आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 241

नियम संख्या.

241

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

नियम 242, 243 और 244 के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएँ ।

241. नियम 242, 243 और 244 के प्रयोजनों के लिए, -

(1) "धन शोधन रोधी या अपने ग्राहक को जानें संबंधी प्रक्रियाओं" से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन यथाउपबंधित रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की ग्राहक सम्यक तत्परता प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं,

(2) "शाखा" से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की ऐसी कोई इकाई, कारबार या कार्यालय अभिप्रेत है जिसे किसी देश या राज्य क्षेत्र के नियामक शासन के अधीन एक शाखा माना जाता है, या जिसे अन्यथा रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के अन्य कार्यालयों, इकाइयों या शाखाओं से अलग ऐसे देश या राज्य क्षेत्र की विधियों के अधीन विनियमित किया जाता है;

(3) खंड (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी एक देश या क्षेत्र में रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता की सभी इकाइयों, व्यवसायों या कार्यालयों को एक ही शाखा माना जाएगा;

(4) "इकाई" से ऐसा कोई विधिक व्यक्ति या विधिक व्यवस्था, जैसे कंपनी या भागीदारी फर्म या न्यास या प्रतिष्ठान, अभिप्रेत है;

(5) "अपवर्जित व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क)  कोई इकाई, जिसके स्टॉक का एक या एक से अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में नियमित रूप से कारोबार किया जाता है, अथवा
(ख)  कोई ऐसी इकाई, जो उप-खंड (क) में वर्णित किसी इकाई की संबंधित इकाई हो, अथवा
(ग)  कोई सरकारी इकाई अथवा
(घ)  कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अथवा
(ङ)  कोई केंद्रीय बैंक; अथवा
(च)  खंड ( 6 ) (घ) (ii) में वर्णित विनिधान इकाई को छोड़कर कोई वित्तीय इकाई,

