आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

763

परिपत्र की तिथि

18/02/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/02/1998

परिपत्र: सं 763, 18-2-1998 दिनांकित

वित्त अधिनियम, 1997 - परिपत्र सं. 763, 18-2-1998 दिनांक

वित्त अधिनियम, 1997

एक नज़र में संशोधन

धारा / अनुसूची विवरण
वित्त अधिनियम
2/First अनुसूची दर संरचना 4-12
आयकर अधिनियम
10 (15) (iv) (क), बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों का समावेश
10 (23F), स्पष्टीकरण / टैक्स छूट के दायरे के तहत भीतर
स्पष्टीकरण (सी) / उपखंड (चतुर्थ) खंड (15), खंड (23F) और खंड की
10 (23g) / 36 (मैं) उपखंड के तहत धारा 10 और कटौती की (23g)
(viii) (आठ) उप - धारा (1) के खंड 36 का 13
10 (15 ए) / कुछ छूट 14 का हटाया
10 (26AA) / 10 (28)
10 (17) (ग) भत्ते की छूट के संबंध में मौद्रिक सीमा का अवतरण राज्य विधानमंडल 15 सदस्यों द्वारा प्राप्त
10 (33) / 80AA / लाभांश आय और नए कर पर लगाने की छूट
80AB/80L (1) / घरेलू कंपनियों में 16 पर वितरित मुनाफा
80M/115A (1) /
115AC/115AD (1) (ए) /
115C (सी) / अध्याय
बारहवीं डी. मिलकर
वर्गों 115 हे
115Q/194 को,
दूसरे परंतुक /
195 (1) के दूसरे
proviso/196C,
proviso/196D (1),
proviso/271C (1) /
276B
16 (मैं) वेतनभोगी करदाताओं 17 के लिए मानक कटौती की बढ़ाना
35 (2AB) में घर में आर एंड डी 18 पर व्यय के संबंध में भारित कटौती
35ABB दूरसंचार लाइसेंस शुल्क 19 का परिशोधन
36 (1) (सात), बुरा ऋण का भत्ता के लिए धारा 36 का संशोधन
परंतुक, 36 (2) (वी) वित्तीय निगमों 20 के मामले में
36 (1) (आठ) / 41 (4 ए) धारा 36 का संशोधन (1) (आठ) विशेष आरक्षित 21 के रखरखाव की शर्त को शामिल करने के लिए
37 (2) / (3) / (4) / (5) धारा 37, 22 का संशोधन
44AA/44AB / आदि रखरखाव और लेखा परीक्षा के लिए प्रावधानों का परिचय,
44AD/4AE के कुछ मामलों में खातों 23
44AD/44AE वेतन और उसके सहयोगियों के लिए 24 एक फर्म द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज के लिए कटौती की अनुमति के लिए खंड 44AD और अनुभाग 44AE का संशोधन
44AF कंप्यूटिंग मुनाफे और खुदरा ट्रेडों 25 के लाभ के लिए विशेष प्रावधान का परिचय
44B (2), Explana- मुनाफा और के लाभ के लिए कंप्यूटिंग के प्रावधान का संशोधन
tion/172 (8) अनिवासियों 26 के मामले में शिपिंग कारोबार
47 (बारहवीं) टैक्स 27 से एक श्रमिक सहकारी द्वारा प्रबंधित एक बीमार औद्योगिक कंपनी द्वारा भूमि की बिक्री पर उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ की छूट
47 (ग्यारहवीं) / 47A (2) शेयर ब्रोकर के कार्ड 28 के उत्साहजनक निगमीकरण
48, तीसरे परंतुक कुछ मामलों में पूंजीगत लाभ की गणना की विधा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन 29
55 कुछ पूंजी की संपत्ति 30 के सुधार के अधिग्रहण और लागत की लागत
57 (आईआईए) परिवार पेंशन 31 के प्राप्तकर्ताओं के लिए मानक कटौती की स्थापना
80जी एक मुख्यमंत्री की / लेफ्टिनेंट गवर्नर राहत कोष में 32 में किए गए दान के लिए 100 फीसदी कटौती
80GG किराए के संबंध में कटौती करने के लिए संबंधित खंड 80GG की चूक 33 का भुगतान
80 आइए दूरसंचार सेवाओं 34 उपलब्ध कराने के उद्यमों के लिए कर अवकाश
औद्योगिक पार्कों से 35 कर छुट्टी
तीर्थस्थलों, rilly, ग्रामीण और दूरदराज के अन्य क्षेत्रों के 36 होटलों को टैक्स रियायतें
खनिज तेल 37 के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कर अवकाश
80JJ मुर्गीपालन 38 के व्यापार से कटौती के संबंध में खंड 80JJ की चूक
80L सरकारी प्रतिभूतियों में 39 से ब्याज आय के संबंध में उच्च कटौती
80 हे पेटेंट से विदेशी आय के संबंध में धारा 80-O के युक्तिकरण, आदि 40
88 (2) (XVI) दूरसंचार क्षेत्र 41 में शेयरों और डिबेंचरों में सदस्यता पर छूट
88B वरिष्ठ नागरिकों को 42 के मामले में आयकर की छूट
115A (1) विदेशी कंपनियों के मामले में रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के शुल्क का भुगतान करने के लिए लागू कर की दर पर कटौती 43
115E अनिवासियों 44 के मामले में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर की दर में कमी
115JA/115JAA कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर 45
132/281B महानिदेशक या निदेशक 46 से स्वीकृति
139/271F कुछ आर्थिक संकेतकों 47 के आधार पर रिटर्न का अनिवार्य दाखिल
143 धारा 143 में 48 का संशोधन
167A एक फर्म 49 के मामले में टैक्स का आरोप
193 सरकारी प्रतिभूतियों में 50 पर ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का हटाया
194B/271C/276B तरह 51 में आदि लॉटरी से जीता, से टीडीएस
[20 चुंबकीय मीडिया 52 पर टीडीएस रिटर्न
चतुर्थ अनुसूची नियोक्ता के वार्षिक पर छूट की सीमा बढ़ाने से
भाग एक, नियम 6 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि 53 को योगदान
ब्याज कर अधिनियम
4 ज ब्याज कर 54 की दर में कमी
२१ निर्देश 55 जारी करने के लिए बोर्ड को बिजली
व्यय कर अधिनियम
4 ज दूरदराज के क्षेत्रों में 56 में नए होटलों के मामले में खर्च कर की लेवी से छूट
की स्वैच्छिक प्रकटीकरण
इनकम स्कीम, 1997
इनकम स्कीम, 1997 57 के स्वैच्छिक प्रकटीकरण

आयकर

दर - संरचना

वित्त अधिनियम, 1997

आकलन वर्ष के लिए कर के लिए उत्तरदायी आय के संबंध में आयकर आई. दरें
1997-98

(4) निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए कर के लिए उत्तरदायी (कॉर्पोरेट और साथ ही गैर कॉर्पोरेट) करदाताओं की सभी श्रेणियों की आय के संबंध में, (घरेलू कंपनियों के मामले में अधिभार उस सहित) आयकर की दरों में निर्दिष्ट किया गया है अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग मैं. "एडवांस टैक्स" की गणना, "वेतन" और चार्ज के से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996, की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्धारित रूप में इन दरों में ही हैं वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान कुछ मामलों में देय कर की.

वित्त अधिनियम, 1997

द्वितीय. "वेतन" के अलावा और वित्तीय वर्ष के आय से 1997-98 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें

5। 1। "वेतन" के अलावा अन्य आय से वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरों, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट किया गया है. इन दरों प्रतिभूतियों, प्रतिभूतियों, लाभांश, बीमा कमीशन, लॉटरी या पहेली पहेली, घोड़े दौड़ और (अनिवासी भारतीयों सहित) गैर निवासियों की आय से जीत से जीत पर ब्याज के अलावा और ब्याज पर ब्याज के रूप में आय के लिए लागू होते हैं. ये दरें मोटे तौर पर वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996, की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट उन लोगों के रूप में वही कर रहे हैं. हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे, वहाँ भी कर रहे हैं

विदेशी कंपनियों के मामले में (मैं), रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से कर की कटौती की दर कहा रॉयल्टी और शुल्क अनुसरण में प्रासंगिक समझौता कर रहे हैं, जिनमें से मामलों में जहां 20 फीसदी से 30 फीसदी से कम हो गया है प्राप्त जून, 1997 के 1 दिन पर या बाद में दर्ज किया गया है;

(Ii) अनिवासी भारतीयों के मामले में, एक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति से संबंधित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ से कर की कटौती की दर, आयकर अधिनियम के अध्याय बारहवीं ए में निर्दिष्ट के रूप में, से कम हो गया है 20 फीसदी से 10 फीसदी;

(Iii) कोई अधिभार स्रोत पर आयकर की कटौती पर लगाया जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

तृतीय. "वेतन", वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान "एडवांस टैक्स" और विशेष मामलों में आयकर का चार्ज की गणना से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें

प्र.6. 1997-98 और भी करदाताओं की सभी श्रेणियों के मामले में उस वर्ष के दौरान देय "एडवांस टैक्स" की गणना के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आयकर की कटौती के लिए दरें, भाग III में निर्दिष्ट किया गया है अधिनियम की प्रथम अनुसूची. ये दरें भी त्वरित आकलन किया जाना है जहां मामलों में वर्तमान आय पर वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान आयकर चार्ज करने के लिए लागू कर रहे हैं, गैर निवासियों को भारत में उत्पन्न होने वाली शिपिंग लाभ के जैसे, अनंतिम मूल्यांकन, व्यक्तियों के आकलन के भारत छोड़ने उस वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छे के लिए कहा, भाग III में निर्धारित दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराग्राफ में संकेत कर रहे हैं आदि कर से बचने के लिए संपत्ति के हस्तांतरण की संभावना है, जो व्यक्ति के मूल्यांकन.

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आदि ए व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार,

प्रथम अनुसूची के भाग III के 7.1 पैरा एक आदि व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, के मामले में आयकर की दरों को निर्दिष्ट

वित्त अधिनियम, 1997

7.2 रुपये पर बना हुआ है, जो छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 40,000. हालांकि, कर की दरों में काफी सभी आय के स्तर पर कम हो गई है और आय स्लैब भी बदल दिया गया है. नीचे दी गई तालिका आय स्लैब देता है और आयकर की दर (क) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग I के पैरा एक में निर्दिष्ट के रूप में, यानी, मौजूदा स्लैब और दरों; और (ख) अधिनियम, यानी, नए स्लैब और दरों की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के रूप में निर्दिष्ट.

फॉर्म

आय चरण अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग मैं (यानी मौजूदा दर) के पैरा एक में निर्दिष्ट दरें आय चरण अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III (यानी नई दरें) के पैरा एक में निर्दिष्ट दरें
तक 40]000 शून्य तक 40]000 शून्य
र 40,001 - रुपये. 60,000 रूपये ख. 15% र 40,001 - रुपये. 60,000 रूपये ग. 10%
र 60,001 - रुपये. 1]20]000 ३० % र 60,001 - रुपये. 1]50]000 क. 20%
रु. 1]20]000 ४०% रु. 1]50]000 ३० %

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7.3 व्यक्तियों के मामले में कर की दरों में कमी का प्रभाव, एचयूएफ, आदि, विभिन्न आय के स्तर पर के रूप में के तहत किया जाएगा:

रिलीफ (उभार)
कुल आय

(रु.)

