अधिसूचना सं. 3/2021 का शुद्धिपत्र : निक्षेपागार लेनदेन के लिए वित्तीय लेनदेनों के विवरण (एसएफटी) के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 3/2021 का शुद्धिपत्र
अधिसूचना तिथि
15/11/2023
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/11/2023
2021 की अधिसूचना सं. 3 हेतु शुद्धिपत्र
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2021 की अधिसूचना सं. 3 हेतु शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 15/11/2023
निक्षेपागार लेनदेन के लिए वित्तीय लेनदेनों के विवरण (एसएफटी) के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
निक्षेपागार संस्थानों द्वारा म्युचुयल फंडों की यूनिट या सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के स्थानांतरण पर पूंजीगत प्राप्तियों से संबंधित सूचना को जमा करने के प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देशों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक और नियम 114ड़ उप-नियम 5क के अधिदेश के अनुसार 2021 की अधिसूचना 3 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के द्वारा अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना ऐसी विभिन्न फ़ाइलों, फ़ाइल स्वरूपों, विभिन्न डेटा फ़ील्ड के लिए डेटा प्रकारों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, और विभिन्न डीक्यू नियम जिन्हें डेटा जमा करने से पहले आरटीए द्वारा मान्य किया जाना चाहिए।
2. तद्नुसार, निपेक्षागारों, आरटीए और विनियामकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। तद्नुसार, कथित अधिसूचना हेतु निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।
3. मौजूदा अधिसूचना के क्र.सं. 6 में निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया गया है
वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित वित्तीय लेनदेन का विवरण 31 मई 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, 30 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित वित्तीय लेनदेन का विवरण क्रमश: 25 जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।"
इसे निम्नलिखित तौर पर पढा जाना चाहिए :
"प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 से वित्तीय लेनदेन डेटा का विवरण मौजूदा त्रैमासिक आधार के बजाय अर्धवाÆषक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, यानी 30 सितंबर को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के शेष आधे से संबंधित डेटा क्रमश: 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।
4. मौजूदा अधिसूचना के अनुलग्नक क (वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) की तैयारी के लिए दिशानिर्देश) में, क्रमांक 3 में निम्नलिखित का उल्लेख है:
"डेबिट लेनदेन के लिए अनुमानित बिक्री पर प्रतिफल निक्षेपागार के पास परिसंपत्ति के सर्वोत्तम संभव उपलब्ध मूल्य (उदाहरण के लिए दिन के अंत की कीमत) पर तय किया जाना चाहिए। करदाता विवरणी दाखिल करने से पहले बिक्री पर विचार को संशोधित करने में सक्षम होगा।"
इसे निम्नलिखित तौर पर पढा जाना चाहिए :
डेबिट लेनदेन के लिए अनुमानित बिक्री पर विचार भारित औसत मूल्य पर निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात, निष्पादित लेनदेन के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखते हुए। करदाता विवरणी दाखिल करने से पहले बिक्री पर विचार को संशोधित करने में सक्षम होगा।"
5. अनुलग्नक क (मौजूदा अधिसूचना के वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के ब्यौरे को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश), क्र.सं. 5 निम्नलिखित को निर्दिष्ट करता है
