आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

08

अधिसूचना तिथि

20/01/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/01/2005

अधिसूचना: 8 जारी करने की तिथि: 20/01/2005

अधिसूचना सं. 8/2005, 20-1-2005 दिनांक


अतः 69 (ई) -. (चतुर्थ) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा एक हजार पये से प्रत्येक की "डिबेंचरों की प्रकृति में सुरक्षित गैर संचयी और गैर परिवर्तनीय कर मुक्त भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ऊर्जा बांड (सीरीज इलेवन)" डीमैट में किया जा रहा है, रुपए की राशि केवल पचास करोड़ रुपए के लिए निर्दिष्ट करता है "एम / एस द्वारा जारी किए गए फार्म.भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा), नई दिल्ली ने कहा, "आइटम के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान:

इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.

[एफ 178/64/2003-ITA सं. मैं]