186 : अधिसूचना: 186 जारी करने की तिथि: 25/07/2005
अधिसूचना सं.
186
अधिसूचना तिथि
25/07/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/07/2005
अधिसूचना सं. 186/2005, 25-7-2005 दिनांक
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि संगठन एक प्रकार का पागलपन रिसर्च फाउंडेशन (इंडिया), प्लॉट R.7.एक, उत्तर मेन रोड, अन्ना नगर वेस्ट एक्सटेंशन, चेन्नई - 600101 खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के साथ पढ़ा 2003/01/04 से श्रेणी के तहत 31-3-2006 तक की अवधि के लिए आयकर नियमों के 6, 1962 पर राज, आंशिक रूप से अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था', (और नहीं एक 'वैज्ञानिक के रूप में केवल निम्न शर्तों के अनुसंधान) विषय के लिए मौजूदा रिसर्च एसोसिएशन ': -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(द्वितीय) की मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय - व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर या आयकर (छूट) के निदेशक क्षेत्राधिकार रखने के आयुक्त को 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय और व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.
(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाणित.
[F.No. 203/87/2004-ITA-II)

