e-TDS/TCS तैयारी और मान्य करने के बाद, deductor / कलेक्टर एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित किसी भी टिन एफसी पर ही प्रस्तुत करेगा. Deductor / कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि:
1.1.1 प्रत्येक तिमाही e-TDS/TCS बयान (प्रपत्र 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ) एक अलग कंप्यूटर मीडिया में है.
E-TDS/TCS बयान प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाने वाली 1.1.2 कंप्यूटर मीडिया ई फाइलिंग प्रशासक की मंजूरी के साथ ई टीडीएस मध्यस्थ द्वारा परिभाषित किया जाएगा.
1.1.3 प्रत्येक तिमाही e-TDS/TCS बयान भौतिक रूप में एक विधिवत भरे और (एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा) पर हस्ताक्षर किए फार्म 27A के साथ है.
1.1.4 प्रत्येक तिमाही e-TDS/TCS बयान एक कंप्यूटर मीडिया में है, यह कई कंप्यूटर मीडिया में विस्तार नहीं होना चाहिए.
यदि आवश्यक 1.1.5 तिमाही e-TDS/TCS बयान केवल फ़ाइल का त्वरित और चिकनी स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त Winzip 8.1 संस्करण या ZipItFast 3.0 (या उच्चतर संस्करण) संपीड़न सुविधा का उपयोग कर, संकुचित होना चाहिए.
1.1.6 फार्म 27A पर कोई ओवरराइटिंग / हड़ताली है. अगर कोई है, तो एक ही एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए.
1.1.7 टीडीएस / टीसीएस प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र के भौतिक प्रतियां या टीडीएस की कोई / कम कटौती की कोई बैंक चालान या प्रतिलिपि बयानों के साथ सुसज्जित किया जाना आवश्यक है.
Deductor की 1.1.8 टैन बयान में उल्लेख किया जाना अनिवार्य है. टैन उद्धृत नहीं किया गया तो बयान को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
त्रैमासिक e-TDS/TCS बयान के रूप में प्रदान deductor की 1.1.9 टैन विवरण (नाम, पता, आदि) आईटीडी द्वारा बनाए रखा टैन डेटाबेस के रूप में ही किया जाना चाहिए (इन विवरणों टिन एफसी के साथ सत्यापित किया जा सकता या आईटीडी वेब साइट www.incometaxindia.gov.in). यदि वे अलग हैं deductor पहले ही प्रस्तुत टैन परिवर्तन अनुरोध की पावती की आईटीडी टैन डेटाबेस या एक प्रतिलिपि को अद्यतन करने के लिए एक तन परिवर्तन अनुरोध आवेदन प्रस्तुत करेगा.
1.1.10 एक deductor / कलेक्टर प्रस्तुत अलग तिमाही e-TDS/TCS बयान की प्रत्येक शाखा या आरेखण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के हवाले से त्रैमासिक e-TDS/TCS कथन प्रस्तुत करना चाहिए टैन क्रमशः प्रत्येक शाखा / डीडीओ को जारी किए गए अलग.
1.1.11 तिमाही e-TDS/TCS बयान वे प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जाती है, जिसके लिए अवधि से संबंधित है.
1.1.12 तिमाही e-TDS/TCS बयान सफलतापूर्वक FVU के नवीनतम संस्करण के माध्यम से पुष्टि की गई है.
1.1.13 नियंत्रण योग, तन और फार्म 27A पर उल्लेख किया उन लोगों के साथ त्रैमासिक e-TDS/TCS बयान मैच में उल्लेख किया नाम.
1.1.14 कंप्यूटर मीडिया वायरस मुक्त है.
ई टीडीएस मध्यस्थ द्वारा त्रैमासिक e-TDS/TCS वक्तव्य की स्वीकृति (एनएसडीएल और टिन एफसी शाखाओं)
टिन एफसी द्वारा तिमाही E-TDS/TCS वक्तव्य 2.1 स्वीकृति: deductor / कलेक्टर निर्धारित तरीके से टिन एफसी को त्रैमासिक e-TDS/TCS बयान प्रस्तुत करने के बाद, टिन एफसी प्रारूप स्तर सत्यापन और अन्य जांच के लिए बाहर ले जाएगा त्रैमासिक e-TDS/TCS बयान मान्य.
2.1.1 स्वीकृति
2.1.1.1 मामले में तिमाही e-TDS/TCS बयान टिन एफसी deductor / कलेक्टर को एक कच्ची रसीद जारी करेगा मान्य है. / कलेक्टर deductor टिन एफसी द्वारा जारी अनंतिम रसीद deductor / कलेक्टर द्वारा दी तिमाही e-TDS/TCS बयान का सबूत नहीं समझा है.
2.1.1.2 Deductor / कलेक्टर (जैसा लागू हो - 10.20% वर्तमान में) सेवा कर के साथ अपलोड शुल्क का भुगतान करेगा डिमांड ड्राफ्ट या नकद द्वारा टिन एफसी को हर के लिए त्रैमासिक e-TDS/TCS बयान स्वीकार कर लिया.
स्वीकार तिमाही e-TDS/e-TCS बयान के अनुसार देय अधिकतम शुल्क:
| E-TDS/TCS वक्तव्य में Deductee रिकॉर्ड्स की संख्या | प्रभार अपलोड | सेवा कर सहित प्रभार अपलोड |
| 100 deductee रिकॉर्ड तक | र 27.50 / - | र 30/- |
| 101 1000 to deductee रिकॉर्ड | रुपये. L65 / - | र 182 / - |
| 1000 से अधिक deductee रिकॉर्ड | र 550 / - | र 606 / - |
2.1.1.3 टिन एफसी deductor / कलेक्टर को e-TDS/TCS बयान युक्त कंप्यूटर मीडिया वापसी करेंगे
2.1.1.4 टिन एफसी deductor / कलेक्टर द्वारा दी गई, यदि कोई हो, अन्य दस्तावेजों के साथ भौतिक रूप 27A रख सकेंगे. दस्तावेजों के साथ बरकरार रखा भौतिक रूप 27A, यदि कोई हो, बयान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए टिन एफसी के द्वारा जमा किया जाएगा.
