01/2012 : अधिसूचना सं. 1/2012 के तहत सीपीआर योजना 2011, तिथि 23-10-2012
अधिसूचना सं.
01/2012
अधिसूचना तिथि
23/10/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/10/2012
प्र के लिए आईटीआर वी रूपों दाखिल करने के लिए समय सीमा का विस्तार. वर्ष 2010-11 और 2011-12
अधिसूचना सं. सीपीआर योजना 2011 के तहत 1/2012 [एफ सं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (एस) -III/ITR-V Extension/2012-13], 23-10-2012 दिनांक
खंड के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग (द्वितीय) पैरा के 14 खंड के साथ पढ़ें (7) 2012/04/01 दिनांकित एसओ 16 (ई) ख़बरदार सीबीडीटी की अधिसूचना संख्या जारी की 'रिटर्न स्कीम, 2011 के केंद्रीकृत प्रसंस्करण', के पैरा 4 की, आयकर महानिदेशक (सिस्टम) एतद्द्वारा (वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान दायर) प्र 2010-11 के लिए और प्र 2011 के लिए (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बिना) इलेक्ट्रॉनिक दायर आयकर रिटर्न से संबंधित आईटीआर वी रूपों दाखिल करने के लिए समय सीमा फैली -12 (1 अप्रैल 2011 को या उसके बाद दायर). ये आईटीआर वी रूपों अब 31 दिसंबर 2012 तक या जो भी बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डेटा, के अपलोड होने की तिथि से 120 दिन की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है. इस दिशा समय में आईटीआर वी दायर करने के लिए उचित कारणों से रोका गया है जो करदाताओं की कठिनाई और शिकायत को कम करने के लिए जारी किया जाता है.
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