आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 6

नियम संख्या.

6

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों को धारण करने की अवधि के निर्धारण की विधि।

6. (1) धारा 2(101) (ग) (घ) के प्रयोजनों के लिए, वह अवधि जिसके लिए ऐसी पूंजी आस्ति किसी निर्धारिती द्वारा धारण की जाती है, इस नियम के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित पूंजी आस्ति के लिए, जिस अवधि के लिए पूंजी आस्ति निर्धारिती द्वारा धारण की जाती है, उसका निर्धारण उसके स्तंभ ग के अनुसार किया जाएगा:

सारणी

क्र.सं.आस्तियों की प्रकृतिधारण की अवधि
1.शेयर या डिबेंचर, जो धारा 70 (1) (य) में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन जाते हैं ।वह अवधि सम्मिलित होगी, जिसके लिए यथास्थिति बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर - स्टॉक या जमा प्रमाणपत्र, संपरिवर्तन से पहले निर्धारिती द्वारा धारित किया गया था।
2.वित्त अधिनियम, 2016 के अधीन बनाई गई आय घोषणा स्कीम, 2016 के अधीन घोषित पूंजी आस्ति ।
(i) अचल संपत्ति की दशा में, वह समय जिसके लिए वह संपत्ति धारित की गई है, उस दिनांक से संगणित किया जाएगा जिस दिन वह संपत्ति क्रय की गई थी, यदि क्रय करने की दिनांक राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत विलेख से साबित हो ; और
(ii) किसी अन्य मामले में, जिस अवधि के लिए ऐसी संपत्ति रखी जाती है उसकी गणना 1 जून, 2016 से की जाएगी ।
3.पूंजीगत आस्ति जो धारा 219 (1) में निर्दिष्ट किसी विदेशी कंपनी की शाखा के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय सहायक कंपनी की संपत्ति बन गई।

धारण करने की अवधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(i) वह समय जिसके लिए आस्ति विदेशी कंपनी की उस शाखा के पास थी; या
(ii) वह अवधि, जिसके लिए आस्ति पिछले स्वामी, यदि कोई हो, दवारा धारण की गई थी,

जिसने धारा 73(1) [क्र. सं. 1. ग. क] या धारा 219 (1) में निर्दिष्ट अधिग्रहण की रीति द्वारा पूंजी आस्ति अर्जित की है ।

(3) धारा 67 (10) के अधीन "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी विनिर्दिष्ट इकाई की आय के रूप में आय-कर हेतु प्रभार्य रकम के मामले में,—

(क) रकम या उसका कोई भाग अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से माना जाएगा, यदि,
(i) पूंजी आस्ति जो धारा 67(10) के अधीन रकम के कराधान के समय अल्पकालिक पूंजी आस्ति है; या
(ii) आस्ति के ब्लॉक का भाग बनने वाली पूंजी आस्ति; या
(iii) पूंजी आस्ति जो धारा 67(11) में परिभाषित स्व-उत्पन्न संपत्ति और स्व-उत्पन्न सद्भावना है, माना जाता है और
(ख) रकम या उसका कोई भाग दीर्घकालिक पूंजी आस्ति या आस्तियों के अंतरण से माना जाएगा, यदि इसे पूंजी आस्ति के रूप में माना जाता है, जो खंड (क) के उपखंड (झ) के अंदर नहीं आता है और धारा 67 (10) के अधीन रकम के कराधान के समय दीर्घकालिक पूंजी आस्ति है।

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