आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 12/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1935(अ)

अधिसूचना तिथि

31/07/2014

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2014

 अधिसूचना संख्या 12/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1935(अ)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014

का. आ. 1935 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.03.1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 193 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''प्रशान्ति मेडिकल सर्विसेस एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, 205, ट्रेड सेंटर, दूसरा तल, सारदानगर, मेन रोड, राजकोट-360001 (गुजरात)'' द्वारा ''राजकोट में श्री सार्इ हार्ट हास्पिटल के लिए भूमि विकास, निर्माण, उपस्कर, साज-सज्जा और संचालन'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 1589.16 लाख रुपए की अनुमोदित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11.05.1999 की अधिसूचना सं. का. आ. 325 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया; और जिसे बाद में दिनांक 31.03.2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 354 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2005-2006 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 04.04.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 498 (अ) द्वारा तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् 2005-06, 2006-07 और 2007-08 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 18.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 764 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2889 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के 1589.16 लाख से बढ़कर 3400.00 लाख रुपए होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 700 लाख रुपए की कार्पस निधि के अतिरिक्त 889.16 लाख रुपए से बढ़ाकर 700 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 3400.00 लाख रुपए करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा; (i) ''प्रशान्ति मेडिकल सर्विसेस एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, 205, ट्रेड सेंटर, दूसरा तल, सारदानगर, मेन रोड, राजकोट-360001 (गुजरात)'' द्वारा चलार्इ जा रही ''राजकोट में श्री सार्इ हार्ट होस्पिटल के लिए भूमि विकास, निर्माण, उपस्कर, साज-सज्जा और संचालन'' की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और (ii) दिनांक 14.03.1996 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 193 (अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशाधित करती है नामत: :—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम सं. (3), कालम (4) में, ''700 लाख रुपए की कार्पस निधि के अतिरिक्त 889.16 लाख रुपए'' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए ''700 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 3400 लाख रुपए'' अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 12/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)