255 : अधिसूचना: 255 जारी करने की तिथि: 05/10/2007
अधिसूचना सं.
255
अधिसूचना तिथि
05/10/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/10/2007
अधिसूचना सं. 255/2007, 2007/05/10 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और के लिए 30 मार्च 1999 दिनांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना,,, अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने, 2002 के अंत ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत की अवधि के लिए, अप्रैल, 2002 के 1 दिन दिनांकित और मार्च, 2006 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;
और एम / एस जबकि. (पहले उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम के रूप में जाना जाता है) उत्तरांचल लिमिटेड के राज्य बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास निगम, 2 नए कैंट. रोड, देहरादून, उत्तरांचल, पंतनगर औद्योगिक एस्टेट, जिला रुद्रपुर, उत्तरांचल में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और सं 15/33/2005-IP एंड आईडी शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के 2005/10/10 विषय में दिनांकित उद्योग पत्र के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून राज्य बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास निगम, (iii).
संलग्न सूची
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. राज्य बुनियादी ढांचा और उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून के औद्योगिक विकास.
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1
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(i)
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औद्योगिक उपक्रम का नाम,
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राज्य बुनियादी ढांचा और उत्तरांचल लिमिटेड की औद्योगिक विकास निगम (पहले उत्तरांचल के राज्य औद्योगिक विकास निगम के रूप में जाना जाता है), देहरादून
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(ii)
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प्रस्तावित स्थान
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पंतनगर औद्योगिक एस्टेट, जिला रुद्रपुर, उत्तरांचल
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(iii)
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औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल
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3137.5 एकड़
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(xiv)
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प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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2 और 3
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विनिर्माण
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ख
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4 ज
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-
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बिजली, गैस और जल
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(V)
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औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
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83.4%
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(vi)
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वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
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6.4%
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(VII).
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औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
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315 इकाइयों
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(viii)
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कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
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295.00 करोड़
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(ix)
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औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष (रूपये में) पर निवेश
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शून्य
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(x)
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
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240.00 करोड़
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(xi)
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औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
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01.04.2005
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प्र.20. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
(3) बुनियादी ढांचे के विकास के खोल, पहचाने जाने योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं और कर रहे हैं के रूप में (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और इस तरह के अन्य सुविधाएं शामिल हैं वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की.
(4) कोई भी इकाई स्तंभ में निर्दिष्ट (2) उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका (ख) के पैरा 6 की तो 354 (ई) LST अप्रैल, 2002, एक के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा दिनांक औद्योगिक पार्क. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
प्र.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
प्र.6. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
प्र.7. मेसर्स उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून राज्य बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास निगम, जिसमें खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं.
8 मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.
9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. राज्य बुनियादी ढांचा और अगर उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून औद्योगिक विकास निगम, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
10 मामला एम / एस में. राज्य बुनियादी ढांचा और उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून औद्योगिक विकास निगम, एक अन्य उपक्रम (यानी., बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और उद्यमशीलता को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग बदली करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी., अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग के लिए सचिवालय की सहायता यूनिट.
प्र।11. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. उत्तरांचल लिमिटेड, देहरादून, स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास निगम स्थितियों में से किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
प्र.12. किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[एफ सं 178/108/2007-ITA-I]

