3. चेहरा रहित निर्धारण

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/07/2025

​​3. चेहरा रहित निर्धारण

3.1. मूल्यांकन के नए फेसलेस शासन की प्रमुख विशेषताएं

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ख के तहत आकलन को अधिक लोकप्रिय रूप से 'फेसलेस आकलन' या 'क्षेत्राधिकार रहित आकलन' के रूप में संदर्भित किया जाता है। आइए समझते हैं कि इन आकलनों को ऐसा क्यों कहा जा रहा है।

(क) फेसलेस असेसमेंट: इन असेसमेंट को 'फेसलेस' कहा जा रहा है क्योंकि निर्धारिती को अपने असेसमेंट ऑफिसर का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, निर्धारिती यह जानने में सक्षम नहीं होगा कि उसका आकलन कौन करेगा। फेसलेस मूल्यांकन पूरी तरह से निर्धारिती और मूल्यांकन प्राधिकारी के बीच भौतिक इंटरफ़ेस को समाप्त कर देता है और इसके बजाय 'स्वचालित आवंटन प्रणाली' की मदद से जांच के उद्देश्य से मामलों के चयन से इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस शामिल होता है जिसमें यादृच्छिक आवंटन के लिए एक एल्गोरिदम शामिल होता है। संसाधनों के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित उपयुक्त तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके मामलों की संख्या, और ई-फाइलिंग पोर्टल की 'ई-कार्यवाही' उपयोगिता के माध्यम से विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोड में आकलन का संचालन आयकर विभाग की वेबसाइट, और अंत में 'ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन टूल' का उपयोग करते हुए मूल्यांकन आदेशों की समीक्षा और जांच, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित उपयुक्त तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके ड्राफ्ट मूल्यांकन आदेशों की मानकीकृत परीक्षा के लिए एक एल्गोरिथम शामिल है। विवेकाधिकार के दायरे को कम करने के लिए।

(ख) क्षेत्राधिकार रहित आकलन: इन आकलनों को 'क्षेत्राधिकार रहित' के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि ये बहु-स्तरीय इकाइयों में एक टीम/विशेषज्ञ आयकर अधिकारियों के समूह द्वारा आयोजित किए जाते हैं, अर्थात। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NaFAC), असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट और रिव्यू यूनिट, और एक व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी द्वारा संचालित नहीं किए जाते हैं। मामले NaFAC द्वारा एक 'ए' के ​​आधार पर एक मूल्यांकन इकाई को सौंपे जाएंगे

3.2. आयकर विभाग का पुनर्गठन और पुनर्गठन

धारा 144ख(3) प्रदान करती है कि सीबीडीटी, फेसलेस मूल्यांकन के संचालन के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित केंद्र और इकाइयां स्थापित कर सकता है और उनके कार्यों और अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट कर सकता है, अर्थात्:

(1) केंद्रीकृत तरीके से फेसलेस मूल्यांकन कार्यवाही के संचालन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय पहचान रहित मूल्यांकन केंद्र;

(2) मूल्यांकन इकाइयां, फेसलेस मूल्यांकन करने के लिए, मूल्यांकन करने का कार्य करने के लिए, जिसमें अधिनियम के तहत किसी भी दायित्व (वापसी सहित) के निर्धारण के लिए बिंदुओं की पहचान या मुद्दों की सामग्री शामिल है, बिंदुओं पर जानकारी या स्पष्टीकरण मांगना या इस तरह पहचाने गए मुद्दे, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण, और ऐसे अन्य कार्य जो एक फेसलेस मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और "मूल्यांकन इकाई" शब्द, जहां भी इस खंड में उपयोग किया जाता है, का अर्थ होगा एक मूल्यांकन अधिकारी जिसके पास बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शक्तियाँ हैं;

