आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 143(1) के तहत आकलन क्या हैं?

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आयकर कानून के अंतर्गत निर्धारण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer


​​​धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारण का क्षेत्र

​​​धारा 143(1) के तहत मूल्यांकन आय की वापसी की प्रांरभिक जॉच की तरह हैं। इस स्तर पर, आय की वापसी की कोई विस्तृत जॉच की जाती हैं। इस स्तर पर, कुल आय या नुकसान के बाद गणना करके समायोजन करना हैं (यदि हो तो), अर्थात्:-
(i) वापसी में किसी भी अंकगणितीय त्रुटि; या
(ii) एक गलत दावा, इस तरह के गलत दावे से वापसी में किसी भी जानकारी से स्पष्ट हैं (*);
(iii) दावा की गई हानि की अस्वीकृति, यदि पिछले वर्ष जिसके लिए समायोजित आय का दावा किया गया, की आय को ​​​ धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट देय तिथि के बाद प्रस्तुत की गर्इ।
(iv) अंकेक्षण रिपोर्ट में इंगित व्यय की अस्वीकृति लेकिन विवरणी में कुल आय की गणना में विचारनीय नहीं 
(v) ​​​धारा 10कक, ​​​80-झक, ​​​80-झक, ​ ​​80-झग​​​80-झघ या ​​धारा 80-झड़​ के अंतर्गत दावा किए गए कटौती की अस्वीकृति यदि विवरणी ​​​धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निदिष्ट देय तिथि के बाद प्रस्तुत की जाती है
(vi) प्रपत्र 26कध या प्रपत्र 16क या प्रपत्र 16 में दिखाई देने वाली आय की वृद्धि जिसे विवरणी में कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है 
हालांकि, ऐसा कोई समायोजन नहीं किया जाएगा जबतक लिखित में या इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे समायोजन के बारे में निर्धारित को सूचना नहीं दी जाती। आगे, निर्धारिती द्वारा प्राप्त प्रतिउत्तर, यदि हो, को किसी समायोजन करने से पहले विचार किया जाएगा और यदि जहां ऐसी सूचना के निगर्मन के तीस दिनों के अंदर कोई प्रतिउत्तर प्राप्त न हो तो ऐसा समायोजन किया जाएगा
उक्त प्रयोजन के लिए, विवरणी में किसी सूचना से स्पष्ट असत्य दावा का अर्थ विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर दावा है 
(i) मद जो ऐसी विवरणी में कुछ अन्य मद या उसी के अन्य एंट्री के साथ असंगत है 
(ii) जिसके संबंध में सूचना ऐसी एंट्री को सिद्ध करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और ऐसी प्रस्तुति नही हुई है या 
(iii) एक कटौती के संदर्भ में, जहां ऐसी कटौती निर्दिष्ट निर्दिष्ट सांविधिक सीमा से अधिक होती है जिसे मौद्रिक राशिया प्रतिशत या अनुपात या अंश के तौर पर व्यक्त किया गया हो सकता है​