आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

045

अधिसूचना तिथि

14/02/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/02/2007

अधिसूचना: 45 जारी करने की तिथि: 15/2/2007

अधिसूचना सं. 45/2007, 15-2-2007 दिनांक


वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग), संख्या SO676 (ई) की अधिसूचना द्वारा, उप - धारा के तहत जारी 10 अगस्त 1998, दिनांक जबकि (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 35 एसी, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार एक स्कूल की इमारत और मुसीबत का इशारा बच्चों के द्वारा Tamvaram पूर्व, चेन्नई, तमिलनाडु में एसओएस बाल ग्राम के चलने के निर्माण के लिए सीरियल नंबर 8, पर निर्दिष्ट किया था तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में भारत Chatnath गृह, 7, राजा कृष्ण राव रोड, Teynampet, चेन्नई 600018 के गांवों, आगे अधिसूचना संख्या SO568 (ई) के लिए बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत , आगे अधिसूचना संख्या SO793 (ई) बढ़ाया 5 वीं दिनांकित था जो निर्धारण वर्ष 2002-03 और शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 जून, 2001 दिनांकित जुलाई, वित्तीय वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2004;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम बारह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत बढ़ाने की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 60.00 लाख. 105.00 लाख;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा -

  1. एक स्कूल की इमारत और Tamvaram पूर्व, भारत Chatnath गृह की मुसीबत का इशारा बच्चों के गांवों से बाहर किया जा रहा है जो चेन्नई, तमिलनाडु, पर एसओएस बाल ग्राम के चलने के निर्माण के लिए योजना या परियोजना को निर्दिष्ट, 7, राजा कृष्ण राव रोड, Teynampet, चेन्नई 600018, वित्तीय वर्ष 2006-07 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में; और

  2. आगे ऐसा कहा अधिसूचना संख्या हरजाना. 676 (ई), अर्थात्, निम्नलिखित प्रभाव को, 10 अगस्त 1998 दिनांक: -

कहा अधिसूचना में सीरियल नंबर 8 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द, "रुपये के लिए, धारा 35 एसी के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 60.00 लाख ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 105.00 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[एफ सं NC-274/04/2006]