(3) सत्यापन इकाइयाँ, सत्यापन के कार्य को करने के लिए, सत्यापन के कार्य को करने के लिए, जिसमें जाँच, प्रति सत्यापन, खाते की पुस्तकों की जाँच, गवाहों की परीक्षा और बयानों की रिकॉर्डिंग, और ऐसे अन्य कार्य शामिल हैं, जो आवश्यक हो सकते हैं, के संचालन की सुविधा के लिए सत्यापन इकाइयाँ सत्यापन के प्रयोजनों के लिए और "सत्यापन इकाई" शब्द, जहां कहीं भी इस खंड में उपयोग किया जाता है, का अर्थ एक मूल्यांकन अधिकारी होगा, जिसके पास बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शक्तियाँ होंगी। साथ ही, फेसलेस मूल्यांकन के लिए VU का कार्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत या अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किसी भी योजना के तहत स्थापित किसी अन्य फेसलेस केंद्र में स्थित VU द्वारा भी किया जा सकता है, और सत्यापन के लिए अनुरोध भी किया जा सकता है। ऐसी सत्यापन इकाई को NaFAC के माध्यम से सौंपा गया।

(4) तकनीकी इकाइयाँ, तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करने के लिए, फेसलेस मूल्यांकन के संचालन की सुविधा के लिए, जिसमें कानूनी, लेखा, फोरेंसिक, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण, डेटा विश्लेषण, प्रबंधन या किसी भी सहायता या सलाह शामिल है। आयकर अधिनियम के तहत कोई अन्य तकनीकी मामला या धारा 90 या धारा 90क के तहत किया गया एक समझौता जो किसी विशेष मामले या मामलों की एक श्रेणी में आवश्यक हो सकता है, इस धारा और "तकनीकी इकाई" शब्द के तहत, जहाँ भी इसमें उपयोग किया जाता है अनुभाग, का अर्थ एक मूल्यांकन अधिकारी होगा जिसके पास बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शक्तियाँ होंगी।

(5) समीक्षा इकाइयाँ, फेसलेस मूल्यांकन के संचालन की सुविधा के लिए, इसे सौंपे गए आय निर्धारण प्रस्ताव की समीक्षा का कार्य करने के लिए, जिसमें यह जाँचना शामिल है कि क्या प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाया गया है, तथ्य के प्रासंगिक बिंदु और कानून को विधिवत शामिल किया गया है, जोड़ने या अस्वीकार करने की आवश्यकता वाले मुद्दों को शामिल किया गया है और इस तरह के अन्य कार्यों की समीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकता है और "समीक्षा इकाई" शब्द, जहां कहीं भी इस खंड में उपयोग किया जाता है, का अर्थ होगा एक मूल्यांकन अधिकारी जिसके पास शक्तियां हों बोर्ड द्वारा सौंपा गया।

3.3 फेसलेस आकलन के संचालन की प्रक्रिया

धारा 143(3) में सभी नियमित मूल्यांकन, धारा 147 में आकलन या पुनर्मूल्यांकन से बचने वाली आय, और आयकर अधिनियम की धारा 144 में सर्वोत्तम निर्णय आकलन, उन मामलों को छोड़कर जो केंद्रीय प्रभारों के अंतर्गत आते हैं, यानी, खोज और सर्वेक्षण मामले, और अंतर्राष्ट्रीय कराधान शुल्क, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ख में निर्धारित प्रक्रिया और तरीके के अनुसार, फेसलेस तरीके से संचालित किए जाने हैं।

धारा 144ख(1) फेसलेस मूल्यांकन के संचालन की संशोधित प्रक्रिया को निम्नानुसार निर्धारित करती है:

(1) स्वत: आवंटन के आधार पर मामले का असाइनमेंट और NaFAC द्वारा निर्धारिती को सूचना: नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (NaFAC) स्वचालित आवंटन के माध्यम से एक विशिष्ट मूल्यांकन इकाई (AU) को फेसलेस मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए चयनित मामले को असाइन करेगा। प्रणाली और निर्धारिती को सूचित करें कि उसके मामले में मूल्यांकन उक्त धारा के अनुसार पूरा किया जाएगा।

