आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

4013

अधिसूचना तिथि

11/09/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/09/1986

अधिसूचना: का. आ. 4013 जारी करने की तिथि: 11/9/1986

                        

अधिसूचना: SO4013
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/11/09
सं 6588 (एफ नहीं 203/157/85-ITA.II साथ पढ़ा 28-8-1984 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5958 (एफ नहीं 203/147/83-ITA.II), की निरंतरता में ), 1986/10/02 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के उप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है खंड (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) की, निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के "एसोसिएशन" विषय पढ़ें: -
(मैं) कि अपरसायनिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"अपरसायनिक रिसर्च सेंटर, Cresent हाउस, पी.ओ. बॉक्स नंबर 180719, वालचंद हीराचंद मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई -400 038."
इस अधिसूचना 1986/01/04 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6911 (एफ नहीं 203/56/86-ITA-II)