289 : अधिसूचना: 289 जारी करने की तिथि: 13/12/2007
अधिसूचना सं.
289
अधिसूचना तिथि
13/12/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/12/2007
अधिसूचना सं. 289/2007 दिनांक 13-12-2007
उप खंड के खंड (XXI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 सी के, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आगे बैंक अवधि में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित योजना बनाता है जमा योजना, 2006, अर्थात्: -
1 (1) इस योजना बैंक सावधि जमा (संशोधन) योजना, 2007 कहा जा सकता है.
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. बैंक सावधि जमा योजना, 2006 में अनुच्छेद 11 में, उप अनुच्छेद के बाद (2), निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -
"एक संयुक्त धारक प्रकार जमा के एक मामले में जमा की पहली धारक की मृत्यु की स्थिति में है, बशर्ते कि जमा की अन्य धारक शाखा के लिए एक आवेदन पत्र बनाने के द्वारा अपनी परिपक्वता से पहले सावधि जमा भुनाने का हकदार होगा बैंक के प्रबंधक, जमा के पहले धारक की मौत का सबूत द्वारा समर्थित है. "
[एफ सं 142/26/2006-TPL]

