आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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स्टाम्प शुल्क मूल्य का अर्थ क्या है और पूंजी परिसंपत्ति अंतरण, भूमि या भवन या दोनों के मामले में पूंजीगत लाभ की गणना करते समय इसकी क्या प्रासंगिकता है?

विषय

पूंजीगत लाभ पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

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स्टाम्प शुल्क मूल्य का अर्थ है वह मूल्य जो राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से अपनाया गया या आकलन किया गया या निर्धारणीय हो।
 ​​​धारा 50ग के अनुसार,  भूमि या भवन या दोनों के अंतरण पर उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ की गणना करते समय, यदि ऐसी भूमि और/या इमारत के वास्तविक बिक्री प्रावधान स्टाम्प शुल्क मूल्य से कम है, तो स्टाम्प शुल्क मूल्य प्रावधान की पूरे मूल्य के रूप में लिया जाएगा, यानी, जैसे माने गए बिक्री मूल्य और पूंजीगत लाभ की तदनुसार गणना की जाएगी। (निर्धारण वर्ष 2019-20 से लागू नहीं)
निर्धारण वर्ष 2019-20 से वास्तविक बिक्री प्रतिफल को पूर्ण राशि प्रतिफल के तौर पर समझा जाएगा यदि स्टांप ड्यूटी राशि वास्तविक बिक्री प्रतिफल के 105 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। यदि जहां स्टांप ड्यूटी राशि वास्तविक बिक्री प्रतिफल के 105 प्रतिशत से अधिक होती है तो स्टांप ड्यूटी राशि को पूंजी लाभ की गणना के लिए प्रतिफल की पूर्ण राशि के तौर पर समझा जाएगा।​