आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा सातवीं अनुसूची

खनिज

धारा

धारा संख्या

सातवीं अनुसूची

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

खनिज

 खनिज
36 [सातवीं अनुसूची
[धारा 35E देखें]
भाग ए
खनिज
  1. अल्युमीनियम अयस्कों.
  2. एपेटाइट और फास्फेटिक अयस्कों.
  3. बेरिल.
  4. क्रोम अयस्क.
  5. कोयला और लिग्नाइट.
  6. Columbite, Samarskite, और "दुर्लभ पृथ्वी" समूह की अन्य खनिजों.
  7. तांबा
  8. स्वर्ण
  9. जिप्सम.
  10. लौह अयस्क.
  11. लीड.
  12. मैंगनीज अयस्क.
  13. मोलिब्डेनम.
  14. निकेल अयस्क.
  15. प्लेटिनम और अन्य कीमती धातुओं और उनके अयस्कों.
  16. Pitchblende और अन्य यूरेनियम अयस्कों.
  17. कीमती पत्थरों.
  18. रूटाइल.
  19. रजत.
  20. सल्फर और इसके अयस्कों.
  21. टिन.
  22. टंगस्टन अयस्कों.
  23. Uraniferous allanite, monazite और अन्य थोरियम खनिजों.
  24. यूरेनियम असर अवशेष तांबा और सोना, इल्मेनाइट और अन्य टाइटेनियम अयस्क की निकासी के बाद लौह अयस्क से बचे.
  25. Vanadium अयस्कों.
  26. जिंक.
  27. जिक्रोन.
भाग बी
एसोसिएटेड खनिजों के समूह
  1. एपेटाइट, बेरिल, cassiterite, Columbite, पन्ना, धातु विशेष, Lepidolite, मीका, Pitchblende, Quarty, Samarskite, Scheelite, पुखराज, टैंटेलाइट, टूमलाइन.
  2. लोहा, मैंगनीज, टाइटेनियम, vanadium और निकेल खनिज.
  3. सीसा, जस्ता, तांबा, कैडमियम, आर्सेनिक, सुरमा, बिस्मथ, कोबाल्ट, निकल, मोलिब्डेनम, और यूरेनियम खनिज, और सोने और चांदी, Arsinopyrite, chalcopyrite, pyrite, Pyphrotite और Pentalandite.
  4. क्रोमियम, Osmiridium, प्लेटिनम और निकेल खनिज.
  5. Kyanite, सिलिमेनाइट, Corrundum, Dumortierite और पुखराज.
  6. सोना, चांदी, टेल्यूरियम, सेलेनियम और pyrite.
  7. Barytes, फ्लोराइट, Chalcocite, सेलेनियम, जिंक के खनिज, नेतृत्व और चांदी.
  8. टिन और टंगस्टन खनिज.
  9. चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट.
  10. इल्मेनाइट, monazite, जिक्रोन, रूटाइल, गार्नेट और सिलिमेनाइट.
  11. कॉपर और लोहे के Sulphides.
  12. कोयला, Fireclay और शेल.
  13. मैग्नेटाइट और एपेटाइट.
  14. मैग्नेसाइट और क्रोमाइट.
  15. पाउडर (साबुन बनाने का पत्थर और स्टीटाइट) और डोलोमाइट.
  16. बाक्साइट, लेटराइट, फिटकिरी क्लेज, Lithomorge, टाइटेनियम, vanadium, गैलियम और columbium खनिज.]

 

प्र.36. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
  

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