(6) खंड (5) के प्रयोजनों के लिए, -

(क)  "वित्तीय इकाईन' से अभिरक्षक इकाईन या निक्षेपी इकाईन या विनिधान इकाई या विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी अभिप्रेत है;
(ख)  "अभिरक्षक इकाईन' से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो अपने कारबार के किसी महत्वपूर्ण भाग के रूप में दूसरों के खाते के लिए वित्तीय आस्तियों को धारण करती है और जहां वित्तीय आस्तियों और संबंधित वित्तीय सेवाओं को धारित करने से प्राप्त उसकी सकल आय, निम्नलिखित में से कम अवधि के दौरान इकाई की कुल आय के 20% के बराबर या उससे अधिक होती है:
(i)  तीन वर्ष की ऐसी अवधि जो उस वर्ष से पहले के 31 दिसंबर (या गैर-कैलेंडर वर्ष लेखा अवधि के अंतिम दिन) को समाप्त होती है, जिस वर्ष अवधारण किया जा रहा है; या
(ii)  वह अवधि जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में रही है
(ग)  निक्षेपधारी इकाईन" से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो-
(i)  बैंकिंग या इसी तरह के कारबार के सामान्य क्रम में जमा स्वीकार करती है, या
(ii)  ग्राहकों के लाभ के लिए निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक धनराशि उत्पाद या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं धारित करती है,
(घ)  "विनिधान इकाई" से ऐसी कोई इकाई (खंड (16) (ठ) के मद (ii) से (v) में उल्लिखित किसी भी मानदंड को पूरा करने के कारण सक्रिय इकाई को छोड़कर ] अभिप्रेत है,:-
(i)  जो मुख्य रूप से कारबार के रूप में, किसी ऐसे ग्राहक के लिए या उसकी ओर से निम्नलिखित क्रियाकलापों या कार्यों में से एक या अधिक का संचालन करती है:-
(अ)  मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, व्युत्पन्न आदि), विदेशी मुद्रा, विनिमय, ब्याज दर और सूचकांक लिखतों, हस्तांतरणीय प्रतिभूतियों या वस्तु वायदा व्यापार में कारोबार करता है, या
(आ)  व्यक्तिगत और सामूहिक पोर्टफोलियो प्रबंधन; या
(इ)  अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियों, धनराशि, या संगत क्रिप्टो-आस्तियों का विनिधान करना, उनका प्रशासन करना या उनका प्रबंधन करना, या
(ii)  जिसकी सकल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान या पुनर्निवेश या व्यापार से संबंधित है, यदि इकाई का प्रबंधन किसी अन्य इकाई, अर्थात् किसी निक्षेपी इकाईन या किसी अभिरक्षक इकाईन या किसी निर्दिष्ट बीमा कंपनी या मद (i) में वर्णित किसी विनिधान इकाई, द्वारा किया जाता है;
(ङ)  (i) उप-खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी इकाई को मुख्य रूप से कारबार के रूप में उक्त उप खंड के मद (i) में वर्णित एक या एक से अधिक क्रियाकलापों का संचालन करने वाली इकाई माना जाएगा, या किसी इकाई की सकल आय को मुख्य रूप से उक्त उप खंड के मद (ii) में वर्णित वित्तीय आस्तियों या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान या पुनर्निवेश या व्यापार से संबंधित माना जाएगा, यदि संगत क्रियाकलापों से संबंधित इकाई की सकल आय, निम्नलिखित में से कम अवधि के दौरान इकाई की सकल आय के 50% के बराबर या उससे अधिक हो:
(अ)  तीन वर्ष की वह अवधि जो उस वर्ष के 31 दिसंबर (या गैर-कैलेंडर वर्ष लेखा अवधि के अंतिम दिन) को समाप्त होती है, जिस वर्ष अवधारण किया जाता है; या
(आ)  वह अवधि जिसके दौरान इकाई अस्तित्व में रही;
(ii)  उप-खंड (घ) (i) (ग) के प्रयोजनों के लिए, "अन्य व्यक्तियों की ओर से वित्तीय आस्तियों, धनराशि, या संगत क्रिप्टो-आस्तियों में विनिधान करना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना" शब्द में ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय संव्यवहार को प्रभावित करने के लिए सेवाओं का उपबंध शामिल नहीं है;
(iii)  उप-खंड (घ) के उपबंधों की व्याख्या, जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं के संबंध में किए गए अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसाओं में "वित्तीय इकाईन" की परिभाषा में अवधारित समान भाषा के अनुरूप की जाएगी;
