व्यक्ति/ हिन्दू अविभाजित परिवार आवेदक की पहचान के सबूत के लिए कौन से दस्तावेज मान्य हैं?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी एक, व्यक्तिगत आवेदक जो भारत का नागरिक हो (चाहे वह भारत के बाहर भी रहता हो) की पहचान के सबूत के लिए, मान्य है:
• इनकी कॉपी
■ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जारी किया आधार कार्ड, या
■ मतदाता का फोटो पहचान कार्ड, या
■ ड्राइविंग लाइसेंस, या
■ पासपोर्ट, या
■ आवेदक की फोटो के साथ राशन कार्ड, या
■ शस्त्र का लाइसेंस, या
■ केंद्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पब्लिक सेक्टर) से जारी किया गया फोटो पहचान कार्ड, या
■ आवेदक की फोटो के साथ पेंशनर कार्ड, या
■ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड या पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य अंशदायी योजना फोट कार्ड
• पहचान के प्रमाणपत्र का असल दस्तावेज, जिस पर संसद के सदस्य, या विधान सभा के सदस्य, या नगर निगम के पार्षद या राजपत्रित अधिकारी (जैसी अवस्था हो) के हस्ताक्षर हों। अथवा
• बैंक के लेटरहेड पर बैंक की शाखा से दिया असल प्रमाणपत्र (जारी करने वाले अधिकारी के नाम और स्टाम्प के साथ) जिसमें आवेदक की अनुप्रमाणित फोटो, और बैंक की खाता संख्या दी गयी हो।
एच यु एफ के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा दिया गया शपथ-पत्र जिसमें आवेदन की तिथि पर, सब सह-साझीदार के नाम, पिता का नाम और पता दिया हो, और एचयुएफ के कर्ता के नाम की ऊपर दिए कोई भी दस्तावेज की कॉपी पहचान के सबूत के लिए चाहिए।
नाबालिग के केस में उसके किसी अभिभावक/माता-पिता के नाम में ऊपर दिए कोई भी दस्तावेज की कॉपी , नाबालिग आवेदक की पहचान के सबूत के लिए मान्य होगी।

