208 : अधिसूचना: 208 जारी करने की तिथि: 4/10/2005
अधिसूचना सं.
208
अधिसूचना तिथि
04/10/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/10/2005
अतः नहीं, यह एतद्द्वारा मेडिकल साइंसेज के संगठन एम / एस सेंट्रल भारतीय संस्थान, 88/2, बजाज नगर, नागपुर 440 010 के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है उप - धारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, श्रेणी के तहत 31-3-2005 तक 2002/01/04 से अवधि 'विश्वविद्यालय, कॉलेज के लिए आयकर नियमों के नियम 6, 1962 के साथ पठित या अन्य संस्था 'केवल आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं (और नहीं एक के रूप में' अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन ') निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आईटी की धारा 35 के. अधिनियम, 1961 के आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले, अधिकारिता वाले.
आय एवं व्यय लेखा लेखा परीक्षक से (ख) के ऊपर, एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट के साथ (iii) संगठन भी लगा देना होगा: -
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दाताओं की धारा 35 के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि को निर्दिष्ट (1) (ख).
ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.

