आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या आवासीय मकान के निर्माण के लिए प्लॉट में किया गया निवेश धारा 54 के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है?

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पूंजीगत लाभ से उपलब्ध छूट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​सीबीडीटी के 18 अक्टूबर 1993 के परिपत्र 667 में स्पष्ट किया गया था कि आवासीय घर के निर्माण के लिए भूखंड की खरीद में निवेश की गई राशि धारा 54 के तहत छूट के लिए पात्र है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया था कि छूट केवल तभी दी जाएगी जब ऐसा निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए।