प्रतिदाय पुन: निर्गमन के लिए प्रतिवेदन कैसे करें (प्रतिदाय विफल होने की स्थिति में)

प्रतिदाय को पुन: जारी के लिए अनुरोध कैसे करें (प्रतिदाय के विफल होने की स्थिति में)

प्रतिदाय केवल पूर्व-सत्यापित बैंक खाते में ही जारी किया जाएगा। प्रतिदाय विफल होने की स्थिति में, करदाता सीपीसी से संचार प्राप्त होने पर ई-दाखिलीकरण पोर्टल में सेवा अनुरोध कर सकता है।

 

प्रतिदाय पुन: जारी अनुरोध करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें

  1. ई-दाखिलीकरण पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग ऑन करें
  2. ‘सेवा’ मैन्यू पर जाएं और ‘प्रतिदाय पुन: जारी’ पर क्लिक करें
  3. प्रतिदाय पुन: जारी अनुरोध करें
  4. आपको उस निर्धारण वर्ष की जानकारी प्राप्त होगी जिसके लिए प्रतिदाय विफल हुआ है
  5. निर्धारण वर्ष को चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें
  6. अगली स्क्रीन पर, आपको बैंक का ब्यौरा मिलेगा। बैंक को मान्यकृत करें यदि यह मान्यकृत नही हैं
  7. मान्यकरण के बाद, ऐसे बैंक चुनें और अनुरोध को जमा करें

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