आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

268

परिपत्र की तिथि

28/04/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/04/1980

परिपत्र सं. 268, 28-04-1980 दिनांकित
वित्त अधिनियम, 1980 - परिपत्र सं. 268, 28-4-1980 दिनांक

वित्त अधिनियम, 1980

एक नज़र में संशोधन

अनुभाग / अनुसूची विवरण
वित्त अधिनियम
2 और 1 Sch. दर संरचना 3
आयकर अधिनियम
10 (17A) , गरीब कमजोर और बीमार 4 के संकट को समाप्त करने के लिए सेवा के लिए पुरस्कार के कर से छूट
10 (26A) लद्दाख के निवासियों के कुछ आय पर टैक्स से छूट 5
10 (26B) सांविधिक निगमों, निकायों या संघों के कर से छूट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 6 के उत्थान के लिए स्थापित

दर - संरचना

1980 वित्त अधिनियम

आयकर की दरों

वित्त अधिनियम की 3.1 धारा 2, आयकर की दरों के साथ 1980 से संबंधित है.

वित्त अधिनियम, 1980

वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट किया गया के रूप में 3.2 आयकर और (कॉर्पोरेट और साथ ही गैर कॉर्पोरेट) करदाताओं की सभी श्रेणियों के मामले में आकलन वर्ष 1980-81 के लिए अधिभार की दर में ही होगा अधिनियम, 1979 सिर "वेतन" या धारा 80 ई में निर्दिष्ट भुगतान (9) और वित्तीय वर्ष के दौरान कंप्यूटिंग "एडवांस टैक्स 'के तहत आय प्रभार्य से आयकर की कटौती, कुछ मामलों में आयकर की गणना या चार्ज के प्रयोजन के लिए 1979-1980.

वित्त अधिनियम, 1980

3.3 एक ही दर "वेतन" और के लिए के रूप में भी वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान निर्दिष्ट व्यवसायों में लगे पंजीकृत फर्मों के भागीदारों को देय सेवानिवृत्ति वार्षिकियां से स्रोत पर "एडवांस टैक्स" और कर की कटौती की गणना के प्रयोजनों के लिए लागू होगी त्वरित आकलन है कि वर्ष के दौरान किए जाने की आवश्यकता है, जहां कुछ मामलों में देय कर की गणना.

वित्त अधिनियम, 1980

में निर्दिष्ट किया गया के रूप में 3.4 "वेतन" और निर्दिष्ट व्यवसायों में लगे पंजीकृत फर्मों के भागीदारों को देय सेवानिवृत्ति वार्षिकियां के अलावा अन्य आय से वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान स्रोत पर आयकर और अधिभार की कटौती के लिए दरों, वही होगा वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान इस तरह की आय से स्रोत पर आयकर और अधिभार की कटौती के लिए वित्त अधिनियम, 1979 की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय.

वित्त अधिनियम, 1980

पंजीकृत फर्मों के अलावा और गैर निगमित करदाताओं द्वारा देय कर का निर्धारण करने के लिए गैर कृषि आय के साथ नेट कृषि आय के एकत्रीकरण से संबंधित 3.5 प्रावधान, वित्तीय दौरान के रूप में भी अग्रिम कर के भुगतान के लिए मूल्यांकन वर्ष 1980-81 के लिए जारी रखा जा रहा है वर्ष 1980-81 विषय है, तथापि, निम्नलिखित संशोधनों के लिए:

1974-75 1979-80 के लिए मूल्यांकन वर्ष 1980-81 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए कृषि आय के खिलाफ बंद का गठन किया जाएगा मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के लिए (मैं) अनवशोषित कृषि घाटे; और

(Ii) आकलन साल 1974-75 1980-81 तक के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों में अनवशोषित कृषि घाटे वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान अग्रिम कर के भुगतान के प्रयोजनों के लिए नेट कृषि आय का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाएगा.