2.1.2 गैर स्वीकृति: टिन एफसी deductor / कलेक्टर अगर द्वारा दी तिमाही e-TDS/TCS बयान को स्वीकार नहीं करेगा:
2.1.2.1 प्रत्येक तिमाही e-TDS/TCS बयान (प्रपत्र 24Q, 26Q, 27Q या 27EQ) विधिवत भरे और भौतिक रूप में फार्म 27A पर हस्ताक्षर किए के साथ एक अलग कंप्यूटर मीडिया में प्रस्तुत नहीं किया जाता है;
2.1.2.2 अलग फार्म 27A यदि कोई हो, फार्म 27A पर विधिवत फार्म 27A पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यक्ति द्वारा की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक हड़ताली और अधिलेखन के लिए सुसज्जित तिमाही e-TDS/TCS बयान नहीं है;
2.1.2.3 एक से अधिक तिमाही e-TDS/TCS बयान एक कंप्यूटर मीडिया में दी गई है;
2.1.2.4 एक से अधिक कंप्यूटर मीडिया एक त्रैमासिक ई टीडीएस / टीसीएस बयान प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है;
2.1.2.5 तिमाही e-TDS/TCS बयान 8.1 या ZipItFast 3.0 (या उच्चतर संस्करण) संपीड़न उपयोगिता WinZip के अलावा किसी अन्य संपीड़न उपयोगिता का उपयोग कर संकुचित है;
2.1.2.6 तिमाही e-TDS/TCS बयान आईटीडी द्वारा निर्धारित फ़ाइल स्वरूप के अनुरूप नहीं है;
2.1.2.7 टैन बयान टैन मुख्य डेटाबेस और deductor / कलेक्टर टैन बयान में कहा गया है का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है में मौजूद नहीं है तिमाही e-TDS/TCS में कहा गया है;
2.1.2.8 deductor / कलेक्टर एक तन नहीं है;
टैन मास्टर डेटाबेस पर प्रदर्शित deductor / कलेक्टर की 2.1.2.9 नाम / पता फार्म 27A और deductor / कलेक्टर टैन परिवर्तन अनुरोध प्रदान नहीं करता है पर कहा गया नाम / पते के साथ मेल नहीं खाता है;
; फार्म 27A के साथ प्रति और ई फाइल के अनुसार के रूप में नियंत्रण योग की 2.1.2.10 बेमेल
2.1.2.11 तिमाही बयान सफलतापूर्वक FVU के नवीनतम संस्करण के माध्यम से पारित नहीं किया गया है;
2.1.2.12 तिमाही e-TDS/TCS बयान कटौती / संग्राहकों को उनके बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, जिसके लिए अवधि से संबंधित नहीं है.
2.1.2.13 कंप्यूटर मीडिया वायरस मुक्त नहीं है.
आवश्यक सुधार के लिए बाहर ले deductor / कलेक्टर को गैर स्वीकृति के लिए कारणों का हवाला देते हुए स्वीकृति मेमो - ऐसे मामलों में, टिन एफसी एक पूर्व मुद्रित गैर जारी करेगा.
गैर स्वीकृति के मामले में, टिन एफसी deductor / कलेक्टर को कंप्यूटर मीडिया के साथ ही किसी भी सुसज्जित अन्य दस्तावेजों और भौतिक रूप 27A वापस करेगा.
कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया है कि e-TDS/e-TCS बयान के लिए शुल्क लिया जाएगा.
अनुबंध चतुर्थ
"राज्य सरकार के मामले में फार्म सं 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति. विभागों"

| पुस्तक प्रवेश की रिपोर्टिंग के प्रकार | 24G दाखिल करने के लिए (ऐन धारक) जिम्मेदार व्यक्ति. |
| ए | पाओ / डीटीओ |
| ख | पाओ / डीटीओ |
| ग | पाओ / डीटीओ |
| घ] | पाओ / डीटीओ |
| ङ | CDDO |
| च | STO |
| AG | महालेखाकार |
| पाओ | लेखा अधिकारी वेतन और |
| डीटीओ | जिला खजाना कार्यालय |
| STO | उप खजाना कार्यालय |
| डीडीओ | अधिकारी आरेखण और संवितरण |
| CDDO | चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी |
"केंद्र सरकार के मामले में फार्म सं 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति. विभागों"
केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों की ZAO / पाओ मासिक आधार पर फार्म सं 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार है
वेतन से मासिक फार्म सं 24G वक्तव्य के फर्नीचर और लेखा अधिकारियों (पाओ एस) / जिला कोषालय अधिकारी (डीटीओ ओं) / चैक आरेखण और संवितरण अधिकारी (CDDO ओं)
1 क्या आयकर नियम के तहत 24G दायर किया जा फार्म चाहिए?
आयकर विभाग की अधिसूचना नहीं. 41/2010, 31 मई दिनांकित. 2010 जो जनादेश आयकर नियम 30 में संशोधन किया है कि के जमा के साथ संबद्ध कर एक चालान के उत्पादन के बिना केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया गया है, जहां सरकार के एक कार्यालय, (के मामले में एक बैंक) में कर, प्रासंगिक पाओ / CDDO / डीटीपी या यहाँ के बाद इस दस्तावेज़ में ए ओ के रूप में कहा कि सरकार के एक बराबर कार्यालय () को मासिक आधार पर पर्चा 24G फाइल करने की जरूरत है.
प्र.20. पर्चा 24G दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है, जो प्रासंगिक पाओ / CDDO / डीटीओ कौन है?
