010 : अधिसूचना: 10 जारी करने की तिथि: 19/01/2007
अधिसूचना सं.
010
अधिसूचना तिथि
19/01/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/01/2007
अधिसूचना सं. 10/2007, 19-1-2007 दिनांक
आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सूचित करता है कि किसी भी व्यक्ति पर से प्राप्त कोई भी आय "कपड़े बाजार और दुकानें बोर्ड, 94/96, Bhuleshwar रोड, Bhuleshwar, मुंबई 400002" (बाद में "संस्था") की ओर से निम्नलिखित शर्तों के ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा: -
(क) संस्था अपनी आय को लागू करने, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है और अपनी आय के अधिक से पंद्रह प्रतिशत 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद जमा है, जहां एक मामले में है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा करेंगे, 2002, अपनी आय का पंद्रह फीसदी करेगा नहीं में अधिक राशि के संचय की अवधि मामले में पांच वर्ष से अधिक;
(ख) इंस्टीट्यूशन निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है इंस्टीट्यूशन और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (ग) इस अधिसूचना, कोई आय जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(घ) संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(ई) संस्था को भंग करने की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी कि;
(च) संस्थान अनुभाग 288 की उप धारा (2) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में परिभाषित किया और आयकर रिटर्न के साथ प्रस्तुत के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित अपने खातों मिल जाएगा.निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के मुनीम से और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना.
प्र.20. यह सूचना केवल किसी भी अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय के लिए संस्था और नहीं की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं के लिए लागू है. कर देयता या, अन्यथा संस्था की आय का अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.
(3) इस अधिसूचना आकलन वर्ष 1997-98 और उसके बाद के लिए लागू है.
(4) यह बाद में संस्था की गतिविधियों रहे हैं पाया गया है कि यदि उपरोक्त अधिसूचना, केन्द्र सरकार द्वारा रद्द कर किया जा सकता है नहीं असली है या वे इसे अधिसूचित किया गया था अधीन जो करने के लिए शर्तों के सभी या किसी के साथ अनुसार किया जाता नहीं कर रहे हैं.
[एफ सं 197/22/2006-ITA-I]

