आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

01/2012

परिपत्र की तिथि

09/04/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/04/2012

सर्कुलर नं 1/2012, 2012/09/04

आयकर अधिनियम की धारा 203, 1961 - स्रोत पर कर की कटौती - प्रमाणपत्र टैक्स काट लिया के लिए - फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने टिन वेबसाइट से डाउनलोड

परिपत्र सं. 01/2012 [F.No. 275/34/2011-IT (ख)], 2012/09/04 दिनांक

1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 द्वारा आयकर अधिनियम के नियम 31, 1962 ("नियम") (टीडीएस) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है साथ पढ़ा ("अधिनियम") उसमें टीडीएस की राशि की तरह निर्धारित ब्यौरे को निर्दिष्ट deductee को deductor, स्थायी खाता संख्या (पैन), कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन), आदि ऐसे टीडीएस प्रमाण पत्र के लिए प्रासंगिक फार्म के तहत कटौती के मामले में फार्म सं 16 है फार्म नंबर 16 में अधिनियम टीडीएस प्रमाण पत्र के अध्याय XVII बी के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के लिए अनुभाग 192 और फार्म सं 16A फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाणपत्र त्रैमासिक जारी किया जा रहा है जबकि प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है.

प्र.20. 01.04.2011 के बाद किए स्रोत पर कर की कटौती के लिए, परिपत्र सं 03/2011 दिनांक 13.05.2011 टिन केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाण पत्र की अनिवार्य मुद्दे तय कर दी और टिन वेबसाइट (www से डाउनलोड किया जाता है जो . टिन nsdl.com) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था लागू होता है और जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी सहित कंपनी के मामलों में अनूठा टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या के साथ, कि अधिनियम की धारा 51 या लगी सहकारी समिति में करने के लिए भेजा बैंकिंग कारोबार को ले जाने में. अन्य कटौती करने के लिए, ऐसी शर्त वैकल्पिक था. इसके अलावा, कहा परिपत्र के मुद्दे के अनुसार, फार्म सं 16A जारी करने वाले एक deductor टिन केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न होता है और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके इस तरह टीडीएस प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए एक विकल्प था टिन वेबसाइट से डाउनलोड की है.

(3) आगे टीडीएस के मुद्दे के प्रशासन को मजबूत बनाने और अधिनियम बोर्ड के उचित प्रशासन के लिए एक दृश्य के साथ, अधिनियम की धारा 119 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो निम्न फैसला किया है: -

फार्म सं 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट के 4.1 अंक

पर या 2012/01/04 के बाद किया स्रोत पर कर की कटौती के लिए (i): (पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से केन्द्र सरकार खाते में टीडीएस जमा है जो सरकार कटौती करने सहित) सभी कटौती टिन केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करेगा खंड 192 के अलावा अन्य अध्याय XVII बी के प्रावधानों में से किसी के तहत अप्रैल, 2012 के 1 दिन या उसके बाद की कटौती की सभी राशियों के संबंध में एक अद्वितीय टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या के साथ टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया है.

दूसरे शब्दों में, किसी भी वर्ग के deductor द्वारा फार्म सं 16A में विधिवत सत्यापित टीडीएस प्रमाण पत्र के जारी करने के आगे से केवल टिन केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. deductor इसलिए, टिन केंद्रीय प्रणाली से इस तरह के प्रमाण पत्र डाउनलोड कर उसमें उल्लेख सामग्री की सत्यता की पुष्टि करने और कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सामग्री की सत्यता को प्रमाणित करेगा.

(द्वितीय) 31.03.2012 को 01.04.2011 के बीच बना स्रोत पर कर की कटौती के लिए: सर्कुलर नंबर 3/2011 दिनांक 13.05.2011 के पैरा 4.1 में निर्धारित शर्त लागू करने के लिए जारी करेगा.

फार्म सं 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट की 4.2 प्रमाणीकरण

(मैं) टिन वेबसाइट से डाउनलोड करके फार्म No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने वाले deductor, डिजिटल हस्ताक्षर या मैनुअल हस्ताक्षर का उपयोग कर या तो द्वारा इस तरह टीडीएस प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेगा.

(Ii) कटौती 1 अप्रैल 2011 और 31 मार्च 2012 और एक कंपनी / बैंक या बैंकिंग संस्था / बैंकिंग कारोबार को ले जाने में लगे हुए हैं और जो टीडीएस जारी नहीं करते सहकारी समिति के अलावा और किया जा रहा deductor के बीच किया गया है कहां टिन वेबसाइट से डाउनलोड करके फार्म No.16A में प्रमाण पत्र केवल मार्गदर्शन हस्ताक्षर से पर्चा No.16A में ऐसे टीडीएस प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेगा.

प्र.5. आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है और दिन के लिए दिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा जो फार्म No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, स्वरूपों और मानकों निर्दिष्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक रूप में पर्चा No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया, स्वरूपों और मानकों के संबंध में.

प्र.6. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर और आयकर महानिदेशक (सिस्टम) द्वारा निर्दिष्ट इस परिपत्र के साथ प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों के अनुसार पैरा 4.2 के साथ पढ़ने के पैरा 4.1 के संदर्भ में कटौती करने से फार्म सं 16A में जारी किए गए टीडीएस प्रमाण पत्र केवल अधिनियम की धारा 203 के नियमों के नियम 31 के साथ पठित के प्रयोजन के लिए फार्म सं 16A में एक वैध टीडीएस प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा.

■ ■