एक प्रासंगिक पाओ / CDDO / डीटीओ कार्यालय Deductor / डीडीओ (टैन धारक) पुस्तक समायोजन के माध्यम से टीडीएस / टीसीएस का प्रेषण रिपोर्ट है कि जिस है. आम तौर पर, केन्द्र सरकार डीडीओ की रिपोर्ट उनके संबंधित भुगतान करने के लिए पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से टीडीएस और अधिकारी (पी ऐ ओ) खातों और राज्य सरकार डीडीओ की रिपोर्ट उनके संबंधित जिला कोषालय अधिकारी (DTOs) को किताब प्रविष्टि के माध्यम से टीडीएस. इस तरह के पी ऐ ओ और DTOs मासिक आधार पर पर्चा 24G फ़ाइल की आवश्यकता है.
सीधे राज्य एजी को किताब प्रविष्टि के माध्यम से टीडीएस जो रिपोर्ट चैक आरेखण और संवितरण अधिकारी (CDDOs) के मामले भी हैं. उदाहरण के लिए, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग आदि में इस तरह CDDOs भी मासिक आधार पर पर्चा 24G फ़ाइल की आवश्यकता है. अनुबंध-IV में योजनाबद्ध आरेख विभिन्न परिदृश्यों में पर्चा 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को स्पष्ट करता है.
(3) एक ही कार्यालय / अधिकारी भी डीडीओ और ए ओ के रूप में कार्य कर सकते हैं?
आमतौर पर, पाओ कार्यालय डीडीओ टीडीएस रिपोर्ट करता है और इसलिए, दोनों अलग कार्यालयों से होना चाहिए जिसे करने के लिए एक है. CDDOs के मामले में, प्रपत्र 24G के आँकड़ों की रिपोर्ट काउंटर अपने वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए लेकिन, जैसा कि डीडीओ और ए ओ, वही कर रहे हैं, जहां.
(4) कौन लागू करना चाहिए और ऐन क्या है?
लेखा कार्यालय पहचान संख्या (ऐन) हर एओ को आयकर निदेशालय (सिस्टम), दिल्ली द्वारा आबंटित किया जाता है जो एक अनूठा सात अंकों है. प्रत्येक एओ विशिष्ट इस संख्या से सिस्टम में पहचाना जाता है. AOS क्षेत्राधिकार टीडीएस कार्यालय के साथ ऐन के लिए लागू करने के लिए आवश्यक हैं. ऐन आवेदन टिन साइट से डाउनलोड किया जा सकता है. हर ऐन धारक पर्चा 24G फाइल करने की जरूरत है.
प्रत्येक डीडीओ एक कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) द्वारा सिस्टम में पहचाना जाता है. यह संख्या आयकर विभाग द्वारा आबंटित किया जाता है.
प्र.5. जहां लेखा कार्यालय पहचान संख्या (ऐन) आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
ऐन आवंटन के लिए विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन क्षेत्राधिकार सीआईटी (टीडीएस) को पाओ / CDDO / डीटीओ द्वारा भौतिक रूप में प्रस्तुत किया जाना है. पूर्ण और सही ऐन आवेदनपत्र नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), Tradeworld, ए विंग, 4 मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, को क्षेत्राधिकार सीआईटी (टीडीएस) से भेजा जाएगा मुंबई 400 पाओ के ऐन की 013 की सिफारिश आवंटन / CDDO / डीटीओ.
प्र.6. क्या जानकारी प्रपत्र 24G के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए?
हर एओ अलग से कटौती / संग्रह के प्रत्येक प्रकार अर्थात के विवरण होने के लिए हर महीने एक पूर्ण, सही और समेकित फार्म 24G प्रस्तुत करना चाहिए. टीडीएस वेतन / टीडीएस गैर वेतन / टीडीएस गैर वेतन अनिवासी / टीसीएस ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक डीडीओ द्वारा की गई.
प्र.7. कहां 24G प्रस्तुत किया फार्म चाहिए?
पर्चा 24G wwvv.tin-nsdl.com वेब पोर्टल पर एओ खाता के माध्यम से ऑनलाइन TFN-FCS या पर एक सीडी / पेन ड्राइव में केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. ऑनलाइन फार्म सं 24G प्रस्तुत करने की सुविधा नि: शुल्क उपलब्ध है. कच्ची रसीद संख्या (PRN) प्रपत्र 24G की रसीद की एक रसीद के रूप में जारी किया जाता है.
8 ऑनलाइन सुविधा के लिए पंजीकरण करने के लिए कैसे?
ए ओ खाते के लिए पंजीकरण टिन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म सं 24G दाखिल करने के लिए अनिवार्य है, vvww.tin-nsdl.com. पंजीकरण एओ खाता एक बार ही आवश्यक है. ए ओ कम से कम एक बार एओ खाते के पंजीकरण के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए टिन एफसी पर फार्म सं 24G प्रस्तुत करने की आवश्यकता. पंजीकरण के बाद, यह ऑनलाइन टिन एफसी या कम से सीडी / पेन ड्राइव में पर्चा No.24G प्रस्तुत करने के लिए या तो ए ओ के लिए वैकल्पिक है.
9 ए ओ खाते के साथ उपलब्ध functionalities क्या हैं?
ए ओ खाते के माध्यम से, ए ओ, फार्म सं 24G की स्थिति दायर देखने बिन (पुस्तक पहचान संख्या) का ब्यौरा प्राप्त करने, अद्यतन एओ प्रोफाइल और फार्म सं 24G अपलोड कर सकते हैं. स्थिति पर नज़र रखने के ऐन पर आधारित और पर्चा 24G की कच्ची रसीद संख्या (PRN) का सवाल है.
10 ए ओ कागज के रूप में फार्म सं 24G प्रस्तुत कर सकते हैं?
सं पर्चा 24G केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाना है.
प्र।11. ए ओ आयकर कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार फॉर्म No.24G प्रस्तुत कर सकते हैं?
सं इलेक्ट्रॉनिक तैयार प्रपत्र No.24G केवल ऑनलाइन टिन एफसी या में प्रस्तुत किया जा सकता है.
प्र.12. पर्चा 24G क्या होता है?
हर रूप 24G आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा निर्धारित डेटा संरचना के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए. पर्चा 24G शामिल-
• ए ओ दाखिल पर्चा 24G (ऐन, नाम, जनसांख्यिकीय जानकारी, संपर्क विवरण) का विवरण.