(2) NaFAC के माध्यम से निर्धारिती द्वारा नोटिस की तामील और प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना: निर्धारिती को NaFAC के माध्यम से अधिनियम की धारा 143(2) या धारा 142(1) के तहत एक नोटिस दिया जाएगा। निर्धारिती उपर्युक्त नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया, ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट तिथि के भीतर, NaFAC को दर्ज कर सकता है, जो उसे AU को अग्रेषित करेगा।

(3) AU द्वारा NaFAC के माध्यम से निर्धारिती से और जानकारी के लिए अनुरोध: AU, NaFAC के माध्यम से, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी और जानकारी, दस्तावेज़ या साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है, जैसा कि यह निर्दिष्ट कर सकता है, और NaFAC इसे प्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को उचित नोटिस या मांग भेजेगा।

(4) सत्यापन इकाई द्वारा जांच में सहायता के लिए AU द्वारा NaFAC के माध्यम से अनुरोध: AU, सत्यापन इकाई (VU) द्वारा पूछताछ या सत्यापन करने के लिए, NaFAC के माध्यम से भी अनुरोध कर सकता है, और अनुरोध को NaFAC द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से VU के लिए।

(5) तकनीकी इकाई द्वारा तकनीकी सहायता के लिए एनएएफ़एसी के माध्यम से एयू द्वारा अनुरोध: एयू तकनीकी इकाई (टीयू) के सन्दर्भ के लिए भी अनुरोध कर सकता है ताकि सन्निकट कीमत के निर्धारण, संपत्ति के मूल्यांकन, के संबंध में तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सके। पंजीकरण, अनुमोदन, छूट या किसी अन्य तकनीकी मामले को वापस लेना और अनुरोध को NaFAC द्वारा एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से एक TU को सौंपा जाएगा।

(6) NaFAC द्वारा VU और TU से प्राप्त रिपोर्ट AU को भेजना: NaFAC VU या TU से प्राप्त किसी भी रिपोर्ट को AU को भेजेगा।

(7) निर्धारिती द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना: निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, AU के अनुरोध पर, NaFAC द्वारा दिए गए कथित नोटिस के अनुपालन में निर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेगा। NaFAC, जो AU को उत्तर अग्रेषित करेगा।

(8) जवाब देने में निर्धारिती की विफलता की सूचना: यदि निर्धारिती AU के अनुरोध पर, या धारा 143(2) या धारा धारा 142(1) के तहत पहले के नोटिस पर NaFAC द्वारा दिए गए उक्त नोटिस का पालन करने में विफल रहता है, NaFAC इसकी सूचना AU को देगा।

(9) निर्धारिती को धारा 144 के तहत कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करना: एयू एनएफ़एसी के माध्यम से निर्धारिती को धारा 144 के तहत एक कारण बताओ नोटिस भेजेगा, जिसमें उसे यह समझाने का अवसर दिया जाएगा कि उसके मामले में मूल्यांकन क्यों नहीं होना चाहिए। अपने सर्वश्रेष्ठ निर्णय के अनुसार पूरा किया।

(10) एससीएन के लिए निर्धारिती द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना: निर्धारिती अधिनियम की धारा 144 के तहत कारण बताओ नोटिस के लिए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेगा, ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर या अनुमोदित विस्तारित समय के भीतर, एनएएफएसी को अग्रेषित करेगा। एयू के समान।

(11) एयू द्वारा आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव तैयार करना:

क) यदि निर्धारिती जवाब देने में विफल रहता है, तो NaFAC इसकी सूचना AU को देगा। रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद, एयू एक आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव लिखित रूप में तैयार करेगा जहां निर्धारिती के लिए कोई प्रतिकूल बदलाव प्रस्तावित नहीं है और उसे एनएफ़एसी को भेजेगा।

ख) किसी भी अन्य मामले में, एयू निर्धारिती की आय में किए जाने वाले प्रस्तावित बदलावों को बताते हुए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस भेजेगा और उसे यह बताने के लिए कहेगा कि प्रस्तावित बदलाव एनएफ़एसी के माध्यम से क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

