आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

017

अधिसूचना तिथि

31/01/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/01/2007

अधिसूचना: 17 जारी करने की तिथि: 31/01/2007

अधिसूचना सं. 17/2007, 31-1-2007 दिनांक



आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सूचित करता है कि किसी भी व्यक्ति पर से प्राप्त कोई भी आय "विकास और मानव अधिकारों के लिए केंद्र, क्यू आइए Hauzkhas एन्क्लेव, नई दिल्ली '(बाद में" संस्था ") की ओर से निम्नलिखित शर्तों के ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा:

(क) संस्था अपनी आय को लागू करने, या पूरी तरह, आवेदन के लिए जमा और होगा विशेष रूप से यह स्थापित किया है और अपनी आय के अधिक से पंद्रह फीसदी अप्रैल, 2002 की पहली सुबह को या उसके बाद जमा है, जहां एक मामले में, अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि करेगा जिसके लिए वस्तुओं के लिए किसी भी मामले में पांच वर्ष से अधिक;

(ख) इंस्टीट्यूशन निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;

व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है इंस्टीट्यूशन और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (ग) इस अधिसूचना, कोई आय जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

(घ) संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

(ई) संस्था के विघटन अपने अधिशेष और परिसंपत्तियों की स्थिति में है कि इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.

(च) संस्थान अनुभाग 288 की उप धारा 2 नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में परिभाषित किया और आयकर रिटर्न के साथ प्रस्तुत के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित अपने खातों मिल जाएगा.निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के मुनीम से और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना.

  1. यह सूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और न कोई अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय पर लागू होता है. कर देयता या, अन्यथा संस्था की आय का अलग रूप में विचार किया जाएगा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार.

  2. अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2002-03 और उसके बाद के लिए लागू है.

  3. ऊपर अधिसूचना यह बाद में वे सभी या के अनुसार बाहर नहीं किया जाता है, तो संस्था की गतिविधियों वास्तविक नहीं हैं या कि पाया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा रद्द कर किया जा सकता है यह अधिसूचित किया गया था अधीन जो करने के लिए शर्तों के किसी भी.

  4. इस अधिसूचना 2006/12/09 दिनांकित पहले अधिसूचना No.248/2006 के सुपर अर्पण में है.


[एफ सं 197/78/2005-ITA.I]