स्रोत पर काटे गए कर या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर के सरकारी खाते में संदाय करने का समय और ढंग
30. (1) अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसरण में सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटी गई सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में–
(क) जहां किसी आय-कर चालान को पेश किए बिना कर संदत्त किया जाता है, उसी दिन संदत्त की जाएगी; और
(ख) जहां, किसी आय-कर चालान के साथ कर संदत्त किया जाता है, वहां, उस मास के अंत से, जिसमें कर की कटौती की जाती है या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन शोध्य हो जाता है आय-कर या सात दिन के भीतर कर संदत्त करना होगा।
(2) सरकार के किसी कार्यालय से भिन्न किसी कटौतीकर्ता द्वारा अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसरण में काटी गई सभी राशियां केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में–
(क) जहां आय या रकम मार्च मास में जमा या संदत्त है तीस अप्रैल को या उसके पहले संदत्त की जाएगी; और
(ख) किसी अन्य दशा में, उस मास के अंत में, या उससे सात दिन के भीतर संदत्त की जाएगी, जिसमें–
(i) कटौती की गई है; या
(ii) धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन आय-कर शोध्य है।
(2क) उपनियम (1) या उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 194झक के अधीन कटौती की गई कोई राशि उस मास, जिसमें कटौती की जाती है, के अंत से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त की जाएगी और वह प्ररूप संख्या 26थख में किसी चालान-सह-विवरण के साथ होगी।
68[(2ख) उपनियम (1) या उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कटौती की गई किसी राशि को केंद्रीय सरकार के खाते में उस मास, जिसमें कटौती की गई थी, के अंत से तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा और उसके साथ प्ररूप संख्या 26थग में एक चालान-सह-विवरण संलग्न होगा।];
68क[(2ग) उपनियम (1) या उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 194ड के अधीन कटौती की गई कोई रकम मास के अंत से, जिसमें कटौती की गई है तीस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार की जमा खाता में संदाय किया जाएगा और प्ररूप सं.26थघ में चालान-सह-विवरण के साथ संगत होगा।]
68कक[(2घ) उपनियम (1) या उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194ध में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उस धारा के अधीन कटौती की गई किसी धनराशि को केंद्रीय सरकार के प्रत्यय में उस मास के अंत में जिसमें कटौती की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त किया जाएगा और उसके साथ प्ररूप सं.26थड़ में चालान-सह-विवरण होगा।]
(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष मामले में, निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 192 या धारा 194क या धारा 194घ या धारा 194ज के अधीन कर कटौती का तिमाही संदाय करने को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट अवधि में, अनुज्ञात होगा:–
सारणी
| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत पर | तिमाही संदाय के तारीख |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 30 जून | 7 जुलाई |
| 2. | 30 सितंबर | 7 अक्तूबर |
| 3. | 31 दिसम्बर | 7 जनवरी |
| 4. | 31 मार्च | 30 अप्रैल |
ख-संदाय का ढंग
(4) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां कर किसी चालान के बिना केन्द्रीय सरकार कटौतीकर्ताओं द्वारा कटौती किए गए और उसे रिपोर्ट किए गए कर के संबंध में प्रधान निदेशक, आय कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को प्ररूप संख्या 24छ में विवरणी प्रस्तुत करेगा।
(4अ) उपनियम (4) में निर्दिष्ट विवरणी–
(क) जहां विवरणी मार्च के मास से संबंधित है, वहां 30 अपै्रल को या उसके पहले प्रस्तुत की जाएगी; और
(ख) अन्य किसी दशा में सुसंगत मास के अंत से पंद्रहवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।
(4आ) उपनियम (4) में निर्दिष्ट विवरणी निम्नलिखित रीति में प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात्:–
(क) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रोनिक रूप से ; अथवा
(ख) उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार प्ररूप 27क में विवरणी के सत्यापन के साथ इलेक्ट्रोनिक रूप से या इलेक्ट्रोनिक प्रकिया के माध्यम से सत्यापित रूप में।
(4इ) उपनियम (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्रत्येक कटौतीकर्ता, जिसके संबंध में कटौती की गई राशि जमा की गई है, को अभिकरण द्वारा उत्पन्न संख्या (जिसे इसमें इसके पश्चात् वही पहचान संख्या कहा गया है) सूचित करेंगे।
(5) प्रधान महानिदेशक, आयकर प्रणाली विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने और उनके सत्यापन के प्रयोजनों के लिए प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा तथा विवरणियों कीजानकारी और उनका सत्यापन प्रस्तुत करने के संबंध में दिन प्रति दिन प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।
(6) (i) जहां कर किसी आय-कर चालान के साथ जमा किया गया है, इस प्रकार कटौती या जमा किए गए कर की रकम उपनियम (1) के खंड (ख) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कोई प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में प्रेषण द्वारा केंद्रीय सरकार के खाते में जमा होगी;
(ii) जहां कर खंड (i) के अनुसरण में जमा होता है नियम 125 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित कर कटौती किसी इलेक्ट्रानिक आय-कर चालान के साथ जमा होगी।
(6क) जहां प्ररूप संख्या 26थख में चालान-सह-विवरण के साथ कटौती किया गया कर निक्षेपित किया जाना है वहां इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कोई अन्य प्राधिकृत बैंक में उपनियम (2क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप से इसके प्रेषण द्वारा केंद्रीय सरकार के जमा खाते में निक्षेपित किया जाएगा ।
69[(6ख) जहां कटौती किए गए कर को प्ररूप संख्या 26थग में चालान-सह-विवरण के साथ जमा किया जाना है वहां इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम को उसे उपनियम (2ख) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलैक्ट्रानिकी रूप में भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में विप्रेषित करके केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।]
68क[(6ग) जहां कर की कटौती प्ररूप स. 26थघ में चालान-सह-विवरण के साथ जमा किया जाना है, वहां इस प्रकार कटौती की गई रकम को उप-नियम (2ग) में भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से प्रेषित करके केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।]
68कक[(6घ) जहां कटौती किए गए कर के साथ प्ररूप सं. 26थड़ में चालान-सह-विवरण संलग्न है, वहां इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में उपनियम (2घ) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से विप्रेषित केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की जाएगी।]
(7) इस नियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को रकम का इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषण का वही अर्थ होगा यदि रकम–
(क) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इंटरनेट बैंककारी सुविधा के माध्यम से प्रेषित की जाती है; या
(ख) डेबिट कार्ड के माध्यम से प्रेषित की जाती है।
(7क) महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इलेक्ट्रानिक रूप से रकम के प्रेषण के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, रूप विधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति में इलेक्ट्रानिक रूप से रकम के प्रेषण के संबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।
(8) जहां कर कटौती 1 अप्रैल, 2010 से पहले की गई है वहां यह समझा जाएगा कि इस नियम के उपबंध आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनके प्रतिस्थापन से पहले इस नियम के उपबंध तत्काल प्रभार्य लागू थे।

