अधिसूचना सं. 4/2021 का शुद्धिपत्र : पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा म्युचुयल फंड लेनदेनों के लिए वित्तीय लेनदेनों के विवरण (एसएफटी) के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 4/2021 का शुद्धिपत्र
अधिसूचना तिथि
15/11/2023
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/11/2023
2021 की अधिसूचना सं. 4 हेतु शुद्धिपत्र
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2021 की अधिसूचना सं. 4 हेतु शुद्धिपत्र
पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा म्युचुयल फंड लेनदेनों के लिए वित्तीय लेनदेनों के विवरण (एसएफटी) के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) द्वारा म्युचुयल फंड लेनदेनों के लिए एसएफटी डेटा को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश 2021 की अधिसूचना 2021 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के द्वारा अधिसूचित किया गया था जैसा आयकर अधिनियम और नियम 114ड़ की धारा 285ख द्वारा अनिवार्य है। अधिसूचना ऐसी विभिन्न फ़ाइलों, फ़ाइल स्वरूपों, विभिन्न डेटा फ़ील्ड के लिए डेटा प्रकारों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, और विभिन्न डीक्यू नियम जिन्हें डेटा जमा करने से पहले आरटीए द्वारा मान्य किया जाना चाहिए।
2. तद्नुसार, निपेक्षागारों, आरटीए और विनियामकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। तद्नुसार, कथित अधिसूचना हेतु निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।
3. मौजूदा अधिसूचना के क्र.सं. 6 में निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया गया है
वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित वित्तीय लेनदेन का विवरण 31 मई 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, 30 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित वित्तीय लेनदेन का विवरण क्रमश: 25 जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।"
इसे निम्नलिखित तौर पर पढा जाना चाहिए :
"प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2023 से वित्तीय लेनदेन डेटा का विवरण मौजूदा त्रैमासिक आधार के बजाय अर्धवाÆषक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, यानी 30 सितंबर को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के शेष आधे से संबंधित डेटा क्रमश: 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।
4. अनुलग्नक क (वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) तैयार करने के लिए दिशानिर्देश) में, क्रमांक 7 में विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग के लिए होÇल्डग की निÆदष्ट न्यूनतम अवधि का उल्लेख इस प्रकार है:
| प्रतिभूति श्रेणी कोड | प्रतिभूति श्रेणी ब्यौरा | न्यूनतम धारण अवधि |
| ईएमएफ | ईक्विटी ओरिएंटिड म्युचुयल फंड की ईकाई | 12 महीने |
| यूटीआई | यूटीआई की ईकाई | 12 महीने |
| ओटीयू | अन्य यूनिट | 36 महीने |
इसे निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए :
| प्रतिभूति श्रेणी कोड | प्रतिभूति श्रेणी ब्यौरा | न्यूनतम धारण अवधि | टिप्पणी |
| ईएमएफ | ईक्विटी ओरिएंटिड म्युचुयल फंड की ईकाई | 12 महीने | - |
यूटीआई |
यूटीआई की ईकाई |
12 महीने |
जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता है, यह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ध्यान दें: जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों (निÆदष्ट म्यूचुअल फंड) के इक्विटी शेयरों में निवेश नहÈ किया जाता है, इसे हमेशा अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति के रूप में वगÊकृत किया जाएगा (1 अप्रैल 2023 से लागू)
|
ओटीयू |
अन्य यूनिट |
36 महीने |
जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश किया जाता है, यह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ध्यान दें: जहां इसकी कुल आय का 35 प्रतिशत से अधिक घरेलू कंपनियों (निÆदष्ट म्यूचुअल फंड) के इक्विटी शेयरों में निवेश नहÈ किया जाता है, इसे हमेशा अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति के रूप में वगÊकृत किया जाएगा (1 अप्रैल 2023 से लागू) |
(अमिताव)
डीजीआईटी (पद्धति), दिल्ली
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक और समस्त प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. जेएस (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
4. डीआईटी (आईटी)/डीआईटी (अंकेक्षण)/डीआईटी (सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5,6,7/सीआईटी बैंगनलौर/सीआईटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद/सीआईटी (आईटीबीए)/सीआईटी (ओएसडी)(पीएमयू)
5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग
7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in
9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर
10. आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक
डीजीआईटी (पद्धति), दिल्ली