ग) निर्धारिती नोटिस में निर्दिष्ट तिथि और समय पर या स्वीकृत विस्तारित समय के भीतर, NaFAC को इस तरह के कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करेगा, और NaFAC उत्तर को AU को अग्रेषित करेगा।

घ) यदि निर्धारिती निर्दिष्ट या विस्तारित समय के भीतर जवाब देने में विफल रहता है, तो NaFAC इसकी सूचना AU को देगा।

ड़) निर्धारिती की प्रतिक्रिया या NaFAC से प्राप्त प्रतिक्रिया दर्ज करने में निर्धारिती की विफलता की सूचना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने के बाद, AU एक आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव तैयार करेगा और उसे NaFAC को भेजेगा।.

(12) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई

क) ऐसे मामले में जहां आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव या मसौदा आदेश में बदलाव प्रस्तावित है, और निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस देकर, निर्धारिती या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को एक अवसर प्रदान किया जाता है। हो सकता है, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है ताकि संबंधित इकाई के आयकर प्राधिकरण के समक्ष अपना मौखिक निवेदन या अपना मामला प्रस्तुत कर सके।

ख) जहां एक व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, संबंधित इकाई के आयकर प्राधिकरण NaFAC के माध्यम से ऐसी सुनवाई की अनुमति देंगे, जो विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से तकनीकी रूप से संभव सीमा तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के साथ।

ग) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति (धारा 133क के तहत सर्वेक्षण के दौरान दर्ज किए गए बयान के अलावा) के बयान की कोई भी परीक्षा या रिकॉर्डिंग संबंधित इकाई में आयकर प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी या बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक वीडियो टेलीफोनी।

(13) आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव पर कार्रवाई और धारा 144ग के तहत पात्र निर्धारिती के अलावा निर्धारिती के मामले में मसौदा आदेश तैयार करना:

क) इस तरह के आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव की प्राप्ति पर, निर्धारिती की आय के लिए प्रस्तावित किसी भी बदलाव के साथ या बिना, जैसा भी मामला हो, एनएफ़एसी बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, एयू को बता सकता है आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव के अनुसार मसौदा आदेश तैयार करें, और उसके बाद एयू एक मसौदा आदेश तैयार करेगा।

ख) NaFAC एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से एक समीक्षा इकाई (RU) को आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव भी दे सकता है, जो इस तरह के आदेश की समीक्षा करेगा, एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे NaFAC को भेजेगा।

ग) NaFAC RU से प्राप्त समीक्षा रिपोर्ट AU को भेजेगा, जिसने आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। AU इस तरह की समीक्षा रिपोर्ट में प्रस्तावित कुछ या सभी संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, तदनुसार एक मसौदा आदेश तैयार कर सकता है और इसे NaFAC को भेज सकता है।

(14) धारा 144ग के तहत पात्र निर्धारिती के अलावा निर्धारिती के मामले में अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करना:

ए) किसी भी मामले में, धारा 144ग के तहत पात्र निर्धारिती के अलावा, एनएफ़एसी इस तरह के मसौदा आदेश के अनुसार अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए एयू को सूचित करेगा, जो उसके बाद अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करेगा और जुर्माना कार्यवाही शुरू करेगा, यदि कोई हो, और इसे NaFAC को भेजें।

b) NaFAC अंतिम मूल्यांकन आदेश की एक प्रति, जुर्माना कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस, यदि कोई हो और निर्धारिती को मांग नोटिस की सेवा देगा।

(15) धारा 144ग के तहत पात्र निर्धारिती के मामले में मसौदा आदेश तैयार करना और अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करना:

a) NaFAC, एक पात्र निर्धारिती के मामले में एक मसौदा आदेश प्राप्त करने पर, जहां धारा 144ग(1) के तहत इस तरह के निर्धारिती के हित के लिए प्रतिकूल कोई बदलाव करने का प्रस्ताव है, ऐसे प्रारूप आदेश की सेवा करेगा निर्धारिती।