| प्रतिभूति श्रेणी कोड | प्रतिभूति श्रेणी ब्यौरा | न्यूनतम धारण अवधि |
| एलईएस | सूचीबद्ध ईक्विटी शेयर | 12 महीने |
| एलपीएस | सूूचीबद्ध पसंदीदा शेयर | 12 महीने |
| एलडीबी | सूचीबद्ध डिबेंचर | 12 महीने |
| जेडसीबी | जीरो कूपन बांड | 12 महीने |
| सीआईबी | सूचीबद्ध कैपिटल इंडैक्स बांड | 12 महीने |
| ईएमएफ | ईक्विटी ओरिएंटिड म्युचुयल फंड की यूनिट | 12 महीने |
| यूटीआई | यूटीआई की यूनिट | 12 महीने |
| यूबीटी | व्यापारिक न्यास की यूनिट | 36 महीने |
| ओटीयू | अन्य यूनिट | 36 महीने |
| ओटीएच | अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (एक यूनिट को छोड़कर) | 12 महीने |
इसे निम्नलिखित के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए :
| प्रतिभूति श्रेणी कोड | प्रतिभूति श्रेणी ब्यौरा | न्यूनतम धारण अवधि | टिप्पणी |
| एलईएस | सूचीबद्ध ईक्विटी शेयर | 12 महीने | - |
| एलपीएस | सूूचीबद्ध पसंदीदा शेयर | 12 महीने | - |
| एलडीबी | सूचीबद्ध डिबेंचर | 12 महीने | - |
| जेडसीबी | जीरो कूपन बांड | 12 महीने | - |
| सीआईबी | सूचीबद्ध कैपिटल इंडैक्स बांड | 12 महीने | - |
| ईएमएफ | ईक्विटी ओरिएंटिड म्युचुयल फंड की यूनिट | 12 महीने | - |
यूटीआई |
यूटीआई की यूनिट |
12 महीने |
जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता है, यह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ध्यान दें: जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों (निÆदष्ट म्यूचुअल फंड) के इक्विटी शेयरों में निवेश नहÈ किया जाता है, इसे हमेशा अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति के रूप में वगÊकृत किया जाएगा (1 अप्रैल 2023 से लागू)
|
यूबीटी |
व्यापारिक न्यास की यूनिट |
36 महीने |
जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता है, यह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ध्यान दें: जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों (निÆदष्ट म्यूचुअल फंड) के इक्विटी शेयरों में निवेश नहÈ किया जाता है, इसे हमेशा अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति के रूप में वगÊकृत किया जाएगा (1 अप्रैल 2023 से लागू) |
ओटीयू |
अन्य यूनिट |
36 महीने |
जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता है, यह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ध्यान दें: जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों (निÆदष्ट म्यूचुअल फंड) के इक्विटी शेयरों में निवेश नहÈ किया जाता है, इसे हमेशा अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति के रूप में वगÊकृत किया जाएगा (1 अप्रैल 2023 से लागू) |
| ओटीएच | अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (एक यूनिट को छोड़कर) | 12 महीने | - |
| एमएलडी | मार्किट लिंक्ड डिबेंचर | - | अल्पकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति (प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2024 ) |
6. मौजूदा अधिसूचना के अनुलग्नक क (वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) की तैयारी के लिए दिशानिर्देश) में, क्रमांक 6 में निम्नलिखित का उल्लेख है:
"प्रत्येक डेबिट लेनदेन के लिए, फस्र्ट इन फस्र्ट आउट (फीफो) विधि का उपयोग करके संबंधित क्रेडिट ट्रांसेक्शन कार्रवाई की पहचान की जानी चाहिए। क्रेडिट के लिए अधिग्रहण की अनुमानित लागत निक्षेपगार के साथ सर्वोत्तम संभव उपलब्ध मूल्य पर निर्धारित की जानी चाहिए। अधिग्रहण की लागत बाजार खरीद के लिए लेन-देन की तारीख (टी-2) पर समापन दर के अनुसार अनुमानित हो सकती है। एक्सचेंज के अलावा अन्य माध्यम से अॉफ मार्केट खरीद, आईपीओ या कॉर्पोरेट एक्शन या किसी भी लेनदेन के लिए अधिग्रहण की अनुमानित लागत शून्य के रूप में ली जाएगी। करदाता विवरणी दाखिल करने से पहले अधिग्रहण की लागत को संशोधित करने में सक्षम होगा।
इसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :
प्रत्येक डेबिट लेनदेन के लिए, फस्र्ट इन फस्र्ट आउट (फीफो) विधि का उपयोग करके संबंधित क्रेडिट ट्रांसेक्शन कार्रवाई की पहचान की जानी चाहिए। क्रेडिट के लिए अधिग्रहण की अनुमानित लागत परिसंपत्ति की भारित औसत कीमत पर निर्धारित की जानी चाहिए यानी लेनदेन के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखते हुए, यदि खरीदारी 1 फरवरी 2018 के बाद की गई थी या दिन की समाप्ति कीमत, यदि खरीद 1 फरवरी 2018 से पहले की गई थी, डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध है। अधिग्रहण की लागत बाजार खरीद, कॉर्पोरेट एक्शन या किसी अन्य विनिमय के माध्यम से किसी लेनदेन के लिए अधिग्रहण की अनुमानित लागत शून्य के रूप में ली जाएगी।
आईपीओ क्रेडिट को मार्केट क्रेडिट के रूप में माना जाएगा और इसके अधिग्रहण की लागत सूत्र का उपयोग करके निकाली जाएगी यानी आवंटित शेयरों की संख्या x प्रति यूनिट मूल्य जिस पर शेयर आवंटित किया गया है। करदाता विवरणी दाखिल करने से पहले अधिग्रहण की लागत को संशोधित करने में सक्षम होगा
7. मौजूदा अधिसूचना के अनुलग्नक घ में (डी.3 निक्षेपगार लेनदेन सारांश (DEP_TRN_Summ.TXT), डेटा फील्ड 16, 17 व 18 निम्नानुसार निर्दिष्ट है
| # | फील्ड का नाम | अनिवार्यता | प्रारूप | टिप्पणी |
| 16 | यूनिट बिक्री मूल्य | हां | दशमलव (18,2) | अनुमानित बिक्री मूल्य प्रति यूनिट |
| 17 | बिक्री प्रतिफल | हां | दशमलव (18,2) | अनुमानित बिक्री राशि। दिशानिर्देश संदर्भित करें |
| 18 | सीओए | हां | दशमलव (18,2) | बिना सूचीकरण के अधिग्रहण के अनुमानित लागत। दिशानिर्देश संदर्भित करें |
से निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए :
| # | फील्ड का नाम | अनिवार्यता | प्रारूप | टिप्पणी |
| 16 | यूनिट बिक्री मूल्य | हां | दशमलव (18,2) | प्रति यूनिट भारित औसत बिक्री मूल्य (लेनदेन के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखते हुए) |
| 17 | बिक्री प्रतिफल | हां | दशमलव (18,2) | भारित औसत मूल्य पर अनुमानित बिक्री पर विचार (लेनदेन के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखते हुए) |
| 18 | सीओए | हां | दशमलव (18,2) | इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की अनुमानित लागत दिशानिर्देश देखें। |
8. मौजूदा अधिसूचना के अनुलग्नक घ में (डी.3 निक्षेपगार लेनदेन सारांश (DEP_TRN_Summ.TXT), नई डेटा फील्ड 24 को फ्लैग सूचकांक के तौर पर शामिल किया गया है यदि प्रतिभूति की खरीद 1 फरवरी 2018 या उसके बाद थी
| # | फील्ड का नाम | अनिवार्यता | फ्लैग | प्रारूप | टिप्पणी |
| 24 | खरीद फ्लैग | हां | बी/ए | वारचर (1) | फ्लैग बी: खरीद 1 फरवरी 2018 से पहले की गई फ्लैग ए: खरीदारी 1 फरवरी 2018 को या उसके बाद की गई थी |
(अमिताव)
डीजीआईटी (पद्धति), दिल्ली
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक और समस्त प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. जेएस (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
4. डीआईटी (आईटी)/डीआईटी (अंकेक्षण)/डीआईटी (सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5,6,7/सीआईटी बैंगलौर/सीआईटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद/सीआईटी (आईटीबीए)/सीआईटी (ओएसडी)(पीएमयू)
5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग
7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in
9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर
10. आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक
डीजीआईटी (पद्धति), दिल्ली

