आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

927E-

अधिसूचना तिथि

20/09/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/2001

अधिसूचना: का. आ. 927(अ) जारी करने की तारीख: 20/9/2001

                        

अधिसूचना: SO927 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/2001
अधिसूचना संख्या का.आ. 927 (अ), दिनांक 20 सितम्बर 2001.
जबकि वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 116 (ई), धारा के तहत जारी किए गए 23 फ़रवरी 1995, दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (43 1961) की केन्द्रीय सरकार निर्माण, फर्नीचर और रॉयल शिक्षा से गांव Borli, Panchatan, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र, में भूमि की चार एकड़ का एक प्लॉट क्षेत्र में महिला डिग्री कालेज और लड़की के छात्रावास की स्थापना के लिए, सीरियल नंबर 6 में निर्दिष्ट किया था सोसायटी, Borli Panchatan, Shiwardhan, जिला रायगढ़-402 403, महाराष्ट्र, दिनांक अतः 568 (ई) के आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1995-1996 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 7 जुलाई 1998, निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या निर्माण, फर्नीचर और रॉयल एजुकेशन सोसाइटी, Borli Panchatan, Shiwardhan द्वारा किया जा रहा है जो गांव Borli, Panchatan, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र, में भूमि की चार एकड़ का एक प्लॉट क्षेत्र में महिला डिग्री कालेज और लड़की के छात्रावास की स्थापना की परियोजना , जिला रायगढ़-402 403, महाराष्ट्र, रुपए की अनुमानित लागत से छह करोड़ चौदह लाख +५१००० ही आकलन वर्ष 2001-2002 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 298/2001/F. सं NC-83/2001]