ख) एक योग्य निर्धारिती, जैसा कि धारा 144ग में संदर्भित है, को इस तरह के ड्राफ्ट ऑर्डर में प्रस्तावित बदलावों की अपनी स्वीकृति दर्ज करनी होगी या विवाद समाधान पैनल के साथ धारा 144ग और एनएएफ़एसी के तहत इस तरह के बदलावों के लिए आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। उक्त धारा की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि।

ग) यदि ड्राफ्ट आदेश में प्रस्तावित बदलाव निर्धारिती द्वारा स्वीकार किए जाते हैं या धारा 144ग(2) में दिए गए समय के भीतर आपत्ति नहीं की जाती है, तो NaFAC एयू को इसकी सूचना देगा, जो मूल्यांकन आदेश पारित करेगा। ड्राफ्ट ऑर्डर के आधार पर, धारा 144ग(4) के तहत अनुमत समय के भीतर और जुर्माना कार्यवाही शुरू करें, यदि कोई हो, और NaFAC को आदेश भेजें।

घ) जहां योग्य निर्धारिती अपने मामले में मसौदा आदेश में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ विवाद समाधान पैनल के साथ आपत्ति दर्ज करता है, NaFAC एयू को ऐसी आपत्तियों की एक प्रति के साथ ऐसी सूचना भेजेगा।

ड़) पात्र निर्धारिती के मामले में विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निर्देशों की प्राप्ति पर, NaFAC एयू को ऐसे निर्देश अग्रेषित करेगा।

च) AU धारा 144ग(13) में अनुमत समय के भीतर मूल्यांकन पूरा करेगा और धारा 144ग(5) के तहत विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप दंड कार्यवाही, यदि कोई हो, शुरू करेगा और इसकी एक प्रति भेजेगा। NaFAC को मूल्यांकन आदेश।

छ) NaFAC, धारा 144ग के तहत पात्र निर्धारिती के मामले में या अन्य मामलों में, अंतिम मूल्यांकन आदेश प्राप्त होने पर, ऐसे आदेश की एक प्रति और निर्धारिती पर जुर्माना कार्यवाही, यदि कोई हो, शुरू करने के लिए नोटिस की तामील करेगा। डिमांड नोटिस के साथ।

(16) फेसलेस असेसमेंट को पूरा करना और जेएओ को असेसमेंट रिकॉर्ड ट्रांसफर करना:

मूल्यांकन के पूरा होने के बाद, NaFAC आयकर अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए उक्त मामले पर अधिकार क्षेत्र वाले मूल्यांकन अधिकारी को मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्थानांतरित करेगा।

3.4. धारा 144ख के तहत 'फेसलेस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स' के लिए चरण-दर-चरण गाइड

चरण 1: 'ई-फाइलिंग पोर्टल' पर जाएं:

निर्धारिती को लिंक से 'ई-फाइलिंग पोर्टल' पर जाना आवश्यक है: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal

चरण 2: खाते में लॉग-इन करें

स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर स्थित 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, 'यूजर आईडी' भरें, जो 'पैन' है, और 'जारी रखें' पर क्लिक करें। फिर 'पासवर्ड' दर्ज करें और लॉगिन पूरा करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

चरण 3: 'ई-कार्यवाही' टैब पर जाएं:

लॉग इन करने के बाद 'पेंडिंग एक्शन > ई-प्रोसीडिंग्स' पर जाएं। निर्धारिती को 'से संबंधित ई-कार्यवाही देखें' के एक नए पृष्ठ पर रीडायरेक्ट किया जाता है, जो धारा 143(1)(क) /143(2)/147/139(9)/270क के तहत सभी 'मूल्यांकन नोटिस' प्रदर्शित करता है। विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए, जो निर्धारिती को प्राप्त हो सकता था।

चरण 4: मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन नोटिस देखें

धारा 143(3) के तहत नियमित मूल्यांकन कार्यवाही विवरण देखने के लिए, 'धारा 143(3)/147 के तहत मूल्यांकन कार्यवाही> 'नोटिस देखें' पर क्लिक करें।

