हमारे बारे में
संगठन और कार्य
करदाता चार्टर
कर कानून और नियम
अधिनियम
नियम
प्रपत्र/डाउनलोड
बजट और बिल
- मुख्य पृष्ठ
- अनिवासी, नाबालिग, मूर्ख, पागल मनुष्य और अदालत के वार्ड की ओर से कौन आवेदन दे सकता है ? अनिवासी, नाबालिग, मूर्ख, पागल मनुष्य और अदालत के वार्ड की ओर से कौन आवेदन दे सकता है ?, (2 का 2)
अनिवासी, नाबालिग, मूर्ख, पागल मनुष्य और अदालत के वार्ड की ओर से कौन आवेदन दे सकता है ?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
1961 आयकर अधिनियम की धारा 160 में यह दिया गया है कि अनिवासी, नाबालिग, मूर्ख, पागल मनुष्य, मानसिक रूप से मंद, मृत और अदालत के वार्डया ऐसे कोई और व्यक्ति का प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि निर्धारिती कर सकता है।
इन स्थितिओं में,
• पैन के आवेदन पत्र मेंअनिवासी, नाबालिग, मूर्ख, पागल मनुष्य,मानसिक रूप से मंद, मृत और अदालत के वार्ड, इत्यादि का विवरण देना चाहिए।
• प्रतिनिधि निर्धारिती का विवरण पैन के आवेदन पत्र के मद 14 में देना चाहिए।
• प्रतिनिधि निर्धारिती की पहचान और पते का सबूत देना भी आवश्यक है।

