अधिसूचना: 50 जारी करने की तारीख: 1/3/2001
अधिसूचना सं.
50-
अधिसूचना तिथि
01/03/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
01/03/2001
अधिसूचना: 50
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/01/03
यह आयकर अधिनियम, 1961 के पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, आयकर के नियम 2 ई के साथ पठित आकलन साल 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम है, के विकास को बनाए रखने और सूरज कृषि उत्पाद (पी) लिमिटेड, 76, सी.पी. रामास्वामी रोड, Alwarpet, चेन्नई --- 600018, भारत, के तहत एम / एस द्वारा चेन्नई बंदरगाह पर थोक तरल भंडारण टर्मिनलों संचालन --- है समझौते डीटी. 10 जून 1999, एम / एस सूरज कृषि उत्पाद (पी) लिमिटेड और चेन्नई पोर्ट के न्यासियों के बीच.
[एफ सं 205/73/2000-ITA-II]