मौजूदा कर देयता

(रु.)

नई टैक्स देयता

(रु.)

राशि

(रु.)

प्रतिशत
41,000 १५० 25 X 4 = 100, 100 ५० 33.3
42]000 30 200 रु 25 X 4 = 100, 100 33.3
43,000 450 30 १५० 33.3
44]000 %पये 600 रु. 400 रु. 200 रु 33.3
45]000 750 रू 50 250 रु. 33.3
50]000 1]500 1]000 50 33.3
55]000 2,250 1]500 750 रू 33.3
60,000 रूपये 3]000 2]000 1]000 33.3
 75,000 रूपये 7,500 5]000 2]500 33.3
1]00]000 15]000 10]000 5]000 33.3
1]20]000 21]000 14]000 7]000 33.3
1]50]000 33,000 20]000 13]000 39.4
1]75]000 43,000 27]500 15,500 36.0
2]00]000 53,000 35]000 18]000 33.9
2]50]000 73]000 50]000 23,000 31.5
3]00]000 93,000 65]000 28]000 30.1

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बी सहकारी समितियां

8 सहकारी समितियों के मामले में आयकर की दरें अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के अनुच्छेद बी में निर्दिष्ट किया गया है. इन दरों अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग मैं की इसी पैराग्राफ में निर्दिष्ट उन लोगों के रूप में वही कर रहे हैं.

वित्त अधिनियम, 1997

सी. फर्मों

9 कंपनियों के मामले में आयकर की दर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के अनुच्छेद सी में निर्दिष्ट किया गया है. यह दर अब 35 प्रतिशत है.

वित्त अधिनियम, 1997

डी. स्थानीय अधिकारियों

10 स्थानीय अधिकारियों के मामले में आयकर की दर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के अनुच्छेद डी में निर्दिष्ट किया गया है. यह दर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग मैं की इसी पैराग्राफ में निर्दिष्ट है कि के रूप में ही है.

वित्त अधिनियम, 1997

ई. कंपनियों

प्र।11. कंपनियों के मामले में आयकर की दरें अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग III के अनुच्छेद ई में निर्दिष्ट किया गया है. नई दरें एक घरेलू कंपनी और एक विदेशी कंपनी के मामले में 48 प्रतिशत के मामले में 35 फीसदी हो जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

एफ सरचार्ज

प्र.12.     अब तक पचहत्तर हज़ार रुपए से अधिक आय होने के एक घरेलू कंपनी के मामले में लगाया अधिभार रोक दिया गया है. यह आगे 3 प्रतिशत अंकों से कंपनियों के कर का बोझ कम हो जाएगा.

[धारा 2 और प्रथम अनुसूची]

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उपखंड के तहत कर छूट के दायरे के भीतर बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों का समावेश (चतुर्थ) खंड उप खंड के अधीन धारा 10 और कटौती की (15), खंड (23F) और खंड (23g) के (आठवीं) की उपधारा (1) धारा 36 की.

13.1, अन्य बातों के साथ, एक उधार किसी भी धन पर भारत में "औद्योगिक उपक्रम" या किए गए ऋण से ब्याज देय करने के लिए कर छूट के लिए, उपखंड (चतुर्थ) आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (15) के प्रदान मौजूदा यह द्वारा कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन एक विदेशी देश में. इस उद्देश्य के लिए एक "औद्योगिक उपक्रम" निर्दिष्ट गतिविधियों में लगे हुए है, जो किसी भी उपक्रम मतलब करने के लिए परिभाषित किया गया है. निर्दिष्ट गतिविधियों की सूची विद्युत उत्पादन और वितरण शामिल है, लेकिन दूरसंचार सेवाओं को शामिल नहीं करता.

वित्त अधिनियम, 1997

धारा 10 के 13.2 खण्ड (23F) लाभांश या एक "उद्यम पूंजी उपक्रम" के इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश से एक उद्यम पूंजी निधि या उद्यम पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से कोई आय को कर में छूट का प्रावधान है. एक "उद्यम पूंजी उपक्रम" जिसका शेयर एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) इस तरह के लेख या चीजों का निर्माण या उत्पादन में लगी हुई है एक कंपनी मतलब करने के लिए परिभाषित किया गया है. बिजली और दूरसंचार "लेख या चीजों का निर्माण या उत्पादन" का साधारण अर्थ के भीतर कवर नहीं कर रहे हैं, पीढ़ी या बिजली के वितरण में या दूरसंचार सेवाओं में लगी कंपनियों को इस धारा के तहत छूट के दायरे से बाहर रहते हैं.

वित्त अधिनियम, 1997

धारा 10 के 13.3 खण्ड (23g) लाभांश, ब्याज या किसी में शेयरों के रास्ते या लंबी अवधि के वित्त द्वारा किए गए निवेश से एक बुनियादी सुविधाओं कैपिटल फंड या एक बुनियादी सुविधाओं पूंजी कंपनी की लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से कोई आय को कर में छूट प्रदान करता है कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए किसी भी "बुनियादी सुविधा" विषय, विकासशील बनाए रखने और संचालन के व्यापार पर ले जाने उद्यम. "बुनियादी सुविधा" की परिभाषा पीढ़ी या शक्ति या दूरसंचार सेवाओं के वितरण में शामिल नहीं है.

वित्त अधिनियम, 1997

13.4 खण्ड (आठ) उप - धारा (1) के खंड 36 के "बुनियादी सुविधा" की, अन्य बातों के साथ, विकास के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है जो एक वित्तीय निगम द्वारा बनाई गई किसी विशेष रिजर्व के संबंध में कटौती करने का प्रावधान है. इस खंड में दिए गए "बुनियादी सुविधा" की परिभाषा भी पीढ़ी या बिजली और दूरसंचार सेवाओं के वितरण में शामिल नहीं है.

वित्त अधिनियम, 1997

13.5 बिजली और दूरसंचार दोनों क्षेत्रों में देश के तीव्र आर्थिक उन्नति निर्भर करता है जिस पर बुनियादी सुविधाओं का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक हैं. इन दोनों क्षेत्रों में भी विकास के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है. यह धारा 10 और धारा 36 के इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के उपरोक्त प्रावधानों के तहत कर में छूट प्रदान करने के लिए है, इसलिए आवश्यक है.

वित्त अधिनियम, 1997

13.6 अधिनियम, इसलिए, हरजाना-

(मैं) "औद्योगिक उपक्रम" की परिभाषा (चतुर्थ) उसमें दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में लगे किसी भी उपक्रम शामिल करने के लिए खंड (15) के उपखण्ड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दी.

(Ii) खंड (23F) पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या बिजली या दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय के किसी अन्य रूप से वितरण के कारोबार में लगे हुए हैं जो कंपनियों में किए गए निवेश से निर्दिष्ट आय में छूट का लाभ का विस्तार करने के लिए.

, विकासशील बनाए रखने और पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या किसी अन्य के वितरण के लिए परिचालन परियोजनाओं के कारोबार पर ले जाने के उद्यमों में किए गए निवेश से एक बुनियादी सुविधाओं कैपिटल फंड या कंपनी की निर्दिष्ट आय में छूट के लाभ के लिए विस्तार करने के लिए (iii) खंड (23g) ऐसी परियोजनाओं 1 अप्रैल 1995 को या उसके बाद दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 1993 या परियोजनाओं को या उसके बाद बिजली उत्पादन शुरू जहां शक्ति का रूप. खंड (23g) के तहत छूट इतने लंबे समय investee इस खंड में परिभाषित के रूप में किसी भी बुनियादी सुविधाओं की सुविधा, विकासशील बनाए रखने और संचालन के व्यापार पर ले जाने के एक उद्यम के रूप में किसी भी बुनियादी सुविधाओं पूंजी कंपनी के लिए उपलब्ध हो जाएगा. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से कोई अनुमोदन इस धारा के तहत या इस खंड के संदर्भ में निवेश आमंत्रित करने के लिए छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है. निवेश शेयरों या लंबी अवधि के वित्त के माध्यम से हो सकता है. शब्द 'लंबी अवधि के वित्त' उप - धारा (1) धारा 36 के खंड (आठवीं) में उसे सौंपे रूप में एक ही अर्थ होगा. इस प्रकार यह धन उधार या उन्नत कर रहे हैं जिसके तहत शर्तें कम से कम पाँच साल की अवधि के दौरान उसके पुनर्भुगतान सहित हित के लिए प्रदान जहां किसी भी ऋण या अग्रिम मतलब होगा. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, बॉन्ड और डिबेंचर के माध्यम से निवेश के रूप में लंबे समय तक वित्त इलाज किया जाएगा.

(Iv) उपलब्ध कराने के लिए उप - धारा (1) पीढ़ी या पीढ़ी और बिजली या बिजली या परियोजनाओं के किसी अन्य रूप से वितरण के लिए उसमें परियोजनाओं सहित करने की दृष्टि से धारा 36 के खंड में "बुनियादी सुविधा" (आठ) की परिभाषा दूरसंचार सेवाओं. संशोधन परिभाषा के रूप में धारा 10 के खंड (23g) में दिया जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

13.7 ये संशोधन अप्रैल, 1998 के 1 दिन से प्रभावी होगा और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 3 और 7]

वित्त अधिनियम, 1997

कुछ छूट का हटाया

धारा 10 के 14.1 खण्ड (15 ए) के पट्टे पर विमान या विमान के इंजन प्राप्त करने के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में कर छूट का प्रावधान है. विमान की एक संख्या इन दोनों राज्य के स्वामित्व वाली एयरलाइनों द्वारा विदेशी स्रोतों से लीज पर लिया जाना था, जब इस खंड के निवेशन 1989 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पायलटों की हड़ताल से आवश्यक हो गया था.

वित्त अधिनियम, 1997

इस छूट को जन्म दिया है जो 14.2 कारण के बाद से अस्तित्व समाप्त हो गया है. निजी एयरलाइनों की संख्या भी परिचालन शुरू कर दिया है और वे भी इस छूट का लाभ का आनंद ले रहे हैं. छूट के कारण राजस्व हानि महत्वपूर्ण है.

वित्त अधिनियम, 1997

14.3 सरकार विशेष रूप से कर की दरों में भारी कमी को देखते हुए, आयकर अधिनियम के तहत प्रदान की विभिन्न रियायतों की समीक्षा की है और यह हवाई यात्रा के लिए घूस देना आवश्यक नहीं है कि महसूस किया गया है. अधिनियम, इसलिए, अप्रैल, 1997 के 1 दिन पहले में प्रवेश किया पट्टा समझौते के तहत किए गए भुगतान पट्टा करने के लिए इस छूट को प्रतिबंधित करने के खंड (15 ए) हरजाना. इस प्रकार पट्टा समझौते के तहत किए गए भुगतान के संबंध में वापस ले लिया छूट पर खड़ा है या अप्रैल, 1997 के 1 दिन के बाद में प्रवेश किया. इसी समय, के कारण भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान के ऊपर, एक नया खंड (6BB) पट्टा किराया कर से मुक्त किया जाएगा पर भुगतान किया है कि कर प्रदान करने के लिए धारा 10 में सम्मिलित किया गया है कमाई करने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए.