(च)  "विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी" से ऐसी कोई इकाई इकाई अभिप्रेत है जो ऐसी बीमा कंपनी (या बीमा कंपनी की धारक कंपनी) है जो नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा जारी करती हैं, अथवा उसके संबंध में संदाय करने के लिए बाध्य है;
(छ)  "सरकारी इकाई" से किसी देश या राज्य क्षेत्र की सरकार या किसी देश या राज्य क्षेत्र के किसी राजनीतिक उप संभाग (जिसमें संदेह के निवारण के लिए, राज्य, प्रांत, काउंटी या नगरपालिका शामिल हैं) या किसी देश या राज्य क्षेत्र की या उपरोक्त में से किसी एक या अधिक की पूर्ण स्वामित्व वाली अभिकरण या साधन, जिसमें ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के अभिन्न अंग, नियंत्रित इकाइयां और राजनीतिक उप संभाग शामिल हैं, अभिप्रेत हैं,
(ज)  उपखंड (छ) के प्रयोजनों के लिए,
(i)  किसी देश या राज्य क्षेत्र के "अभिन्न अंग" से ऐसा कोई व्यक्ति, संगठन, अभिकरण, ब्यूरो, निधि, साधन या अन्य निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अभिप्रेत है, जो किसी देश या राज्य क्षेत्र का शासी प्राधिकरण गठित करता हो, जहां शासी प्राधिकरण की निवल आय उसके अपने खाते में या देश या राज्य क्षेत्र के अन्य खातों में क्रेडिट की जाएगी, जिसमें से कोई भी भाग किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होगा, किंतु इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो संप्रभु हो, आधिकारिक हो या प्रशासक हो और प्राइवेट या व्यक्तिगत क्षमता में कार्य कर रहा हो;
(ii)  "नियंत्रित इकाई" से ऐसी इकाई से अभिप्रेत है जो देश या राज्य क्षेत्र से स्वरूप में भिन्न हो या जो अन्यथा एक पृथक विधिक इकाई का गठन करती हो, परंतु-
(क)  इकाई का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या एक या एक से अधिक नियंत्रित इकाईओं के माध्यम से है;
(ख)  इकाई की निवल आय उसके अपने खाते में या एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों के खातों में क्रेडिट की जाती है, और उसकी आय का कोई भी हिस्सा किसी प्राइवेट व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होता हैं; और
(ग)  विघटन पर इकाई की आस्तियां एक या एक से अधिक सरकारी इकाइयों में निहित हो जाती हैं;
(iii)  यदि प्राइवेट व्यक्ति किसी सरकारी कार्यक्रम के आशयित लाभार्थी हैं और कार्यक्रम के (क्रियाकलापों आम जनता के कल्याण के लिए की जाती हैं या सरकार के किसी चरण के प्रशासन से संबंधित हैं, तो आय प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती
(iv)  उपरोक्त मद (ii) में निहित किसी भी बात के होते हुए, आय को प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए माना जाता है यदि आय किसी सरकारी इकाई द्वारा वाणिज्यिक कारबार, जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग कारबार, जो प्राइवेट व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, के संचालन के लिए उपयोग से प्राप्त होती है,
(झ)  "अंतर्राष्ट्रीय संगठन' से कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली ऐसा अभिकरण या इकाई अभिप्रेत है, जिसमें कोई भी ऐसा अंतर-सरकारी संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है-
(i)  जो मुख्य रूप से सरकारों से मिलकर बना हो;
(ii)  जिसका भारत के साथ मुख्यालय या काफी सीमा तक समान करार है, और
(iii)  जिसकी आय प्राइवेट व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होती;
(ञ)  "केंद्रीय बैंक" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विधि या सरकार की स्वीकृति द्वारा देश या राज्य क्षेत्र की सरकार को छोड़कर, मुद्रा के रूप में प्रचलन के लिए आशयित लिखतों को जारी करने वाला प्रमुख प्राधिकरण है और इसमें देश या राज्य क्षेत्र की सरकार से अलग कोई साधन, चाहे वह देश या राज्य क्षेत्र के पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व में हो या नहीं, शामिल हो सकता है,
(ट)  "वित्तीय आस्ति" में निम्नलिखित शामिल है-
(i)  कोई प्रतिभूति (उदाहरण के लिए, किसी निगम, भागी में स्टॉक का कोई शेयर या व्यापक रूप से धारित या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली भागी या न्यास में लाभकारी स्वामित्व हित, नोट, बांड, डिबेंचर या ऋण का अन्य प्रमाण), भागी हित, कमोडिटी, स्वैप (उदाहरण के लिए, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप आधार स्वैप, ब्याज दर कैप, ब्याज दर फ्लोर, कमोडिटी स्वैप, इक्विटी स्वैप, इक्विटी इंडेक्स स्वैप, और इसी तरह के करार), बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा; या
