आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 08/2017

अधिसूचना तिथि

13/09/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/09/2017

अधिसूचना सं. 08/2017

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

नर्इ दिल्ली

 

अधिसूचना सं. 08/2017

नर्इ दिल्ली 13 सितंबर, 2017

 

विषय : पूंजी लाभ खाता योजना, 1988, जहां जमाकर्ता मृतक हो, के अंतर्गत किए गए जमा के ब्याज पर टीडीएस - संबंधित -

 

सीबीडीटी के नोटिस में यह आया है कि मृतक जमाकर्ता जिसने पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा किया हो, बैंक मृतक जमाकर्ता के हाथों ऐसी जमा पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस को काट रहे हैं और मृतक जमाकर्ता के नाम पर प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं, जो कानून के अनुसार नहीं हैं। आदर्श रूप से ऐसी स्थितियों में, जमाकर्ता की मृत्यु की अवधि तक और के लिए ब्याज आय पर टीडीएस प्रमाणपत्र मृतक जमाकर्ता के पैन पर जारी किया जाना आवश्यक है और जमाकर्ता की मृत्यु के बाद के लिए इसे कानूनी वारिस के पैन पर जारी किया जाना आवश्यक है।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 31क के उप-नियम(5) के अंतर्गत, आयकर महानिदेशक (पद्धति) विवरण की प्रस्तुति और सत्यापन के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट या प्रपत्र 26ख में विवरणी का दावा करने के लिए प्राधिकृत है और विवरणों की प्रस्तुति और सत्यापन के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए या ऐसे निर्दिष्ट तरीके में प्रपत्र 26ख में प्रतिदाय का दावा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. आयकर नियम, 1962 के नियम 31क के उप-नियम (5) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रयोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) एतद्द्वारा निर्दिष्ट करते हैं कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा करने की स्थिति में, जहां जमाकर्ता मृतक हो :

  (i) जमाकर्ता की मृत्यु की अवधि के लिए और तक अर्जित ब्याज आय पर टीडीएस को काटा जाना आवश्यक है और जमाकर्ता के पैन के समक्ष सूचित किया जाना है, और

 (ii) जमाकर्ता की मृत्यु के बाद की अवधि के लिए अर्जित ब्याज आय पर टीडीएस को काटा जाना और कानूनी वारिस के पैन के समक्ष सूचित किया जाना आवश्यक है,

जबतक एक घोषणा को इसे प्रभावी करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 37खक के उप-नियम (2) के अंतर्गत दाखिल न किया जाए।

4. इसे प्रधान आयकर महा निदेशक (पद्धति) की अनुमति से जारी किया गया है।

 

(पी.एस. थुंगलांग)

उप-आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस),

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय,

नर्इ दिल्ली

 

निम्न को प्रति देने के लिए :

 

  1. अध्यक्ष और सभी सदस्यों, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के पीपीएस

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (टीडीएस) - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  3. जेएस (टीपीएल)-I व II /मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

  4. एडीजी(आर्इटी)/एडीजी(ऑडिट)/एडीजी(सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5/एडीजी (टीपीएस)-1,2/सीआर्इटी(सीपीसी-आर्इटीआर)/सीआर्इटी(सीपीसी-टीडीएस)

  5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल)

  6. सीबीडीटी का टीपीएल, आर्इटीए और आर्इटी (बी) प्रभाग

  7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इ.पी. एस्टेट, नर्इ दिल्ली

  8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर incometaxindia.gov.in

  9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजीआर्इटी (पद्धति) कॉर्नर

10. आर्इटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक

11. आर्इटीओ (सीपीसी-टीडीएस)-II ट्रेसेस पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए

 

उप-आयकर आयुक्त (सीपीसी - टीडीएस),

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय,

नर्इ दिल्ली