वित्त अधिनियम, 1997

14.4 अधिनियम भी (28) सम्मान में किसी भी राशि से संबंधित सिक्किम सरकार और खंड के किसी भी पूर्व -1989 लॉटरी से जीत के रास्ते से सिक्किम राज्य के एक निवासी की किसी भी आय के संबंध में छूट से संबंधित खंड (26AA) हटाता इन प्रावधानों के रूप में अध्याय XXII बी के प्रावधानों के तहत टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट के बाद बेमानी हो गए हैं.

वित्त अधिनियम, 1997

14.5 ये संशोधन अप्रैल, 1998 के 1 दिन से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 3]

वित्त अधिनियम, 1997

राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा प्राप्त भत्ते की छूट के संबंध में मौद्रिक सीमा का अवतरण

15.1 उपखंड (ग) खंड (17) की धारा 10 के "अन्य सभी भत्ते किसी भी राज्य की अपनी सदस्यता के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल में प्रति माह छह सौ रुपए से अधिक नहीं के माध्यम से किसी भी आय की छूट के लिए प्रदान करता है विधायिका या केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है जो उसके किसी समिति, "के.

वित्त अधिनियम, 1997

रुपये के 15.2 सीमा. 600 संसद सदस्यों रुपये की उस समय कर मुक्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता में प्राप्त दृश्यों में 1986 रखने में तय की गई थी. 1250 और एक राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र आम तौर पर संसद के एक सदस्य की तुलना में काफी छोटा है. हालांकि, 1986 के बाद से संसद सदस्यों के भत्ते की मात्रा में वृद्धि के साथ, रुपये की सीमा. प्रति माह 600 भी ऊपर की ओर संशोधन की आवश्यकता है.

वित्त अधिनियम, 1997

15.3 अधिनियम, इसलिए, रुपये की छत विकल्प. प्रति माह 600 से
रुपये. प्रति माह 2,000.

वित्त अधिनियम, 1997

15.4 यह संशोधन अप्रैल, 1998 के 1 दिन से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 3]

वित्त अधिनियम, 1997

लाभांश आय और घरेलू कंपनियों पर वितरित मुनाफे पर नए कर की वसूली की छूट

16.1 आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पोरेट लाभांश सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत शेयरधारकों के हाथ में कर लगाया जाता है. कंपनियों, लाभांश का भुगतान करते समय, बल में दरों पर स्रोत पर कर कटौती और शेयरधारकों के लिए कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं. शेयरधारकों, बारी में, उनकी आय के बदले में लाभांश आय दिखाने के लिए और इन प्रमाण पत्रों के आधार पर कर कटौती के लिए क्रेडिट का दावा. कई बार कटौती कर करदाता को लौटाई हो जाता है.

वित्त अधिनियम, 1997

16.2 मौजूदा विधि कागजी कार्रवाई का एक बहुत कुछ शामिल है. भी यह एक बार कंपनी के हाथों में और फिर शेयरधारकों के हाथ में, दोहरे कराधान को tantamounts के रूप में लाभांश पर टैक्स समाप्त कर दिया जाना चाहिए कि मांगों की गई है.

वित्त अधिनियम, 1997

16.3 अधिनियम, इसलिए, लाभांश की जिस तरह से कंपनियों द्वारा वितरित लाभ पर कर संग्रह की एक नई प्रणाली का परिचय. एक नया अध्याय बारहवीं डी 10% की मामूली दर पर घरेलू कंपनियों द्वारा वितरित मुनाफा चार्ज करने के लिए लाता है जो आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है. नए टैक्स कंपनी की कुल आय के संबंध में आयकर प्रभार्य को अतिरिक्त होगा. कोई आयकर देयता अन्यथा वहाँ है, भले ही नए कर घरेलू कंपनी द्वारा देय होगा.

वित्त अधिनियम, 1997

16.4 कर जल्द से जल्द जो भी लाभांश की (एक) घोषणा, या लाभांश (ख) ​​के वितरण, या लाभांश (ग) के भुगतान की तारीख से 14 दिनों के भीतर केन्द्र सरकार की साख को घरेलू कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा .

वित्त अधिनियम, 1997

इसलिए कंपनी द्वारा भुगतान 16.5 टैक्स वितरित लाभ के संबंध में टैक्स का अंतिम भुगतान और दावा किया है या अनुमति दी जाएगी ताकि भुगतान कर के लिए आगे नहीं क्रेडिट के रूप में माना जाएगा. आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई कटौती भी कंपनी के लिए या कर आरोप लगाया गया है जिस पर राशि के संबंध में एक शेयरधारक को या तो अनुमति दी जाएगी.

वित्त अधिनियम, 1997

अनुमति दी समय के भीतर कर का भुगतान करने के लिए 16.6 विफलता प्रति माह 2% की दर से दंड ब्याज को आकर्षित करेगा और कंपनी को मूलभूत रूप में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

16.7 धारा 271C भी पूरे भुगतान विफलता या वितरित लाभ पर कर के किसी भी हिस्से के मामलों में दंड के लिए प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है. इसी प्रकार, धारा 276B केन्द्र सरकार वितरित लाभ पर कर का क्रेडिट करने के लिए भुगतान करने के लिए विफलता के लिए अभियोजन पक्ष के लिए प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

16.8 एक नया खंड, अर्थात् खंड (33), शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय छूट देने के लिए धारा 10 में सम्मिलित किया गया है. छूट, तथापि, केवल घरेलू कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा और नहीं किसी अन्य संस्था द्वारा, कहते हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी भी म्युचुअल फंड. इस खाते पर किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, उप - धारा (3) एक कंपनी और लाभांश के रूप में यह द्वारा वितरित आय के रूप में यूटीआई के इलाज के लिए प्रदान की जाती है, जो भारत के कानून के यूनिट ट्रस्ट, 1963 की धारा (32) के साथ हटा दिया गया है जून, 1997 के 1 दिन से प्रभावी.

वित्त अधिनियम, 1997

16.9 अन्य परिणामी संशोधन भी वर्गों आदि 80AA, 80M, की आयकर अधिनियम जैसे चूक में कई स्थानों पर बनाया गया है

वित्त अधिनियम, 1997

वितरित लाभ पर कर के भुगतान के संबंध 16.10 नए प्रावधानों जून, 1997 के 1 दिन से प्रभावी होंगे. आयकर अधिनियम की धारा 194 1 अप्रैल और 31 मई 1997 के बीच भुगतान किया लाभांश के लिए लागू होगी. शेयरधारकों के हाथ में लाभांश आय की छूट के संबंध में प्रावधान अप्रैल, 1998 के 1 दिन से प्रभावी होंगे और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 3, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 40, 47, 49, 50, 51, 53 और 56]

वित्त अधिनियम, 1997

वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती की बढ़ाना

आयकर अधिनियम की धारा 16, वेतन या रुपये के 331/3 फीसदी के बराबर राशि का एक मानक कटौती के मौजूदा प्रावधानों के तहत 17.1. जो भी कम हो 15000, की अनुमति दी है. रुपये के एक उच्च कटौती. 18,000 जिनकी कुल आय रुपए से अधिक नहीं है महिलाओं की अनुमति दी है. 75,000. अपने सकल वेतन रुपए से अधिक नहीं है, तो एक समान कटौती, भी अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है. 60,000.

वित्त अधिनियम, 1997

17.2 अधिनियम इस प्रकार से पहले संशोधन की तिथि से ही अस्तित्व में है, जो विभिन्न छत हटाने, सभी व्यक्तियों के मामले में बीस हजार रुपए तक मानक कटौती की ऊपरी सीमा को बढ़ाता है.

वित्त अधिनियम, 1997

17.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 4]

वित्त अधिनियम, 1997

घर में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय के संबंध में भारित कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत 18.1, कुछ कटौती वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में अनुमति दी जाती है.

वित्त अधिनियम, 1997

18.2 एक नई उपधारा (2AB) 1 ¼ के बराबर राशि की कटौती की अनुमति देने के लिए धारा 35 में शुरू किया गया है टाइम्स वें व्यापार से संबंधित राजधानी प्रकृति का व्यय सहित, वैज्ञानिक अनुसंधान पर एक कंपनी द्वारा किए गए किसी भी व्यय पर भुगतान राशि . इस कटौती, घर में विहित प्राधिकारी द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए मंजूरी दे दी है और निर्माण या किसी भी दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, दूरसंचार, उपकरणों के उत्पादन के व्यवसाय में लगे हुए अनुसंधान एवं विकास सुविधा वाले कंपनियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा रसायन या किसी भी अन्य लेख या इस संबंध में अधिसूचित बात. कोई कटौती, तथापि, भूमि और भवन पर व्यय के संबंध में अनुमति दी जाएगी. कंपनी इस तरह के अनुसंधान और विकास सुविधा में और है कि सुविधा के लिए बनाए रखा खातों की ऑडिट के लिए सहयोग के लिए विहित प्राधिकारी के साथ एक समझौते में प्रवेश करना होगा.

वित्त अधिनियम, 1997

18.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 5]

वित्त अधिनियम, 1997

दूरसंचार लाइसेंस फीस का परिशोधन

दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के क्रम में 19.1, एक नया खंड 35ABB आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है. खंड दूरसंचार सेवाओं को संचालित और भुगतान वास्तव में एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है जिसके लिए करने के लिए किसी भी अधिकार के अधिग्रहण पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी पूंजीगत खर्च, अवधि में समान किस्तों में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी कि जो प्रदान करता है के लिए लाइसेंस लागू रहेगा. इसे आगे भी लाइसेंस का तबादला और स्थानांतरण की आय नाजायज शेष व्यय, स्थानांतरण की आय से कम के रूप में नाजायज शेष व्यय के बराबर कटौती की तुलना में कम कर रहे हैं, जहां यह प्रावधान है कि, लाइसेंस है, जिसमें पिछले वर्ष में दी जाएगी स्थानांतरित किया गया. यह भी लाइसेंस का तबादला और स्थानांतरण की आय व्यय नाजायज शेष की राशि से अधिक है, जहां यह प्रावधान है कि, इस अतिरिक्त राशि को कर के दायरे में होगी रूप में लाइसेंस का तबादला कर दिया गया है, जिसमें मुनाफे और पिछले वर्ष में व्यापार के लाभ. इसे आगे भी लाइसेंस का एक हिस्सा स्थानांतरित कर रहा है और जो उप - धारा के प्रावधानों (3) को लागू नहीं करने के लिए जहां एक मामले में नाजायज खर्चों के परिशोधन के लिए प्रदान करता है. उप वर्गों के प्रावधानों (2), (3) और (4) लाइसेंस एकीकृत कंपनी, बाद किया जा रहा करने के लिए समामेली कंपनी द्वारा स्थानांतरित कर रहा है जिससे एकीकरण की एक योजना में एक हस्तांतरण के संबंध में लागू नहीं होगा हस्तांतरण से संबंधित एक भारतीय कंपनी.

