005 : अधिसूचना: 5 जारी करने की तिथि: 16/01/2007
अधिसूचना सं.
005
अधिसूचना तिथि
16/01/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/01/2007
अधिसूचना सं. 5/2007, 16-1-2007 दिनांक
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1961 का 43), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कहा के प्रयोजन के लिए "जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसायटी, नई दिल्ली" सूचना देता है आकलन साल 2001-2002 और 2002-2003 के लिए खंड निम्न शर्तों के अधीन, अर्थात्: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
[एफ सं 196/6/2006-ITA-I]

