आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 26ख

स्रोत पर कर की कटौती के लिए "वेतन" से भिन्न आय के शीर्षों के अन्तर्गत आय की विशिष्टियों का विवरण

विषय

स्रोत पर कर की कटौती

नियम संख्या.

26ख

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/12/2025

स्रोत पर कर की कटौती के लिए "वेतन" से भिन्न आय के शीर्षों के अन्तर्गत आय की विशिष्टियों का विवरण

स्रोत पर कर की कटौती के लिए "वेतन" से भिन्न आय के शीर्षों के अन्तर्गत आय की विशिष्टियों का विवरण

26ख. (1) निर्धारिती धारा 192 की उपधारा (1) के अंतर्गत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उसी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा प्राप्त "वेतन" से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य किसी आय का (जो "गृह सम्पत्ति से आय" शीर्ष के अंतर्गत हानि से भिन्न ऐसे किसी शीर्ष के अन्तर्गत हानि न हो) और ऐसी आय पर काटे गए किसी कर का विवरण भेज सकेगा।

(2) निम्नलिखित प्ररूप में सत्यापन, उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण के साथ उपाबद्ध होगा :–

सत्यापन का प्र्ररूप

मैं ................ (निर्धारिती का नाम) यह घोषणा करता हूँ कि जो कुछ ऊपर कथन किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के ऊपर सत्य है।

फ़ुटनोट