(ii)  किसी प्रतिभूति, संगत क्रिप्टो-आस्ति, भागी हित, कमोडिटी, स्वैप, बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा में कोई हित (जिसमें भावी या वायदा संविदा या विकल्प शामिल है),
  किंतु, इसमें अचल संपत्ति में गैर-ऋण और प्रत्यक्ष हित शामिल नहीं है;
(ठ)  "इक्विटी हित" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
(i)  वित्तीय इकाईन के रूप में किसी भागी की दशा में, भागी में पूंजी या लाभ हित,
(ii)  वित्तीय इकाईन के रूप में किसी न्यास की दशा में, यदि किसी व्यक्ति को न्यास के सभी या कुछ भाग का इकाईपक या लाभार्थी माना जाता है, या कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस न्याय में इक्विटी हित धारक माना जाएगा;
(ड)  उप-खंड (1)(ii) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट करने योग्य किसी व्यक्ति को न्यास का लाभार्थी माना जाएगा, यदि ऐसे रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति को न्यास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य वितरण प्राप्त करने का अधिकार है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवेकाधीन वितरण प्राप्त कर सकता है;
(ट)  "बीमा संविदा" से ऐसी संविदा (वार्षिकी संविदा को छोड़कर ) अभिप्रेत है जिसके अधीन जारीकर्ता मृत्यु, रुग्णता, दुर्घटना, देयता या संपत्ति जोखिम से संबंधित किसी निर्दिष्ट आकस्मिकता के घटित होने पर किसी राशि का संदाय करने के लिए सहमत होता है;
(ण)  "वार्षिकी संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत जारीकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में, पूर्णतः या आंशिक रूप से, अवधारित अवधि के लिए संदाय करने पर सहमत होता है और इसमें ऐसी संविदा भी शामिल है जिसे उस देश या राज्य क्षेत्र की विधि, विनियमन या परिपाटी के अनुसार वार्षिकी संविदा माना जाता है जिसमें संविदा जारी की गई थी, और जिसके अंतर्गत जारीकर्ता वर्षों की अवधि के लिए संदाय करने पर सहमत होता है,
(त)  " नकद मूल्य बीमा संविदा" से ऐसी बीमा संविदा (दो बीमा कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुनर्बीमा संविदा को छोड़कर) अभिप्रेत है जिसका नकद मूल्य होता है;
(थ)  "नकद मूल्य" से निम्नलिखित में से अधिक अभिप्रेत है-
(क)  पॉलिसीधारक को संविदा के अभ्यर्पण या समाप्ति पर प्राप्त होने वाली राशि (किसी भी अभ्यर्पण शुल्क या पॉलिसी ऋण के लिए कटौती के बिना अवधारित); और
(ख)  पॉलिसीधारक द्वारा संविदा के अधीन या उसके संबंध में उधार ली जा सकने वाली राशि;
  किंतु इसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमा संविदाओं के अधीन देय राशि शामिल नहीं है:
(I)  केवल जीवन बीमा संविदा के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के कारण; या
(II)  व्यक्तिगत चोट या बीमारी लाभ या अन्य लाभ के रूप में जो बीमित घटना के घटित होने पर हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रदान करता हो, या
(III)  किसी बीमा संविदा (विनिधान-संबद्ध जीवन बीमा या वार्षिकी संविदा को छोड़कर) के अधीन संविदा के रद्द होने या समाप्त होने, संविदा की प्रभावी अवधि के दौरान जोखिम एक्सपोजर में कमी आने, या संविदा के प्रीमियम के संबंध में किसी प्रविष्टि या इसी तरह की त्रुटि के सुधार के कारण पहले से संदत्त प्रीमियम के प्रतिदाय (बीमा प्रभार, चाहे वास्तव में अधिरोपित हो या नहीं, की लागत घटाकर) के रूप में;
(IV)  पॉलिसीधारक के लाभांश के रूप में (समाप्ति लाभांश को छोड़कर) परंतु लाभांश किसी बीमा संविदा से संबंधित हो जिसके अधीन देय एकमात्र लाभ ऊपर उप-मद (II) में वर्णित हैं; या
(V)  किसी बीमा संविदा के लिए अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा के प्रतिदाय के रूप में, जिसके लिए प्रीमियम कम से कम वार्षिक रूप से देय है, यदि अग्रिम प्रीमियम या प्रीमियम जमा की राशि संविदा के अधीन देय अगले वार्षिक प्रीमियम से अधिक नहीं है,

