आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

06/2012

अधिसूचना तिथि

14/02/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/02/2012

अधिसूचना: 6 जारी करने की तिथि: 14/2/2012

धारा 10 उप खंड (15), मद (एच) (चतुर्थ) आयकर अधिनियम की, 1961 - छूट - बांडों / डिबेंचरों पर ब्याज - सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अधिसूचित बांडों / डिबेंचरों

अधिसूचना No.6/2012 [F.No. 178/56/2011- (ITA.I)] / तो 285 (ई), 14-2-2012 दिनांकित

अनुभाग अधिकारी (भं एवं क्र)ई) -. (चतुर्थ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (एच द्वारा प्रदत्त शक्तियों) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित बनाता है एक्सट्राऑर्डिनरी भारत के राजपत्र, भाग द्वितीय, धारा 3 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना में संशोधन, उप - धारा (द्वितीय), ख़बरदार संख्या इतनी 2210 (ई), दिनांक 23 सितंबर 2011, अर्थात्: -

कहा अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 2 और निम्न क्रम संख्या, बहां और प्रविष्टियों अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा संबंधित प्रविष्टियों के लिए: -

क्र.सं. ((1) संस्थाओं (2) बांड की कुल राशि (3)
"2. भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड रुपये. 7,000 करोड़ "

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