आकलन/कर निर्धारण
. 143 (1) (क) एक वापसी के तहत किया गया है कहां धारा 139 , या (1) की उप - धारा के तहत एक नोटिस के जवाब में धारा 142 , -
किसी कर या ब्याज की वजह से इस तरह के रिटर्न के आधार पर पाया जाता है (मैं), स्रोत deductedat किसी कर का समायोजन करने के बाद, किसी भी अग्रिम taxpaidandany राशि उप - धारा के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फिर, कर या ब्याज के रूप में नहीं तो भुगतान (2), एक सूचना राशि तो देय निर्दिष्ट करने निर्धारिती को भेजी जाएगी, और इस तरह की सूचना के तहत जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा अनुभाग 156 और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे; और
किसी भी वापसी ऐसी वापसी के आधार पर कारण है अगर (द्वितीय), यह निर्धारिती को प्रदान किया जाएगा:
द्वारा देय, या करने के लिए वापस कर या ब्याज कंप्यूटिंग में, निर्धारिती, निम्नलिखित समायोजन अर्थात् वापसी, में घोषित आय या नुकसान में किया जाएगा बशर्ते कि: -
(I) किसी अंकगणितीय बदले में त्रुटियों, खातों या दस्तावेजों accom ¬ इसे सुधारा किया जाएगा panying;
ऐसे बदले में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, खाते या दस्तावेजों, प्रथम दृष्टया स्वीकार्य लेकिन बदले में दावा किया है, जो नहीं है, जो (ii) किसी भी हानि आगे बढ़ाया, कटौती, भत्ता या राहत,, की अनुमति दी जाएगी;
(Iii) किसी भी हानि आगे बढ़ाया, कटौती, भत्ता या राहत इस तरह वापसी में उपलब्ध जानकारी, खातों या दस्तावेजों के आधार पर, प्रथम दृष्टया अग्राह्य है, जो बदले में दावा किया, जिले की अनुमति दी जाएगी:
37 [आगे होने के कारण इस धारा के तहत किसी कर या हित के लिए एक सूचना आय निर्धारणीय पहले था जिसमें निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं भेजा जा नहीं होगी.]
(ख) जहां के अधीन किए गए एक आदेश का एक परिणाम के रूप में खंड 147 या धारा 154 या खंड 155 या खंड 250 या खंड 254 या खंड 260 या खंड 262 या खंड 263 या खंड 264 , या उप - धारा (अधीन किए गए बंदोबस्त के किसी भी आदेश 4) के खंड 245D पहले निर्धारण वर्ष toany संबंधित और (क) खंड में निर्दिष्ट रिटर्न दाखिल करने के बाद पारित कर दिया, वहाँ आगे नुकसान, कटौती, भत्ता या राहत बदले में दावा किया ले जाने में कोई भिन्नता है, और एक के रूप में - परिणाम है, जो की
किसी कर या ब्याज की वजह से पाया जाता है (मैं), एक सूचना राशि तो देय निर्दिष्ट करने निर्धारिती को भेजी जाएगी, और इस तरह की सूचना के तहत जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा अनुभाग 156 और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों करेगा तदनुसार लागू होते हैं, और
किसी भी वापसी की वजह से है अगर (द्वितीय), यह निर्धारिती को प्रदान किया जाएगा:
कारण इस धारा के तहत किसी कर या हित के लिए एक सूचना ऐसे किसी भी आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद भेजा नहीं की जाएगी बशर्ते कि
37 [(1 ए) (क) उपधारा के खंड के परन्तुक के अधीन किए गए समायोजन (एक) का एक परिणाम के रूप में किसी भी व्यक्ति, कुल आय के मामले में (1) में घोषित कुल आय से अधिक है कहाँ, किसी भी राशि से वापसी, मूल्यांकन अधिकारी जाएगा, -
(मैं) आगे उप - धारा के तहत देय कर की राशि में वृद्धि (1) ऐसी अतिरिक्त राशि पर देय कर का प्रतिशत बीस की दर से गणना की और करने के लिए सूचना में अतिरिक्त आयकर निर्दिष्ट एक अतिरिक्त आयकर से खंड के उपखंड (i) के तहत भेजे जा (ए) की उपधारा (1);
(Ii) किसी भी वापसी उप - धारा के तहत कारण है जहां (1), उप खंड (i) के तहत गणना की अतिरिक्त आयकर के बराबर राशि से ऐसी वापसी की मात्रा कम हो.