चरण 5: जवाब देने के लिए नोटिस का चयन करें

'धारा 143(3)/147' के तहत 'मूल्यांकन कार्यवाही' की उप-विंडो में, निर्धारिती उस विशेष निर्धारण वर्ष के लिए जारी धारा 143(3)(2) या 142(1) के तहत सभी नोटिस देख सकता है।

यह उप-विंडो तीन टैब प्रदान करती है (i) प्रतिक्रिया देखें; (ii) सूचना/पत्र पीडीएफ, और (iii) स्थगन की मांग/देखें।

प्रासंगिक नोटिस तक पहुँचने के लिए, 'सूचना/पत्र पीडीएफ़' टैब पर क्लिक करें। निर्धारिती स्थगन मांगने का कारण बताने के बाद, "स्थगन की मांग करें" पर क्लिक करके स्थगन की मांग कर सकता है।

स्टेप 6: असेसमेंट नोटिस डाउनलोड करें

नोटिस डाउनलोड करने के लिए, 'लंबित क्रियाएं> ई-कार्यवाही> नोटिस देखें> विस्तृत नोटिस' पर जाएं। असेसमेंट नोटिस डाउनलोड करने के लिए पेज के नीचे 'डाउनलोड' टैब पर क्लिक करें।

असेसमेंट नोटिस डाउनलोड करने के बाद, निर्धारिती निम्नलिखित विवरण वाले एओ द्वारा भेजे गए स्क्रूटनी नोटिस को देख सकता है:

  •  निर्धारिती का पैन

  •  निर्धारिती का पता

  •  अनुभाग जिसके तहत नोटिस जारी किया गया है

  •  निर्धारण वर्ष

  •  सूचना सं.

  •  नोटिस जारी करने की तिथि

  •  नोटिस भेजने का उद्देश्य

  •  प्रश्नावली, अगर धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है।

धारा 144ख के तहत फेसलेस शासन के तहत, अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस न्यायिक मूल्यांकन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) द्वारा जारी किए जाते हैं।

चरण 7: धारा 143(2) के तहत नोटिस के लिए 'ई-प्रतिक्रिया' फ़ाइल करें

धारा 143(2) के तहत नोटिस के जवाब में 'जवाब' दाखिल करने/प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, 'जवाब सबमिट करें' टैब पर क्लिक करें,

चरण 8: उत्तर दाखिल करने के लिए युक्तियाँ

(क) आंशिक प्रतिक्रियाएं: यदि निर्धारिती एक टुकड़े के आधार पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर रहा है, तो उसे 'प्रतिक्रिया प्रकार' को 'आंशिक' के रूप में चुनना होगा।

(ख) पूर्ण प्रतिक्रिया: यदि प्रस्तुतियां टुकड़े-टुकड़े आधार पर की गई हैं, तो कई 'आंशिक प्रतिक्रियाएं' होंगी। 'अंतिम आंशिक प्रतिक्रिया' सबमिट करने के बाद, 'प्रतिक्रिया प्रकार' को 'पूर्ण प्रतिक्रिया' में अपडेट करें। यदि निर्धारिती संवीक्षा नोटिस के लिए केवल एक प्रतिक्रिया दर्ज करना चाहता है, तो 'प्रतिक्रिया प्रकार' में 'पूर्ण प्रतिक्रिया' का विकल्प चुनें।

(ग) एकाधिक प्रतिक्रियाएँ: निर्धारिती किसी भी संवीक्षा नोटिस के लिए 'एकाधिक प्रतिक्रियाएं' प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) प्रतिक्रिया के लिए संक्षिप्त टिप्पणी: निर्धारिती 'लिखित प्रतिक्रिया/टिप्पणी जोड़ें' टैब के तहत अपनी प्रतिक्रिया के लिए एक संक्षिप्त 'टिप्पणी' भी प्रस्तुत कर सकता है। टिप्पणी 4,000 वर्णों से अधिक नहीं हो सकती।