• मंत्रालय / राज्य के विवरण के साथ एओ (केन्द्रीय / राज्य सरकार) की श्रेणी.
• विवरण विवरण (महीने और पर्चा 24G दायर किया जा रहा है, जिसके लिए वर्ष).
• भुगतान सारांश; बुद्धिमान कटौती (- वेतन / टीडीएस गैर वेतन / टीडीएस गैर वेतन अनिवासी / टीसीएस टीडीएस) की प्रकृति.
• डीडीओ वार भुगतान की जानकारी (डीडीओ के टैन, कटौती और सरकारी खाते (एजी / पीआर को प्रेषित नाम, जनसांख्यिकीय जानकारी, कुल कर.सीसीए).
ए ओ के साथ जुड़े रहे हैं जो डीडीओ •. डीडीओ डीडीओ का विवरण / जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए इच्छुक है, एक ही बयान में उल्लेख किया जाना चाहिए.
प्र.13. पर्चा 24G बयान तैयार करने की प्रक्रिया क्या है?
ए ओ फार्म 24G तैयारी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा विकसित की उपयोगिता और कर सूचना नेटवर्क (टिन) वेबसाइट (nsdl.com-www.tin) या आईटीडी वेबसाइट (www.incometaxindia.gov पर आसानी से उपलब्ध का उपयोग कर बयान तैयार कर सकते हैं . में).
बयान तैयार हो जाने के बाद, ए ओ फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता (FVU) एनएसडीएल द्वारा विकसित और टिन या आईटीडी वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध का उपयोग करके एक ही मान्य होगा. बयान टिन फेसिलिटेशन किसी भी केन्द्र (टीआईएन एफसी) विधिवत ए ओ द्वारा हस्ताक्षर किए (फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता के माध्यम से उत्पन्न) प्रपत्र 24G विवरण सांख्यिकी रिपोर्ट के साथ साथ एनएसडीएल द्वारा प्रबंधित पर कम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में प्रस्तुत किया जा सकता है. टिन-FCS की सूची टिन या आईटीडी वेबसाइट पर उपलब्ध है.
पर्चा 24G टिन एफसी द्वारा स्वीकृति के बाद यह बयान प्रस्तुत करने का एक सबूत के रूप में ए ओ के लिए एक अनूठा कच्ची रसीद संख्या (PRN) के साथ एक अनंतिम रसीद जारी करेगा.
प्र.14. पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता क्या है?
पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता एक जावा आधारित उपयोगिता है. पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता आज़ादी www.tin-nsdl.com से डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड करने के बाद, यह मशीन की स्थानीय डिस्क पर बचाया जाना चाहिए.
JRE (जावा चलाते समय पर्यावरण) [संस्करणों: रवि JRE: 1.4.2_02 या 1.4.2_03 या 1.4.2_04 या आईबीएम JRE: 1.4.1.0] पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता स्थापित किया जा रहा है जहां कंप्यूटर पर स्थापित किया जाना चाहिए. JRE आज़ादी http://java.sun.com से डाउनलोड और है
http://wwAv.ibm.com/deveIoperworks/iava/idk या आप के लिए एक ही स्थापित करने के लिए अपने कंप्यूटर विक्रेता (हार्डवेयर) पूछ सकते हैं.
पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता विंडोज प्लेटफॉर्म (ओं) पर क्रियान्वित किया जा सकता 'पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता' चलाने के लिए विन 2K प्रो / विन 2K सर्वर / विन NT 4.0 सर्वर / विन XP प्रो, '24GRPU पर क्लिक करें. बल्ले 'फ़ाइल .
JRE तो '24GRPU. बल्ले 'पर क्लिक करने पर, कंप्यूटर पर स्थापित नहीं है, तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा. ऐसे मामलों में, JRE स्थापित करें और फिर कोशिश करें. JRE के उपयुक्त संस्करण स्थापित है, तो 'पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता' प्रदर्शित की जाएगी.
प्र.15. पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता को डाउनलोड करने और स्थापित करने के लिए कदम क्या हैं?
डाउनलोड करने और पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता का प्रयोग करने में सहायता के लिए, प्रपत्र 24G तैयारी उपयोगिता में 'सहायता' में दिए गए निर्देशों को पढ़ने के लिए धन्यवाद. इस उपयोगिता अप करने के लिए 75,000 के रिकॉर्ड के साथ पर्चा 24G की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. पर्चा 24G तैयारी उपयोगिता (संस्करण 1.2) नियमित और सुधार बयानों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
प्र.16. फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता (FVU) क्या है?
ए ओ फार्म 24G (नियमित / करेक्शन) फ़ाइल का स्वरूप स्तर सटीकता सुनिश्चित करने के लिए फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता (FVU) के माध्यम से तैयार उपयोगिता का उपयोग कर उत्पन्न फाइल पारित करना चाहिए. इस उपयोगिता भी स्वतंत्र रूप से टिन वेबसाइट से डाउनलोड है. पर्चा 24G किसी भी त्रुटियां हैं मामले में, ए ओ उसी सुधारने चाहिए. त्रुटियों को सुधार के बाद, उपयोगकर्ता FVU के माध्यम से सुधारा पर्चा 24G पारित करना चाहिए. एक त्रुटि मुक्त पर्चा 24G उत्पन्न होता है अब तक इस प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए. वित्तीय वर्ष 2005-06 से तैयार प्रपत्र 24G (नियमित / सुधार) के बाद इस सुविधा का उपयोग मान्य किया जा सकता.
पर्चा 24G FVU एक जावा आधारित उपयोगिता है. JRE (जावा चलाते समय पर्यावरण) [संस्करणों: रवि JRE: 1.4.2_02 या 1.4.2_03 या 1.4.2_04 या आईबीएम JRE: 1.4.1.0] पर्चा 24G FVU स्थापित किया जा रहा है जहां कंप्यूटर पर स्थापित किया जाना चाहिए. JRE आज़ादी http://java.sun.com से डाउनलोड और www http:// है. आईबीएम. एससी / डेवलपर / iava / idk या आप के लिए एक ही स्थापित करने के लिए अपने कंप्यूटर विक्रेता (हार्डवेयर) का अनुरोध कर सकते हैं.
