धारा 514 के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री हेतु आवेदन ।
246. (1) धारा 514 (2) के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्री के लिए आवेदन प्रपत्र संख्या 169 में किया जाएगा और उसमें निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित किया जाएगा तथा इसके साथ रु10000 का अप्रतिदेय शुल्क संलग्न होगा।
(4) जहां कोई व्यक्ति पहले से ही धन-कर अधिनियम, 1957 1957 का 27) के अधीन एक मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत है, जिसके पास 31 मार्च, 2026 को वैध रजिस्ट्री प्रमाणपत्र है, वह धारा 514 के अधीन पंजीकृत मूल्यांकक बना रहेगा, किंतु उसे उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन दाखिल करके 30 सितंबर, 2026 तक अपने विवरण को अद्यतन करने की आवश्यकता है, और ऐसे मामले में, ऐसा आवेदन दाखिल करने पर धारा 514 में संबंधित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्री प्रदान किया जाएगा, यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है
(5) उप-नियम (4) के प्रयोजनों के लिए आवेदन के साथ कोई शुल्क नहीं दिया जा सकता है।
(6) जहां कोई व्यक्ति धारा 514 के अधीन एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
(7) जहां कोई व्यक्ति उप-नियम (6) के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, वहां धारा 514 के अधीन रजिस्ट्री ऐसे निर्दिष्ट अवधि के अंत से रद्द हो जाएगा।

