आत्म मूल्यांकन
71 [स्व मूल्यांकन.
140A. 72 [(1) किसी कर के तहत सजा हो आवश्यक किसी भी वापसी के आधार पर देय कहां धारा 139 या अनुभाग 148 पहले से ही इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत भुगतान किया है, यदि कोई हो, खाते में कर की राशि लेने के बाद,, 72A [निर्धारिती वापसी और वापसी प्रस्तुत करने से पहले इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा इस तरह के कर के भुगतान के सबूत के साथ किया जाएगा.]]
निम्नलिखित विवरण प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा सम्मिलित किया जाएगा अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि पूर्वोक्त रूप में कर और ब्याज की कुल कम हो जाता है कहाँ, तो भुगतान की गई राशि पहले पूर्वोक्त रूप में देय ब्याज और संतुलन की दिशा में समायोजित किया जाएगा, यदि कोई हो, हो जाएगा देय कर की दिशा में समायोजित.
के तहत एक नियमित मूल्यांकन के बाद (2) धारा 143 या धारा 144 कर दिया गया है, उप - धारा के तहत भुगतान किसी भी राशि (1) इस तरह के नियमित आकलन करने की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा.
72 किसी भी निर्धारिती उप - धारा के प्रावधानों के अनुसार कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है [(3) (1), 72B [अधिकारी प्रत्यक्ष कर सकते हैं] का आकलन है कि दो प्रति इस तरह के कर का प्रतिशत के बराबर या एक राशि उसके भाग, मामले के रूप में, हर महीने के लिए दंड के रास्ते से उसके पास से बरामद किया जाएगा जा सकता डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान:
किसी भी तरह के दंड लगाने से पहले, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा है.]]
निम्नलिखित नए उप - धारा (3) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा मौजूदा उप - धारा के लिए रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04:
किसी भी निर्धारिती पूरे या उप - धारा (1), हो के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर या ब्याज या दोनों के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है (3), वह अपने ऊपर लेना हो सकता है जो किसी भी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह समझा जाएगा टैक्स या ब्याज या दोनों अवैतनिक शेष के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होने के लिए, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.
७१. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/01/04.
72 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
72A. "निर्धारिती एक साथ वापसी प्रस्तुत और वापसी होगी, इससे पहले वापसी या किसी भी डिफ़ॉल्ट या अग्रिम कर के भुगतान में देरी प्रस्तुत करने में किसी भी देरी के लिए इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत देय ब्याज के साथ, इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा इस तरह के कर और ब्याज के भुगतान के सबूत के साथ निर्धारिती वापसी और वापसी प्रस्तुत करने से पहले इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा "के लिए रखे जाएँगे" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन द्वारा इस तरह के कर के भुगतान "के प्रमाण के साथ किया जाएगा ) अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.
72B. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