पर्चा 24G FVU सेटअप, दो फाइलें शामिल हैं अर्थात्-
• पर्चा 24G FVU.bat: इस FVU की स्थापना के लिए एक सेटअप प्रोग्राम है.
• पर्चा 24G_FVU_STANDALONE.jar: इस FVU कार्यक्रम फ़ाइल है.
ये फाइलें एक निष्पादन ज़िप फ़ाइल (Form24GFVU.exe) (संस्करण 1.2) में हैं. ये फाइलें पर्चा 24G FVU स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं.
निकालने और स्थापना के लिए निर्देश में दिए गए हैं:
• पर्चा 24G FVU निकालें और सेटअप
प्र.17. इस तरह के बयान FVU से होकर गुजरता है जब RPU के माध्यम से फार्म सं 24G बयान की तैयारी के बाद, तीन फाइल उत्पन्न कर रहे हैं. ए ओ टिन एफसी को ड्राइव सीडी / पैन में सभी तीन फाइल लेने की आवश्यकता है?
वैध फ़ाइल FVU के माध्यम से पारित हो जाता है Whena, निम्नलिखित तीन फाइल उत्पन्न कर रहे हैं: -
(एक) अपलोड फ़ाइल
(ख) प्रपत्र 24G बयान सांख्यिकी रिपोर्ट और
(ग) प्रपत्र 24G.
क्रम संख्या में उल्लेख हर रूप 24G (फाईल अपलोड) (क) सीडी में बचाया जा रहा है और एक ही क्रम संख्या में उल्लेख किया विवरण आँकड़ों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए (ख), कागज के रूप में विधिवत द्वारा हस्ताक्षर किए टिन-FCS में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, जो अधिकारी, लेखा.
पर्चा 24G: पर्चा 24G, सीरियल नंबर पर (ग) के ऊपर, टीडीएस / टीसीएस बही समायोजन फॉर्म की एक पाठक के अनुकूल प्रारूप है. इस HTML प्रारूप में फार्म 24G के शारीरिक रूप की तरह है. यह आरेखण और संवितरण अधिकारी के रूप में के रूप में अच्छी तरह से लेखा अधिकारी के सभी विवरण शामिल हैं. इस फाइल को प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है.
प्र.18. पर्चा 24G विवरण सुधारा जा सकता है?
हर रूप 24G आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा निर्धारित डेटा संरचना के अनुसार तैयार किया जा रहा है. यह नया डेटा संरचना की पुष्टि नहीं करता है, तो यह टिन से खारिज कर दिया जाएगा.
प्रक्रिया के अनुसार, प्रपत्र 24G से संबंधित बयान पूरा और सही होना चाहिए. कोई खंडित बयान (एक ही ऐन, वित्तीय वर्ष और महीने के लिए सम्मान के साथ अलग रूप प्रकार के तहत कटौती के लिए जानकारी देने यानी अलग बयानों) दायर किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, एक मूल स्वीकृत बयान में किए गए किसी भी गलती एक 'सुधार' बयान प्रस्तुत करने से सुधारा जा सकता है. सुधार के लिए, RPU का नवीनतम संस्करण टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना चाहिए.
पर्चा 24G सुधार भी टिन वेबसाइट पर सीधे अपलोड कर सकते हैं. टिन केंद्रीय प्रणाली में प्रत्यक्ष अपलोड करने के लिए, ए ओ पहले टिन वेबसाइट पर ऐन रजिस्टर और पर्चा 24G सुधार अपलोड करने के लिए है.
प्र.19. सुधार के बयानों के विभिन्न प्रकार क्या अनुमति दी जाती है?
ए ओ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है कि सुधार के बयान के दो अलग अलग प्रकार के होते हैं. इन नीचे सूचीबद्ध हैं.
• एम (संशोधित) -: मौजूदा प्रपत्र 24G बयान में किसी भी संशोधन के लिए.
• एक्स (रद्द): - किसी मौजूदा प्रपत्र 24G बयान रद्द करने के लिए.
सुधार के बयान की तैयारी के लिए, पिछले बयान का मूल बयान और रसीद नंबर की रसीद संख्या अनिवार्य है.
पहला सुधार के मामले में, मूल बयान की PRN भी "रसीद मूल बयान की संख्या" और क्षेत्र "पिछले बयान की रसीद संख्या" में क्षेत्र में प्रदान की जानी चाहिए.
एक सुधार के बयान पहले ही दर्ज किया गया है मामले में, मूल बयान की PRN क्षेत्र में क्षेत्र "पिछले बयान की रसीद संख्या" में उल्लेख किया है कि पिछले सुधार की "रसीद मूल बयान की संख्या" और PRN प्रदान की जानी चाहिए.
प्र.20. सुधार वक्तव्य एम प्रकार क्या है?
यह आदि अपने नाम, पते, जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण, श्रेणी, मंत्रालय, राज्य या विलोपन और डीडीओ (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) के अलावा की तरह अपने विवरण के किसी भी अद्यतन करने के लिए चाहता है, तो सुधार बयान के इस प्रकार, ए ओ से सुसज्जित किया जा रहा है ऐन (अकाउंट कार्यालय पहचान संख्या) में संशोधन, वित्तीय वर्ष और महीने की अनुमति नहीं है.
