आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

824(अ)

अधिसूचना तिथि

29/09/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/09/1995

अधिसूचना: का. आ. 824(अ) जारी करने की तारीख: 29/9/1995

                        

अधिसूचना: SO824 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/9/1995
अधिसूचना, ख़बरदार द्वारा ऐसा नहीं 224 (ई), 1994 उप - धारा के तहत जारी 16 मार्च दिनांकित जबकि (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण (ख) खंड के साथ पठित केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 11 में निर्दिष्ट किया था, ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण, कोचीन-682 020, आकलन वर्ष 1994-95 से शुरू होने वाले दो आकलन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम;
जबकि, उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि, राष्ट्रीय समिति, संतुष्ट किया जा रहा है कहा परियोजना या योजना ठीक से, (5) ने कहा कि इस परियोजना को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M, या उपनियम के तहत एक और सिफारिश की निष्पादित किया जा रहा है कि दो साल की अवधि के लिए आगे योजना.
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा की योजना को निर्दिष्ट ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण, कोचीन-682 020, रुपयों निर्धारण वर्ष 1996 से शुरू होने वाले दो आकलन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में एक हजार लाख रुपए की अनुमानित लागत से से बाहर किया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, - 97.
[सं 9885 / एफ सं NC-102/95