027 : अधिसूचना: 27 जारी करने की तिथि: 14/2/2007
अधिसूचना सं.
027
अधिसूचना तिथि
14/02/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/02/2007
अधिसूचना सं. 27/2007, 14-2-2007 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मार्च 1999 दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, अधिसूचित किया है अवधि 1 पर शुरुआत अप्रैल, 1997 और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) के 31 वें दिन समाप्त होने के दिन की अवधि अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और 31 को समाप्त होने के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांक मार्च, 2006 के दिन;
और एम / एस जबकि. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर 302005 एकीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, नागौर, जिला नागौर, राजस्थान 341,001 में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है उद्योग भवन, तिलक मार्ग, कार्यालय में पंजीकृत होने;
और केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों 22-9-2006 विषय दिनांक वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/138/2005-IP और आईडी के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, (iii).
|
संलग्न सूची
|
||
|
|
||
|
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर
|
||
|
औद्योगिक उपक्रम की 1. (मैं) नाम
|
:
|
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
|
|
(Ii) प्रस्तावित स्थान
|
:
|
एकीकृत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर नागौर, जिला नागौर, राजस्थान -341001
|
|
औद्योगिक पार्क (iii) कुल क्षेत्र
|
:
|
78.80 एकड़
|
|
(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
|
|
|
|
एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
|
|||||
|
|
एनआईसी कोड
|
विवरण
|
|||
|
क्रम सं. बेच
|
अनुभाग
|
प्रभाग
|
समूह
|
श्रेणी
|
|
|
ए
|
2 और 3
|
-
|
-
|
-
|
विनिर्माण
|
|
(V)
|
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
|
:
|
92.92%
|
|
(vi)
|
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
|
:
|
07.06%
|
|
(VII).
|
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
|
:
|
80 इकाइयों
|
|
(viii)
|
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
|
:
|
3,34,37,000
|
|
(ix)
|
औद्योगिक उपयोग (रूपये में) के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश.
|
:
|
शून्य
|
|
(x)
|
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
|
:
|
2,99,87,000
|
|
(xi)
|
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
|
:
|
31-3-2006
|
-
एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का कम से कम 60 फीसदी नहीं होगी.
-
बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
-
कोई भी इकाई (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से, 1 अप्रैल 2002 दिनांकित, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
-
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, में नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल.
-
अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
-
मेसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, जिसमें खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4), आयकर अधिनियम की धारा 80-IA 1961 की अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं.
-
मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.
-
अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, अगर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
-
मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
-
यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
-
मामला एम / एस में. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, एक अन्य उपक्रम (यानी., बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और उद्यमी सहायता करने के लिए करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग बदली करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी., अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग के लिए सचिवालय की यूनिट.
-
इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
-
किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[एफ सं 178/139/2006-ITA-I]