परिवर्तन मूल रूप 24G बयान में प्रदान डीडीओ विवरण में बनाया जा सकता है जिसके द्वारा तीन मोड होते हैं:
• जोड़ें: डीडीओ रिकॉर्ड मूल रूप 24G बयान करने के लिए जोड़ा जा सकता है
• अद्यतन: डीडीओ (यानी टैन, टैन नाम, जनसांख्यिकीय और संपर्क विवरण, कर की राशि काट ली और, विप्रेषित कटौती की प्रकृति) का ब्यौरा मूल या बाद में सुधार बयान में प्रदान डीडीओ रिकॉर्ड के लिए अद्यतन किया जा सकता
• हटाएँ: मूल रूप 24G या बाद में सुधार बयान में प्रदान डीडीओ रिकॉर्ड नष्ट किया जा सकता है
एम प्रकार सुधार बयान हमेशा एओ विवरण और जोड़ा गया है और / या नष्ट हो जाती हैं जो डीडीओ का विवरण शामिल होंगे.
प्र.21. सुधार वक्तव्य एक्स प्रकार क्या है?
यह किसी मौजूदा प्रपत्र 24G बयान को रद्द करना चाहे तो सुधार बयान इस प्रकार का एओ से सुसज्जित किया जा रहा है. सुधार एक्स प्रकार की फाइलिंग AOS एक ही प्राथमिक कुंजी (ऐन, वित्तीय वर्ष और महीने) के लिए नियमित रूप से पर्चा 24G दायर करने की अनुमति देगा. सुधार के इस प्रकार के प्रपत्र 24G, वित्तीय वर्ष या महीने गलत ऐन साथ दायर या गया है केवल अगर दायर किया जा रहा है.
प्र.22. बिन क्या है?
बिन स्वीकार मासिक प्रपत्र सं 24G में वर्णित प्रत्येक प्रपत्र प्रकार के लिए "पुस्तक पहचान संख्या" के लिए खड़ा है. बिन निम्नलिखित हैं:
(मैं) रसीद संख्या: रसीद संख्या पर्चा 24G के सफल स्वीकृति पर उत्पन्न एक सात अंकों अद्वितीय संख्या है.
(Ii) डीडीओ सीरियल नंबर: यह फार्म 24G बयान में रिपोर्ट हर डीडीओ लेन - देन के लिए उत्पन्न एक पांच अंकों अद्वितीय संख्या है.
(Iii) ट्रांसफर वाउचर तिथि: यह फार्म 24G बयान दर्ज किया गया है जिसके लिए महीने की अंतिम तारीख है.
बिन बदले में टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में एक ही रिपोर्ट की आवश्यकता है जो संबंधित डीडीओ को प्रसारित किया जाना आवश्यक है. बिन के हवाले से 1 फ़रवरी 2012 से प्रभावी अनिवार्य बनाया गया है. बिन चालान के उत्पादन के बिना जमा टीडीएस के दावे को सत्यापित करने के लिए एक अद्वितीय संख्या है. यह एक सत्यापन कुंजी है, यह संबंधित डीडीओ को एओ द्वारा फैलाया वैध बिन सही ढंग से टीडीएस बयान में भरा जाना चाहिए कि सलाह दी है.
प्र 23 जब बिन उत्पन्न होता है?
स्वीकार किए जाते हैं फार्म 24G बयान के प्रसंस्करण पर, बिन पर्चा 24G बयान में मौजूद (वैध तन के साथ) प्रत्येक डीडीओ रिकार्ड के लिए उत्पन्न होता है. बिन टिन केंद्रीय प्रणाली में उत्पन्न और तन का विवरण और प्रपत्र प्रकार के साथ पी ऐ ओ को सूचित कर रहे हैं. डीडीओ भी ऑनलाइन देखने के लिए टिन पोर्टल के साथ तन पंजीकरण के बाद टिन पोर्टल से एक ही डाउनलोड कर सकते हैं.
प्र 24 क्या पाओ और डीडीओ बिन के साथ क्या करना है?
पी ऐ ओ संबंधित डीडीओ को डिब्बे का प्रसार करना है. त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस बयान जबकि तैयारी कर स्थानांतरण वाउचर (पुस्तक समायोजन) के माध्यम से भुगतान किया गया है, तो डीडीओ ने कहा, बिन विवरण उद्धृत करने के लिए है.
एक विशेष 24G के लिए उत्पन्न डिब्बे पर्चा 24G में प्रदान की ई - मेल आईडी पर एओ के लिए भेज दिया जाता है. इसके अलावा, ए ओ भी टिन साइट पर एओ लॉगिन के माध्यम से बिन विवरण डाउनलोड कर सकते हैं. डीडीओ सीधे पाओ से या तो संबंधित बिन प्राप्त कर सकते हैं या भूरे खाते के माध्यम से www.tin-nsdl.com टिन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. टिन वेबसाइट और बिन के डाउनलोड पर तन के पंजीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया ऊपर उल्लेख के रूप में टिन वेबसाइट पर उपलब्ध है.
प्र.25. किन परिस्थितियों के तहत बिन उत्पन्न हो जाएगा?
• बिन पर्चा 24G सुधार बयान में कहा वैध तन डीडीओ रिकॉर्ड के लिए उत्पन्न हो जाएगा
• बिन अवैध tans / आयकर विभाग डेटाबेस में मौजूद नहीं टैन एक वैध तन के साथ अद्यतन किया जाता है जहां डीडीओ रिकॉर्ड के लिए उत्पन्न हो जाएगा.
• नए बिन टैन नाम, जनसांख्यिकीय और संपर्क विवरण, कर कटौती की राशि और प्रेषित या कटौती की प्रकृति में की गई किसी भी अद्यतन के लिए उत्पन्न नहीं होगी.
• बिन विवरण हटाए गए डीडीओ रिकॉर्ड के लिए उत्पन्न नहीं होगी.
26 बिन की उपयोगिता क्या है?
बिन विवरण और डीडीओ द्वारा दायर त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में सूचना दी टीडीएस की राशि को स्वीकार टीडीएस / टीसीएस विवरण के लिए और सत्यापन उद्देश्य के लिए टिन केंद्रीय प्रणाली में पाओ ने पर्चा दाखिल No.24G में दायर संबंधित विवरण के साथ मिलान किया जाएगा .
प्र.27. बिन विवरण और टीडीएस / टीसीएस बयान में सूचना दी टीडीएस की राशि फार्म 24G में सूचना दी है कि के साथ मेल नहीं खाता है, जहां उदाहरण हैं? ऐसे बेमेल का परिणाम क्या हैं?
टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में डीडीओ द्वारा बिन के गलत / गलत रिपोर्टिंग (i) उदाहरण देखे गए हैं. गलत डिब्बे की रिपोर्टिंग और टीडीएस बयान में राशि इसी फार्म सं 24G रिपोर्ट में संबंधित राशि के साथ बेमेल को बढ़ावा मिलेगा. इस स्थिति में, इसी देदुक्टीस टीडीएस / टीसीएस का क्रेडिट नहीं मिल सकता है. इसलिए, संबंधित पाओ द्वारा फैलाया के रूप में बिन डीडीओ द्वारा दायर टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में इसी राशि के साथ सही ढंग से सूचित किया जाना चाहिए.
(द्वितीय) के मामलों की संख्या में, एक अलग डीडीओ एक वैध मामला नहीं है जो टीडीएस बयान के एक ही फार्म प्रकार के लिए फार्म सं 24G में एक से अधिक ए ओ द्वारा सूचित किया जाना पाया गया है. डीडीओ और संबंधित AOS मुद्दे सामंजस्य करने के लिए सलाह दी जाती है और एक डीडीओ केवल एक विशेष माह के लिए एक विशेष रूप प्रकार के लिए एक एओ के लिए मैप किया जाना चाहिए.
प्र 28 पी ऐ ओ / DTOs / CDDOs के कर्तव्यों क्या हैं?
द. क्षेत्राधिकार टीडीएस कार्यालय के साथ ऐन के लिए लागू करने के लिए. ऐन आवेदन टिन साइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
ii रिपोर्टिंग डीडीओ से सही टैन प्राप्त करें.
ईई. इस महीने के अंत से 10 दिनों के भीतर, फार्म सं (सीडी में, डीवीडी, पेन ड्राइव) 24G दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या तो टिन एफसी पर या टिन वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन अपलोड करके.
. TFN वेबसाइट के माध्यम से पर्चा दाखिल नहीं 24G की स्थिति पर नज़र रखने के लिए.
v डाउनलोड करने के लिए पुस्तक पहचान संख्या (बिन) 24G बयान के आधार पर उत्पन्न.
vi. संबंधित डीडीओ को बिन प्रसार करने के लिए.
प्र.29. डीडीओ के कर्तव्यों क्या हैं?
द. डीडीओ / Deductor कर तो काट लिया और जो केन्द्र सरकार के ऋण के लिए इस तरह की राशि जमा करने के लिए जिम्मेदार है रिपोर्टों जिसे करने के लिए अपने पी ऐ ओ / DTOs / CDDOs को सही टैन प्रदान करने के लिए.
ii पी ऐ ओ / DTOs / CDDOs को रिपोर्ट करने के लिए, काट लिया और केंद्र सरकार को श्रेय टैक्स का विवरण पुस्तक समायोजन के माध्यम से खाते.
ईई. कटौती की और पुस्तक समायोजन के माध्यम से श्रेय कर लिए त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस विवरण (24Q, 26Q, आदि) में बिन बोली.
प्र.30. त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस बयान में बिन विवरण की गैर उद्धृत का परिणाम क्या हैं?
(क) बिन विवरण और डीडीओ द्वारा दायर त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में सूचना दी टीडीएस की राशि को स्वीकार टीडीएस / टीसीएस विवरण के लिए और के लिए टिन केंद्रीय प्रणाली में पाओ ने पर्चा दाखिल No.24G में दायर विवरण के साथ मिलान किया जाएगा सत्यापन उद्देश्य.
(ख) टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में डीडीओ द्वारा रिपोर्ट किसी भी गलत जानकारी deductee के फॉर्म 26 एएस में "अंततः बुक" के लिए नहीं होने के कारण संबंधित deductee के लिए जो क्रेडिट करने के लिए टिन केंद्रीय प्रणाली में बेमेल हो सकता है.
(ग) आगे की जानकारी vvwvv.tin-nsdl.com और आईटीडी वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in टिन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
अनुबंध-V
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक मामलों के विभाग)
(ईसीबी एवं जनसंपर्क विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 2003
एफ नहीं 5/7/2003-ECB और पीआर सरकार, 23 अगस्त 2003 केंद्रीय सरकारी सेवा करने के लिए नए खिलाड़ियों के लिए एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरू करने के संबंध में वर्ष 2003-04 की बजट घोषणा को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर, पहले चरण में, परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली की जगह.
द. प्रणाली (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकारी सेवा करने के लिए सभी नए रंगरूटों के लिए अनिवार्य होगा. मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया है और केन्द्र सरकार द्वारा मिलान किया जा वेतन और डीए का 10 फीसदी होगा. हालांकि, कोई योगदान सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, जो व्यक्तियों के संबंध में सरकार बनाने नहीं होगा. योगदान और निवेश रिटर्न एक गैर निकाला पेंशन टियर मैं खाते में जमा की जाएगी. परिभाषित लाभ पेंशन और जीपीएफ के मौजूदा प्रावधानों केंद्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए उपलब्ध नहीं होगा.
ii ऊपर पेंशन खाते के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति भी उनके विकल्प पर एक स्वैच्छिक टियर-II निकाला खाता हो सकता है. जीपीएफ केंद्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए वापस ले लिया जाएगा के रूप में यह विकल्प दिया जाता है. सरकार को इस खाते में कोई योगदान देगी. इन परिसंपत्तियों वास्तव में ऊपर प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा. हालांकि, कर्मचारी भाग या रुपये के सभी वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा. उसका पैसा किसी भी समय के दूसरे स्तर '. इस निकाला खाता पेंशन निवेश का गठन नहीं करता है, और कोई विशेष कर उपचार को आकर्षित करेगा.
