आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 92ख

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ

धारा

धारा संख्या

92ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय X - कर वंचन के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2009

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ

अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का अर्थ

92ख. (1) इस धारा और धारा 92, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ड़ के प्रयोजनों के लिए "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" से दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच, जिनमें से कोर्इ एक या दोनों अनिवासी हैं मूर्त या अमूर्त सम्पत्ति से क्रय, विक्रय या पट्टे की प्रकृति का, या सेवाओं के उपबंध का या धन उधार देने या उधार लेने का कोर्इ संव्यवहार या ऐसा कोर्इ अन्य संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसका ऐसे उद्यमों के लाभ, आय, हानि या आस्तियों से संबंध है, और इसके अंतर्गत ऐसे उद्यमों में से किसी एक या अधिक को दी गर्इ या दी जाने वाली प्रसुविधा, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत या उपगत की जाने वाली लागत या व्यय को किसी अभिदाय के आबंटन या प्रभाजन के लिए, दो या अधिक सहयुक्त उद्यमों के बीच, कोर्इ परस्पर करार या इंतजाम भी है।

(2) सहयुक्त उद्यम से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ किसी उद्यम द्वारा किए गए संव्यवहार के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह दो सहयुक्त उद्यमों के बीच किया गया संव्यवहार है, यदि ऐसे अन्य व्यक्ति या सहयुक्त उद्यम के बीच सुसंगत संव्यवहार के संबंध में कोर्इ पूर्व करार विद्यमान है या सुसंगत संव्यवहार की शर्तें मुख्यत: ऐसे किसी व्यक्ति और सहयुक्त उद्यम के बीच अवधारित की जाती हैं।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

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