वित्त अधिनियम, 1997

19.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1996 से पूर्वव्यापी प्रभाव ले जाएगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1996-97 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 6]

वित्त अधिनियम, 1997

वित्तीय निगमों के मामले में बुरा ऋण की भत्ता के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन

आयकर अधिनियम की धारा 36 की उप - धारा (1) के 20.1 खण्ड (सात), में एक निर्धारिती के खातों में ही अप्रतिलभ्य से लिखा है जो उसके किसी बुरे ऋण या भाग की राशि की कटौती के लिए प्रदान करता है पिछले वर्ष. एक ही खंड के खंड (VIIa) एक बैंक द्वारा किए गए खराब और संदिग्ध ऋण के लिए किसी भी प्रावधान के संबंध में कटौती करने का प्रावधान है. एक बैंक के मामले में दावा किया जा रहा है एक ही राशि के एक डबल कटौती की संभावना नहीं रोकता करने के लिए, एक परंतुक वित्त अधिनियम, 1985 द्वारा खंड (सात) को जोड़ा गया है और यह प्रावधान किया गया था कि एक बैंक के मामले में जो खंड (VIIa) ऐसे किसी भी ऋण या भाग से संबंधित कटौती उसके इस तरह के कर्ज या उसके भाग है कि खंड के अधीन किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में जमा शेष खाते से अधिक की राशि को सीमित किया जाएगा, लागू होता है. इसके साथ ही, खंड (वी) (2) बैंक के लिए प्रावधान करने के लिए है कि पिछले वर्ष में उसके ऐसे ऋण या भाग की राशि डेबिट गया है जब तक कि बुरा ऋण के लिए कोई कटौती नहीं की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि जो धारा 36 की उप - धारा में जोड़ा गया था बुरा और संदिग्ध ऋण उपधारा के खंड (VIIa) के अधीन किए गए खाते (1).

वित्त अधिनियम, 1997

खंड (VIIa) की 20.2 गुंजाइश 1992/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, द्वारा विस्तार किया गया था. इस संशोधन के अनुसार, एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या किसी राज्य वित्तीय निगम या किसी राज्य औद्योगिक निवेश निगम द्वारा किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान भी एक कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी. हालांकि, अनजाने परंतुक उप खंड के खंड (सप्तम) से (1) और खंड (v) की उपधारा (2) में संशोधन किया जा रहा. एक बैंक के मामले में बुरा ऋण का भत्ता के संबंध में प्रावधान के बराबर एक वित्तीय निगम के मामले में बुरा ऋण का भत्ता के संबंध में प्रावधान लाने के लिए इतनी के रूप में इसलिए, इन प्रावधानों को पूर्वव्यापी संशोधन किया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

20.3 ये संशोधन, 1 अप्रैल से retrospectively 1992 प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1992-93 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 7]

वित्त अधिनियम, 1997

धारा 36 का संशोधन (1) (आठ) विशेष रिजर्व के रखरखाव की शर्त को शामिल करने के लिए

21.1 खण्ड (आठवीं) की उपधारा (1) 36 परमिट नहीं एक वित्तीय निगम द्वारा बनाई गई किसी विशेष आरक्षित करने के लिए किया जाता है लंबे समय तक वित्त, प्रदान करने के व्यवसाय से व्युत्पन्न लाभ का प्रतिशत चालीस से अधिक राशि की कटौती खंड की या एक सार्वजनिक कंपनी. कटौती निगम या कम्पनी इस खंड के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, बशर्ते कि स्वीकार्य है और समय समय पर विशेष रिजर्व में चली मात्रा की कुल चुकता शेयर पूंजी और सामान्य से दो बार राशि से अधिक नहीं है भंडार. इस खंड के एक विशेष रिजर्व के निर्माण की एक शर्त लगाता है, यह रिजर्व के रखरखाव पर कोई शर्त लागू नहीं करता है.

वित्त अधिनियम, 1997

रिजर्व के रखरखाव के बारे में शर्त को शामिल करने के क्रम में 21.2, खंड (आठवीं) शब्द प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन किया गया है शब्द "विशेष रिजर्व बनाए रखा" के साथ "विशेष रिजर्व बनाया". एक संशोधन राशि वापस ले लिया है जिसमें साल में इस तरह के विशेष रिजर्व से वापस ले लिया है किसी भी राशि पर कर लगाने लाने के लिए धारा 41 में किया गया है. इस प्रयोजन के लिए एक नई उपधारा (4 क) इस खंड में पेश किया गया है, और इस उपधारा के लिए एक संदर्भ भी इस खंड की उप - धारा (5) में किया जाता है.

वित्त अधिनियम, 1997

21.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 7 एवं 9]

वित्त अधिनियम, 1997

आयकर अधिनियम की धारा 37 का संशोधन

(1) धारा 37 के 22.1 उपधारा अनुमति देता है एक अवशिष्ट खंड है, किसी भी व्यय रखी, (वर्गों 30-36 और पूंजीगत व्यय या निर्धारिती की निजी खर्च की प्रकृति में नहीं किया जा रहा में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं किया जा रहा) बाहर या सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया. उप वर्गों (2), (2 बी), (3), (4) और (5) भत्ता के उपरोक्त सामान्य नियम के अपवाद प्रदान करते हैं.

वित्त अधिनियम, 1997

22.2 उप - धारा (2) मनोरंजन व्यय की प्रकृति में व्यय से संबंधित है.

वित्त अधिनियम, 1997

22.3 उप - धारा (2 बी) किसी भी स्मारिका, ब्रोशर, पथ पुस्तिका या एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की तरह में विज्ञापन पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय की अनुमति नहीं देता.

वित्त अधिनियम, 1997

22.4 उप - धारा (3), उप वर्गों (4) के साथ पठित और (5) विज्ञापन पर, या एक गेस्ट हाउस की प्रकृति में या किसी भी आवास में शामिल किसी भी रिहायशी आवास के रखरखाव पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी खर्च के साथ सौदों एक कर्मचारी द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति से यात्रा के सिलसिले.

वित्त अधिनियम, 1997

आयकर नियमों के 22.5 नियम 6B, 1962 प्रस्तुति के लिए इरादा लेख के संबंध में राशि घटाया नीचे देता है.

वित्त अधिनियम, 1997

22.6 नियम 6D यात्रा के दौरान होटल या भत्ता पर किए गए व्यय की कटौती पर सीमा निर्धारित करता है.

वित्त अधिनियम, 1997

उप वर्गों (2) में निहित के रूप में 22.7 प्रतिबंधात्मक प्रावधानों, (3) और (4) दिखावटी खर्च को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे. इन प्रावधानों की व्याख्या में लगातार मुकदमेबाजी हुई है. अधिनियम को आसान बनाने के लिए और 'लाभ' की अवधारणा को नजदीक आय की अवधारणा लाने के लिए आदेश में, इन प्रावधानों को हटा दिया गया है. हालांकि, एक राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित आदि किसी भी स्मारिका में विज्ञापन पर होने वाले खर्च की पाबंदी के बारे में उप - धारा (2 बी) के प्रावधानों बल में बने रहेंगे.

वित्त अधिनियम, 1997

22.8 यह संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 8]

वित्त अधिनियम, 1997

कुछ मामलों में खातों का आदि रखरखाव और लेखा परीक्षा, के लिए प्रावधान, का परिचय

गाड़ी की भर्ती या पट्टे पर देने के सामान, presumptively मुनाफे और सिविल निर्माण के व्यापार, और चलाने की बढ़त कंप्यूटिंग का 23.1 दो योजनाएं वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा क्रमशः खंड 44AD और अनुभाग 44AE के तहत शुरू किए गए थे 1994/01/04. खंड 44AD तहत, सिविल निर्माण कार्य के लिए सिविल निर्माण या श्रम की आपूर्ति के कारोबार से आय सकल प्राप्तियों की आठ फीसदी की दर से माना जाता है, इस तरह के एक व्यापार से सकल प्राप्ति प्रदान की रुपये से अधिक नहीं है. 40 लाख. खंड 44AE तहत, चलाने के व्यवसाय, काम पर रखने या माल गाड़ी के पट्टे से आय रुपए की दर से माना जाता है. एक भारी वाहन और रुपये से महीने या उसके भाग प्रति 2,000. अन्य वाहनों से महीने या उसके भाग प्रति 1,800, एक निर्धारिती दस से अधिक माल गाड़ी का मालिक नहीं है प्रदान की. योजनाओं निर्धारिती को वैकल्पिक हैं दोनों. उन्होंने कहा कि उक्त ठिकानों पर संभावित या अनुमानित गणना की आय से अधिक आय उच्च घोषणा कर सकते हैं या वह कम आय घोषित करने और मूल्यांकन की कार्यवाही में उनकी वापसी को पुष्ट कर सकते हैं. इन योजनाओं के लिए चुनते हैं जो करदाता, खाते की पुस्तकों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.

वित्त अधिनियम, 1997

इन योजनाओं के लिए 23.2 सार्वजनिक प्रतिक्रिया की उम्मीद के स्तर से नीचे कर दिया गया है. इन योजनाओं के दायरे में पड़ने वाले निर्धारिती की एक बड़ी संख्या कम आय के साथ रिटर्न फाइल करते हैं. करदाताओं की एक बड़ी संख्या के बजाय उचित खातों को बनाए रखने के बिना कम आय घोषित करने के लिए इन सरल प्रकल्पित योजनाओं के लिए चुनते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए, यह अनुभाग 44AA तहत खातों को बनाए रखने के लिए इस तरह निर्धारिती की ओर से अनिवार्य बनाया गया है, इन खातों खंड के अंतर्गत लेखापरीक्षित मिलता 44AB और निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करें. इसके साथ ही, धारा 143 के तहत इस तरह के मामलों की अनिवार्य जांच की आवश्यकता (3) हटा दिया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

23.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 10, 11, 12 और 13]

वित्त अधिनियम, 1997

वेतन और उसके सहयोगियों के लिए एक फर्म द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज के लिए कटौती की अनुमति के लिए खंड 44AD और अनुभाग 44AE का संशोधन

24.1 इन प्रकल्पित आय योजनाओं को लागू करने में, वेतन और एक निर्धारिती फर्म के एक भागीदार के लिए ब्याज का भुगतान अनुभाग 44AD और अनुभाग 44AE के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रकल्पित आय से घटाया है के रूप में विवाद हो गया है. करदाताओं के दावों का सम्मान, यह विशेष रूप से खंड 40 के खंड (ख) में निर्धारित शर्तों और सीमाओं के लिए इस तरह की फर्म विषय की आय की गणना करते समय वेतन और निर्धारिती फर्म के भागीदारों के लिए चुकाए जाने वाले ब्याज कटौती की जाएगी कि प्रदान की गई है .

वित्त अधिनियम, 1997

24.2 प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल 1994 से पूर्वव्यापी प्रभाव ले जाएगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1994-95 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 12 और 13]

वित्त अधिनियम, 1997

कंप्यूटिंग मुनाफे और खुदरा ट्रेडों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान का परिचय

खुदरा ट्रेडों की आय, सकल प्राप्तियों में से पांच फीसदी की दर से संभावित या अनुमानित मुनाफे और इस तरह के कारोबार से लाभ की गणना के लिए एक नई योजना की गणना की प्रक्रिया को सरल बनाने के क्रम में 25.1 पेश किया गया है. इस योजना अनुभाग 44AD या अनुभाग 44AE के तहत आय की गणना के प्रकल्पित योजनाओं के समान है. एक नई धारा 44AF आयकर अधिनियम में सम्मिलित किया गया है. नतीजतन, रुपये का एक फ्लैट कर के लिए प्रदान की जाती है, जो अध्याय बारहवीं सी. छोटे व्यवसायों के लिए 1400 से हटा दिया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

25.2 यह संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 14]

वित्त अधिनियम, 1997

अनिवासियों के मामले में मुनाफे और शिपिंग कारोबार के लाभ के लिए कंप्यूटिंग के प्रावधान का संशोधन

26.1 वित्त अधिनियम, 1975, लाभ और गैर निवासियों के मामलों में शिपिंग व्यापार के लाभ की गणना के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 में खंड 44B की शुरुआत की. यह प्राप्ति का प्रतिशत साढ़े सात के बराबर राशि मुनाफे और इस तरह के कारोबार का लाभ लिया जा नहीं होगी. निम्न मात्रा में प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है: -

(मैं) भुगतान की गई राशि या निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के लिए (चाहे में या भारत के बाहर) देय; और

(Ii) राशि प्राप्त या द्वारा या निर्धारिती की ओर से भारत में प्राप्त नहीं समझा.