ईई. व्यक्तियों कर सकते पेंशन प्रणाली के टियर-I के लिए 60 साल की उम्र में या उम्र के बाद सामान्य रूप से बाहर निकलें. बाहर निकलने पर व्यक्तिगत अनिवार्य (एक आईआरडीए विनियमित जीवन बीमा कंपनी से) एक वार्षिकी खरीद करने के लिए पेंशन धन का 40 फीसदी निवेश करने की आवश्यकता होगी. सरकारी कर्मचारियों के मामले में वार्षिकी रिटायरमेंट के समय कर्मचारी और उनके आश्रित माता - पिता और उसके पति का जीवन भर के लिए पेंशन के लिए प्रदान करना चाहिए. व्यक्ति वह किसी भी रूप में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा जो शेष पेंशन धन का एक मुश्त राशि, प्राप्त होगा. व्यक्तियों से पहले 60 साल की उम्र के लिए पेंशन प्रणाली को छोड़ने के लिए लचीलापन होगा. हालांकि, इस मामले में, अनिवार्य annuitisation पेंशन धन का 80% होगा.
नई पेंशन प्रणाली की संरचना
(मैं) यह योजनाओं की तीन श्रेणियों अर्थात. विकल्प ए, बी और सी की पेशकश करने के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड रखने और लेखा (सीआरए) बुनियादी ढांचे, कई पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) होगा
व्यक्ति जो चुनने के लिए योजना के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम हो जाएगा कि इतना (द्वितीय) भाग लेने वाले संस्थाओं (PFMs और सीआरए), आसानी से बाहर दे पिछले प्रदर्शन के बारे में जानकारी से समझ में आ जाएगा.
प्र.20. नई पेंशन प्रणाली के संचालन के लिए प्रभावी तिथि जनवरी, 2004 के रूप में 1 हो जाएगा.
अनुबंध छठी
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(सेंट्रल बोर्ड प्रत्यक्ष कर)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 नवंबर 2000
आयकर
SO1048 (ई) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा के लिए वीरता पुरस्कार निर्दिष्ट करता है उसके स्तंभ 3 इसी रूप में उल्लेख परिस्थितियों में सम्मानित नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 2 में वर्णित कहा धारा के प्रयोजनों. -
फॉर्म
| एसआई. नहीं. | वीरता पुरस्कार के नाम | पात्रता के लिए परिस्थितियाँ |
| (1) डेरिवेटिव | (2) | (3) |
| 1 | अशोक चक्र | वीरता के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जब |
| प्र.20. | कीर्ति चक्र | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| (3) | शौर्य चक्र | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| (4) | Sarvottan जीवन रक्षा पदक | जान बचाने के कृत्यों में उनके द्वारा प्रदर्शित वीरता के लिए नागरिकों को सम्मानित किया है. |
| प्र.5. | UttamJeevanRaksha पदक | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| प्र.6. | JeevanRakshaPadak | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| प्र.7. | वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक | संबंधित विभाग के प्रमुख ने पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस या सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित और इस प्रभाव को प्रमाणित असाधारण साहस के कृत्यों के लिए सम्मानित किया है जब |
| 8 | वीरता के लिए पुलिस पदक | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| 9 | सेना मेडल | साहस या विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया गया और प्रासंगिक सेवा मुख्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए द्वारा समर्थित है. |
| 10 | NaoSena पदक | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| प्र।11. | VayuSena पदक | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| प्र.12. | वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक | साहस या विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया और विभाग के पिछले प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए द्वारा समर्थित है. |
| प्र.13. | वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| प्र.14. | वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| प्र.15. | राष्ट्रपति का होमगार्ड और वीरता के लिए नागरिक सुरक्षा पदक | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
| प्र.16. | होमगार्ड और वीरता के लिए नागरिक सुरक्षा पदक | रोसेट टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद |
(अधिसूचना नहीं. 1156/F.No. 142/29/99-TPL)
अनुबंध सातवीं
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 29 जनवरी 2001
SO81 (ई) - आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43)), केंद्र सरकार, एतद्द्वारा gallanty पुरस्कार निर्दिष्ट करता है कहा धारा की और उस उद्देश्य के लिए प्रयोजनों के लिए, वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन संख्या SO1048 (ई), 24 नवंबर दिनांकित बनाता है 2000, अर्थात्: -
कहा अधिसूचना में, तालिका में, सीरियल नंबर 1,2 और 3 cloumn के तहत (3) "नागरिकों के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा "पात्रता के लिए परिस्थितियों" से संबंधित के खिलाफ.
(अधिसूचना No.22/F.No.142/29/99-TPL)
अनुबंध-VIII
कोई रूप. 10BA
(नियम 11B देखें)
निर्धारिती द्वारा दायर होने की घोषणा
कटौती यू / एस 80 जी जी दावा
I/We.......................................................................................................
(स्थायी खाता संख्या के साथ निर्धारिती का नाम)
एतद् द्वारा पिछले वर्ष के दौरान यह प्रमाणित करते हैं ..............मैं / हम आधार पर कब्जा कर लिया था .............. (आधार का पूरा पता) की अवधि के लिए मेरे / हमारे अपने निवास के प्रयोजन के लिए ......... .. महीने और रुपये का भुगतान किया है .................... नकद में / श्री / एमएस / एम / एस के लिए किराए के भुगतान की दिशा में क्रास चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से .......... (नाम और मकान मालिक का पूरा पता).
यह आगे कोई अन्य रिहायशी आवास के स्वामित्व में है कि प्रमाणित है
मैं / हम आमतौर पर रहते हैं / कर्तव्यों का पालन जहां पर (एक) मुझे / मेरे पति / मेरी नाबालिग बच्चे / हमारे परिवार (मामले में निर्धारिती HUF है), ................. अधिकारी या रोजगार या व्यवसाय या पेशे पर ले जाने के लिए, या की
(क) किसी अन्य जगह पर मुझे / हमें, मेरे कब्जे मे रहने जा रहा है, जिसमें से मूल्य निर्धारित किया जाना है यू / एस 23 (2) यू / एस 23 (क) (i) (2) (बी).
■ ■

