916(अ) : अधिसूचना: का. आ. 916(अ) जारी करने की तारीख: 29/12/1997
अधिसूचना सं.
916(अ)
अधिसूचना तिथि
29/12/1997
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/12/1997
अधिसूचना: एसओ 916 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/12/1997
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 224 (ई), उप - धारा के तहत जारी 16 मार्च 1994, दिनांक (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 3 में निर्दिष्ट किया था, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और आपदा राहत भारत, सी / ओ के लिए मेमोरियल फंड की दिल्ली में विश्व स्मारक कोष टीबी प्रोजेक्ट चार मोबाइल टीमों. दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली, आकलन वर्ष 1994-95 से शुरू होने में दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में
जबकि अधिसूचना संख्या तो द्वारा 297 (ई), दिनांक 4 अप्रैल 1995, परियोजना या स्कीम आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे अनुमोदित लागत में बदलाव के बिना एक eligibile परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया गया था ;
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या आपदा राहत भारत, सी / ओ के लिए मेमोरियल फंड द्वारा किया जा रहा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, सूरत और दिल्ली में विश्व स्मारक कोष टीबी प्रोजेक्ट चार मोबाइल टीमें, की परियोजना. रुपए चालीस की अनुमानित लागत से दिल्ली चेशायर होम, ओखला रोड, नई दिल्ली, लाख +४१,६०० ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 10,485 / एफ सं NC-141/97

