अधिसूचना: का. आ. 1049(अ) जारी करने की तारीख: 18/10/2001
अधिसूचना सं.
1049E-
अधिसूचना तिथि
18/10/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/10/2001
अधिसूचना: SO1049 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/10/2001
Notiification नहीं तो 1049 (ई), दिनांक 18 अक्टूबर 2001.
वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ऐसा 878 (ई), धारा के तहत जारी किए गए 30 नवम्बर 1992, दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (43 जबकि 1961) की केन्द्रीय सरकार के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, बहरे की दिल्ली एसोसिएशन, पंजीकृत कार्यालय 92, कमला मार्केट, नई दिल्ली -110 002 द्वारा, अनुसंधान और बहरा के लिए पुनर्वास केंद्र के लिए, सीरियल नंबर 4 में निर्दिष्ट किया था एसओ एसओ 404 (ई), दिनांक 3 निर्धारण वर्ष 1996-1997 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए मई, 1995, और आगे अधिसूचना सं बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1993-1994 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि नहीं . 437 (ई), आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 मई 1998, दिनांक;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम नौ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है एक पात्र के रूप में योजना या रूपए की अनुमानित लागत केवल एक करोड़ बहरे की दिल्ली एसोसिएशन, पंजीकृत कार्यालय 92, कमला मार्केट, नई दिल्ली -110 002, द्वारा किया जा रहा है जो बहरा,, के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र के परियोजना निर्धारण वर्ष 2002-2003 से शुरू होगा तीन साल की अवधि के लिए आगे परियोजना या स्कीम.
[सं 330-2001/F.No. NC-100/2001]