(ख) के तहत एक आदेश का एक परिणाम के रूप में कहां खंड 154 या खंड 250 या खंड 254 या खंड 260 या खंड 262 या खंड 263 या खंड 264 , अतिरिक्त आयकर खंड (क) के तहत देय है जिस पर राशि बढ़ा दी गई है जैसा भी मामला हो या कम, अतिरिक्त आय कर में वृद्धि हुई या तदनुसार कम है, और किया जाएगा -
(मैं) अतिरिक्त आय कर में वृद्धि हुई है, जहां एक मामले में, मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती के तहत मांग का नोटिस पर सेवा करेगा अनुभाग 156 ;
(Ii) अतिरिक्त आयकर कम हो जाता है, जहां एक मामले में, भुगतान अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा
स्पष्टीकरण: इस उप - धारा, "कर ऐसी अतिरिक्त राशि पर देय" के प्रयोजनों के लिए, इसका मतलब है -
उप खंड के खंड एफए के परन्तुक के अधीन किए गए समायोजन की राशि) (1) कुल आय से अधिक है, जहां किसी भी मामले में (मैं), प्रभार्य हो गया होता कि कर समायोजन की राशि कुल आय हो गया था;
(Ii) किसी अन्य मामले में, कुल आय पर टैक्स और प्रभार्य हो गया होता है कि कर के बीच अंतर इस तरह कुल आय समायोजन की राशि से कम हो गया था.]
(2) उपधारा में निर्दिष्ट एक मामले में (1), मूल्यांकन अधिकारी समझता है अगर यह आवश्यक या समीचीन निर्धारिती आय महत्व नहीं दिया है या अत्यधिक हानि अभिकलन नहीं किया गया है या नहीं में टैक्स के तहत भुगतान किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरीके से, वह उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, निर्धारिती उसे जरूरत एक नोटिस पर सेवा करेगा, या तो अपने दफ्तर में भाग लेने या निर्माण करने के लिए, या कारण वहाँ tobeproduced, निर्धारिती वापसी के समर्थन में भरोसा कर सकते हैं जिस पर किसी भी सबूत:
इस उपधारा के तहत कोई नोटिस जो भी बाद में वापसी सुसज्जित है जो में वापसी सुसज्जित है जिसमें वित्तीय वर्ष या महीने के अंत से छह महीने की समाप्ति की समाप्ति के बाद निर्धारिती पर कार्य किया जाएगा बशर्ते कि .
(3) उप - धारा (2), या के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट दिन पर जैसे ही हो सकता है बाद में के रूप में, निर्धारिती उत्पादन हो सकता है के रूप में इस तरह के सबूत और मूल्यांकन अधिकारी के रूप में इस तरह के अन्य साक्ष्य सुनने के बाद, निर्दिष्ट अंक पर आवश्यकता हो सकती है और खाते में वह इकट्ठा किया है जो सभी प्रासंगिक सामग्री लेने के बाद, मूल्यांकन अधिकारी, लेखन में एक आदेश से कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करते हैं, और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा . ]
35A. वे प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारंभ से पहले खड़ा था के रूप में धारा 143 के प्रावधानों, अप्रैल, 1988 और किसी भी पहले निर्धारण वर्ष ख़बरदार के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू नहीं होगी आयकर (कठिनाइयों का निकालना) आदेश, 1989.
