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व्यक्तिगत/एच यु एफ के आलावा, दूसरे आवेदक को कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
व्यक्तिगत/एचयुएफ के आलावा, दूसरे आवेदक को पैन आवेदन पत्र के साथ नीचे दिए दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं :
| भारत में बनी या पंजीकृत सांझेदार फर्म | फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी या साझेदारी दस्तावेज की प्रति |
|
भारत में बनी या पंजीकृत सीमित देयता साझीदारी
|
एलएलपी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी |
| भारत में बनी या पंजीकृत व्यक्तियों की एसोसिएशन(ट्रस्ट) | दान आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण नम्बर के प्रमाण पत्र की कॉपी या ट्रस्ट डीड की कॉपी |
| भारत में बनी या पंजीकृत व्यक्तियों का संघ (ट्रस्ट के आलावा), व्यक्तियों की निकाय स्थानीय प्राधिकारी या न्यायिक कृत्रिम व्यक्ति | समझौता की कॉपी, या दान आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण नम्बर के प्रमाण पत्र की कॉपी, या केद्र या राज्य सरकार से मिला कोई और दस्तावेज, जो इस व्यक्ति की पहचान और पते की स्थापना करता हो |