(7) "भागीदार क्षेत्राधिकार" से भारत के बाहर कोई ऐसा देश या राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसने समकक्ष विधिक अपेक्षाओं को लागू किया है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है;

(8) "संबंधित इकाई से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो-

(क)  या तो दूसरी इकाई को नियंत्रित करती है, या
(ख)  दोनों इकाईएं एक ही नियंत्रण के अधीन हैं,

और इस प्रयोजन के लिए, नियंत्रण में किसी इकाई में 50% से अधिक मत और मूल्य का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल है;

(9) "संगत क्रिप्टो-आस्ति' से ऐसी क्रिप्टो-आस्ति अभिप्रेत —

(i)  जो केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा नहीं है, या
(ii)  जो कि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद नहीं है, या
(iii)  जिसके लिए रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ने पर्याप्त रूप से यह अवधारित किया है कि इसका उपयोग संदाय या विनिधान प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है,

(10) खंड (9) के प्रयोजनों के लिए-

(क)  "क्रिप्टो-आस्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 2 (111) (घ) में दिया गया है,
(ख)  "मूल्य का डिजिटल निरूपण" का अर्थ है कि क्रिप्टो-आस्ति मूल्य के अधिकार का निरूपण करेगी, और ऐसे मूल्य का स्वामित्व या अधिकार डिजिटल रीति से अन्य व्यक्तियों या इकाईओं को विक्रय या हस्तांतरित किया जा सकता है;
(ग)  "केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा" से किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई कोई डिजिटल कागजी मुद्रा अभिप्रेत है,
(घ)  "निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद" से ऐसी कोई क्रिप्टो-आस्ति अभिप्रेत है जो —
(i)  कागजी मुद्रा का डिजिटल निरूपण हो;
(ii)  संव्यवहार के प्रयोजनार्थ निधियों की प्राप्ति पर जारी किया गया हो,
(iii)  जारीकर्ता पर उसी कागजी मुद्रा में नामित दावे द्वारा निरूपित हो,
(iv)  जारीकर्ता के सिवाए किसी अन्य प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति द्वारा संदाय में स्वीकार किया गया हो; और
(v)  धारक के अनुरोध पर जारीकर्ता पर लागू नियामक अपेक्षाओं के आधार पर, किसी भी समय और सममूल्य पर उसी कागजी मुद्रा के लिए प्रतिदेय।
  किंतु इसमें ऐसा कोई उत्पाद शामिल नहीं है जो ग्राहक के निर्देशों के अनुसार ग्राहक से किसी अन्य व्यक्ति को धनराशि अंतरित करने की सुविधा प्रदान करने के एकमात्र प्रयोजन से बनाया गया हो;
(ङ)  उप-खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, कोई उत्पाद केवल निधियों के अंतरण को सुगम बनाने के प्रयोजन से नहीं बनाया जाता है, यदि अंतरण करने वाली इकाई के सामान्य कारबार के दौरान, -
(i)  ऐसे उत्पाद से संबंधित धनराशि अंतरण की सुविधा के लिए निर्देश प्राप्त होने के साठ दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है; या
(ii)  यदि कोई निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे उत्पाद से संबंधित धनराशि, धनराशि प्राप्त होने के साठ दिनों से अधिक समय तक रखी जाती है;

(11) "संगत संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क)  विनिमय संव्यवहार; और
(ख)  संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अंतरण;

(12) खंड (11) के प्रयोजनों के लिए,—

(क)  "विनिमय संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
(i)  क्रिप्टो-आस्तियों और कागजी मुद्राओं के बीच कोई विनिमय, और
(ii)  संगत क्रिप्टो-आस्तियों के एक या एक से अधिक रूपों के बीच कोई विनिमय,
(ख)  "रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार" से पचास हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सामान या सेवाओं के बदले संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अंतरण अभिप्रेत है;
(ग)  "अंतरण" से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है जो किसी संगत क्रिप्टो-आस्ति को किसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के क्रिप्टो-आस्ति पते या खाते से या उस तक अंतरित करता है, सिवाय उस क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के जो उसी क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता की ओर से रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता द्वारा बनाए रखा जाता है, जहां संव्यवहार के समय रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता यह अवधारित नहीं कर सकता कि संव्यवहार एक विनिमय संव्यवहार है;
(घ)  "कागजी मुद्रा" से किसी देश या राज्य क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा अभिप्रेत है, जो ऐसे देश या राज्य क्षेत्र द्वारा, या ऐसे देश या राज्य क्षेत्र के नामित केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है, जिसे भौतिक बैंक नोटों या सिक्कों द्वारा या विभिन्न डिजिटल रूपों में मुद्रा द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें बैंक भंडार और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं, वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद (निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पादों सहित) शामिल हैं;

(13) "रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता" से ऐसा कोई व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है जो कारबार के रूप में, ग्राहकों के लिए या उनकी ओर से विनिमय संव्यवहार सुगम बनाने के लिए सेवा प्रदान करता है, जिसमें ऐसे विनिमय संव्यवहार के लिए प्रतिपक्ष या मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना शामिल है;

