आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

672

अधिसूचना तिथि

12/01/1988

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/01/1988

अधिसूचना: का. आ. 672 जारी करने की तारीख: 12/1/1988

                        

अधिसूचना: SO672
धारा (ओं) भेजा: 193, 1931, 1931 (आईआईए)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1988/12/01
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (IIb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत, मुंबई के निर्यात आयात बैंक द्वारा जारी बांडों को निर्दिष्ट तालिका में वर्णित के रूप में साथ ही कहा कि खंड के प्रयोजन के लिए, पर कब्जा कर लिया:
कहा परंतुक के तहत लाभ बदली तरह के हस्तांतरण के साठ दिन की अवधि के भीतर पंजीकृत डाक से भारत के निर्यात आयात बैंक को सूचित, तभी बेचान या प्रसव के द्वारा इस तरह के बांड के स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य नहीं होगी.
टेबल
बांड का विवरण
1 8.75 फीसदी. एक्जिम बांड, 2000 (प्रथम श्रेणी)
प्र.20. 9.00 फीसदी. एक्जिम बांड, 2000 (द्वितीय श्रेणी)
(3) 9.75 फीसदी. एक्जिम बांड, 1999 (तृतीय श्रेणी)
(4) 11.00 फीसदी. एक्जिम बांड, 2000 (चौथी श्रृंखला)
[सं 7736 / एफ सं 275/115/87-IT (बी)