आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1009

अधिसूचना तिथि

07/02/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/02/1980

अधिसूचना: का. आ. 1009-1 जारी करने की तिथि: 7/2/1980

                        

अधिसूचना: SO1009-1
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1980/07/02
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2137 (एफ नहीं 203/3/78-ITA. द्वितीय) दिनांक 28 जनवरी 1978 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी
1 संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
प्र.20. संस्थान नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, 31 मई, हर साल से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(3) संस्थान 31 मई से प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
योग में रिसर्च के भारतीय संस्थान और संबद्ध विज्ञान, तिरुपति.
इस अधिसूचना 17-12-1980 से 16-12-1982 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3177 (एफ नहीं 203/24/80-ITA. द्वितीय)