(14) खंड (13) के प्रयोजनों के लिए, —

(i)  विनिमय संव्यवहार सुगम बनाने वाली सेवा में कोई भी ऐसी सेवा शामिल है जिसके माध्यम से ग्राहक कागजी मुद्राओं के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियां प्राप्त कर सकता है, या इसके विपरीत, या अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियों का विनिमय कर सकता है,
(ii)  वाक्यांश 'कारबार के रूप में" में ऐसे व्यक्ति या इकाईएं शामिल नहीं हैं जो गैर-कारबार कारणों से अनियमित आधार पर सेवा प्रदान करते हैं और "कारबार के रूप में" का अवधारण करते समय, प्रत्येक देश या राज्य क्षेत्र के सुसंगत नियमों का संदर्भ लिया जा सकता हैं;
(iii)  "प्रतिपक्ष के रूप में" या "मध्यस्थ के रूप में" में निम्नलिखित शामिल हैं-
(क)  ग्राहकों को संगत क्रिप्टो-आस्तियों का क्रय और विक्रय करने हेतु अपने स्वयं के खाते के लिए कार्य करने वाले डीलर;
(ख)  क्रिप्टो-आस्तिऑटोमेटेड टेलर मशीनों के संचालक, जो ऐसी ऑटोमेटेड टेलर मशीनों के माध्यम से कागजी मुद्राओं या अन्य संगत क्रिप्टो-आस्तियों के लिए संगत क्रिप्टो-आस्तियों के विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं,
(ग)  क्रिप्टो-आस्ति एक्सचेंज जो मार्केट मेकर के रूप में कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के लिए संव्यवहार कमीशन के रूप में बिड-आस्क स्पेंड लेते हैं;
(घ)  संगत क्रिप्टो-आस्तियों में दलाल, जहां वे संगत क्रिप्टो-आस्तियों में भागीदारी का क्रय या विक्रय करने के आदेशों को पूरा करने के लिए ग्राहकों की ओर से कार्य करते हैं, और
(ङ)  एक या अधिक संगत क्रिप्टो-आस्तियों का अभिदान करने वाले व्यक्ति या इकाईएं,
(iv)  "ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लिकेशन शामिल है जो प्रयोक्ताओं को (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) विनिमय संव्यवहार करने की सुविधा प्रदान करता है;

(15) "रिपोर्ट करने योग्य प्रयोक्ता" से ऐसे क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो एक रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति है;

(16) खंड (15) के प्रयोजनों के लिए,—

(क)  क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-
(i)  कोई व्यक्ति या इकाई जो सुसंगत संव्यवहार करने के प्रयोजन से किसी रिपोर्ट की गई क्रिप्टो आस्ति सेवा प्रदाता का ग्राहक हो;
(ii)  जहां कोई व्यक्ति या इकाई (वित्तीय इकाईन या रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को छोड़कर) किसी अन्य व्यक्ति या इकाई के लाभ या खाते के लिए अभिकर्ता, अभिरक्षक, नामित व्यक्ति, हस्ताक्षरकर्ता, विनिधान सलाहकार या मध्यस्थ के रूप में क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता के रूप में कार्य करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति या इकाई को क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता नहीं माना जाएगा;
(iii)  कोई रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता किसी व्यापारी के लिए या उसकी ओर से रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार को प्रभावित करने के लिए सेवा प्रदान करता है, तो ग्राहक जो ऐसे रिपोर्ट किए जाने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार के लिए व्यापारी का प्रतिपक्ष है;
(ख)  उप-खंड (क) के मद (iii) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खुदरा संदाय संव्यवहार के आधार पर ऐसे ग्राहक की पहचान सत्यापित करना आवश्यक है,
(ग)  "व्यक्तिगत क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से कोई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से है जो एक व्यष्टि हैं;
(घ)  "पूर्व-विद्यमान व्यक्तगित क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता से कोई व्यष्टि क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जिसने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के साथ संबंध स्थापित किया हैं;
(ङ)  "इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता" से ऐसा क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जो एक इकाई है;
(च)  "पूर्व-विद्यमान इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता" से कोई इकाई क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता अभिप्रेत है जिसने 31 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता के साथ संबंध स्थापित किया
(छ)  "रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
(i)  कोई इकाई या व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र की कर विधियों के अधीन उस देश या राज्य क्षेत्र का निवासी हो, या
(ii)  ऐसे मृतक अपवर्जित व्यक्ति को छोड़कर, की संपत्ति जो भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र का निवासी था,
(ज)  उप-खंड (छ) के प्रयोजनों के लिए, भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी या इसी तरह की विधिक व्यवस्था जैसी इकाई, जिसका कर प्रयोजनों के लिए कोई निवास स्थान नहीं है, को उस क्षेत्राधिकार में अवस्थित माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन स्थान स्थित है;
(झ)  "नियंत्रणकर्ता व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत
(क)  वे प्राकृतिक व्यक्ति जो किसी इकाई पर नियंत्रण रखते हैं,
(ख)  न्यास के मामले में, न्यास के इकाईपन, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों का वर्ग, और न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाला / वाले कोई अन्य प्राकृतिक व्यक्ति,
(ग)  न्यास को छोड़कर किसी अन्य विधिक व्यवस्था के मामले में, समकक्ष या समान पदों पर आसीन व्यक्ति,
  और "नियंत्रणकर्ता व्यक्ति" पद की व्याख्या, जून 2019 में वर्चुअल आस्ति सेवा प्रदाताओं के संबंध में किए गए अद्यतनीकरण और समय-समय पर आगे के अद्यतनीकरण के अनुसार, 2012 के वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अनुशंसा के अनुरूप की जाएगी:
(ञ)  उप-खंड (i) (आ) के प्रयोजनों के लिए, न्यास के इकाईपन, न्यासी, संरक्षक (यदि कोई हो), लाभार्थी या लाभार्थियों के वर्ग को सदैव न्यास के नियंत्रक व्यक्ति माना जाएगा, चाहे उनमें से कोई भी न्यास पर नियंत्रण रखता हो या नहीं;
(ट)  उप-खंड (i) (ग) के प्रयोजनों के लिए, रिपोर्ट की गई क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता उचित स्तर की रिपोर्ट की गई प्राप्त करने के प्रयोजन से, न्यासों के लिए आवश्यक समान ग्राहक सम्यक तत्परता प्रक्रियाओं के माध्यम से नियंत्रक व्यक्तियों की पहचान करेंगे;
(ठ)  "सक्रिय इकाई" से ऐसी कोई इकाई अभिप्रेत है जो निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो:-
(i)  पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष (या पूर्ववर्ती गैर-कैलेंडर लेखा अवधि) के लिए इकाई की सकल आय का 50% से कम हिस्सा निष्क्रिय आय है और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष (या पूर्ववर्ती गैर-कैलेंडर लेखा अवधि) के दौरान इकाई द्वारा धारित आस्तियों का 50% से कम हिस्सा ऐसी आस्तियां हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं या निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए धारित की जाती हैं; या
