Income Tax Department

Ministry of Finance, Government of India

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Section 439

समापन के लिए आवेदन करने के बारे में उपबंध

Section

Section Number

439

Chapter

CHAPTER VII - WINDING UP

Act

Companies Act, 1956 (Repealed)

Year

समापन के लिए आवेदन करने के बारे में उपबंध

समापन के लिए याचिका

समापन के लिए आवेदन करने के बारे में उपबंध.

439. (1) के लिए एक आवेदन 61 एक कंपनी के समापन के लिए [न्यायाधिकरण] याचिका प्रस्तुत द्वारा किया जाएगा, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, -

(क) कंपनी द्वारा; या

(ख) किसी भी लेनदार या किसी भी आकस्मिक या भावी लेनदार या लेनदारों सहित लेनदारों से; या

किसी भी अंशदायी या contributories से (ग); या

खंड में निर्दिष्ट दलों के सभी या किसी भी द्वारा (घ) (क), (ख) और (ग), चाहे एक साथ या अलग से; या

रजिस्ट्रार द्वारा (ई); या

(च) एक मामले में नीचे गिरने के अनुभाग 243 कि ओर से केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति से,; या

       62 [एक मामले में (छ) (ज) खंड के अंतर्गत आने वाले अनुभाग 433 केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा,.]

किसी भी न्यासी या न्यासियों के सम्मान में रखा गया है या नहीं, (2) एक सुरक्षित लेनदार (डिबेंचर स्टॉक सहित) किसी भी डिबेंचरों के धारक, इस तरह के और डिबेंचर धारकों के लिए डिबेंचर, और ट्रस्टी की तरह अन्य, समझा जाएगा उप खंड के खंड (ख) के अर्थ के भीतर लेनदारों होना (1).

(3) एक अंशदायी वह पूरी तरह चुकता शेयर धारक हो सकता है के बावजूद कि, एक कंपनी के समापन के लिए एक याचिका पेश करने का हकदार होगा, या कंपनी सब पर कोई संपत्ति है कि हो सकता है, या छोड़ दिया कोई अधिशेष संपत्ति हो सकता है अपनी देनदारियों की संतुष्टि के बाद शेयरधारकों के बीच वितरण के लिए.

(4) एक अंशदायी एक कंपनी के समापन के लिए एक याचिका पेश करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक-

सदस्यों की (एक) संख्या या तो एक निजी कंपनी के मामले में, दो नीचे, एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में, सात से नीचे, कम है, और है; या

(ख) वह एक अंशदायी है, या उनमें से कुछ, जो या तो के संबंध में शेयरों मूल रूप से उसे आवंटित किए गए थे या उनके द्वारा आयोजित किया गया है, और तुरंत पहले अठारह महीनों के दौरान कम से कम छह महीने के लिए, उसके नाम पर पंजीकृत समापन, या एक पूर्व धारक की मृत्यु के माध्यम से उस पर न्यागत है के प्रारंभ.

(5) वह खंड के अनुसरण में अधिकृत है जहां मामले में छोड़कर (एफ) की उपधारा (1), रजिस्ट्रार ही में निर्दिष्ट आधार पर एक कंपनी के समापन के लिए एक याचिका पेश करने का हकदार होगा 63 ([खंड ख), (ग), (घ), (ई) 64 के [, (च) और (छ)]] अनुभाग 433 :

रजिस्ट्रार खंड (ए) में निर्दिष्ट जमीन पर एक याचिका पेश नहीं होगी बशर्ते कि पूर्वोक्त, यह अपनी बैलेंस शीट में खुलासा के रूप में कंपनी की वित्तीय हालत से या की रिपोर्ट से उसे या तो प्रतीत होता है जब तक कि 65 नियुक्त [एक विशेष लेखा परीक्षक के तहत खंड 233A या एक निरीक्षक] खंड के अंतर्गत नियुक्त 235 या 237 कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ है, कि:

रजिस्ट्रार केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी आगे कहा कि 66 पूर्वोक्त मैदान में से किसी पर याचिका की प्रस्तुति के लिए.

(6) केन्द्र सरकार 66 किसी भी अगर कंपनी पहले अपने अभ्यावेदन बनाने का एक अवसर दिया गया है, जब तक पूर्वगामी प्रावधान के अनुसरण में अपनी मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी.

(7) के खंड (ख) में निर्दिष्ट जमीन पर एक कंपनी के समापन के लिए एक याचिका अनुभाग 433 प्रस्तुत-नहीं की जाएगी

(क) पंजीयक द्वारा या एक अंशदायी द्वारा छोड़कर; या

(ख) सांविधिक बैठक खंड में निर्दिष्ट है जिस पर पिछले दिन के बाद चौदह दिन की समाप्ति से पहले (ख) उक्त आयोजन किया गया है चाहिए.

एक आकस्मिक या भावी लेनदार द्वारा प्रस्तुत एक कंपनी के समापन के लिए एक याचिका में भर्ती कराया गया है इससे पहले (8), की छुट्टी 67 [न्यायाधिकरण] याचिका और ऐसी छुट्टी के प्रवेश के लिए प्राप्त किया जाएगा दी नहीं की जाएगी

, जब तक की राय में (एक) 67 [न्यायाधिकरण], कंपनी के समापन के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं है; और

(ख) लागत के लिए इस तरह के सुरक्षा के रूप में दिया गया है जब तक 67 [न्यायाधिकरण] उचित सोचता है.

 

६१. कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

62  कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा डाला.

63 रूपये "खंड (ख), (ग) और (ई)" कंपनियों द्वारा (संशोधन) अधिनियम, 1960 के लिए एवजी.

64  एवजी के लिए "और (च)" कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, के द्वारा.

65.{{/1} कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा "एक निरीक्षक" के लिए एवजी.

६६. पॉवर्स अब क्षेत्रीय निदेशकों को सौंप रहे हैं.

कंपनियों को अभी तक अधिसूचित होने के लिए एक तारीख से प्रभावी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002, द्वारा "कोर्ट" के लिए एवजी.

Footnotes