प्र.36. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, हम, एफ द्वारा प्रतिस्थापित. 1989/01/04. धारा 143, कराधान कानून 1971/01/04 और बाद में वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा संशोधन पर प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित रूप 1975/01/04, वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी : 1976/1/4, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, 1980/1/4 और वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी, 1988/01/04 से प्रभावी, नीचे के रूप में खड़ा था
'143. आकलन - एक वापसी धारा 139 के तहत किया गया है कहाँ (1) (क), मूल्यांकन अधिकारी, वापसी के समर्थन में कोई सबूत के उसके द्वारा निर्धारिती या उत्पादन की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना, कुल के एक आकलन कर सकते हैं के रूप में बदले में घोषित आय या नुकसान के लिए इस तरह के समायोजन करने के बाद आय या निर्धारिती की हानि किसी भी अगर यह उनके साथ,, वापसी और खातों और दस्तावेजों के संदर्भ में, खंड (ख) के तहत किए जाने की आवश्यकता है, और के लिए कर रहे हैं उपखंड में निर्दिष्ट समायोजन के प्रयोजनों (चतुर्थ) खंड (ख), भी आकलन का रिकॉर्ड, यदि कोई हो, पिछले साल की, और उसे करने के लिए निर्धारिती द्वारा देय या रिफंडेबल राशि निर्धारित करने के लिए संदर्भ के साथ पर इस तरह के आकलन का आधार.
(ख) खंड के अंतर्गत कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करने में (एक), मूल्यांकन अधिकारी बदले में घोषित आय या नुकसान के लिए निम्न समायोजन करना होगा, कि, वह करेगा, कहने के लिए है -
(मैं) वापसी में किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारने, खातों और दस्तावेजों, खंड में निर्दिष्ट (एक);
(Ii) [***]
(Iii) [***]
(चतुर्थ) (2) धारा 32 की, कटौती (3) धारा 32A या की उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट उपधारा में निर्दिष्ट भत्ता के कारण प्रभाव दे; खंड (द्वितीय) की उपधारा (2) (2) उप - धारा की धारा 33A या खंड (मैं) की उप - धारा की धारा 33 या खंड (ख) (2) धारा 35 या उप - धारा (1 से ) धारा 35 क या उप - धारा (1) के खंड 35 दिन या उप - धारा (1) के खंड 35E या उपधारा के खंड (नौ) को पहले परन्तुक (1) के खंड 36 का, किसी भी नुकसान उप के तहत आगे बढ़ाया धारा 72 या उप - धारा की उपधारा (1) (2) धारा 73 या उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड 74 या उप - धारा (3) के खंड 74A और कमी के लिए संदर्भित उप - धारा (3) धारा 80J की, पहले निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, यदि कोई हो, नियमित आकलन में, प्रत्येक मामले में, गणना के रूप में.
(2) जहां एक वापसी धारा 139 के अधीन किए गए, और कर दिया गया है
(एक) एक आकलन के उप - धारा के तहत बनाया गया है (1), निर्धारिती इस तरह के मूल्यांकन के परिणाम में जारी मांग की नोटिस की सेवा करने की तारीख से एक महीने के अंदर बनाता है, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन पर आपत्ति करने के लिए एक आवेदन, या
(ख) या नहीं, एक आकलन के उप - धारा के तहत किया गया है (1), मूल्यांकन अधिकारी यह इस में निर्धारिती या प्रमाण प्रस्तुत की उपस्थिति की आवश्यकता द्वारा वापसी की शुद्धता और पूर्णता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझता ओर,
मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती पर उसे जरूरत एक नोटिस की सेवा करेगा. उसमें निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में भाग लेने के लिए या निर्माण करने के लिए, या वहाँ, निर्धारिती वापसी के समर्थन में भरोसा कर सकते हैं जिस पर किसी भी सबूत का उत्पादन होने का कारण करने के लिए, या तो निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तारीख को:
एक आकलन इस तरह की सूचना खंड के अधीन निर्धारिती द्वारा एक आवेदन के अनुसरण में जहां सिवाय इस उपधारा के तहत उप - धारा (1), नोटिस के तहत बनाया गया है, जहां एक मामले में (एक) जारी नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन ऐसे नोटिस जारी करने के लिए प्राप्त किया गया है, जब तक:
उप - धारा के अधीन किए गए मूल्यांकन (1) धारा के तहत एक आवेदन से निर्धारिती द्वारा पर आपत्ति है जहां एक मामले में (एक), निर्धारिती पूरे के सम्मान या किसी भी भाग में डिफ़ॉल्ट में होना नहीं माना जाएगा कि आगे प्रदान की इस तरह की राशि खंड (ख के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी समायोजन से संबंधित नहीं है के रूप में कर की राशि का अब तक में, निर्धारिती द्वारा विवादित है जो कि उप - धारा के तहत मूल्यांकन के अनुसरण में की मांग ) की उपधारा (1), और आगे कोई ब्याज (2) इस तरह के विवादित राशि के संबंध में खंड 220 की उपधारा के तहत प्रभार्य होगा.