(ii)  इकाई की लगभग सभी (क्रियाकलापों एक या एक से अधिक समनुषंगी कंपनियों के बकाया स्टॉक को (पूर्ण या आंशिक रूप से) धारण करने, या उन्हें वित्तपोषण और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित हैं, जो वित्तीय इकाई के कारबार के सिवाए अन्य व्यापारों या व्यवसायों में संलग्न हैं, सिवाय इसके कि यदि इकाई एक विनिधान निधि के रूप में कार्य करती है (या स्वयं को प्रस्तुत करती है), जैसे कि एक प्राइवेट इक्विटी निधि, वेंचर कैपिटल निधि, लीवरेज्ड बायआउट फण्ड, या कोई भी विनिधान साधन जिसका प्रयोजन कंपनियों का अधिग्रहण या वित्तपोषण करना और फिर विनिधान उद्देश्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के रूप में उन कंपनियों में भागीदारी रखना है, तो इकाई इस स्थिति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करती है, या
(iii)  इकाई अब तक कोई कारबार संचालित नहीं कर रही है और उसका कोई पूर्व प्रचालन इतिहास नहीं है, किंतु वह वित्तीय इकाई के सिवाए किसी अन्य कारबार को संचालित करने के आशय से आस्तियों में पूंजी विनिधान कर रही है, परंतु इकाई के प्रारंभिक संगठन की तारीख से चौबीस माह पश्चात् वह इस अपवाद के लिए अर्हता प्राप्त न करे; या
(iv)  वह इकाई पिछले पांच वर्षों में वित्तीय इकाई नहीं थी, और अपनी आस्तियों को परिसमाप्त करने की प्रक्रिया में है या वित्तीय इकाई के सिवाए किसी अन्य कारबार में संचालन जारी रखने या पुनः शुरू करने के आशय से पुनर्गठन कर रही है; या
(v)  इकाई मुख्यतः गैर-वित्तीय इकाईओं के साथ या उनके लिए वित्तपोषण और हानि से बचने के उपाय संबंधी संव्यवहार संव्यवहार में संलग्न है, और किसी भी ऐसी इकाई को वित्तपोषण या हानि से बचने के उपाय संबंधी संव्यवहार सेवाएं प्रदान नहीं करती जो संबंधित इकाई नहीं है, परंतु ऐसी संबंधित इकाईओं का समूह मुख्यतः वित्तीय इकाई के कारबार से इतर किसी अन्य कारबार में संलग्न हो, या
(vi)  इकाई निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है:-
(अ)  यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में विशेष रूप से धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेलकूद या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए स्थापित और संचालित है, या यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में स्थापित और संचालित है और यह एक वृत्तिक संगठन, व्यावसायिक संघ, वाणिज्य मंडल, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, नागरिक संघ या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित संगठन है;
(आ)  यह अपनी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर) में आयकर से मुक्त है,
(इ)  इसके ऐसे कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं हैं जिनका इसकी आय या आस्तियों में कोई स्वामित्व या लाभकारी हित हो;
(ई)  इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर ) की लागू विधियां या इकाई के गठन के दस्तावेज, इकाई की धर्मार्थ क्रियाकलापों के संचालन के अनुसार, या प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित प्रतिकर के संदाय के रूप में, या इकाई द्वारा खरीदी गई संपत्ति के उचित बाजार मूल्य के प्रतिनिधित्व वाले संदाय के रूप में के सिवाय इकाई की किसी भी आय या आस्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति या गैर-धर्मार्थ इकाई को वितरित करने या उसके लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, और
(ऊ)  इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर ) की लागू विधियां या इकाई के गठन के दस्तावेजों के अनुसार, इकाईन के परिसमापन या विघटन पर, इसकी सभी आस्तियों को किसी सरकारी इकाई या अन्य लाभ निरपेक्ष संगठन को वितरित किया जाना चाहिए, या इसकी अवस्थिति के देश या राज्य क्षेत्र (भारत के बाहर ) की सरकार या उसके किसी राजनीतिक उपसंभाग को साँप दिया जाना चाहिए;
(ड)  उपखंड (1) के मद (1) के प्रयोजनों के लिए, "निष्क्रिय आय" में सकल आय का वह भाग शामिल है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:--
(i)  लाभांश, या
(ii)  ब्याज, या
(iii)  ब्याज या लाभांश के समतुल्य आय, या
(iv)  किराए और स्वामिस्व (रॉयल्टी), उन किराए और स्वामिस्व के सिवाय जो इकाई के कर्मचारियों द्वारा कम से कम आंशिक रूप से संचालित कारबार के सक्रिय संचालन में प्राप्त होते हैं; या
(v)  वार्षिकी, या
(vi)  संगत क्रिप्टो-आस्तियों से प्राप्त आय; या
(vii)  संगत क्रिप्टो-आस्तियों या वित्तीय आस्तियों की बिक्री या विनिमय से होने वाले लाभ और हानि का अंतर, या
(viii)  किसी भी संगत क्रिप्टो-आस्ति या वित्तीय आस्तियों में संव्यवहार (जिसमें भावी, वायदा, विकल्प और इसी तरह के संव्यवहार शामिल हैं) से होने वाली हानि से लाभ का आधिक्य या
(ix)  विदेशी मुद्रा हानि से विदेशी मुद्रा लाभ का आधिक्य, या
(x)  स्वैप से प्राप्त निवल आय, या
(xi)  मूल्य बीमा संविदाओं के अधीन प्राप्त राशियां और
(ढ)  उप-खंड (I) (ii) के प्रयोजनों के लिए, "लगभग सभी" का अर्थ 80% या अधिक है;

(17) कागजी मुद्रा (भारतीय रुपये को छोड़कर) के संबंध में "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा के क्रय के लिए अपनाई गई विनिमय दर या दरें अभिप्रेत हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसी मुद्रा के क्रय के लिए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाता है, जहां ऐसी मुद्रा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उस बैंक को उपलब्ध कराई जाती है; और

(18) "टीआईएन " से करदाता पहचान संख्या (या करदाता पहचान संख्या की अनुपस्थिति में कार्यात्मक समकक्ष) अभिप्रेत हैं, जो क्रिप्टो-आस्ति प्रयोक्ता को उस देश या राज्य क्षेत्र में आवंटित की जाती है। जिसमें वह कर प्रयोजनों के लिए निवासी है।

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