वित्त अधिनियम, 1997

26.2 यह अनिवासी निर्धारिती, शिपिंग व्यापार पर ले जाने, इस तरीके से उनकी प्राप्तियों बंटवारे रहे हैं नोटिस आ गया है कि गणना के विषय वस्तु आदि जो यात्रियों, पशुओं,, की ढुलाई के संबंध में प्राप्तियों इस धारा के तहत लाभ का, कम हो रहे हैं और इस तरह के आदि विलंब शुल्क या हैंडलिंग शुल्क के रूप में अन्य आरोपों के संबंध में प्राप्तियों, फुलाया जाता है. परिणाम ग्राहकों का दायित्व ही रहता है, जबकि मुनाफा और लाभ अनुभाग 44B के तहत गणना कर रहे हैं, जिस पर राशि कम हो जाता है.

वित्त अधिनियम, 1997

26.3 इस खाते पर राजस्व के नुकसान से बचने के लिए, यह अभिव्यक्ति का अर्थ है "गाड़ी के खाते पर भुगतान की गई राशि या देय, आदि," किसी भी विलंब शुल्क के माध्यम से शुल्क या हैंडलिंग, आदि शामिल होगा कि स्पष्ट किया गया है , जो कुछ भी कहा जाता है नाम, और इसी तरह की प्रकृति के किसी भी अन्य आरोपों से. इसी संशोधन सामयिक शिपिंग कारोबार से गैर निवासियों के लाभ के साथ है जो संबंधित खंड 172, में किया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

26.4 ये संशोधन, 1 अप्रैल से retrospectively 1976 प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1976-77 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 15 और 45]

वित्त अधिनियम, 1997

एक श्रमिक सहकारी कर से द्वारा प्रबंधित एक बीमार औद्योगिक कंपनी द्वारा भूमि की बिक्री पर उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ की छूट

बिक्री विचार संपत्ति की ब्लॉक के नीचे लिखा मूल्य से अधिक है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50 के तहत 27.1, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ एक मूल्यह्रास संपत्ति की बिक्री पर कर के दायरे में हो जाते हैं. एक बीमार औद्योगिक कंपनी के मामले में, सामान्य रूप से भूमि को छोड़कर किसी भी संपत्ति की बिक्री पर कोई पूंजीगत लाभ नहीं होना चाहिए. भूमि की बिक्री पर उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन टैक्स ऐसी कंपनियों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया से पता चलता है.

वित्त अधिनियम, 1997

27.2 अधिनियम, इसलिए, आयकर अधिनियम के संशोधित धारा 47 प्रदान करने के लिए किया गया है कि तैयार है और धारा के तहत मंजूर की एक योजना के तहत अपने कर्मचारियों की सहकारी द्वारा प्रबंधित एक बीमार औद्योगिक कंपनी की भूमि के हस्तांतरण, से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, 18 कर से मुक्त किया जाएगा. यह भी कहा कि कंपनी उपधारा के तहत एक बीमार कंपनी बन गई है जो पिछले साल से शुरू होने की अवधि के भीतर कर दिया कि अगर इस तरह के तबादलों पर छूट उपलब्ध होगी प्रदान की गई है (1) (रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की धारा 17 के इस तरह कंपनी के पूरे निवल मूल्य के बराबर हो जाता है या संचित घाटे से अधिक है, जिसके दौरान विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, और पिछले साल के साथ समाप्त.

वित्त अधिनियम, 1997

27.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 16]

वित्त अधिनियम, 1997

शेयर ब्रोकर के कार्ड के उत्साहजनक निगमीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 45 के मौजूदा प्रावधानों के तहत 28.1, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता का निगमीकरण एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण शामिल है और पूंजीगत लाभ कर के अधीन है, इसलिए.

वित्त अधिनियम, 1997

, Corporatise उनकी तरलता बढ़ाने के लिए और फलस्वरूप परिणामस्वरूप व्यापार की उनकी मात्रा को अधिक दलालों को प्रोत्साहित करने के लिए 28.2 अंत में पूंजी बाजार को बढ़ावा देने में, अधिनियम के खंड डालने से किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता के निगमीकरण पर उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ से छूट आयकर अधिनियम की धारा 47 में (ग्यारहवीं). एक नए उप - धारा 47A (2) अंतरणकर्ता कम से कम 3 साल के लिए सदस्यता के हस्तांतरण पर आवंटित शेयरों को बरकरार रखे हुए है अगर इस तरह की छूट की वापसी के लिए उपलब्ध कराने के सम्मिलित किया गया है. यह छूट केवल 31 दिसंबर 1997 को या उससे पहले प्रभावित निगमीकरण के संबंध में अनुमति दी जाएगी.

वित्त अधिनियम, 1997

28.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, केवल आकलन वर्ष 1998-99 के संबंध में लागू होगा.

[धारा 16 और 17]

वित्त अधिनियम, 1997

कुछ मामलों में पूंजीगत लाभ की गणना की विधा से संबंधित प्रावधानों में संशोधन

29.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के तहत, एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ, विचार का पूरा मूल्य से घटाकर गणना कर रहे हैं

(क) के अधिग्रहण और संपत्ति के किसी भी सुधार की अनुक्रमित लागत से अनुक्रमित लागत; और

(ख) व्यय की राशि इस तरह के हस्तांतरण के संबंध में किए गए.

वित्त अधिनियम, 1997

इंडेक्सेशन के 29.2 उद्देश्य बल्कि एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली नाममात्र लाभ की तुलना में वास्तविक कर की थी.

वित्त अधिनियम, 1997

इन शेयर बाजार में एक डिस्काउंट पर बेच रहे हैं के बाद से 29.3 हालांकि, बांड और डिबेंचर के स्थानांतरण के मामले में, सामान्य रूप से एक पूंजी नुकसान हुआ है. इस पूंजी नुकसान क्योंकि सरकारी खजाने को राजस्व की हानि में जिसके परिणामस्वरूप इंडेक्सेशन का लाभ के लिए आगे बढ़ाया है.

वित्त अधिनियम, 1997

29.4 इस बचाव का रास्ता प्लग करने के लिए, अधिनियम आयकर अधिनियम की धारा 48 के लिए एक तिहाई परंतुक डाला गया है. इस प्रावधान के बांड और इंडेक्सेशन के लाभ के लिए पात्र पूंजीगत परिसंपत्तियों की सूची से सरकार द्वारा जारी पूंजी अनुक्रमित बांड के अलावा अन्य डिबेंचरों शामिल नहीं है.

वित्त अधिनियम, 1997

29.5 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा, और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 18]

वित्त अधिनियम, 1997

कुछ पूंजी संपत्ति के सुधार के अधिग्रहण और लागत की लागत

30.1 निर्धारण वर्ष 1988-89 तक, सद्भावना के हस्तांतरण पर उत्पन्न होने वाले लाभ कर के लिए उत्तरदायी नहीं थे. इस ई.पू. श्रीनिवास Setty [1981] 128 आईटीआर 294 वी सी आई टी में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित न्यायिक देखने के कारण था. निर्णय का औचित्य सद्भावना एक स्वयं उत्पन्न परिसंपत्ति जा रहा है और पैसे के मामले में कुछ भी लागत नहीं, लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की जा नहीं सकता था. वित्त अधिनियम, 1987 तक, अधिग्रहण की लागत के साथ ही सद्भावना के सुधार की लागत कंप्यूटिंग की विधि के लिए प्रदान किया गया. सद्भावना अंतरणकर्ता द्वारा खरीदा जाता है, अधिग्रहण की लागत खरीद मूल्य होने के लिए लिया जाता है और अन्य सभी मामलों में यह नहीं के बराबर होने के लिए लिया जाता है.या तो मामले में सुधार की लागत शून्य होने के लिए लिया जाता है.

वित्त अधिनियम, 1997

30.2 उदाहरण किसी भी लेख या बात, विनिर्माण उत्पादन या प्रक्रिया को अधिकार एक विचार के लिए बुझा और कर योग्य नहीं होने का दावा किया गया है, जहां प्रकाश में आया है.

वित्त अधिनियम, 1997

30.3 अधिनियम है, इसलिए, संशोधन वर्गों 55 (1) और 55 (2) के पूंजीगत लाभ कर के दायरे में, आदि का निर्माण करने के लिए इस तरह के एक अधिकार के निर्वापन लाने के लिए आयकर अधिनियम की. आदि का निर्माण करने के लिए सही, इस तरह के एक निर्वापन, किसी भी विचार के लिए ही है जहां पूंजीगत लाभ कर लगाया होगा. पहले से ही सद्भावना और किरायेदारी के अधिकारों के हस्तांतरण कर लगाने के लिए अपनाया के रूप में इस तरह की प्राप्तियों उसी के आधार पर पूंजी लाभ कर के अधीन हो जाएगा. अधिग्रहण और सुधार की लागत की लागत सद्भावना के लिए के रूप में एक ही तरीके से निर्धारित किया जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

30.4 संशोधन 1 अप्रैल, 1998 से प्रभावी होगा, उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 19]

वित्त अधिनियम, 1997

परिवार पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए मानक कटौती की स्थापना

आयकर अधिनियम की धारा 57, परिवार पेंशन या रुपये का प्रतिशत 331/3 के बराबर राशि का एक मानक कटौती के खंड (आईआईए) के मौजूदा प्रावधानों के तहत 31.1. जो भी कम हो 12,000, की अनुमति दी है.

वित्त अधिनियम, 1997

31.2 अधिनियम पंद्रह हजार रुपए तक बारह हजार रुपए से कटौती की ऊपरी सीमा को बढ़ाता है.

वित्त अधिनियम, 1997

31.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 20]

वित्त अधिनियम, 1997

एक मुख्यमंत्री की / लेफ्टिनेंट गवर्नर राहत कोष में किए गए दान के लिए 100 फीसदी कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के मौजूदा प्रावधानों के तहत 32.1, आमतौर पर दान का पचास फीसदी की कटौती दाता की आय की गणना में अनुमति दी है. हालांकि, कुछ धन को दान के संबंध में, सौ फीसदी कटौती की अनुमति दी है.

वित्त अधिनियम, 1997

32.2 राहत प्रयासों के लिए धन का दान को प्रोत्साहित करने के लिए, अधिनियम, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष / लेफ्टिनेंट गवर्नर राहत कोष में किए गए दान के संबंध में प्रतिशत कटौती प्रति सौ के लिए उपलब्ध कराने के लिए खंड 80 जी क्षतिपूर्ति के रूप में मामला हो सकता है. कटौती प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी तरह का केवल एक ही फंड के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

32.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 23]

वित्त अधिनियम, 1997

भुगतान के किराए के संबंध में कटौती करने के लिए संबंधित खंड 80GG की चूक

33.1 धारा 80GG रिहायशी आवास के लिए भुगतान के किराए पर वास्तविक व्यय के संबंध में, धारा 10 (13A) के अंतर्गत किसी विशेष मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं है जो (गैर वेतनभोगी के रूप में अच्छी तरह से वेतनभोगी) सभी निर्धारिती को एक कटौती, के लिए प्रदान करता है. उपलब्ध कटौती की राशि माह या कुछ शर्तों को कम विषय है, जो भी इस वर्ष की कुल आय की पच्चीस प्रतिशत दो हजार रुपए है.