(3) उप - धारा (2), या के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट दिन पर जैसे ही हो सकता है बाद में के रूप में, निर्धारिती उत्पादन हो सकता है के रूप में इस तरह के सबूत और मूल्यांकन अधिकारी के रूप में इस तरह के अन्य साक्ष्य सुनने के बाद, निर्दिष्ट अंक पर आवश्यकता हो सकती है और खाते में सभी प्रासंगिक सामग्री लेने के बाद वह इकट्ठा किया है जो -
(क) कोई मूल्यांकन उपधारा के तहत किया गया है, जहां एक मामले में (1), मूल्यांकन अधिकारी, लेखन में एक आदेश से कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करेगा, और द्वारा देय राशि का निर्धारण उसे या इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसे वापस नहीं की जाएगी;
(ख) एक आकलन के उप - धारा के तहत बनाया गया है, जहां एक मामले में (1), इस तरह के मूल्यांकन के लिए या तो (क) उप - धारा (2) या मूल्यांकन अधिकारी की धारा के तहत एक आवेदन से निर्धारिती द्वारा पर आपत्ति कर दिया गया है इस तरह के आकलन के किसी भी सामग्री के संबंध में, मूल्यांकन अधिकारी, लेखन में एक आदेश से, गलत अपर्याप्त या अधूरा कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का एक ताजा आकलन करते हैं, और उसके द्वारा देय या राशि का निर्धारण करेगा राय है कि है इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसे रिफंडेबल.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -
(1) उप - धारा के तहत एक आकलन (1), एक सामग्री के संबंध में, गलत अपर्याप्त या अधूरा होना समझा जाएगा अगर
(क) उप - धारा के तहत निर्धारित कुल आय की राशि (1) निर्धारिती कर करने के लिए इस अधिनियम के तहत ठीक से प्रभार्य है जिस पर कुल आय की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या
(ख) उप - धारा के तहत निर्धारित देय कर की राशि (1) निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के तहत ठीक से देय कर की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या
(ग) उप - धारा के तहत निर्धारित रूप में किसी भी नुकसान की राशि (1) एक उचित अभिकलन पर इस अधिनियम के तहत अवधार्य, यदि कोई हो, amountof नुकसान से बड़ा या छोटा होता है; या
मामला, अन्य रूप में हो सकता (डी) उप - धारा के तहत निर्धारित रूप में किसी भी मूल्यह्रास भत्ता, विकास छूट या किसी भी अन्य भत्ता या कटौती की राशि (1) मूल्यह्रास भत्ता, विकास छूट या, की राशि से अधिक है या छोटी है भत्ता या diis कानून के तहत उचित रूप से स्वीकार्य कटौती; या
किसी भी अगर (ई) उप - धारा के तहत निर्धारित के रूप में वापसी की राशि (1) के कारण एक उचित अभिकलन पर इस अधिनियम के तहत, धन वापसी की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या
(च) निर्धारिती उप - धारा के तहत मूल्यांकन किया गया है, जिसमें स्थिति (1) निर्धारिती इस अधिनियम के तहत ठीक से निर्धारणीय है जिसमें स्थिति से अलग है;
(2) "स्थिति", एक निर्धारिती के संबंध में, एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, या धारा 2 के खंड (31) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की किसी भी अन्य श्रेणी के रूप में निर्धारिती के वर्गीकरण का मतलब है, और जहां निर्धारिती है एक फर्म, पंजीकृत फर्म के रूप में अपनी वर्गीकरण या एक अपंजीकृत फर्म. '
प्र.37. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