(ड़) सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना: निर्धारिती ड्रॉपडाउन सूची में उल्लिखित संलग्नक की विभिन्न निर्दिष्ट श्रेणियों को चुनकर अपनी प्रतिक्रिया/प्रस्तुति को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेजों को 'संलग्नक' के रूप में संलग्न कर सकता है। निर्धारिती .pdf, .xls, .xlsx और .csv प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को संलग्न कर सकता है। यदि सहायक दस्तावेज़ निर्दिष्ट प्रारूप में नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज़ संलग्न करने के लिए ड्रॉपडाउन सूची से 'अन्य' चुनें। अधिकतम 10 अटैचमेंट/फाइलें अपलोड की जा सकती हैं, जिनमें प्रत्येक अटैचमेंट 5 एमबी से अधिक नहीं होगा। यदि सीमा समाप्त हो जाती है, तो निर्धारिती शेष अनुलग्नकों को अपलोड करने के लिए 'आंशिक प्रतिक्रिया' का विकल्प चुन सकता है।

(च) अटैचमेंट का नाम: सुनिश्चित करें कि दो अटैचमेंट के नाम समान नहीं हैं और 100 अक्षरों से अधिक नहीं होने चाहिए। अनुलग्नकों के नाम में केवल दो विशेष वर्णों, हाइफ़न '-' और अंडरस्कोर '_' की अनुमति है। यदि अटैचमेंट का नाम दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है, तो इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण सबमिशन अपलोड करने में त्रुटि होगी।

(छ) विंडो क्लोजर: नियमित मूल्यांकन की समय-सीमा तिथि से सात दिन पहले प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की सुविधा स्वत: बंद हो जाती है। यदि कोई समय-बाधित तिथि नहीं है, यदि अंतिम आदेश या निर्णय तैयार किया जा रहा है, तो एओ ई-सबमिशन को बंद कर सकता है। एक बार आईटीबीए में मूल्यांकन प्रक्रिया बंद या पूरी हो जाने के बाद, निर्धारिती से ई-सबमिशन की अनुमति नहीं होगी।

चरण 9: मूल्यांकन इकाई द्वारा NaFAC के माध्यम से धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी करके निर्धारिती से और जानकारी, दस्तावेज या सबूत मांगना

मूल्यांकन इकाई जिसे NaFAC द्वारा मामला सौंपा गया है, NaFAC से निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी और जानकारी, दस्तावेज़ या साक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती है, जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है।

जहां मूल्यांकन इकाई द्वारा निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अधिक जानकारी, दस्तावेज या सबूत प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, NaFAC धारा 142(1) के तहत निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित नोटिस या मांग जारी करता है। मूल्यांकन इकाई द्वारा अपेक्षित दस्तावेज या साक्ष्य।

चरण 10: धारा 142(1) के तहत स्क्रूटनी प्रश्नावली देखें और पुनः प्राप्त करें और 'ई-प्रतिक्रिया' फाइल करें

धारा 143(2) के तहत स्क्रूटनी नोटिस जारी करके मूल्यांकन की कार्यवाही की शुरुआत अधिनियम की धारा 142(1) के तहत एक स्क्रूटनी प्रश्नावली जारी करके की जाती है।

निर्धारिती 'सूचना/पत्र पीडीएफ' टैब पर क्लिक करके धारा 142(1) के तहत नोटिस तक पहुंच सकता है। निर्धारिती 'डाउनलोड' टैब पर क्लिक करके ऐसे नोटिस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकता है।

निर्धारिती को धारा 143(2) के तहत अपने 'ई-प्रतिक्रिया' को दाखिल करने और सहायक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को ठीक उसी तरह से संलग्न करने की आवश्यकता है जैसे ऊपर चर्चा की गई धारा 143(2) के तहत नोटिस के लिए 'ई-प्रतिक्रिया' दाखिल करने में।

चरण 11: 'ई-जवाब' देखें

'ई-जवाब' जमा करने के बाद, यदि निर्धारिती फाइल किए गए जवाबों को देखना चाहता है, तो वह 'जवाब देखें' के लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकता है।

