052 : अधिसूचना: 52 जारी करने की तिथि: 15/2/2007
अधिसूचना सं.
052
अधिसूचना तिथि
14/02/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/02/2007
अधिसूचना सं. 52/2007, 15-2-2007 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "दिल्ली लॉन टेनिस संघ, नई दिल्ली" सूचना देता है मूल्यांकन वर्षों के निम्नलिखित शर्तों के अधीन 1992-93 1990-91: -
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निर्धारिती अपनी आय को लागू करने, या पूरी तरह से और विशेष रूप से वस्तुओं के लिए इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित रूप में उप वर्गों (2) के प्रावधानों और (3) धारा 11 के साथ अनुरूप, आवेदन के लिए यह जमा करेंगे यह स्थापित किया है, जिसके लिए;
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निर्धारिती निवेश या आभूषण, फर्नीचर या के दौरान किसी भी अवधि के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा और इसकी फंड (जमा नहीं करेंगे अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले साल;
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निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
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व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा.
[एफ सं 196/14/2002-ITA-I]