वित्त अधिनियम, 1997

आयकर की दरें अब काफी हद तक कम कर दिया गया है के बाद से 33.2 हालांकि, एक करदाता द्वारा भुगतान के किराए के कारण कोई खास राहत नहीं रह आवश्यक माना जाता है. अधिनियम, इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 80GG को छोड़ देता है.

वित्त अधिनियम, 1997

33.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 24]

वित्त अधिनियम, 1997

दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के उद्यमों के लिए कर अवकाश

आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के प्रावधानों के तहत 34.1, एक पांच साल का टैक्स हॉलिडे और 25 फीसदी की कटौती के बाद के पांच वर्षों में (कंपनियों के मामले में 30 फीसदी) लगे उपक्रम की अनुमति दी है बिजली की पीढ़ी, या पीढ़ी और वितरण के कारोबार में या पिछड़े राज्यों या जिलों में स्थापित एक औद्योगिक उपक्रम के लिए.

वित्त अधिनियम, 1997

34.2 देश में दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत है. इन सेवाओं में संलग्न करने के लिए वाणिज्यिक उद्यमों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करने के लिए, अधिनियम प्रारंभिक पाँच के लिए, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने बुनियादी या सेलुलर कि क्या व्यापार पर ले जाने के एक उद्यम के लाभ और लाभ से प्रतिशत कटौती प्रति सौ के लिए प्रदान करता है आकलन वर्ष और उसके बाद पच्चीस फीसदी बाद पांच साल के लिए इस तरह के लाभ और लाभ की (कंपनियों के मामले में प्रतिशत तीस). कटौती 1 अप्रैल 1995 से शुरू हो और 31 मार्च, 2000 को समाप्त अवधि के दौरान किसी भी समय दूरसंचार सेवाओं (मूल या सेलुलर चाहे) प्रदान करने के लिए शुरू होता है जो एक उपक्रम के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

34.3 संशोधन, 1 अप्रैल से retrospectively 1996 प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1996-97 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 25]

वित्त अधिनियम, 1997

औद्योगिक पार्क करने के लिए कर अवकाश

आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के प्रावधानों के तहत 35.1, एक पांच साल का टैक्स हॉलिडे और 25 फीसदी की कटौती के बाद के पांच वर्षों में (कंपनियों के मामले में 30 फीसदी) लगे उपक्रम की अनुमति दी है बिजली की पीढ़ी, या पीढ़ी और वितरण के कारोबार में या पिछड़े राज्यों / जिले में स्थापित एक औद्योगिक उपक्रम के लिए.

वित्त अधिनियम, 1997

35.2 अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए जाने की किसी भी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित औद्योगिक पार्कों के लिए टैक्स हॉलिडे फैली हुई है. यह कर छुट्टी औद्योगिक बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है. 1 अप्रैल से शुरू की अवधि के दौरान परिचालन 1997 और 31 मार्च को समाप्त शुरू जो उन औद्योगिक पार्क, 2002 में 25 फीसदी (कंपनियों के मामले में 30 फीसदी) के बाद प्रारंभिक पांच मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रतिशत कटौती प्रति 100 के लिए पात्र हो जाएगा अगले पांच साल के लिए मुनाफे से कटौती.

वित्त अधिनियम, 1997

35.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 25]

वित्त अधिनियम, 1997

तीर्थस्थलों, पहाड़ी, ग्रामीण और दूरदराज के अन्य क्षेत्रों में होटल को टैक्स रियायतें

आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के तहत 36.1, कटौती 31-3 के लिए 1990/01/04 तक की अवधि के दौरान कामकाज शुरू कर दिया है, जो एक होटल की व्यापार से व्युत्पन्न लाभ के संबंध में, कर योग्य आय की गणना में, अनुमति दी गई थी -1995.

वित्त अधिनियम, 1997

आगे इस तरह की सुविधा मौजूद है या दुर्लभ नहीं कर रहे हैं या तो जहां दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 36.2, अधिनियम दस मूल्यांकन वर्षों के लिए मुनाफे का 50 प्रतिशत का कर रियायत के लिए प्रदान करता है शुरू, जो होटल के लिए दिया जा 1997/01/04 से 31-3-2001 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय पर कार्य. कटौती एक पहाड़ी या ग्रामीण क्षेत्र या तीर्थ यात्रा या पर्यटन के बुनियादी ढांचे के एक निर्धारित जगह से एक ही स्थान पर स्थित हैं जो होटल के लिए उपलब्ध हो जाएगा. इन होटलों को भी दस साल की अवधि के लिए खर्च कर की वसूली से मुक्त रखा जाएगा. किसी भी अन्य स्थान पर स्थित होटल के संबंध में कटौती मुनाफे का 30 फीसदी होगा. कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के महानगरीय शहरों में स्थित होटल कर कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे.

वित्त अधिनियम, 1997

36.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 25]

वित्त अधिनियम, 1997

खनिज तेल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कर अवकाश

आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के प्रावधानों के तहत 37.1, एक पांच साल का टैक्स हॉलिडे और 25 फीसदी की कटौती के बाद के पांच वर्षों में (कंपनियों के मामले में 30 फीसदी) लगे उपक्रम की अनुमति दी है बिजली की पीढ़ी, या पीढ़ी और वितरण के कारोबार में या पिछड़े राज्यों या जिलों में स्थापित एक औद्योगिक उपक्रम के लिए.

वित्त अधिनियम, 1997

37.2 अधिनियम पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के उपक्रमों के लिए कर अवकाश फैली हुई है. इस तरह के उपक्रमों सात मूल्यांकन वर्षों के लिए 100 फीसदी कटौती के लिए पात्र हैं.

वित्त अधिनियम, 1997

37.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 25]

वित्त अधिनियम, 1997

मुर्गी पालन के व्यवसाय से कटौती के संबंध में खंड 80JJ की चूक

38.1 धारा 80JJ मुर्गी पालन का व्यवसाय से मुनाफे के 331/3 फीसदी तक की कटौती करने का प्रावधान है. पोल्ट्री उद्योग के बाद से काफी बड़ा हो गया है. रियायत इस संदर्भ में समीक्षा की गई है.

वित्त अधिनियम, 1997

38.2 अधिनियम मुर्गी पालन का व्यवसाय से लाभ और लाभ से कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80JJ को छोड़ देता है.

वित्त अधिनियम, 1997

38.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 26]

वित्त अधिनियम, 1997

सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज आय के संबंध में उच्च कटौती

आयकर अधिनियम की 39.1 धारा 80L निर्धारिती की सकल कुल आय से, आदि कुछ प्रतिभूतियों, लाभांश, पर ब्याज से प्राप्त आय से कटौती करने का प्रावधान है. उपलब्ध कटौती रुपये है. एक सामान्य मामले में 12,000. किसी भी भारतीय कंपनी और यूटीआई की इकाइयों या अनुमोदित म्युचुअल फंड, रुपये के आगे कटौती से प्राप्त आय से लाभांश के संबंध में. 3000 की अनुमति दी है.

वित्त अधिनियम, 1997

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी सुरक्षा पर ब्याज के रूप में किसी भी आय उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट है कि इतना 39.2 अधिनियम (1) अनुभाग 80L की, यह भी अतिरिक्त के लिए पात्र हो जाएगा खंड 80L हरजाना तीन हजार रुपए की कटौती.

वित्त अधिनियम, 1997

39.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 27]

वित्त अधिनियम, 1997

आदि पेटेंट, से विदेशी आय के संबंध में धारा 80-O के युक्तिकरण

40.1 धारा 80-O, रॉयल्टी, कमीशन, फीस या एक विदेशी सरकार या विदेशी उद्यम से या भारत से बाहर गाया तकनीकी या पेशेवर सेवा के विचार में एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त किसी भी इसी तरह के भुगतान के संबंध में कटौती के लिए इस तरह का प्रतिशत 50 तक प्रदान करता है आय. इस कर प्रोत्साहन विदेश में भारतीय तकनीकी जानकारी और कौशल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के क्रम में प्रदान किया गया.

वित्त अधिनियम, 1997

40.2 अधिनियम की धारा ही किसी भी पेटेंट, आविष्कार, डिजाइन या पंजीकृत ट्रेडमार्क का भारत के बाहर उपयोग के लिए विचार में एक विदेशी राज्य या विदेशी उद्यम की सरकार से प्राप्त कोई भी आय के लिए इस धारा के तहत उपलब्ध कटौती प्रतिबंधित करने के लिए 80 हे हरजाना. इस प्रोत्साहन अब असली निवासी करदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उनके पेटेंट अधिकारों, व्यापार के निशान और विदेश में तकनीकी जानकारी का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

वित्त अधिनियम, 1997

40.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 29]

वित्त अधिनियम, 1997

दूरसंचार क्षेत्र में शेयरों और डिबेंचरों में सदस्यता पर छूट

आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत 41.1, आदि जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि, की ओर से भुगतान किया रकम का प्रतिशत बीस की कर छूट से बारह हजार की एक अधिकतम करने के लिए विषय, किसी व्यक्ति या एचयूएफ के लिए उपलब्ध है रुपए.

वित्त अधिनियम, 1997

41.2 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिए एक नया खंड (XVI) के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 88, और (सत्रह), के डिबेंचरों में निवेश शामिल करने के लिए, और एक सार्वजनिक कंपनी या इकाइयों में इक्विटी शेयर म्युचुअल फंड की, जैसा भी मामला हो, इस धारा के तहत छूट के लिए बिजली क्षेत्र सहित बुनियादी ढांचे में लगे हुए हैं. ऐसे शेयर या डिबेंचर में निवेश करके, चौदह हजार रुपये की अधिकतम छूट का दावा किया जा सकता है.

वित्त अधिनियम, 1997

41.3 अधिनियम, अब, (मूल या सेलुलर चाहे), भी खंड के तहत कर छूट का लाभ उठाने के लिए, राजधानी के पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने के रूप में (दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों और एक सार्वजनिक कंपनी के डिबेंचर के लिए सदस्यता भी शामिल खंड के XVI) और (सत्रह).

वित्त अधिनियम, 1997

41.4 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 30]

वित्त अधिनियम, 1997

वरिष्ठ नागरिकों के मामले में आयकर की छूट

42.1. आयकर अधिनियम की धारा 88B के मौजूदा प्रावधानों के तहत देय शुद्ध कर के चालीस प्रतिशत की एक विशेष कर छूट 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और एक सकल कुल आय एक लाख बीस से अधिक नहीं होनी वाले व्यक्तियों की अनुमति दी है हजार रुपए. उपलब्ध अधिकतम कर छूट रुपये है. वर्तमान में 8,400.

वित्त अधिनियम, 1997

42.2 अधिनियम दस हजार रुपये की सीमा तक टैक्स देय विषय की सौ फीसदी करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध छूट की दर बढ़ जाती है. इसके अलावा, इस अधिनियम चाहे किसी भी आय सीमा के सभी वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट प्रदान करता है.