चरण 12: सहायक अनुलग्नकों के साथ 'ई-प्रतिक्रिया/सबमिशन' डाउनलोड करें

निर्धारिती टैब 'अटैचमेंट' के तहत लिंक पर क्लिक करके सभी फाइल किए गए सबमिशन को संबंधित अटैचमेंट के साथ डाउनलोड कर सकता है।

चरण 13: आकलन इकाई द्वारा आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव तैयार करना

मूल्यांकन इकाई, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्री और निर्धारिती द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, लिखित रूप में एक आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव तैयार करती है, या तो निर्धारिती की रिटर्न की गई आय को स्वीकार करती है या उसकी रिटर्न की गई आय को संशोधित करती है। निर्धारिती, जैसा भी मामला हो, और ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति NaFAC को भेजें।

चरण 14: NaFAC द्वारा आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव की जांच और निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी करना

NaFAC बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव की जांच करता है, जिसमें एक स्वचालित परीक्षा उपकरण भी शामिल है, जिसके बाद यह निर्णय ले सकता है:

(क) इस तरह के आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव के आधार पर तैयार किए गए प्रारूप आदेश के अनुसार मूल्यांकन को अंतिम रूप दें और इस तरह के आदेश की एक प्रति और जुर्माना कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस, यदि कोई हो, निर्धारिती को मांग नोटिस के साथ निर्दिष्ट करें, निर्दिष्ट करें इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि, या देय किसी भी राशि की वापसी; या

(ख) NaFAC निर्धारिती को एक अवसर प्रदान करेगा, अगर एक संशोधन प्रस्तावित है, एक नोटिस भेजकर कारण बताओ कि आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव / मसौदा आदेश के अनुसार मूल्यांकन क्यों पूरा नहीं किया जाना चाहिए ; या

(ग) इस तरह के प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से एक समीक्षा इकाई को आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव सौंपें।

चरण 15: निर्धारिती द्वारा कारण बताओ नोटिस के लिए 'ई-प्रतिक्रिया' दाखिल करना

निर्धारिती को इस तरह के कारण बताओ नोटिस के लिए अपनी 'ई-प्रतिक्रिया' दर्ज करने की आवश्यकता होती है और संबंधित सहायक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को अटैचमेंट के रूप में उसी तरीके से अपलोड करना होता है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

चरण 16: NaFAC द्वारा अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करना

NaFAC निर्धारिती के 'ई-प्रतिक्रियाओं' को कारण बताओ नोटिस के लिए मूल्यांकन इकाई को अग्रेषित करता है, जो बदले में निर्धारिती की सभी ई-प्रतिक्रियाओं का उचित संज्ञान लेने के बाद संशोधित मसौदा मूल्यांकन आदेश पारित करता है। यदि निर्धारिती को आवश्यकता होती है, तो NaFAC निर्धारिती को वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

मूल्यांकन इकाई, NaFAC द्वारा प्रदान की गई ऐसी व्यक्तिगत सुनवाई से इनपुट का संज्ञान लेने के बाद, फिर से अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करती है, जिसे NaFAC द्वारा समय-सीमा के भीतर निर्धारिती के पंजीकृत 'ई-फाइलिंग' खाते में अपलोड किया जाता है। अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन पूरा होने की अवधि। मूल्यांकन आदेश को मुख्य विंडो में 'ई-प्रोसीडिंग्स' टैब के तहत 'आपकी जानकारी के लिए' आइकन पर क्लिक करके 'डाउनलोड क्लोजर ऑर्डर' बटन पर क्लिक करके देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।

चरण 17: क्षेत्राधिकार एओ को सभी मूल्यांकन रिकॉर्ड स्थानांतरित करना

NaFAC जुर्माना लगाने और बकाया आयकर मांग, यदि कोई हो, की वसूली के लिए अंतिम मूल्यांकन आदेश और सभी मूल्यांकन रिकॉर्ड को न्यायिक एओ की फ़ाइल में स्थानांतरित करता है।