आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 553(अ)

अधिसूचना तिथि

02/07/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/07/1998

अधिसूचना: का. आ. 553(अ) जारी करने की तारीख: 2/7/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 553 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/02/07
अधिसूचना संख्या तो द्वारा उप - धारा के तहत जारी 711 (ई), दिनांक 25 सितंबर 1992, (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 2 में विनिर्दिष्ट किया था, (मैं) PYOH द्वितीय अमेरिका एड (द्वितीय) पर कम कीमत के मकानों के निर्माण, (iii) जयपुर जिला ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना, (चतुर्थ) पोल्ट्री स्थापना और गारमेंट जयपुर ग्रामीण महिलाओं के लिए बना ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास ट्रस्ट, बी -7, के साथ शुरुआत और तीन साल की अवधि के द्वारा बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1993-94 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में शिव मार्ग, बानी पार्क, जयपुर, निर्धारण वर्ष अधिसूचना संख्या इतनी 575 (ई), दिनांक 27 जून 1995 से 1996-97;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या (मैं) की परियोजना PYOH द्वितीय अमेरिकी सहायता पर कम कीमत के मकानों के (द्वितीय) निर्माण, (iii) जयपुर जिला ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना, (चतुर्थ) पोल्ट्री स्थापना और गारमेंट जयपुर ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास ट्रस्ट की ग्रामीण महिलाओं के लिए बना रही है, बी -7, आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में अनुमोदित लागत में बदलाव के बिना शिव मार्ग, बानी पार्क, जयपुर,.
[सं 1063 / एफ सं NC-50/98]