वित्त अधिनियम, 1997

42.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 31]

वित्त अधिनियम, 1997

रॉयल्टी का भुगतान और विदेशी कंपनियों के मामले में तकनीकी सेवाओं के शुल्क पर लागू कर की दर में कमी

43.1 धारा 115A, अन्य बातों के साथ के 31 दिन बाद किए गए रॉयल्टी और एक समझौते के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय चिंता से विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से आय के संबंध में प्रतिशत कर 30 से रियायती दर के लिए प्रदान करता है निर्दिष्ट शर्तों को पूरा जो मार्च, 1976.

वित्त अधिनियम, 1997

43.2 अधिनियम 20 फीसदी मई, 1997 को 31 दिन के बाद किए गए समझौतों के अनुसरण में विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क पर कर की दर कम करने के लिए खंड 115A हरजाना. समझौतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं जो अन्य स्थितियों में एक ही रहेगा. पिछले 31 मई 1997 में किए गए समझौतों के संबंध में रॉयल्टी और तकनीकी सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए लागू कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

43.3 संशोधन अप्रैल, 1998 के 1 दिन से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 32]

वित्त अधिनियम, 1997

अनिवासियों के मामले में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर की दर में कमी

44.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 112 के तहत, एक अनिवासी भारतीयों के लिए उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ 20 फीसदी की दर पर कर के अधीन हैं. विदेशी संस्थागत निवेशक आयकर अधिनियम की धारा 115AD के प्रावधानों के तहत भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में 10 फीसदी का कर के अधीन हैं.

वित्त अधिनियम, 1997

विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए के रूप में भी एक समान स्तर देने के क्रम में 44.2, अधिनियम 20 प्रति के वर्तमान स्तर से 10 प्रतिशत करने के लिए एक अनिवासी भारतीय के लिए उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर की दर कम कर देता है आयकर अधिनियम की धारा 115E संशोधन करके फीसदी.

वित्त अधिनियम, 1997

44.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 36]

वित्त अधिनियम, 1997

कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स

कंपनियों पर 45.1 न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) 1997/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 के द्वारा शुरू की गई थी. छूट, कटौतियों और मूल्यह्रास की उच्च दर के रूप में दी गई कर वरीयताओं को ध्यान में रखते शून्य कर कंपनियों की संख्या में वृद्धि की वजह से यह जरूरी हो गया था. न्यूनतम कर की दर कुल आय के रूप में किताब मुनाफे का 30 फीसदी deeming द्वारा एक मामूली संख्या में रखा गया था. यह मामूली राशि 35 फीसदी और सरचार्ज का उन्मूलन करने के लिए कंपनी कर की दर के नीचे संशोधन के साथ आगे नीचे जाने की संभावना है.

वित्त अधिनियम, 1997

45.2 अधिनियम की धारा 80HHC तहत या न्यूनतम वैकल्पिक कर के दायरे से अनुभाग 80HHE के तहत कटौती के लिए पात्र हैं कि निर्यात के मुनाफे में छूट.

वित्त अधिनियम, 1997

45.3 यह संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और उसी के अनुसार आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

वित्त अधिनियम, 1997

45.4 अधिनियम भी भुगतान चटाई के नीचे के रूप में कुछ शर्तों के बाद पांच साल की अवधि के लिए विषय के दौरान देय नियमित रूप से कर के खिलाफ सेट बंद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है जिसके द्वारा एक कर ऋण योजना के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक नया खंड 115JAA सम्मिलित करता है: -

(1) एक कंपनी चटाई के नीचे कर देता है, यह द्वारा अर्जित कर ऋण मेट के तहत देय राशि और नियमित रूप से कर के बीच अंतर है जो एक राशि होगी. इस मामले में नियमित रूप से कर कंपनी की कुल आय की सामान्य गणना के आधार पर देय कर का मतलब है.

(2) मेट क्रेडिट तुरंत मेट का भुगतान किया जाता है, जिसमें निर्धारण वर्ष सफल पाँच आकलन वर्ष की अवधि के लिए ले जाने के लिए आगे की सुविधा की अनुमति दी जाएगी. अनवशोषित मेट क्रेडिट पंचवर्षीय कैरी आगे सीमा के अधीन संचित किए जाने की अनुमति दी जाएगी.

नियमित रूप से कर देय हो जाता है जब (3) निर्धारण वर्ष में, उस वर्ष के लिए मेट के तहत अभिकलन नियमित कर और कर के बीच अंतर उपलब्ध मेट क्रेडिट के खिलाफ बंद का गठन किया जाएगा.

(4) की अनुमति क्रेडिट कोई रुचि सहन नहीं किया जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

उक्त तरीके से चटाई के नीचे भुगतान करों के संबंध में क्रेडिट की अनुमति के लिए 45.5 औचित्य एक कंपनी हमेशा एक न्यूनतम कर का भुगतान करना चाहिए. उपरोक्त विधि नियमित रूप से कर के खिलाफ मेट क्रेडिट offsetting हुए भी कंपनी हमेशा एक न्यूनतम कर का भुगतान करेंगे यह सुनिश्चित करेगा.

वित्त अधिनियम, 1997

45.6 संशोधन 1 अप्रैल 1997 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1997-98 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 37 और 38]

वित्त अधिनियम, 1997

महानिदेशक या निदेशक द्वारा अनुमोदन

अनुभाग 132 के तहत 46.1 (8) आयकर अधिनियम की, खाते की किताबें और एक खोज का एक परिणाम के रूप में जब्त अन्य दस्तावेजों केवल मुख्य आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन और एक व्यक्ति के साथ 180 दिनों की अवधि से परे बनाए रखा जा सकता है जो इसलिए मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा दी गई मंजूरी के लिए वस्तुओं यह एक निर्धारिती से संबंधित किसी भी संपत्ति की अनंतिम लगाव ही मुख्यमंत्री के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जा सकता है प्रदान की गई है आदि पुस्तकें, की रिहाई के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकते हैं आयुक्त या आयुक्त.

वित्त अधिनियम, 1997

वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996, आयकर के निदेशक द्वारा 46.2 आयकर के सहायक निदेशक या उप निदेशक द्वारा किए गए आकलन को मंजूरी के लिए अधिकार दिया गया है. हालांकि, 180 दिन की अवधि से परे पुस्तकों की अवधारण का अनुमोदन करने और संपत्ति की अनंतिम लगाव अनुमोदन के सहायक शक्तियों महानिदेशक या मूल्यांकन अधिकारी सहायक निदेशक या उप निदेशक है जहां मामलों में कठिनाइयों में जिसके परिणामस्वरूप निदेशक को नहीं दिया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

इस कठिनाई को दूर करने के लिए 46.3, वर्गों 132 (8), 132 (10) और 281B इन धाराओं के तहत आवश्यक रूप अनुमोदन भी महानिदेशक या निदेशक द्वारा दी जा सकती है कि उपलब्ध कराने में संशोधन किया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

46.4 संशोधन, 1 अक्टूबर से retrospectively 1996 प्रभावी होगा.

[धारा 41 और 57]

वित्त अधिनियम, 1997

कुछ आर्थिक संकेतकों के आधार पर रिटर्न का अनिवार्य दाखिल

व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या में कर के दायरे में लाया जा सकता है जिसके द्वारा संभव तरीके से 47.1 एक आर्थिक संकेतकों के माध्यम से संभावित करदाताओं की पहचान है. इस उद्देश्य के लिए नियोजित किया जा सकता है जो इस तरह के आर्थिक संकेतकों के एक नंबर हो सकता है.

वित्त अधिनियम, 1997

47.2 अधिनियम, इसलिए, यह उनकी आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए निम्न आर्थिक मापदंड के दो संतुष्ट हैं, जो सभी लोगों के लिए अनिवार्य हो गया है, जिनमें से एक परिणाम के रूप में आयकर अधिनियम की धारा 139 के लिए एक प्रावधान डाला गया है: -

(एक) एक निर्दिष्ट फर्श क्षेत्र से अधिक अचल संपत्ति के कब्जे में स्वामित्व, किरायेदारी के माध्यम से किया जाए या नहीं तो कर रहे हैं; या

(ख) एक मोटर वाहन के मालिकों या पट्टेदारों हैं; या

(ग) एक टेलीफोन के लिए ग्राहकों रहे हैं; या

(घ) के लिए खुद को या किसी विदेशी देश की यात्रा पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए खर्च किए गए है.

वित्त अधिनियम, 1997

47.3 एक नई धारा 271F के दंड का एक लेवी के लिए उपलब्ध कराने के सम्मिलित किया गया है
रुपये. आवश्यक था जो वापसी धारा 139 के प्रावधान के तहत दायर होने की जिन मामलों में 500 (1) सुसज्जित नहीं है.

वित्त अधिनियम, 1997

47.4 संशोधन 1 अप्रैल 1997 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1997-98 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

वित्त अधिनियम, 1997

इस प्रावधान लागू होगा जहां शहरों में से 47.5 शहरी संकुलन अधिसूचित किया गया है. इनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, अहमदाबाद, कानपुर, जयपुर, लुधियाना, हैदराबाद, पुणे और चंडीगढ़ में हैं. दोनों आवासीय और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए अचल संपत्ति के फर्श क्षेत्र, यह भी एक अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है. एक नया रिटर्न फार्म (फार्म नं -2) व्यक्तियों की इस श्रेणी के लिए तैयार किया गया है.

[धारा 42 और 54]

वित्त अधिनियम, 1997

आयकर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन

धारा 143 के तहत 48.1 (1) (ए) आयकर अधिनियम, 1961 की सूचना प्रथम दृष्टया समायोजन या अतिरिक्त मांग है, जहां केवल एक निर्धारिती के लिए भेजा है. यह दो खातों पर कठिनाइयों की ओर जाता है. सबसे पहले, सूचना प्राप्त नहीं है जो करदाता अपने आकलन के भाग्य के बारे में सस्पेंस में रहते हैं. पैरा 4.35 में मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बताया गया है दूसरे, जैसा कि, परिशोधन करके उपचारात्मक कार्रवाई नहीं सूचना निर्धारिती को भेजा गया था, जहां मामलों में संभव नहीं है. अतिरिक्त कर की वसूली राजस्व के नुकसान के लिए अग्रणी, इस तरह के एक मामले में संभव नहीं है.

वित्त अधिनियम, 1997

48.2 अधिनियम, इसलिए, खंड (ए) की उपधारा (1) में यह अनिवार्य मूल्यांकन अधिकारी धारा 143 के तहत कार्रवाई की सभी मामलों में सूचना भेजने के लिए कर रही है धारा 143 के लिए दूसरे और तीसरे प्रावधानों संशोधन (1).

वित्त अधिनियम, 1997

48.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, मूल्यांकन 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 43]

वित्त अधिनियम, 1997

एक फर्म के मामले में टैक्स का आरोप

49.1 मौजूदा अनुभाग 167A एक फर्म के मामले में, कर "अधिकतम सीमांत दर" में इसकी कुल आय पर वसूल किया जाएगा कि प्रदान करता है. शब्द "अधिकतम सीमांत दर" एक व्यक्ति के मामले में आय का उच्चतम स्लैब के संबंध में लागू (यदि कोई हो, आयकर पर अधिभार सहित) आयकर की दर मतलब करने के लिए धारा 2 (29C) में परिभाषित किया गया है , एक व्यक्ति की एसोसिएशन या, प्रासंगिक वर्ष के वित्त विधेयक में निर्दिष्ट के रूप में व्यक्तियों के जैसा भी मामला हो, शरीर.