[वित्त अधिनियम की धारा 2]

आयकर अधिनियम में संशोधन

वित्त अधिनियम, 1980

, गरीब कमजोर और बीमार के संकट को समाप्त करने के लिए सेवा के लिए पुरस्कार के कर से छूट - धारा 10 (17A)

, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक काम के लिए धारा 10 पुरस्कारों के खंड (17A) के तहत 4.1, के रूप में भी खेल और केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित खेल में प्रवीणता के लिए आयकर से छूट दी गई है. इसी तरह, छूट धारा 10 के खंड (17A) के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर रहे हैं जो इसी तरह के पुरस्कार के संबंध में उपलब्ध है.

वित्त अधिनियम, 1980

4.2 वित्त अधिनियम, 1980, गरीब कमजोर और बीमार के संकट के उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मंजूरी दे दी पुरस्कारों के लिए कर छूट का विस्तार करने के लिए इतना रूप में धारा 10 के खंड के प्रावधानों (17A) में संशोधन किया है. यह प्रावधान पीड़ित मानवता उसकी सेवा की मान्यता में मदर टेरेसा को सम्मानित किया नोबेल पुरस्कार की कर देयता के बारे में बाकी संदेह पर सेट करने का इरादा है.

वित्त अधिनियम, 1980

4.3 यह प्रावधान 1980/01/04 से प्रभावी बना दिया गया है.

[वित्त अधिनियम की धारा 3 (क)]

वित्त अधिनियम, 1980

लद्दाख के निवासियों के कुछ आय पर कर से छूट - धारा 10 (26A)

5.1 धारा 10 के तहत (26A) आय एकत्रित या कि जिले में या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से लद्दाख जिले के किसी भी निवासी को उत्पन्न होने वाली आय कर से पूरी तरह मुक्त है. छूट केवल निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में लद्दाख जिले में निवासी थे जो व्यक्तियों के मामले में उपलब्ध है. प्रावधान के तहत यह पिछले वित्त अधिनियम, 1980 द्वारा अपने संशोधन करने के लिए खड़ा था, इस छूट के लिए ऊपर उपलब्ध था, और आकलन वर्ष 1979-80, सहित.

वित्त अधिनियम, 1980

5.2 धारा 10 (26A) आकलन साल 1982-83 के लिए 1980-81 के लिए तीन साल की अवधि, अर्थात् के लिए इस छूट को पुनर्जीवित करने के लिए वित्त अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित किया गया है.

[वित्त अधिनियम की धारा 3 (ख)]

वित्त अधिनियम, 1980

सांविधिक निगमों, निकायों या संघों के कर से छूट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए स्थापित - धारा 10 (26B)

6.1 सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कई संगठनों की स्थापना की है. उनका मुख्य उद्देश्य है, जिससे आर्थिक जीवन की मुख्य धारा में अपने सदस्यों की क्रमिक एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तेजी से सामाजिक - आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए है. ऐसे संगठन सरकार की गतिविधियों का एक विस्तार के गठन और मुख्य रूप से उन्हें आपरेशन की अधिक स्वतंत्रता देने के उद्देश्य के साथ एक स्वतंत्र स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया गया है.

वित्त अधिनियम, 1980

6.2 वित्त अधिनियम, 1980 पूरी तरह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण शरीर के किसी भी संस्था या संघ द्वारा या एक सांविधिक निगम द्वारा प्राप्त आय के संबंध में आयकर से छूट के लिए उपलब्ध कराने के लिए धारा 10 में एक नया खंड (26B) डाला गया है , जहां इस तरह के शरीर, संस्था, संगठन या निगम की स्थापना या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है. इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "अनुसूचित जातियों" और संविधान के अनुच्छेद 366 का, क्रमशः, "अनुसूचित जनजातियों" अर्थ खंड में उन्हें (24) सौंपा है और (25).

वित्त अधिनियम, 1980

6.3 यह संशोधन निर्धारण वर्ष 1972-73 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू है, उसके अनुसार, 1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव लेता है और है.

[धारा 3 वित्त अधिनियम (ग)]