वित्त अधिनियम, 1997

कंपनियों के लिए लागू नई दर 35 फीसदी है जबकि व्यक्तियों पर लागू 49.2 नए कर की दर, व्यक्तियों का संघ, आदि, आय का उच्चतम स्लैब में 30 फीसदी है. इन दोनों दरों में अब पहले के विपरीत अलग हैं, धारा 167A के एक संशोधन आवश्यक है.

वित्त अधिनियम, 1997

49.3 अधिनियम, इसलिए, "प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में निर्दिष्ट के रूप में दर" शब्द द्वारा शब्द "अधिकतम सीमांत दर" स्थानापन्न अनुभाग 167A हरजाना.

वित्त अधिनियम, 1997

49.4 यह संशोधन अप्रैल, 1998 के 1 दिन से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के संबंध में लागू होगा
साल.

[धारा 44]

वित्त अधिनियम, 1997

सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का हटाया

आयकर अधिनियम की 50.1 धारा 193 प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय पर देय किसी भी ब्याज की राशि पर बल में दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए प्रदान करता है. खंड 193 के परन्तुक इस आवश्यकता को अपवाद के लिए प्रदान करता है और टीडीएस किए जाने की आवश्यकता नहीं है जिन मामलों को सूचीबद्ध करती है.

वित्त अधिनियम, 1997

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से 50.2, सरकार टीडीएस के प्रावधानों से ऐसी प्रतिभूतियों को छूट देने का फैसला किया है.

वित्त अधिनियम, 1997

50.3 अधिनियम, इसलिए, (IIIA) और (iv), आवश्यकता से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी सुरक्षा पर देय ब्याज छूट देने के लिए मौजूदा खंड के एवज में, उक्त प्रावधान में (चतुर्थ) एक नया खंड सम्मिलित करता है स्रोत पर कर कटौती की.

वित्त अधिनियम, 1997

50.4 यह संशोधन जून, 1997 के 1 दिन से प्रभावी होगा.

[धारा 46]

वित्त अधिनियम, 1997

वस्तु के रूप में आदि लॉटरी से जीता, से टीडीएस

51.1 अनुभाग 194B, रुपये से अधिक के किसी भी लॉटरी या पहेली पहेली से जीत की तरफ से किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के प्रावधानों के अनुसार. 5000 बल में दरों पर कर कटौती के लिए आवश्यक है. टैक्स परवाह किए बगैर जीत नकद या वस्तु के रूप में कर रहे हैं कि क्या की कटौती करने की आवश्यकता है. हालांकि, जीत वस्तु के रूप में या तो पूरी तरह से कर रहे हैं जहां या वे नकदी में और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में आंशिक रूप से कर रहे हैं लेकिन नकद में हिस्सा जीत के पूरे के संबंध में कर कटौती के लिए दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जहां मामलों में, कठिनाइयों में उठता इन प्रावधानों का उल्लंघन. एक लाभकारी परिपत्र करके, यह अब तक कर जीता प्रकार में पूर्ण हैं जिन मामलों में कटौती की आवश्यकता नहीं होती है कि उपलब्ध कराई गई थी. हालांकि, उदाहरणों प्रकार में लॉटरी जीत कराधान बच गए, जहां सरकार की जानकारी में आए हैं.

वित्त अधिनियम, 1997

51.2 इसलिए, राजस्व के हितों की रक्षा करने के लिए, अधिनियम जीत वस्तु के रूप में पूरी तरह से कर रहे हैं जहां या वे नकदी में और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में आंशिक रूप से कर रहे हैं लेकिन जहां नकद में हिस्सा दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है मामलों में है कि उपलब्ध कराने के लिए खंड 194B हरजाना जीत के पूरे के संबंध में कर कटौती के लिए, जीत के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, नकद या वस्तु के रूप में या तो इस तरह जीत जारी करने से पहले, कि कर कुल जीत के संबंध में भुगतान किया गया है यह सुनिश्चित करेगा. उन्होंने कहा कि जीत के जारी करने से पहले, टीडीएस के लिए दायित्व को पूरा करने, इस प्रकार, विजेता से वस्तु के रूप में जीत पर स्रोत पर कर छूट के बराबर राशि इकट्ठा करने और के द्वारा, उदाहरण के लिए, ऐसा कर सकते हैं. इस प्रयोजन के लिए, वस्तु के रूप में जीत के मूल्य तरह में कहा जीत प्राप्त करने में दाता द्वारा खर्च की लागत के रूप में लिया जाएगा.

वित्त अधिनियम, 1997

51.3 संशोधन भी खंड 271C और जुर्माना और धारा 194B के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के लिए अभियोजन पक्ष के लिए उपलब्ध कराने के लिए खंड 276B में किया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

51.4 ये संशोधन जून, 1997 के 1 दिन से प्रभावी होगा.

[धारा 48, 53 और 56]

वित्त अधिनियम, 1997

चुंबकीय मीडिया पर टीडीएस रिटर्न

आयकर अधिनियम की 52.1 धारा 206 अध्याय XVII बी के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा टीडीएस की रिटर्न भरने के लिए प्रदान करता है.

वित्त अधिनियम, 1997

अनुभाग 206 के तहत दायर की 52.2 रिटर्न विशेष रूप से बड़े संगठनों के मामलों में स्थूल डेटा होते हैं. इन रिटर्न की तैयारी के रूप में भी पर्याप्त मार्गदर्शन प्रयास की आवश्यकता है इसकी सत्यता की जाँच के लिए उसमें निहित डेटा प्रसंस्करण.

वित्त अधिनियम, 1997

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में 52.3 इसलिए, आसान रिटर्न और डेटा की प्रोसेसिंग के दाखिल करने के लिए आदेश में, अधिनियम, आदि जैसे फ्लोपी, डिस्केट, के रूप में चुंबकीय मीडिया पर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए खंड 206 हरजाना. यह भी, चुंबकीय मीडिया पर वापसी अर्थात् (मैं) वापसी की जाँच की और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेगा, और (ii) वह duplicating द्वारा कंप्यूटर मीडिया को संरक्षित करने के कारण ध्यान रखना होगा कि प्रदान की गई है , स्थानांतरित डेटा की हानि के बिना माहिर या भंडारण.

वित्त अधिनियम, 1997

52.4 यह भी चुंबकीय मीडिया पर रिटर्न में जानकारी आयकर अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा कि उपलब्ध कराई गई है.

वित्त अधिनियम, 1997

52.5 ये संशोधन अप्रैल, 1998 के 1 दिन से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 52]

वित्त अधिनियम, 1997

भविष्य निधि पर मान्यता प्राप्त करने के लिए नियोक्ता के वार्षिक योगदान पर छूट की सीमा बढ़ाने से

आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के 53.1 नियम 6 मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, आदि के लिए नियोक्ता के अंशदान की छूट से संबंधित स्थितियों के लिए प्रदान करता है

वित्त अधिनियम, 1997

53.2 अधिनियम वेतन के प्रतिशत के बारह को कर्मचारी के वेतन का दस प्रतिशत से एक नियोक्ता द्वारा किए गए पात्र योगदान की छूट की सीमा बढ़ जाती है. इस सीमा से अधिक में कोई योगदान ही कर के लिए उत्तरदायी होगा.

वित्त अधिनियम, 1997

53.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 58]

 

ब्याज टैक्स

वित्त अधिनियम, 1997

ब्याज कर की दर में कमी

54.1 ब्याज कर अधिनियम की धारा 4 के तहत, बैंकों सहित 1974 ऋण संस्थाओं प्रभार्य ब्याज के तीन प्रतिशत की दर से ऋण पर उनके द्वारा प्राप्य ब्याज के संबंध में ब्याज कर लिया जाता है.

वित्त अधिनियम, 1997

54.2 बैंकिंग कंपनियों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राज्य वित्तीय निगमों और किसी अन्य सार्वजनिक वित्तीय कंपनी के लिए अधिक से अधिक नकदी उपलब्ध कराने के लिए आदेश में, अधिनियम प्रभार्य ब्याज की दो फीसदी करने के लिए कर की दर को कम करने की धारा 4 के लिए एक नया प्रावधान डाला गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

54.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 59]

वित्त अधिनियम, 1997

निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड को बिजली

आयकर अधिनियम की धारा 21 के तहत 55.1, आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं, उसमें विनिर्दिष्ट भी ब्याज कर अधिनियम के प्रशासन के संबंध में उपयुक्त संशोधनों के साथ लागू करने के रूप में. हालांकि, आदि निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड को अधिकार देता है जो आयकर अधिनियम की धारा 119, ब्याज कर अधिनियम की धारा 21 के तहत निर्दिष्ट नहीं है. इस मुद्दे पर किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, अधिनियम आयकर अधिनियम की धारा 119 के प्रावधानों के भी हित कर कार्य करना आवश्यक संशोधनों के साथ लागू नहीं होगी प्रदान करने के लिए ब्याज कर अधिनियम की धारा 21 में संशोधन किया गया है.

वित्त अधिनियम, 1997

55.2 संशोधन, 1 अक्टूबर से retrospectively 1991 प्रभावी होगा.

[धारा 60]

व्यय कर

वित्त अधिनियम, 1997

दूरदराज के क्षेत्रों में नए होटलों के मामले में खर्च कर की लेवी से छूट

56.1 व्यय कर अधिनियम, 1987 की धारा 3 के तहत, कर रिहायशी आवास के किसी भी इकाई के लिए कमरा प्रभार रुपए हैं जहां एक होटल में हुए व्यय पर आरोप लगाया है. 1,200 या व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से अधिक.

वित्त अधिनियम, 1997

56.2 अधिनियम कि खर्च कर एक पहाड़ी में एक नया होटल में लगने वाले खर्च पर 1998/01/04 से शुरू होने में दस साल की अवधि के दौरान शुल्क नहीं लिया जाएगा सुरक्षित करने के लिए व्यय कर अधिनियम की धारा 4 के लिए एक दूसरे परंतुक डाला गया है या ग्रामीण क्षेत्र या तीर्थ यात्रा या केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य जगह से एक जगह आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट कर सकता है. यह रियायत 1997/01/04 से 31-3-2001 तक की अवधि के दौरान काम करना शुरू जो पात्र होटलों के लिए उपलब्ध हो जाएगा. हालांकि, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के महानगरीय शहरों में स्थित होटल खर्च कर से छूट के लिए पात्र नहीं होंगे.

वित्त अधिनियम, 1997

56.3 संशोधन 1 अप्रैल 1998 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, आकलन वर्ष 1998-99 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

[धारा 61]

वित्त अधिनियम, 1997

इनकम स्कीम, 1997 की स्वैच्छिक प्रकटीकरण

इनकम स्कीम, 1997 की स्वैच्छिक प्रकटीकरण शीर्षक 57.1 एक नई योजना के जुलाई, 1997 के 1 दिन से लागू की गई है. नई योजना के प्रावधानों का पदार्थ पहले से ही बोर्ड के सर्कुलर नंबर 753 दिनांक 10 जून 1997 में समझाया गया है. [धारा 62 और 78]